राजनीति
‘मैं मजबूती से नहीं बोल सकती वरना ईडी मेरे घर आ जाएगी’, ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत करते हुए कहा कि अगर कोई कहता है कि धर्मनिरपेक्षता खराब है या लोकतंत्र खतरनाक है तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सकतीं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों को जीएसटी संग्रह का अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, जिससे देश में संघवाद कमजोर हो रहा है।
उन्होंने कहा, “अगर कोई कहता है कि धर्मनिरपेक्षता खराब है, समानता अकल्पनीय है, लोकतंत्र खतरनाक है और संघीय ढांचा एक आपदा है, तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।”
‘द टेलीग्राफ’ द्वारा ‘इस सदन का मानना है कि भारत को नए संविधान की आवश्यकता नहीं है’ विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय बहस के दौरान, ममता बनर्जी ने कहा कि जो कोई भी संविधान को बदलने का सुझाव देता है वह संभवतः एक विशेष विचारधारा या दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहा है। उन्होंने भारत के संभावित रूप से राष्ट्रपति चुनाव की ओर बढ़ने के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान की प्रस्तावना इसकी सच्ची भावना का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का संविधान लोकतंत्र, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखते हुए बहुत ही परिश्रमपूर्वक बनाया गया था।
बनर्जी ने कहा कि मौलिक अधिकारों और देश की संप्रभुता के बीच अच्छे संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
उन्होंने कहा, “अगर संविधान केवल एजेंसी द्वारा, एजेंसी के लिए और एजेंसी द्वारा चलाया जाएगा, तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।” उन्होंने कहा, “संविधान लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए है।”
उन्होंने कहा, “मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं दृढ़ता से कहूंगी तो कल ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) मेरे घर आ जाएगी।
“बनर्जी ने व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी की कि उन्होंने राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री जितना अच्छा प्रधानमंत्री उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी सभी दलों और नेताओं के प्रति राजनीतिक शिष्टाचार और सम्मान बनाए रखती है।
यह याद करते हुए कि डॉ. बी आर अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों और दूरदर्शिता ने एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी, जिससे सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई।
बनर्जी ने कहा कि संविधान ने विशाल देश की संस्कृति, भाषा, धर्म और समुदाय की विविधता के बीच एकता जगाने का भी कठिन काम किया और हर भारतीय को बांध कर रखा.
उन्होंने कहा कि देश की आवश्यकता के लिए संविधान में भी संशोधन किया गया है.
उन्होंने कहा, “लेकिन आजकल जो कुछ चल रहा है, मुझे डर लग रहा है। यह एक भयानक चीज है जो चल रही है। एक इंसान, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती।” उन्होंने सवाल किया कि लोकतंत्र और संविधान की क्या जरूरत है अगर “कोई हमें बताए कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए या कौन सी भाषा बोलनी चाहिए”।
उन्होंने कहा, “हम शांति से रहना चाहते हैं और हर किसी को ऐसा करने का अधिकार है।”
महाराष्ट्र
मुंबई में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में 6 अफगानी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में अवैध रूप से रह रहे 6 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को सूचना मिली थी कि अफगान नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, जिस पर यूनिट 1 और यूनिट 5 ने एक संयुक्त टीम बनाकर मुंबई के फोर्ट, धारावी-कुलाबा इलाके में छापेमारी की और 6 गैर-अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), मोहम्मद जाफर नबीउल्लाह (47), मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), अख्तर मोहम्मद जमालुद्दीन (47), जियाउल हक गौसिया खान (47), अब्दुल मनन खान (36) और असद शमशुद्दीन खान (36) के रूप में हुई है।
यूनिट 1 और 5 ने तकनीकी आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इन अफगान नागरिकों ने 2015, 2016, 2017 में वीजा प्राप्त किया था और भारत में बस गए थे उन्होंने फर्जी नामों से अपनी पहचान भी छिपाई थी। उनके असली नाम अब्दुल समद कंधार, मुहम्मद रसूल कमरुद्दीन कंधार, अमीलुल्लाह झाबुल, जिया-उल-हक अहमद काबुल, मुहम्मद इब्राहिम गजनवी काबुल, असद खान काबुल थे। इन सभी ने भारतीय दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और फिर उन्होंने भारतीय दस्तावेज तैयार किए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई की है और अफगान अवैध निवासियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लक्ष्मी गौतम और डीसीपी राज तिलक रोशन ने की है। उनके खिलाफ आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया गया है और पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
