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Saturday,11-October-2025
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पाक के नापाक इरादों को जर्मन खुफिया एजेंसी ने उजागर किया

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German-Intelligence-Agency

जर्मन राज्य सारलैंड की एक घरेलू खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान अपने ‘कट्टर दुश्मन’ भारत के खिलाफ एक गंभीर निवारक क्षमता बनाए रखने के लिए व्यापक जनसंहार के हथियार (डब्ल्यूएमडी) के लिए तकनीक की तलाश में था।

इजरायल के दयेरुशलम पोस्ट ने खुलासा किया है। पश्चिम जर्मन राज्य सारलैंड द्वारा जारी एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान, पाकिस्तान और कुछ हद तक सीरिया ने माल की खरीद के साथ व्यापक जनसंहार के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली को जानने के प्रयास किए हैं और वह हथियारों के आगे के विकास के लिए भी प्रयासरत रहे हैं।

पिछले सप्ताह जारी ‘ओवरव्यू ऑफ द सिचुएशन’ शीर्षक वाली खुफिया रिपोर्ट में जर्मनी और अन्य जगहों पर पाकिस्तान की स्पष्ट रूप से अवैध परमाणु हथियारों की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।

अखबार ने 112 पन्नों की रिपोर्ट के हवाले से बताया, “पाकिस्तान एक व्यापक परमाणु और वाहक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम संचालित कर रहा है और ‘कट्टर दुश्मन’ भारत के खिलाफ एक गंभीर निवारक क्षमता को बनाए रखने के लिए विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रयास जारी रखे हुए है। हालांकि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रमुख घटकों की जरूरत है। (नियंत्रण प्रौद्योगिकी सहित) जो विदेशों से खरीदे जाते हैं।”

आतंकवाद निरोधक विशेषज्ञों ने लंबे समय से पाकिस्तान पर तालिबान जैसे आतंकवादी आंदोलनों को प्रायोजित करने और उन्हें संरक्षित करने का आरोप लगाया है।

जर्मन खुफिया ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पाकिस्तान, ईरान और सीरिया की संचालन रणनीति को बताया है।

इसके अलावा बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्य की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के प्रसार पर जारी इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कैसे पाकिस्तान जैसे देश जर्मनी में अवैध हथियारों की खरीद, तैनाती और प्रभाव पर अपना काम जारी रखे हुए हैं। अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक और कई उच्च-तकनीकी कंपनियों के होने के कारण, जर्मनी ऐसे देशों के संचालन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

बाडेन-वुर्टेमबर्ग की 181 पन्नों की रिपोर्ट में पाकिस्तान के व्यापक सैन्य परमाणु कार्यक्रम का भी खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, “राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश इसी तकनीक को अनुकूलित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान कई वर्षों से असैन्य परमाणु हथियारों के अलावा एक व्यापक सैन्य परमाणु हथियार और वितरण कार्यक्रम चला रहा है। यह मुख्य रूप से ‘कट्टर-दुश्मन’ भारत के खिलाफ है, जिसके पास परमाणु हथियार भी हैं। रखरखाव और विकास के लिए, पाकिस्तान अन्य चीजों के अलावा पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है।”

हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ दिनों पहले बताया था कि पाकिस्तान ने जर्मनी से अपनी पनडुब्बियों को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन (एआईपी) सिस्टम देने का अनुरोध किया था, लेकिन जर्मनी ने मना कर दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की अध्यक्षता वाले सिक्योरिटी पैनल ने ये फैसला लिया। पाकिस्तान ने जर्मनी से एयर एआईपी की मांग इसलिए की थी, ताकि वह अपनी पनडुब्बियों को रिचार्ज कर सके और लंबे वक्त तक पानी के अंदर रह सके।

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यमन के हूती समूह ने दागी बैलेस्टिक मिसाइल, इजरायली सेना ने हवा में किया नष्ट

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सना, 26 सितंबर। यमन के हूती समूह ने गुरुवार रात इजरायल पर मिसाइल दागी। इसके बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया। जान बचाने के लिए हजारों इजरायली लोगों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

शुक्रवार को हूती द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि गुरुवार रात दक्षिणी तेल अवीव के जाफा क्षेत्र में एक ‘संवेदनशील लक्ष्य’ की ओर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई।

