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Tuesday,23-September-2025
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राजनीति

चुनाव आयोग एक पार्टी प्रवक्ता की तरह बात न करे, राहुल के आरोपों का जवाब दे : कांग्रेस सांसद

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नई दिल्ली, 8 अगस्त। बिहार एसआईआर प्रक्रिया पर घमासान के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नए दावों ने सियासत को और भड़का दिया है। राहुल गांधी ने ‘वोट-चोरी’ के तथाकथित सबूत दिए। इसी क्रम में, कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले और हमलावर है। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सबूतों के आधार पर जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार आज भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट से ही साबित कर दिया कि निश्चित साक्ष्य के साथ जबरदस्त गड़बड़ी हुई है। इसके बावजूद, मौजूदा सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने साक्ष्य के साथ जो सबूत रखे हैं, उनका जवाब सरकार को देना चाहिए। चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात न करे, बल्कि राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे।”

मिडिया से बातचीत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, “राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक-डेढ़ घंटे तक सिर्फ सबूत ही पेश किए थे, और क्या सबूत चाहिए? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन आप सूची नहीं दे रहे हैं। मतदाताओं के भ्रम को दूर करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है।”

इसी तरह, रंजीत रंजन ने कहा कि चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट के आधार पर ही कर्नाटक में एक विधानसभा में 6 महीने तक जांच के बाद एक लाख से अधिक फर्जी मतदाता मिले। मतदाता सूची में किसी का पता सही नहीं है और किसी की फोटो सही नहीं है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है?

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों पर कहा, “राहुल गांधी ने सबूत दिखाए हैं, चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और संसद में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए।” उन्होंने कहा, “राहुल गांधी और क्या प्रमाण दें? उन्होंने सबूत दिए हैं। चुनाव आयोग यह बताए कि क्या वह सबूत गलत हैं। राहुल गांधी ने अलग-अलग लोगों का नाम लिया, क्या वह लोग गलत थे? यह चुनाव आयोग बताए।”

गौरव गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने जिस तरह से जवाब देना जरूरी समझा, उससे उनकी झिझक और बेचैनी साफ जाहिर होती है। वे राहुल गांधी के तीखे सवालों का सटीक जवाब नहीं दे पाए। अब वे सबूत और शपथ पत्र मांग रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पहले ही सारे सबूत सार्वजनिक रूप से पेश कर चुके हैं।

महाराष्ट्र

मुंबई: महिला से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीपी रोड पुलिस स्टेशन की सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खराडे के खिलाफ जांच शुरू

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मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन में उस समय हंगामा मच गया जब शिकायतकर्ता को थाने बुलाया गया। इस मामले में सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खराडे के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। दुर्गा खराडे पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और गाली-गलौज करने का आरोप है, इसलिए खराडे के मामले की जांच एक एसीपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने 18 सितंबर का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में जांच शुरू की है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खराडे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह शिकायतकर्ता महिला के साथ दुर्व्यवहार करती और गुस्से में उसे नीम से मारती हुई दिखाई दे रही हैं। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस की आलोचना भी शुरू हो गई है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने दो युवकों को बुलाया और उनके खिलाफ जमीन हड़पने और अतिक्रमण का मामला भी दर्ज किया गया है, जबकि उपरोक्त महिला बाद में उनके साथ शामिल हो गई और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज एकत्र कर लिए हैं। इसके अलावा, पुलिस इस मामले में पीड़ित महिला का बयान भी दर्ज करेगी और फिर पुलिस सब-इंस्पेक्टर से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सब-इंस्पेक्टर दुर्गा महिला के साथ बदसलूकी करती और उसे चोर कहती नज़र आ रही हैं। इस मामले में डीसीपी मोहित कुमार गर्ग ने कहा कि मामले की जाँच एसीपी को सौंप दी गई है और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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अपराध

दिल्ली दंगा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

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suprim court

नई दिल्ली, 22 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि इनमें से अधिकतर लोग छात्र हैं और 5 साल से जेल में बंद हैं।

इससे पहले, इस मामले पर 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारण टल गई थी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।

जमानत के लिए याचिका दायर करने वालों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप हैं, जो फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है।

इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत 7 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। एक अन्य आरोपी, तस्लीम अहमद, को भी अलग बेंच ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। पुलिस का दावा है कि 2020 में हुए दंगे पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश का नतीजा थे। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने हिंसा भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उमर खालिद और शरजील इमाम की गंभीर संलिप्तता प्रतीत होती है। कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो भाषण दिए, वे सांप्रदायिक प्रकृति के थे और उनका मकसद बड़ी भीड़ इकट्ठा करना था।

2020 की हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच शुरू हुई थी। इस हिंसक घटना में 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए।

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महाराष्ट्र

मुंबई : गोवंडी में देवी की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के आरोप में 6 आरोपी गिरफ्तार, स्थिति तनावपूर्ण

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मुंबई: मुंबई के गोवंडी साठेनगर में दुर्गा माता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने और उसे खंडित करने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दंगाइयों ने देवी की मूर्ति के अनावरण के दौरान हिंसा की और नारे लगाने पर आपत्ति जताई। जब मूर्ति ले जा रहे श्रद्धालुओं और भक्तों ने नारे लगाए, तो उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया और आरोपियों ने उन पर तलवारों, लाठियों और अन्य हथियारों से हमला किया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद गोवंडी में हालात बिगड़ गए, लेकिन शांति स्थापित होने के बावजूद तनाव बना हुआ है।

यह घटना गोवंडी के साठेनगर में हुई। मुंबई पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है। मूर्ति ले जा रहे श्रद्धालुओं का दावा है कि पहले उन्हें संगीत बजाने से रोका गया। उसके बाद, उन्हें नारे लगाने से रोका गया। जब उन्होंने नारे लगाए, तो तलवारों, डंडों और लाठियों से लैस दंगाई आ गए, उन पर हमला कर दिया और मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने मामले के हर पहलू की जांच शुरू कर दी है और यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी उसी इलाके के हैं और क्या उनके खिलाफ कोई निजी दुश्मनी या द्वेष था।

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