महाराष्ट्र
हिजाब विवाद: याचिकाकर्ताओं ने कहा- सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते
हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्राओं के वकील ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है।
इस बीच, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की र्पिोटिंग से मीडिया को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दरअसल बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि हिजाब मामले का उन राज्यों में मतदान पर असर पड़ेगा जहां चुनाव चल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने कहा कि हम लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर सकते हैं और वही हमारे हाथ में है। हम मीडिया को नहीं रोक सकते।
सोमवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पीठ को बताया कि कॉलेज विकास समिति (सीडीसी) के पास वर्दी पर नियम बनाने के लिए कोई कानूनी वैधानिक आधार नहीं है।
उन्होंने तर्क देते हुए कहा, “इस संबंध में सरकार का निर्णय बुद्धि की कमी को दर्शाता है और समिति का नेतृत्व करने वाला एक विधायक मौलिक अधिकारों पर फैसला करेगा। हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाना कानूनी नहीं है।”
कामत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी केंद्रीय स्कूल हिजाब पहनने की अनुमति दे रहे हैं और याचिकाकर्ता लंबे समय से उसी रंग का हिजाब पहन रहे हैं, जैसी स्कूलों की वर्दी है।
उन्होंने कहा, “राज्य ने अपने सकरुलर में सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए एक घातक गलती की है। सरकार द्वारा उद्धृत आदेश में अनुच्छेद 21 का भी उल्लेख नहीं है, जिसके आधार पर हिजाब को प्रतिबंधित करने वाला सकरुलर जारी किया गया है।”
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कामत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर दिया गया सरकारी आदेश दिमाग का गैर-उपयोग है।
उनका कहना है कि यह सरकारी आदेश अनुच्छेद 25 के तहत है और यह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। हिजाब की अनुमति है या नहीं, यह तय करने के लिए कॉलेज कमेटी का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह से अवैध है।
बहस के दौरान कामत ने कहा कि जहां तक मुख्य धार्मिक प्रथाओं का संबंध है, वे अनुच्छेद 25(1) से आते हैं और यह पूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मूल धार्मिक प्रथाएं सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं या ठेस पहुंचाती हैं तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना राज्य की एक निहित जिम्मेदारी है और वह अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता है।
एडवोकेट कामत ने दलील दी कि बेंच को छात्रों को वर्दी जैसे रंग के हिजाब पहनने की अनुमति देनी चाहिए।
इसके बाद पीठ ने मामले को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया।
पीठ ने पिछले हफ्ते एक अंतरिम आदेश दिया था कि स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए अदालत के अंतिम आदेश तक किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है। इस अंतरिम आदेश के बाद स्कूल और कॉलेज परिसर में हिजाब और भगवा शॉल दोनों के उपयोग पर रोक है।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि वह केवल उचित समय पर हस्तक्षेप करेगा। राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा तक स्कूलों को फिर से खोल दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही कॉलेजों को फिर से खोलने पर विचार किया जाएगा।
उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में पिछले महीने छह छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जिसके बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और अब इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है।
महाराष्ट्र
कल्याण कॉलेज नमाज़ विवाद: SIO ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

SIO ने मुंबई के कल्याण कॉलेज में नमाज़ पढ़ने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर, SIO के स्टेट सेक्रेटरी अज़ीज़ अहमद ने कहा कि कल्याण के आइडियल कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी एंड रिसर्च में हुई घटना बहुत निंदनीय और अस्वीकार्य है, जहाँ बजरंग दल से जुड़े गुंडों ने कॉलेज कैंपस में घुसकर, नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स को धमकाया और परेशान किया और यहाँ तक कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने बैठाने की कोशिश की। यह घटना धार्मिक आज़ादी और एकेडमिक कैंपस की पवित्रता पर सीधा हमला है।