यह मिसाइल हमला गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के अटैक और यमन की राजधानी सना पर कुछ घंटे पहले हुए इजरायली हवाई हमलों के जवाब में किया गया था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सरिया ने चेतावनी दी कि बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और लाल सागर के संकरे पानी से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों को हूती बलों को अपनी पहचान बतानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन पर हमला किया जाएगा।

गुरुवार रात एक बयान में इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि हवाई रक्षा प्रणालियों ने यमन में हूतियों द्वारा दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया।

यह हमला गुरुवार शाम सना में हूती ठिकानों पर इजरायल के कई हवाई हमलों के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और 142 लोग घायल हो गए।

आईडीएफ ने कहा कि सना पर हमले दक्षिणी इजरायली शहर ईलात पर 25 सितंबर को हूती ड्रोन हमले के जवाब में किए गए, जिसमें 20 लोग घायल हो गए थे।

सरकारी प्रसारक कान के अनुसार, ड्रोन एक बड़े समुद्र तट परिसर में फटा था। इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली ने ड्रोन को रोकने का दो बार प्रयास किया, लेकिन असफल रही थी। यह हमला यहूदी नववर्ष रोश हशाना के दौरान हुआ था, जब ईलात में इजरायली पर्यटकों की भीड़ थी।

राजधानी सना सहित उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती नवंबर 2023 से इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है और लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहा है।

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पश्चिम रेलवे आरपीएफ, जीआरपी ने मीरा रोड स्टेशन पर महिला क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी को पकड़ा

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मुंबई: भयंदर स्थित पश्चिम रेलवे की आरपीएफ टीम ने वसई रोड स्थित राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) टीम के साथ मिलकर हाल ही में मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला वाणिज्यिक बुकिंग क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एक आरोपी का पता लगाया और उसे पकड़ लिया।

पश्चिम रेलवे के अनुसार, भयंदर चौकी की आरपीएफ टीम और वसई रोड जीआरपी ने मिलकर बदमाश की तलाश में एक संयुक्त अभियान चलाया। आरोपी की पहचान मीरा रोड (पूर्व) निवासी 48 वर्षीय अशलम अनवर खान के रूप में हुई है।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद, जीआरपी/वसई रोड के पुलिस निरीक्षक ने आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे 10 सितंबर, 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।

आरपीएफ भयंदर और जीआरपी वसई रोड द्वारा की गई यह त्वरित और समन्वित कार्रवाई, न केवल यात्रियों, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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बिहार एसआईआर मामला: सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की समय सीमा बढ़ाने से इनकार

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नई दिल्ली, 1 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार एसआईआर (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी लोग अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज कर सकेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

चुनाव आयोग के वकील एकलव्य द्विवेदी ने कहा, “आज की सुनवाई में दो याचिकाएं दायर की गईं। मुख्य मांग थी कि आधार कवरेज को 65 प्रतिशत की बजाय सभी 7.2 करोड़ मतदाताओं तक बढ़ाया जाए और समयसीमा को भी बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई का डाटा नोट किया है कि 99.5 प्रतिशत लोगों का आवेदन हो चुका है और कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपनी आपत्ति या दावा पेश कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आधार की मांग को भी नकारा है। कोर्ट ने माना है कि आधार का उद्देश्य नागरिकता को साबित करने का नहीं बल्कि पहचान को साबित करने का है। आधार कार्ड को ‘डेट ऑफ बर्थ’ का आधार माना जा सकता है।”

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। आयोग ने कहा कि 1 सितंबर से 25 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय है और इसके बाद भी कोई रोक नहीं है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और सही दावों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ‘बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी’ के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे पैरा-लीगल वॉलेंटियर्स को मतदाताओं की मदद के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज करने में सहायता मिल सके।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश केवल 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आधार कार्ड के कारण किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ, तो उनकी सूची 8 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश की जाए।

इससे पहले, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि 22 अगस्त को कोर्ट ने आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता के अपने निर्देशों का पालन नहीं कर रहा।

उन्होंने आशंका जताई कि कई ‘रिन्यूमेरेशन फॉर्म’ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) द्वारा भरे गए हैं। भूषण ने यह भी कहा कि आयोग कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें दस्तावेजों में कमी का हवाला दिया जा रहा है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि, आधार की अहमियत को मौजूदा कानूनी प्रावधानों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को कानून के तहत आधार की वैधानिकता को स्वीकार करना होगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, जिसमें कोर्ट आधार कार्ड के आधार पर मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की सूची पर विचार करेगा।

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