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जैकलीन के खिलाफ नोरा फतेही के मानहानि मामले की सुनवाई 21 जनवरी को

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Jacqueline Fernandez

नई दिल्ली, 19 दिसंबर : यहां की पटियाला हाउस अदालत ने बॉलीवुड अदाकारा नोरा फतेही द्वारा अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को 21 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पटियाला हाउस अदालत के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने मानहानि का यह मामला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कपिल गुप्ता को सौंप दिया और उन्होंने इसे अगले महीने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया।

नोरा ने 12 दिसंबर को यहां की एक अदालत में जैकलीन के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जैकलीन ने उनके खिलाफ ‘दुर्भावनापूर्ण कारणों’ और उनके करियर को नष्ट करने के लिए अपमानजनक आरोप लगाए।

नोरा के अनुसार, जैकलिन ने अपने हितों को आगे बढ़ाने और उनके करियर को नष्ट करने के लिए उन्हें आपराधिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि वे दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और दोनों की समान पृष्ठभूमि है।

यह कहते हुए कि उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, नोरा ने जोर देकर कहा कि कलाकारों का करियर पूरी तरह से उनकी प्रतिष्ठा पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैकलीन ने उनका आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पतन सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

आईएएनएस को उपलब्ध हुई शिकायत की प्रति में नोरा ने यह भी दावा किया है कि जैकलीन ने एक अन्य आपराधिक कार्रवाई से खुद को दूर करने का दुर्भावनापूर्वक प्रयास किया है।

नोरा ने अपने वकील वकील विक्रम चौहान के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है, “जैकलीन फर्नाडीज भी अभिनेत्री हैं और फिल्म उद्योग में काफी प्रसिद्ध हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण कारणों से नोरा फतेही पर मानहानिकारक आरोप लगाए गए। इसके अलावा, जैकलीन ने शिकायतकर्ता को आपराधिक रूप से बदनाम करने की मांग की, ताकि वह अपने हितों को आगे बढ़ा सकें और बॉलीवुड में नोरा के करियर को नष्ट कर सकें।”

नोरा ने आगे आरोप लगाया है कि जैकलीन ने उनके खिलाफ झूठा बयान दिया।

पेश की गई दलील में नोरा ने कहा है, “जैकलीन ने मुझे अनावश्यक रूप से इस मामले में घसीटा और बदनाम किया है, क्योंकि मैं और वह एक ही इंडस्ट्री में हैं। वह पूरी तरह से जानती हैं कि किसी भी कलाकार का व्यवसाय और उनका करियर पूरी तरह से उनकी प्रतिष्ठा पर आधारित है। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि मुझ पर लांछन गलत इरादे से लगाया गया है और इस तरह के लांछन से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा।”

याचिका के मुताबिक, नोरा ने जैकलीन पर कुछ मीडिया प्लेटफर्मो पर भी उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था, ताकि उनकी प्रतिष्ठा को कम किया जा सके। 2 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोरा से चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी।

दोनों अभिनेत्रियों ने मामले में गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराया था।

इससे पहले, जैकलीन से संबंधित 7.2 करोड़ रुपये की फिक्स डिपोजिट ईडी ने कुर्क किया था और इसे अभिनेत्री को उपहारों से प्राप्त अपराध की आय करार दिया था।

पिछले साल फरवरी में ईडी ने चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपनी पहली पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और कहा था कि पिंकी ने चंद्रशेखर को बॉलीवुड अभिनेत्रियों से मिलवाया था।

चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि पिंकी ईरानी जैकलीन के लिए महंगे उपहारों का चयन करती थी और बाद में चंद्रशेखर द्वारा भुगतान किए जाने के बाद अभिनेत्रियों को उनके घर पहुंचा देती थी। ईडी ने पिछले साल दिसंबर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत के समक्ष इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी।

चंद्रशेखर ने अलग-अलग मॉडलों और बॉलीवुड हस्तियों पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने उससे उपहार लेने से इनकार कर दिया था।

महाराष्ट्र

नवी मुंबई हादसा: महापे में हाइड्रा क्रेन के कुचलने से ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत

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CRIME

नवी मुंबई: 24 जुलाई की दोपहर एक दुखद घटना घटी, जहाँ महापे सर्कल पर काम कर रहे 42 वर्षीय एक ट्रैफिक कांस्टेबल को हाइड्रा क्रेन ने टक्कर मार दी और वह उसके अगले पहिये के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना गुरुवार दोपहर की है। डीसीपी (ट्रैफिक) तिरुपति काकड़े ने बताया कि दिवंगत ट्रैफिक कांस्टेबल गणेश पाटिल महापे ट्रैफिक यूनिट में तैनात थे।

गुरुवार को, पाटिल और उनके सहयोगियों को महापे सर्कल में भारी ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया था। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि हाइड्रा क्रेन का मुख्य हुक ब्लॉक ड्राइवर की सीट के सामने खड़े पाटिल से टकराया, जिससे वह गिरकर चलती क्रेन के अगले पहिये के नीचे आ गए। फिर भी, हम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाँच करके इसकी पुष्टि करेंगे।