SIO इस घटना की कड़ी निंदा करता है और प्रभावित स्टूडेंट्स के साथ पूरी एकजुटता दिखाता है। हम महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से मांग करते हैं कि वे जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। हम पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी से अपील करते हैं कि वे धार्मिक सद्भाव बनाए रखें और ऐसे सांप्रदायिक रवैये के खिलाफ एकजुट रहें और मजबूत एकजुटता दिखाएं।
महाराष्ट्र
मुंबई मौसम अपडेट, 26 नवंबर: धुंध भरा आसमान, खराब दृश्यता बनी हुई है, AQI बढ़कर 256 हो गया है और वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँच गई है;

WETHER
मुंबई: मुंबई में बुधवार की शुरुआत धुंध की चादर में हुई, शहर के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर दर्ज किया गया, जबकि मौसम विभाग के डैशबोर्ड पर धूप खिली हुई दिखाई दे रही थी। सुबह 8 बजे की वास्तविक वायु गुणवत्ता रीडिंग में AQI 246 दर्ज किया गया, जो एक गंभीर श्रेणी है और संवेदनशील निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ पैदा करता है।
AQI.in के अनुसार, PM10 की सांद्रता लगभग 228 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही, जबकि PM2.5 की सांद्रता 171 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई, जो सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का स्तर भी बढ़ा हुआ था, सुबह के अपडेट में CO का स्तर 1000 पीपीबी तक पहुँच गया। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि मुंबई की हवा में प्रदूषण के मिश्रण में पार्टिकुलेट मैटर का कितना दबदबा बना हुआ है।
दिलचस्प बात यह है कि मौसम लगभग साफ़ रहा, बादल शून्य प्रतिशत रहे और सुबह 8 बजे के आसपास तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का स्तर 79 प्रतिशत रहा, जिससे मुंबई के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता घटकर 2.1 किलोमीटर रह गई।
धुंध के बावजूद, हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो प्रदूषकों को तितर-बितर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। दिन के मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार, तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, और बारिश की कोई उम्मीद नहीं है।
ठंडे दिनों की शुरुआत के साथ, मुंबई का प्रदूषण स्तर पारंपरिक रूप से बढ़ जाता है क्योंकि वायुमंडल धूल, वाहनों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक प्रदूषकों को ज़मीन के पास जमा कर लेता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि तेज़ हवाओं के न चलने से सूक्ष्म कण आकाश में जम जाते हैं, जिससे धूप निकलने पर भी लंबे समय तक धुंध छाई रहती है।
स्वास्थ्य परामर्श में सुरक्षात्मक मास्क पहनने, अत्यधिक कठिन बाहरी व्यायाम को सीमित करने तथा बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण के चरम घंटों के दौरान घर के अंदर रखने की सलाह दी गई है।
फिलहाल, शहर पर धुंध छाई हुई है, जो इस बात की स्पष्ट याद दिलाती है कि मुंबई की सर्दियों की सुबहें अब न केवल ठंडी हैं, बल्कि तेजी से जहरीली होती जा रही हैं।
महाराष्ट्र
गोरेगांव RA सिग्नल पर हत्या की कोशिश के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक, 22 नवंबर को शिकायत करने वाला ज़ोहैब नईम बेग, 22, गोरेगांव में RA सिग्नल पर अपनी मोटरसाइकिल से गुज़र रहा था। सिग्नल बंद होने की वजह से, तीन अनजान हमलावरों ने उस पर हमला किया और मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली और बिना किसी वजह के उसके पेट में धारदार हथियार से वार कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी। शिकायत करने वाले और उसके दोस्त के बयान के मुताबिक, गोरेगांव इलाके से RA के एक आदमी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हत्या की कोशिश में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान नईम शहाबुद्दीन धोबी, 26, समीर शहाबुद्दीन धोबी, 30, और विनोद कुमार पडियाजी, 29 के तौर पर हुई है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के आदेश पर किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या का हथियार भी ज़ब्त कर लिया गया है।
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