महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की पीठ ने कहा, “हम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे..।”
पीठ ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय के आदेश में टिप्पणियां केवल जमानत के हकदार होने तक ही सीमित थीं, इससे स्पष्ट है कि इन टिप्पणियों से मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही की योग्यता प्रभावित नहीं होगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे के संबंध में गलत निष्कर्ष निकाला, जो इस मामले में सह-आरोपी थे और बाद में सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने कहा कि बार मालिकों से एकत्र किया गया पैसा देशमुख के लिए था और अगर उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन जमानत नहीं मिल सकती।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जमानत के मामले में गुण-दोष के आधार पर हाईकोर्ट के आदेश में तभी हस्तक्षेप करेगा, यदि उसमें विकृति दिखेगी।
मेहता ने कहा कि वह आदेश में जो बड़ी विकृति है, उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पीठ ने पूछा कि देशमुख कितने समय से हिरासत में हैं।
देशमुख का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका मुवक्किल एक साल से हिरासत में है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक उसमें काई विकृति न हो।
मेहता ने कहा कि यह अपराध आतंकवाद से कम गंभीर नहीं है।
मेहता ने देशमुख के स्वास्थ्य के पहलू पर कहा कि जमानत पाने के लिए जिन बीमारियों का उल्लेख किया गया है, वे जीवनशैली से जुड़ी हुई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा सकता है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “देखिए, अगर कोई 35 साल का है तो उस पर कुछ अलग मानक लागू होंगे..।”
सिब्बल ने तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि धन की हेराफेरी की गई थी और बयानों से इसकी पुष्टि नहीं होती। उन्होंने कहा, “161 बयानों से काम नहीं चलेगा, आपको साबित करना होगा कि धन की हेराफेरी की गई थी।”
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख की जमानत याचिका को अनुमति दी थी।
इसने नोट किया था कि वाजे के बयानों में निश्चितता का अभाव था। वाजे ने एक बयान दिया था कि फरवरी और मार्च, 2021 के महीनों के दौरान 1.71 करोड़ रुपये की राशि बार मालिकों से कथित रूप से उगाही की गई और देशमुख के निजी सहायक को सौंपी गई।
सीबीआई ने देशमुख और उनके सहयोगियों पर 2019 और 2021 के बीच हुए कथित भ्रष्टाचार के लिए मामला दर्ज किया था। अप्रैल 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में जांच के निर्देश जारी किए। ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया था और पिछले साल उन्हें गिरफ्तार किया था।
महाराष्ट्र
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपियों की संपत्ति जब्त

मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में मुंबई आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि गबन की रकम से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने के बाद उसे कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 21 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिन्हें कुर्क करने की अनुमति दी गई है।
मुंबई शहर में 107 बीएनएसएस के तहत यह पहली कार्रवाई है जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई एओडब्ल्यू ने कहा कि जब्त संपत्तियों से बरामद राशि का भी अनुमान लगाया जाएगा। मुंबई में हुए बैंक घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।
अपराध
मुंबई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार, बिश्नोई गैंग को मुंबई क्राइम ब्रांच का झटका

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के पांच शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन शूटरों के कब्जे से 5 रिवॉल्वर और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुंबई पुलिस भी इन शूटरों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया और घटना को टाल दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन पांचों को अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। वे यहां बड़ी तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही वारदात को नाकाम कर दिया।
गिरफ्तार आरोपियों में विकास ठाकुर, समित दिलावर, देवेन्द्र रूपेश सक्सैना, श्रेया सुरेश यादव, विवेक गुप्ता शामिल हैं। विकास ठाकुर वर्सोवा अंधेरी के रहने वाले हैं, समित मुकेश कुमार दिलावर सोनीपत, हरियाणा के रहने वाले हैं, देवेन्द्र रूपेश सक्सेना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, श्रेया सुरेश यादव जगदीशपुर, बिहार की रहने वाली हैं और विवेक कुमार गुप्ता रामपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं।
उनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं और अपराध शाखा ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 3 और 25, धारा 55 और 61 (2) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाए थे।
सलमान खान की शूटिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की सख्त कार्रवाई के चलते गैंग की कमर टूट चुकी है और अब क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका दिया है और इसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा मामले की आगे जांच कर रही है।
महाराष्ट्र
बीड मक्का मस्जिद बम विस्फोट की एटीएस जांच जारी

मुंबई: मुंबई की मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। एटीएस की टीम ने यहां पहुंचकर स्थानीय पुलिस से मामले से जुड़ी सारी जानकारी ली। पुलिस ने दो आतंकवादियों विजय रामा और श्री राम अशोक के आतंकवादी गतिविधियों से संबंधों की भी जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, दोनों को जेटलिन छड़ें किसने उपलब्ध कराईं और आतंकियों ने मस्जिद को क्यों निशाना बनाया, एटीएस इन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।
एटीएस ने उन दो आतंकवादियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है जिन्हें बम विस्फोट के बाद स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों से भी पूछताछ करेगी। जेट ईंधन खरीदने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिना लाइसेंस के उन्हें जेट ईंधन किसने उपलब्ध कराया? यह एक मस्जिद पर आतंकवादी हमला था। इसलिए मुसलमान भी मांग कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों पर यूएपीए एक्ट और देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए।
एटीएस सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बीड में मस्जिद बम विस्फोट के बाद एटीएस ने स्थानीय पुलिस थाने के साथ मिलकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा आतंकवादी संबंधों, वित्तपोषण, जेटलाइनर की आपूर्ति तथा किसके निर्देश पर विस्फोट किया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। एटीएस प्रमुख नोएल बजाज ने एटीएस जांच की पुष्टि करते हुए कहा कि एटीएस जेटलाइनरों से संबंधित इस प्रकार के विस्फोटों और आतंकवादी मामलों की जांच करती है। इसलिए एटीएस भी बीड मस्जिद विस्फोट की जांच कर रही है और इसमें कई बिंदुओं और हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि बीड विस्फोट मामले में और लोगों की गिरफ्तारी की जा सके। विस्फोट के बाद बीड में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। ईद से पहले हुए विस्फोट के बाद बीड में शांतिपूर्ण ईद मनाई गई। एटीएस बम विस्फोट से पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो आतंकवादियों द्वारा पोस्ट किए गए स्टेटस अपडेट और विस्फोट से पहले मस्जिद को उड़ाने की धमकी की भी जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि किसके इशारे पर दोनों ने मस्जिद को गिराने की धमकी दी थी और मुसलमानों के खिलाफ अभद्र जाति-संबंधी गालियां दी थीं।
एटीएस ने यह भी दावा किया है कि इस मामले की जांच में प्रगति हुई है। एटीएस की जांच के बाद अब इन आतंकियों के बेनकाब होने की संभावना स्पष्ट हो गई है। एटीएस यह भी जांच कर रही है कि क्या इन दोनों ने आतंकी हमले और बम विस्फोट से पहले कितनी बैठकें की थीं और इन बैठकों में कितने लोग शामिल थे, या फिर क्या इन दोनों ने ही इस विस्फोट की साजिश को अंजाम दिया था। इस मामले में एटीएस जांच में भी प्रगति हुई है।
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