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Wednesday,09-April-2025
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गोवा : कांग्रेस के पूर्व विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी पर सुनवाई फिर शुरू

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Rajesh-Patnekar

कांग्रेस के 10 पूर्व विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने संबंधी याचिका पर गोवा के स्पीकर राजेश पाटेकर ने शुक्रवार को फिर से सुनवाई शुरू की। ये विधायक कांग्रेस छोड़कर जुलाई, 2019 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि इस महीने की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में सुनवाई कर 26 फरवरी को याचिका का निस्तारण करें। इसी के मद्देनजर स्पीकर ने फिर सुनवाई प्रारंभ की है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में पटनेकर ने एक अर्जी दी जिसमें यह कहते हुए कोर्ट के निर्देश के बाबत स्पष्टीकरण मांगा गया कि एक दिन में सुनवाई की कार्यवाही पूरी करना संभव नहीं है।

राज्य विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए याचिकाकर्ता और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए स्पीकर बाध्य हैं।

चोडनकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्पीकर आज उस याचिका पर अंतिम फैसला देंगे, जिसे मैंने डेढ़ साल पहले दायर किया था। हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत के संविधान का सम्मान करेंगे और जिस पर पर वह बैठे हैं, उसकी संवैधानिक गरिमा को बरकरार रखेंगे। उन्हें सिर्फ एक आदेश देना है – या हमारे पक्ष में अथवा हमारी याचिका खारिज कर दें, लेकिन आज उन्हें इसका निस्तारण करना होगा।

राष्ट्रीय समाचार

सड़क चौड़ीकरण के लिए जयपुर में चला जेडीए का बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

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जयपुर, 9 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जयपुर के 200 फीट बायपास से खातीपुरा झारखंड मोड़ तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जेडीए के जोन 7 के तहत आने वाली इस सड़क को 160 फीट चौड़ा करने का लक्ष्य है, ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके। हाईकोर्ट ने पिछले साल 21 नवंबर को जेडीए को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।

जेडीए ने इस कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने के लिए पांच टीमें गठित की हैं। इन टीमों ने सबसे पहले सड़क की सीमा का डिमार्केशन किया और अतिक्रमण के दायरे में आने वाली संरचनाओं को चिह्नित किया। इसके बाद अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया। जेडीए के इस कदम का असर भी दिखाई दिया, क्योंकि नोटिस मिलने के बाद कई लोगों ने अपने स्तर पर ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। जो बाकी थे, उन्हें हटाने के लिए जेडीए का दस्ता सक्रिय रूप से जुट गया।

यह जयपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो 200 फीट बाईपास से खातीपुरा और झारखंड मोड़ को जोड़ता है। पिछले कुछ सालों में इस इलाके में बढ़ते ट्रैफिक और अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भी इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब इस दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है।

जेडीए अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हो रही है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के बाद सड़क को 160 फीट चौड़ा करने का काम शुरू होगा, जिससे न केवल यातायात की समस्या कम होगी, बल्कि क्षेत्र का विकास भी होगा। स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।

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महाराष्ट्र

शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

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मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।

इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।

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