आज से तीन दिवसीय भारत दौरे पर रहेगा यूरोपीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के सात सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 27 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचेगा। आईएनटीए सदस्यों का यह दौरा 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधों पर चर्चा होगी।
वहीं, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के लिए आईएनटीए की स्थायी प्रतिवेदक क्रिस्टीना मैस्ट्रे और एसएंडडी आईएनटीए समन्वयक ब्रैंडो बेनिफी करेंगे।
बता दें, इस मिशन के दौरान, आईएनटीए सदस्य अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापार वार्ता में क्या-क्या अवसर और चुनौतियां हैं। आईएनटीए सदस्य मंत्रिस्तरीय और संसदीय दोनों स्तरों पर अलग-अलग बैठकें आयोजित करेंगे।
आईएनटीए सदस्य यूरोपीय व्यापार महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक करेंगे, और इसके अलावा सिविल सोसायटी के साथ विशिष्ट बैठकें आयोजित की जाएंगी।
दो सह-अध्यक्षों क्रिस्टीना मैस्ट्रे (एस एंड डी, स्पेन) और ब्रैंडो बेनिफेई (एस एंड डी, इटली) के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में जुआन इग्नासियो जोइदो (ईपीपी, स्पेन), वाल्डेमर बुडा (ईसीआर, पोलैंड), बैरी कोवेन (रिन्यू, आयरलैंड), विसेंट मार्जा इबानेज (स्पेन, ग्रीन्स/ईएफए), और भारत के साथ संबंधों के लिए ईपी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्ष एंजेलिका नीबलर (ईपीपी, जर्मनी) शामिल हैं।
इससे पहले 18 से 20 दिसंबर 2023 में एमईपी के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय संसद की दो समितियों, भारत के साथ संबंधों हेतु प्रतिनिधिमंडल (डी-आईएन) और सुरक्षा और रक्षा संबंधी उप-समिति (एसईडीई) के एमईपी सम्मिलित थे।
दोनों प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र, कानून के शासन का पालन, बहुपक्षवाद, नियमों पर आधारित व्यापार और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि जैसे साझा मूल्यों पर आधारित भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डिजिटल संवेद्यता, एआई और सामुद्रिक सुरक्षा पर सार्थक चर्चाएं की थीं।
यूरोपीय संसद के सदस्यों के इस दौरे ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों, हमारे साझा संसदीय मूल्यों और आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को गहन बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।
राजनीति
दुर्व्यवहार मामले में सीजेआई ने राकेश किशोर को किया माफ तो अवमानना की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

suprim court
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकील राकेश किशोर के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के खिलाफ अभद्र व्यवहार के मामले में अपराधी अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ने उदारता दिखाते हुए राकेश किशोर को माफ कर दिया है, इसलिए इस मामले को समाप्त माना जाएगा। हालांकि, अदालत ने ऐसे कृत्यों के महिमामंडन और भविष्य में रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार जारी रखने का संकेत दिया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि शुरुआत में मामला समाप्त हो गया था. जब सीजेआई ने किशोर को माफ कर दिया था, लेकिन राकेश किशोर ने मीडिया से कहा कि ‘भगवान ने मुझसे ऐसा करवाया’ और इस पर सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, जिससे न्यायपालिका का मजाक बन रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ एससीबीए की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना और सोशल मीडिया पर महिमामंडन रोकने के लिए आदेश की मांग की गई थी। विकास सिंह ने बताया कि राकेश किशोर ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपने कृत्य को दोहराने की कसम भी खाई।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने स्वीकार किया कि राकेश किशोर का व्यवहार ‘गंभीर आपराधिक अवमानना’ जैसा है, लेकिन जब सीजेआई ने माफ कर दिया, तो यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता। जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की अवमानना के मामलों में अवमानना कार्रवाई का निर्णय संबंधित जज पर निर्भर होता है।
विकास सिंह ने तर्क दिया कि सीजेआई की माफी उनकी व्यक्तिगत क्षमता में थी और इसे संस्थागत कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि राकेश किशोर के बाद के आचरण, जैसे मीडिया में दिए बयान, एक नया अपराध है।
जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर सहमति जताई और कहा कि ऐसे कृत्यों के महिमामंडन को रोकने के लिए निवारक दिशानिर्देश जारी करने पर विचार किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति को अनावश्यक महत्व देने से बचा जा सके।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चिंता का समर्थन करते हुए कहा कि नोटिस जारी करने से राकेश किशोर को पीड़ित की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है और विवाद भड़का सकता है।
आखिर में बेंच ने अपराधी अवमानना मामले में आगे न बढ़ाने का फैसला किया और सुनवाई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही, धर्मोपदेशक डॉ. केए पॉल द्वारा दायर रिट याचिका को भी सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया।
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