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Friday,19-December-2025
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अपराध

गुजरात दंगे पूर्व नियोजित नहीं, अधिकारियों की निष्क्रियता आपराधिक साजिश नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह साबित करने के लिए कोई आधार (नो टाइटल ऑफ मैटेरियल) नहीं है कि 2002 के गुजरात दंगे पूर्व नियोजित थे और राज्य के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ राज्य प्रायोजित अपराध के रूप में घोषित करने का आधार नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा: “यह देखने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता की याचिका का समर्थन करने के लिए सामग्री का कोई शीर्षक नहीं है, बहुत कम मूर्त सामग्री है कि गोधरा की घटना 27 फरवरी, 2002 को राज्य में उच्चतम स्तर पर रची गई आपराधिक साजिश के कारण सामने आई थी और इसके बाद की घटनाएं एक पूर्व नियोजित घटना थी।”

यह नोट किया गया कि राज्य प्रशासन के एक वर्ग के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता या विफलता राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश का अनुमान लगाने या इसे अल्पसंख्यक के खिलाफ राज्य प्रायोजित अपराध (हिंसा) के रूप में परिभाषित करने का आधार नहीं हो सकता है।

2002 के दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य को एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखते हुए, पीठ ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के राज्य प्रायोजित भंग होने के बारे में विश्वसनीय सबूत होना चाहिए, न कि स्वत:स्फूर्त या अलग-अलग उदाहरणों या विफलता की घटनाओं की ओर से इसे पेश किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने सुझाव दिया था कि उच्चतम अधिकारियों द्वारा रची गई पूर्व-नियोजित साजिश के तहत ट्रेन की दो बोगियों में आग लगा दी गई थी। यह केवल कल्पना है, बेतुका और एसआईटी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से गोधरा घटना से संबंधित जांच सहित कठोर तथ्यों की अवहेलना है। उस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। उक्त घटना के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी की संलिप्तता को स्थापित किया गया और उसकी अपील इस अदालत में लंबित है।”

अपराध

महाराष्ट्र: बारामती की एक महिला को नौकरी का लालच देकर बीड में तीन पुरुषों ने बलात्कार किया

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CRIME

बीड (महाराष्ट्र): पुलिस ने बताया कि पुणे जिले के बारामती की एक महिला को नौकरी दिलाने का लालच देकर महाराष्ट्र के बीड जिले में तीन पुरुषों ने कथित तौर पर बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि कथित घटना छह महीने पहले हुई थी और इस संबंध में कुछ दिन पहले एक महिला सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी महिला ने बीड जिले के अंबाजोगाई स्थित एक कला केंद्र में नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया।

हालांकि, पीड़िता के यहां पहुंचने के बाद, महिला और दो अन्य व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और उसे जबरन कस्बे के एक लॉज में ले गए, जहां कथित तौर पर तीन पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया, अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के भी प्रयास किए गए थे।

पीड़िता हाल ही में अपनी मां से संपर्क करने में कामयाब रही, जो तुरंत अंबाजोगाई पहुंची, अपनी बेटी को बचाया और उसे वापस बारामती ले आई।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बारामती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच के लिए मंगलवार को इसे अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस ने आगे बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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अपराध

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 साल से फरार रोहित बलारा को किया गिरफ्तार, पैरोल पर आने के बाद से था फरार

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पैरोल पर 5 साल से फरार रोहित बलारा को द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी को नेब सराय थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह 2021 से फरार था।

पुलिस के अनुसार, रोहित बलारा को कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में 90 दिनों की इमरजेंसी पैरोल दी गई थी, लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। जेल प्रशासन की तरफ से बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार फरार चल रहा था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार इसके घर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पुलिस के आने की सूचना उसे पहले ही मिल जाती थी और वो फरार हो जाता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर गौतम मलिक ने किया। टीम ने मुखबिर की सूचना और एडवांस्ड मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से फरार आरोपी बलारा को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। बलारा पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था। आखिरकार टीम को पुख्ता सूचना मिली कि रोहित बलारा द्वारका में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर टीम ने इलाके को घेरकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि रोहित बलारा नेब सराय का ही निवासी है और उसने स्थानीय सरकारी स्कूल से सातवीं तक पढ़ाई की है। वर्ष 2019 में लंबी जांच और ट्रायल के बाद उसे दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। गिरफ्तारी के साथ ही वर्षों से फरार आरोपी को भगाने में कई लोग शामिल थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहित बलारा से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे सभी लोगों का नाम जल्द से जल्द सामने आ सके।

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अपराध

कर्नाटक के लोकप्रिय यूट्यूब लोक गायक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज

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बागलकोट (कर्नाटक), 16 दिसंबर: कर्नाटक पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मशहूर यूट्यूब लोक गायक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही, उन पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) भी लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता बेलगावी की रहने वाली है और एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में डांस करने आई थी। यह घटना 24 अक्टूबर को हुई थी। आरोपी एक धार्मिक कार्यक्रम के मौके पर एक गांव में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में गाने आया था।

शिकायत में पीड़िता का आरोप है कि इवेंट के दौरान, आरोपी सिंगर और दूसरे लोग उसे एक लॉज में ले गए और यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने आगे कहा कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया और घटना का वीडियो भी बनाया। लड़की ने इस अपराध के लिए एक सिंगर समेत कुल सात लोगों पर आरोप लगाया है।

पीड़िता के बयान के आधार पर शिकायत शुरू में 14 दिसंबर को चिक्कोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसके बाद, घटना की जगह के आधार पर, 15 दिसंबर को केस बागलकोट जिले के महालिंगपुरा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया।

फिलहाल, महालिंगपुरा स्टेशन में आरोपी सिंगर और छह अन्य लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि वे तथ्यों की जांच कर रहे हैं।

मालूम हो कि 11 दिसंबर को शिवमोग्गा की एक फास्ट-ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने 2023 में भद्रावती शहर में एक 17 साल की लड़की के साथ रेप और मारपीट के मामले में 21 साल के एक बदमाश को 30 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही, दोषी पर 1.8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

आरोपी को पीड़िता की मां की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसके खिलाफ लड़की से शादी का वादा करके रेप करने का आरोप पत्र दायर किया गया था। इससे पहले, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था और रिहाई के बाद वह तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल था। पॉस्को मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दूसरे मामलों के बारे में सबूत पेश किए थे।

11 अक्टूबर को कुंबलगोडु पुलिस ने एक 25 साल के प्राइवेट फर्म के कर्मचारी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने अपने अपार्टमेंट में एक 10 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया। यह घटना तब सामने आई जब लड़की ने अपनी मां को आरोपी द्वारा की गई हरकत के बारे में बताया।

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