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व्यापार

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने वारबर्ग, एडीआईए से 7,500 करोड़ रुपये का फंड जुटाने की मंजूरी दी

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मुंबई, 17 अप्रैल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच गुरुवार को वारबर्ग पिंकस और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) से 7,500 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने की मंजूरी दी।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने ग्लोबल ग्रोथ इन्वेस्टर वारबर्ग पिंकस की सहयोगी कंपनी करंट सी इन्वेस्टमेंट्स से लगभग 4,876 करोड़ रुपये जुटाने और एडीआईए की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्लेटिनम इन्विक्टस लिमिटेड से लगभग 2,624 करोड़ रुपये का इक्विटी फंड जुटाने की मंजूरी दी है। इसके बदले बैंक द्वारा दोनों निवेश फर्मों को प्रेफरेंशियल इश्यू जारी किए जाएंगे।

प्रस्तावित इश्यू शेयरधारक और रेगुलेटर्स की मंजूरी के अधीन हैं। बैंक ने एक इन्वेस्टर प्रजेंटेशन में कहा कि इस फंड का उपयोग बैंक अपने मुनाफे को बढ़ाने में करेगा और बैंक की योजना अगले कुछ वर्षों में लोन बुक को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

पिछले छह वर्षों में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित डीएफआई की अपनी विरासत से एक आधुनिक, टेक्नोलॉजी आधारित, यूनिवर्सल बैंक बनने में सफल रहा है।

इस दौरान जमा राशि में 6 गुना की वृद्धि हुई है, लोन और एडवांस राशि दोगुनी हो गई है। साथ ही, सीएएसए अनुपात 8.7 प्रतिशत से बढ़कर 47.7 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 19 में कर के बाद मुनाफा 1,944 करोड़ रुपये के घाटे से उबरकर वित्त वर्ष 24 में 2,957 करोड़ रुपये के लाभ में पहुंच गया है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ वी वैद्यनाथन ने कहा, “बैंक मुनाफे में आ गया है और अब एक निर्णायक चरण में है, जहां हमारी आय वृद्धि लगातार ओपीईएक्स वृद्धि से अधिक रहने की उम्मीद है, जिससे परिचालन लाभ में सुधार होगा। हमें उम्मीद है कि निवेश चरण में बैंक के कई व्यवसाय बड़े पैमाने पर लाभ में आ जाएंगे।”

बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री में चुनौतियों के कारण वित्त वर्ष 25 में 9 महीने में मुनाफे में गिरावट आई, जिसका बैंक ने बखूबी सामना किया है। इस फंड जुटाने से, बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो 16.1 प्रतिशत से बढ़कर 18.9 प्रतिशत हो जाएगा।

राजनीति

2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई विचार नहीं: केंद्र सरकार

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नई दिल्ली, 19 अप्रैल। वित्त मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “यह दावा कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है, पूरी तरह से गलत, भ्रामक और निराधार है। फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।”

किसी खास इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर की जाने वाली पेमेंट से जुड़े मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे चार्जेस पर लगाया जाता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पर्सन-टू-मर्चेंट (पीटूएम) यूपीआई ट्रांजैक्शन से 30 दिसंबर, 2019 की गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए एमडीआर को हटा दिया है। सीबीडीटी का यह निर्णय जनवरी 2020 से प्रभावी है।

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वर्तमान में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर नहीं लगाया जाता है इसलिए इन ट्रांजैक्शन पर किसी तरह जीएसटी लागू नहीं है।

सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपीआई के विकास को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 से एक प्रोत्साहन योजना चालू की गई है।

आधिकारिक बयान में बताया गया है कि यह योजना विशेष रूप से कम मूल्य वाले यूपीआई (पीटूएम) ट्रांजैक्शन को टारगेट करती है। योजना के तहत ट्रांजैक्शन लागत को कम करने के साथ डिजिटल पेमेंट में भागीदारी और इनोवेशन को बढ़ावा देकर छोटे व्यापारियों को लाभ होता है।

पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत आवंटन में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,389 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,210 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3,631 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इन उपायों ने भारत के मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार,2023 में ग्लोबल रियल-टाइम ट्रांजैक्शन में भारत की भागीदारी 49 प्रतिशत थी, जो डिजिटल पेमेंट इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के रूप में देश की मजबूत स्थिति को दिखाता है।

यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 21.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 तक 260.56 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

