अपराध
दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोप में पुजारी समेत चार गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने रविवार शाम को दिल्ली छावनी के पास एक गांव श्मशान में नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक पुजारी सहित चार आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की के शव का उसके माता-पिता की सहमति के बिना या पुलिस को सूचित किए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
मामला तब सामने आया जब रविवार रात पीड़ित परिवार ने स्थानीय लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया।
पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने पीड़िता की मां को बताया कि बच्ची की मौत बिजली के करंट से हुई है।
उन्होंने लड़की के परिवार वालों से यहां तक कह दिया कि अगर मामला पुलिस तक पहुंचता है, तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा और डॉक्टर उसके महत्वपूर्ण अंगों को निकाल कर बेच देंगे।
दक्षिण पश्चिम दिल्ली के डीसीपी इंजीत प्रताप सिंह ने कहा कि गिरफ्तार किए गए चार लोगों की पहचान श्मशान के 55 वर्षीय पुजारी राधेश्याम और सलीम, लक्ष्मी नारायण और कुलदीप के रूप में हुई है।
डीसीपी के मुताबिक रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे श्मशान घाट के पास अपने माता-पिता के साथ रहने वाली बच्ची श्मशान घाट के वाटर कूलर से पानी लेने गई थी।
शाम करीब छह बजे पुजारी और परिवार के परिचित तीन लोगों ने लड़की की मां को फोन किया और बच्ची का शव दिखाया। उन्होंने दावा किया कि कूलर से पानी पीने के दौरान बिजली का करंट लगने से लड़की की मौत हो गई। उन्होंने उसकी कलाई और कोहनी पर जलने के निशान भी दिखाए, यह दावा करते हुए कि सदमे के कारण उसके होंठ नीले हो गए थे।
सिंह ने कहा, “चार लोगों ने लड़की की मां से मौत के बारे में पुलिस को सूचित न करने के लिए कहा। उन्होंने उससे कहा कि पुलिस मामला दर्ज करेगी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जहां डॉक्टर उसके महत्वपूर्ण अंगों को हटाकर उन्हें बेच देंगे। चार लोगों ने फिर शव का अंतिम संस्कार किया।”
पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 200 ग्रामीण श्मशान घाट पहुंचे और सोमवार शाम तक धरना दिया और मांग की कि गिरफ्तार लोगों पर बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया जाए।
लड़की के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को कुछ राजनेता भी धरने में शामिल हुए।
दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी सोमवार शाम पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को आर्थिक और कानूनी सहायता देने का वादा किया।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 और 506 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और एससी / एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
अपराध
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में बड़ा एक्शन, 15 लोग गिरफ्तार

CRIME
नई दिल्ली/गुवाहाटी, 13 नवंबर: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद असम में बड़ा एक्शन हुआ है। पिछले कुछ घंटों में असम पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि दिल्ली विस्फोटों के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में अब तक पूरे राज्य में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को 6 गिरफ्तारियां की गई थीं। इसके बाद रातभर चलाए गए अभियान के दौरान 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
रात में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बोंगाईगांव के रहने वाले रफीजुल अली, हैलाकांडी निवासी फोरिद उद्दीन लस्कर, लखीमपुर के इनामुल इस्लाम और फिरुज अहमद उर्फ पोपन, बारपेटा निवासी शाहिल शोमन सिकदर और रकीबुल सुल्तान, होजाई के नसीम अकरम, कामरूप के तस्लीम अहमद और दक्षिण सलमारा के अब्दुर रोहिम उर्फ बप्पी हुसैन के रूप में हुई।
इससे पहले, असम पुलिस ने दरांग के मतिउर रहमान, गोलपाड़ा के हसम अली, चिरांग के अब्दुल लतीफ, कामरूप के वझुल कमाल और बोंगाईगांव के नूर अमीन अहमद को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट किए।
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने साफ कहा कि असम पुलिस हिंसा का महिमामंडन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि असम पुलिस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके नफरत फैलाने या आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तेजी और सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी।
मंगलवार को एक बयान में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि दिल्ली बम विस्फोट की खबर जब सोशल मीडिया पर आई, तो एक विशेष समुदाय के कुछ लोग इस पर मजाक बनाने लगे और ‘हा, हा’ इमोजी डालने लगे। ये लोग आतंकी समर्थक हैं और हमारी पुलिस इन्हें हर हाल में पकड़ने में जुटी है।
अपराध
महाराष्ट्र : मुंबई रेलवे पुलिस ने अवैध धरना को लेकर सीएसएमटी के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

मुंबई, 13 नवंबर: मुंबई रेलवे पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर 6 नवंबर को हुए अवैध विरोध प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (सीआरएमएस) के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
रेलवे पुलिस ने एस.के. दुबे और विवेक सिसोदिया के खिलाफ सीएसएमटी रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। यह प्रदर्शन मुंब्रा स्टेशन पर हुई दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों के मामले में दो इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग को लेकर किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “बिना पूर्व अनुमति के सीएसएमटी परिसर में धरना देना गैरकानूनी है। इससे रेलवे परिचालन बाधित हुआ और यात्री परेशान हुए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189(2), 190, 127(2), 221, 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा का भी उल्लंघन हुआ।”
घटना की शुरुआत शाम 4 बजे हुई, जब सीआरएमएस अध्यक्ष प्रवीण वाजपेयी के नेतृत्व में 100-200 रेल कर्मचारी मिलन हॉल में एकत्र हुए। इसके बाद वे शांतिपूर्वक डीआरएम कार्यालय की ओर मार्च करने लगे। आधिकारिक प्रदर्शन समाप्त होने के बाद शाम 5:30 बजे अचानक एस.के. दुबे और विवेक सिसोदिया के नेतृत्व में 30-40 कर्मचारी मोटरमैन लॉबी में घुस गए। उन्होंने लोहे की बेंचों से मोटरमैन, गार्ड और स्टेशन मैनेजर कार्यालय का प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया। इससे कर्मचारी अंदर फंस गए और शाम 5:41 बजे से लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं।
इसके बाद प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी मच गई। करीब एक घंटे तक परिचालन बाधित रहा। डीआरएम के आश्वासन के बाद शाम 6:38 बजे धरना समाप्त हुआ और सेवाएं धीरे-धीरे बहाल हुईं।
पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी, जो रेलवे पुलिस आयुक्तालय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि आंदोलन को उकसाने और समर्थन देने वाले अन्य लोग कौन हैं। दोनों आरोपियों को जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
अपराध
मुंबई: लोकल ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और बिना सहमति के वीडियो बनाने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति पर मामला दर्ज

LOCAL TRAIN
मुंबई: चर्चगेट रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ करने और उसकी सहमति के बिना उसका वीडियो बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
आरोपी की पहचान मलाड पूर्व निवासी 40 वर्षीय हेमांशु गांधी के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में कर्मचारी है। पीड़ित 30 वर्षीय वकील है और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। रेलवे पुलिस के अनुसार, यह घटना 9 नवंबर की रात करीब 8.20 बजे चर्चगेट-बोरीवली फास्ट लोकल ट्रेन के जनरल डिब्बे में हुई।
बांद्रा पश्चिम निवासी पीड़िता काम से घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर बिना उसकी अनुमति के उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता ने इस हरकत पर आपत्ति जताई और बाद में ट्रेन से उतरने के बाद बोरीवली रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
बोरीवली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला चर्चगेट रेलवे पुलिस को सौंप दिया है। 10 नवंबर को बीएनएस की धारा 77 (दृश्यरतिकता), 78 (पीछा करना) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जीआरपी ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।
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