इससे पहले, वडगांव मावल पुलिस स्टेशन के 41 वर्षीय हेड कांस्टेबल मिथुन वसंत धेंडे की वडगांव फाटा के पास पुराने पुणे-मुंबई हाईवे पर एक तेज़ रफ़्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। पुलिस कार्रवाई के बाद ट्रक चालक रेहान इसब खान (24) और उसके सहायक उमर दीन मोहम्मद (19) को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना रात करीब 9:35 बजे हुई जब ट्रक लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिसके बाद कई राहगीरों ने अलर्ट जारी किया।

ट्रक को रोकने के बाद, वह पहले तो रुका, लेकिन जब धेंडे उसके पास पहुँचा, तो ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ कर दी और उसे टक्कर मार दी। धेंडे की मौके पर ही मौत हो गई। महालुंगे में तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तारियाँ हुईं और ट्रक ज़ब्त कर लिया गया। दोनों संदिग्धों पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने धेंडे के परिवार के लिए अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने की पुष्टि की है। धेंडे इस दुखद क्षति के कारण अपने पीछे एक शोकाकुल परिवार छोड़ गए हैं।

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महाराष्ट्र

महायोति मंत्रिमंडल में फेरबदल, विवादित मंत्रियों की कुर्सी खतरे में

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मुंबई: महाराष्ट्र महायोति सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना अब स्पष्ट हो गई है। संजय गायकवाड़ द्वारा एमएएल छात्रावास में एक कर्मचारी पर की गई हिंसा, गोपीचंद्र पडलकर और जितेंद्र अहवत के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और कृषि मंत्री कोकाटे द्वारा विधानसभा में जंगली रमी खेलने का वीडियो वायरल होने के बाद, कई मंत्रियों को आराम देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में कई विवादास्पद मंत्रियों के विभाग छीने जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं। महायोति में अजित पवार, राकांपा, शिंदे सेना और भाजपा के मंत्री शामिल हैं। ऐसे में कई मंत्रियों के खिलाफ जांच और उनके विवादास्पद बयानों से जनता के बीच सरकार की छवि धूमिल हुई है। इसे देखते हुए, महायोति मंत्रिमंडल में फेरबदल और बदलाव की संभावना अब स्पष्ट हो गई है। 100 दिनों में मंत्रियों के कामकाज का निरीक्षण और ऑडिट करने के बाद कई मंत्रियों को आराम देने की योजना है। कोकाटे पर लगे आरोपों के बाद अब एनसीपी अजित पवार गुट के धर्मराव उतरम को मंत्रालय दिए जाने की चर्चा और अफवाहें हैं। कई नए चेहरों को भी मंत्रालय में शामिल किए जाने की संभावना है।

कोकाटे ने उतरम की आलोचना करते हुए कहा है कि मेरे पास 30 से 35 साल का अनुभव है, मैंने कई मंत्रालय संभाले हैं, मुझे पता है कि लोगों से अच्छे संबंध कैसे बनाए रखने हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय मिलने के बाद पाबंदियाँ लगती हैं और उसी के अनुसार विचार-विमर्श करना होता है और इन पाबंदियों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उतरम के बारे में फैसला एनसीपी नेता अजित पवार लेंगे। स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए महायोद्धा सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है और अजित पवार अपने विदर्भ दौरे के दौरान उतरम के बारे में फैसला ले सकते हैं। विवादित मंत्रियों और माणिक राव कोकाटे की कुर्सी खतरे में है। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बदलाव तय है।

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महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले पर लगाई रोक

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नई दिल्ली, 24 जुलाई 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई उपनगरीय ट्रेन धमाकों के मामले में पहले दोषी ठहराए गए 12 लोगों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया जारी रहने तक आरोपियों को फिलहाल फिर से जेल नहीं भेजा जाएगा।

यह कदम महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के कुछ ही दिनों बाद आया है। सरकार ने सभी 12 दोषियों को बरी किए जाने पर गंभीर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

मामले की पृष्ठभूमि

11 जुलाई 2006 को मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लाइन की लोकल ट्रेनों में शाम के व्यस्त समय के दौरान एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। इन सिलसिलेवार धमाकों में लगभग 190 लोगों की मौत हुई थी और 800 से अधिक घायल हुए थे। यह भारत के इतिहास में सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक था।

2015 में एक विशेष अदालत ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत 12 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें से पांच को मौत की सज़ा और बाकी को उम्रकैद दी गई थी। हालांकि, जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोषियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ पेश सबूत कमजोर, अविश्वसनीय थे और गवाहियों में विरोधाभास तथा जांच में प्रक्रियात्मक खामियां थीं।

सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी

राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट के बरी करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि भले ही हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल निलंबित है, लेकिन जिन आरोपियों को रिहा किया जा चुका है, उन्हें इस समय वापस जेल जाने की जरूरत नहीं है।

सरकार का पक्ष

महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय को अत्यंत चिंताजनक बताया। सरकार का कहना है कि निचली अदालत में हुई सुनवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हुई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों—जैसे कबूलनामे और जब्त सामग्रियां—को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मूल दोषसिद्धि को बहाल करने की अपील की, ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिल सके।

आगे की राह

सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के फैसले और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश साक्ष्यों की गहन समीक्षा करेगा। अंतिम निर्णय यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि भविष्य में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और अभियोजन किस प्रकार किया जाएगा—विशेषकर कबूलनामों, फोरेंसिक सबूतों और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन के संदर्भ में।

यह मामला अपनी ऐतिहासिक गंभीरता और न्याय प्रणाली पर इसके प्रभावों के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ितों के परिवार, कानून विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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