बयान में कहा गया कि विशेष रूप से, पीटूएम लेनदेन 59.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो डिजिटल पेमेंट मेथड में बढ़ते ‘मर्चेंट अडॉप्शन’ और उपभोक्ता विश्वास को दर्शाता है।

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व्यापार

सीबीआईसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग के लिए जारी किए संशोधित दिशानिर्देश

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नई दिल्ली, 18 अप्रैल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं, इससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा और नियम-आधारित पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार के इस कदम को व्यापार में आसानी करने के एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को होने वाली परेशानियों को लेकर राजस्व विभाग (सीबीआईसी) को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ये शिकायतें मुख्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की ओर से मांगे जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों को लेकर थीं।

शिकायतों का निवारण करने और जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सीबीआईसी ने नये दिशानिर्देश जारी किए हैं।।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र में दिए गए दस्तावेजों की निर्धारित सूची का सख्ती से पालन करें। नए निर्देशों में विशिष्ट मामलों की स्थिति में रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी दी गई है।”

मीडिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे छोटी-मोटी विसंगतियों या ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर नोटिस जारी न करें, जो आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसी ने कहा है कि विशिष्ट मामलों में संबंधित उप/सहायक आयुक्त से अनुमोदन लेने का भी निर्देश दिया गया है, जहां सूचीबद्ध दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता है।

मीडिया की ओर से मुख्य आयुक्तों को सलाह दी गई है कि वे जहां भी आवश्यक हो, बारीकी से निगरानी रखें और जरूरी ट्रेड नोटिस जारी करने के लिए सिस्टम विकसित करें।

साथ ही, यह भी सलाह दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मंत्रालय ने कहा, “इससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में और सुविधा होगी, अनुपालन बोझ कम होगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।”

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राजनीति

डीबीटी से आई लीकेज में कमी, पिछले 10 वर्षों में भारत ने 3.48 लाख करोड़ रुपये बचाए: रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 18 अप्रैल। भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सिस्टम के तहत लीकेज में कमी आने के साथ कुल 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए इस सिस्टम के शुभारंभ के बाद से लाभार्थी कवरेज में 11 करोड़ से 176 करोड़ तक 16 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

लीकेज को रोकने के लिए इस सिस्टम के तहत पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाता है। परिणामस्वरूप सब्सिडी आवंटन कुल व्यय के 16 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत हो गया है।

स्टडी में कहा गया है, “डीबीटी ने लीकेज पर अंकुश लगाने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के साथ फंड वितरण को लेकर सटीकता सुनिश्चित की है। इसी के साथ डीबीटी के साथ कल्याणकारी वितरण को दोबारा परिभाषित किया गया है।”

यह पॉलिसी डॉक्युमेंट बजट, सब्सिडी और सामाजिक परिणामों पर डीबीटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक दशक (2009-2024) के आंकड़ों का मूल्यांकन करता है।

पॉलिसी डॉक्युमेंट में कहा गया है कि वेलफेयर एफिसिएंसी इंडेक्स 2014 में 0.32 से बढ़कर 2023 में 0.91 हो गया है। यह इंडेक्स राजकोषीय और सामाजिक लाभों को मापता है।

डॉक्युमेंट के अनुसार, 2009-10 में कल्याण बजट में 2.1 लाख करोड़ रुपये से 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि के बावजूद सब्सिडी आवंटन में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि डीबीटी की सफलता को दर्शाता है।

डॉक्युमेंट के अनुसार, फूड सब्सिडी कुल बचत का 53 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि एमजीएनआरईजीएस और पीएम-किसान जैसे कार्यक्रमों के तहत समय पर मजदूरी हस्तांतरण कर 22,106 करोड़ रुपये की बचत हासिल की गई।

आधार-लिंक्ड ऑथेंटिकेशन ने फेक लाभार्थियों को कम करने में मदद की, जिससे राजकोषीय व्यय के बिना कवरेज का विस्तार हो पाया।

स्टडी में मिक्स्ड-मेथड अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें केंद्रीय बजट डेटा, डीबीटी पोर्टल रिकॉर्ड और सेकेंडरी सोर्स को जांचा गया था।

इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंकिंग पहुंच को प्राथमिकता देने की भी सिफारिश की गई है।

स्टडी में कहा गया है कि लीकेज को कम करने के लिए एआई-ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए।

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