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आईएएनएस-सीवोटर स्नैप पोल : नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर भारतीयों की राय जुदा-जुदा, हिंसा व धमकियां जारी

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 पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मुहम्मद के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी से पैदा हुआ विवाद के बाद कट्टरपंथी इस्लामवादियों से भाजपा नेता और उनके समर्थकों को हिंसा और मौत की धमकियों का दौर जारी है। ताजा मामला है सलमान चिश्ती, अजमेर दरगाह खादिम की ओर से निलंबित भाजपा प्रवक्ता को जारी की गई धमकी का। वीडियो संदेश में, चिश्ती नूपुर शर्मा का सिर काटने वाले को अपना घर उपहार के रूप में देने का वादा करता है। सलमान चिश्ती की ओर से यह धमकी कन्हैया लाल और उमेश प्रहलादराव कोल्हे की उदयपुर और अमरावती में नृशंस हत्याओं के बाद आई है।

विपक्षी नेता और कई इस्लामिक संगठन नूपुर शर्मा की भड़काऊ टिप्पणी के लिए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

आईएएनएस-सीवोटर इंडिया ट्रैकर ने लोगों की राय जानने के लिए आईएएनएस की ओर से एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया कि क्या नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी से भाजपा नेता और उनके समर्थकों को कट्टरपंथी मुसलमानों से मिल रही हिंसा और धमकियों पर रोक लगेगी। सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरदाता इस मुद्दे पर अपने विचारों में गहराई से विभाजित दिखे।

सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, जहां 49 फीसदी उत्तरदाताओं का मानना है कि भाजपा नेता की गिरफ्तारी से हिंसा और धमकियां खत्म हो जाएंगी, वहीं 51 फीसदी इस भावना से असहमत हैं।

जाहिर है, इस मुद्दे पर एनडीए और विपक्षी मतदाताओं के विचारों में राजनीतिक ध्रुवीकरण स्पष्ट था। सर्वे के दौरान जहां 62 फीसदी विपक्षी समर्थकों ने कहा कि नूपुर शर्मा को जेल में डालने से हिंसा और धमकियां खत्म हो जाएंगी, वहीं एनडीए के 65 फीसदी मतदाताओं ने कहा कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

सर्वे के दौरान इस मुद्दे पर विभिन्न सामाजिक समूहों के विचार बंटे हुए थे। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, जबकि अधिकांश उच्च जाति हिंदुओं (यूसीएच) – 75 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) – 60 प्रतिशत ने कहा कि नूपुर शर्मा को हिरासत में लेने से हिंसा और धमकियां समाप्त नहीं होंगी, अधिकांश मुस्लिम – 81 फीसदी ने पूरी तरह से अलग विचार व्यक्त किए। वहीं, इस मुद्दे पर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की राय बंटी हुई थी। सर्वेक्षण के दौरान, जहां 52 प्रतिशत एससी उत्तरदाताओं ने कहा कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी से हिंसा और धमकी बंद हो जाएगी, वहीं 52 प्रतिशत एसटी उत्तरदाताओं ने अपनी भावना साझा नहीं की।

विशेष रूप से, सर्वेक्षण के दौरान, अधिकांश भारतीयों – 81 प्रतिशत ने कहा कि धर्म के नाम पर धमकी देने वालों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर एनडीए के मतदाताओं और विपक्षी समर्थकों के विचारों में एकमत थी।

सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, एनडीए के 80 फीसदी वोटर और 82 फीसदी विपक्षी समर्थकों का मानना है कि धर्म के नाम पर धमकियां देने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

इसी तरह, विभिन्न सामाजिक समूहों के अधिकांश उत्तरदाताओं ने धर्म के नाम पर धमकी देने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। सर्वेक्षण के दौरान 80 फीसदी यूसीएच, 81 फीसदी ओबीसी, 83 फीसदी मुस्लिम, 79 फीसदी एससी और 79 फीसदी एसटी उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा कि आतंक और हिंसा फैलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

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दिल्ली: रिश्तेदार के घर से ज्वेलरी चुराने वाला चोर गिरफ्तार, आभूषण बरामद

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नई दिल्ली, 24 नवंबर: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसने अपने ही रिश्तेदार के घर से गहने चुरा लिए थे। द्वारका जिले के बिंदापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तारी के बाद चोरी के गहने बरामद कर लिए।

द्वारका पुलिस के एक बयान के मुताबिक, टीम ने आरोपी की निशानदेही पर एक लॉकेट वाली सोने की चेन, एक और सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की बालियां, दो सोने की अंगूठियां और 20 ग्राम का सोने का बिस्किट बरामद किया।

बिंदापुर पुलिस स्टेशन को 9 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 के तहत एक ऑनलाइन ई-एफआईआर मिली। इसके बाद, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता मनजिंदर कौर से मिली, जो असलम सलीम की पत्नी हैं और आर्य समाज रोड, उत्तम नगर, दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि अनजान लोगों ने उनके घर से गहने चुरा लिए हैं। उनकी शिकायत के आधार पर, ऊपर बताई गई ई-एफआईआर दर्ज की गई।

द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के कहने पर जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, केस को सुलझाने और दोषी को पकड़ने के लिए बिंदापुर पुलिस स्टेशन से एक टीम बनाई गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल नीरज, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल राजेश डागर और कांस्टेबल आशीष शामिल थे, जिनका सुपरविजन इंस्पेक्टर नरेश सांगवान, स्टेशन हाउस ऑफिसर और ओवरऑल सुपरविजन राजकुमार, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डाबरी का था।

मामले की जांच के लिए टीम क्राइम स्पॉट पर गई और घर और आस-पास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज चेक की। खास बात यह थी कि जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई ताला या दरवाजा नहीं तोड़ा गया था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि इसमें घर से जान-पहचान वाले या उसी बिल्डिंग में रहने वाले किसी व्यक्ति का हाथ है।

पूछताछ के दौरान पता चला कि शिकायत करने वाले का एक कजन घर आया था और तीन दिन तक वहीं रुका था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसकी पहचान परमजीत सिंह के तौर पर हुई। पूछताछ के दौरान परमजीत ने शुरू में अपना परिचय सब-इंस्पेक्टर परमवीर सिंह के तौर पर दिया, लेकिन वह कोई पहचान पत्र नहीं दिखा सका और अपनी कथित पोस्टिंग के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

शक होने पर पुलिस ने और गहराई से पूछताछ की। इस दौरान परमजीत ने माना कि वह पुरानी कारों का कमीशन एजेंट का काम करता है और आखिर में उसने शिकायत करने वाली के घर पर चोरी करना कबूल कर लिया, जो उसकी मौसी की बेटी है।

उसने आगे बताया कि उसने चोरी की ज्वेलरी हिमाचल प्रदेश के अंबोटा में अपने नाना के घर पर एक बिस्तर के अंदर छिपा दी थी।

पुलिस ने परमजीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस की एक टीम उसके साथ हिमाचल प्रदेश गई, जहां से चोरी का सामान सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

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सुप्रीम कोर्ट आज 2020 दिल्ली दंगा मामले में जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनेगा

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नई दिल्ली, 24 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत आरोपित छात्र नेताओं (शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान) की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। सभी आरोपी यूएपीए के कठोर प्रावधानों के तहत गिरफ्तार हैं।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कॉजलिस्ट के अनुसार, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत विरोध में पेश की जा रही दलीलों को आगे सुनेगी।

पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (जो दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे हैं) ने कहा था कि 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई सांप्रदायिक झड़प नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करने के लिए सुविचारित, सुनियोजित और योजनाबद्ध षड्यंत्र था।

उन्होंने कहा, “हमारे सामने यह कहानी रखी गई कि एक विरोध प्रदर्शन हुआ और उससे दंगे भड़क गए। मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूं। यह स्वतःस्फूर्त दंगा नहीं था, बल्कि पहले से रचा गया, जो सबूतों से सामने आएगा।”

एसजी मेहता ने दावा किया कि जुटाए गए सबूत (जैसे भाषण और व्हाट्सएप चैट) दिखाते हैं कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की स्पष्ट कोशिश की गई।

उन्होंने विशेष रूप से शरजील इमाम के कथित भाषण का जिक्र करते हुए कहा, “इमाम कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि हर उस शहर में चक्का जाम हो जहां मुसलमान रहते हैं।”

गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम के भाषणों के वीडियो और दंगों के दृश्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि जांच में जो सामग्री सामने आई है, वह सोची-समझी और समन्वित साजिश को साबित करती है।

दिल्ली पुलिस ने अपने जवाबी हलफनामे में उमर खालिद को ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया। पुलिस ने आरोप लगाया कि यह साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान ध्यान आकर्षित करने के लिए रची गई थी।

हलफनामे में कहा गया, “इसका मकसद सीएए को भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सामूहिक अत्याचार के रूप में पेश करके इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। ये मुद्दा जानबूझकर चुना गया था, ताकि इसे ‘शांतिपूर्ण विरोध’ के नाम पर छुपाकर, लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक उत्प्रेरक (यानी, भड़काने वाली वजह) के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।”

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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चारकोप गोलीबारी मामला: रियल एस्टेट एजेंट फ्रेडी डी’लीमा पर हमले के प्रयास में चार और गिरफ्तार; कुल आरोपी अब पाँच

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मुंबई: चारकोप गोलीबारी मामले में, जिसमें 42 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रेडी डी’लीमा को निशाना बनाया गया था, मुंबई अपराध शाखा ने शुक्रवार को चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार लोगों की पहचान कांदिवली निवासी राजेश चौहान (42), विरार निवासी सुभाष मोहिते (44), पुणे निवासी मंगेश चौधरी (40) और ठाणे निवासी कृष्णा सिंह (25) के रूप में हुई है।

इन गिरफ्तारियों के साथ, मामले में आरोपियों की कुल संख्या पाँच हो गई है। गुरुवार को, चारकोप पुलिस ने हमले की योजना बनाने में कथित संलिप्तता के आरोप में 35 वर्षीय मुन्ना शेख उर्फ ​​गुड्डू नामक बार और रेस्टोरेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया था।

जाँच के दौरान, पुलिस को पता चला कि गुड्डू का डी’लीमा के साथ आर्थिक विवाद था। अधिकारियों को शक है कि गुड्डू ने डी’लीमा को खत्म करने के लिए शूटरों को किराए पर लिया होगा।

एक अधिकारी ने खुलासा किया कि गुड्डू और डी’लीमा दोनों एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अलग-अलग बिल्डरों के साथ पुनर्विकास सौदों में शामिल थे। इस परियोजना का मूल्य कथित तौर पर लगभग ₹4 करोड़ आंका गया था, जिसके कारण दोनों के बीच लंबे समय तक तनाव रहा होगा।

आशंका है कि इसी विवाद के चलते गुड्डू ने गोलीबारी की योजना बनाई होगी, हालाँकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस मकसद की पुष्टि नहीं की है। गुड्डू को 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चारकोप पुलिस मामले की जाँच जारी रखे हुए है।

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