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मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी 2,565.90 करोड़ रुपये की जब्त संपत्तियों को भुनाएगा: विशेष पीएमएलए अदालत का निर्देश

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मुंबई: मुंबई में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा जारी आदेश के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में कुर्क या जब्त की गई 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा, एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक सहित वित्तीय संस्थानों को धन की वसूली और परिसंपत्तियों का उत्पादक उपयोग करने में सहायता करना है।

अदालत का यह फैसला पीड़ित बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर एक आवेदन के बाद आया है, जिसे ईडी ने भी समर्थन दिया है। इसके परिणामस्वरूप, संपत्तियों का हस्तांतरण शुरू हो गया है, जिसमें 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि मुंबई में स्थित उच्च-मूल्य वाले फ्लैट और अंधेरी (पूर्व) के सीप्ज़ ​​में स्थित दो कारखाने और गोदाम परिसर, जिन्हें अब चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दिया गया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त संपत्तियों की वापसी जारी है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच से पता चला है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। इस घोटाले के कारण पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा, चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए लोन को भी नहीं चुकाया।

अपनी जांच के तहत ईडी ने भारत भर में 136 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली, जिसके बाद चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी 597.75 करोड़ रुपये की क़ीमत की क़ीमती चीज़ें और आभूषण ज़ब्त किए गए। भारत और विदेश में मौजूद संपत्तियों, वाहनों, बैंक खातों, फ़ैक्ट्रियों, कंपनी के शेयरों और आभूषणों समेत 1968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी ज़ब्त की गई।

मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 14,000 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हैं, जिस पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चोकसी पर भारत, दुबई और अमेरिका में ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया है। सह-आरोपी नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह प्रत्यर्पण की कार्यवाही से गुजर रहा है।

चोकसी ने 2017 में एक निवेश कार्यक्रम के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की, जिससे उसे गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने में मदद मिली। 2018 में, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर पीएनबी धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

चोकसी ने विशेष अदालत की सुनवाई में दावा किया कि वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण भारत वापस नहीं आ सकता। उसने अभियोजन से बचने के लिए भागने से इनकार किया, और कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिससे वह आरोपों का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकता। उसका मामला जटिल है, क्योंकि वह प्रत्यर्पण के संबंध में विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। जबकि एंटीगुआ ने उसे कुछ सुरक्षा प्रदान की है, चोकसी की कानूनी टीम उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, इस दावे के आधार पर कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, उसकी स्थिति अभी भी एक भगोड़े की है, जो चल रही कानूनी जांच के तहत एंटीगुआ में रह रहा है।

पीड़ित बैंकों के लिए धन की वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी और बैंकों ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट में सहमति आवेदन दायर किया। 10 सितंबर, 2024 के अपने आदेश में, अदालत ने ईडी को गीतांजलि समूह की कंपनियों के परिसमापकों के साथ समन्वय में संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। इन नीलामियों से प्राप्त आय का उपयोग कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के लिए किया जाएगा। उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री की आय पीएनबी/आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।

पुनर्स्थापन प्रक्रिया के तहत, मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट में खेनी टॉवर स्थित फ्लैटों सहित छह संपत्तियों को बहाल किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 27 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, SEEPZ में दो महत्वपूर्ण संपत्तियां, जिनमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिनका मूल्य 98.03 करोड़ रुपये है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आदेश के अनुसार शेष संपत्तियां परिसमापक और बैंकों को हस्तांतरित की जा रही हैं।

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फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में ईडी की तीसरी गिरफ्तारी, 768 करोड़ रुपए का नुकसान

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ED

नई दिल्ली, 7 नवंबर: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को फर्जी बैंक गारंटी मामले में तीसरी गिरफ्तारी की। अमर नाथ दत्ता नामक आरोपी को गिरफ्तार कर नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-04 ने उन्हें 10 नवंबर तक चार दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।

पूरा मामला रिलायंस पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड से जुड़ा है। इसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को 768 करोड़ रुपए से अधिक की जाली बैंक गारंटी (बीजी), फर्जी समर्थन और स्ट्रक्चर फाइनेंस मेसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) पुष्टिकरण जमा कराए थे। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एसईसीआई को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ।

ईडी की जांच के अनुसार, यह धोखाधड़ी टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से की गई। मामले में कुल तीन एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में एसईसीआई द्वारा दर्ज शिकायत प्रमुख है। एसईसीआई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम है, जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करता है। रिलायंस की सहायक कंपनी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) टेंडर में फर्जी दस्तावेज जमा कर बोली जीतने की कोशिश की।

जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि अपराधियों ने फर्जी ईमेल डोमेन का इस्तेमाल कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की आड़ में जाली समर्थन पत्र भेजे। एसईसीआई को ऐसा लगाया गया कि बीजी वैध है। जांच में और भी नकली डोमेन सामने आए, जिनमें मूल बैंक डोमेन में मामूली बदलाव (जैसे अक्षर स्वैप) कर धोखा दिया गया। ये सभी डोमेन एक ही गिरोह द्वारा संचालित थे, जो कमीशन के बदले फर्जी गारंटी जारी करता था।

इससे पहले अगस्त 2025 में ईडी ने ओडिशा-आधारित मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया था। उनकी कंपनी पर 8 प्रतिशत कमीशन लेकर फर्जी बीजी जारी करने का आरोप है। फिर 11 अक्टूबर को रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक कुमार पाल को पकड़ा गया, जिन्हें ईडी ने ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया।

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मुंबई आर्थिक अपराध शाखा ने वडाला के स्काई 31 हाउसिंग प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

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मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने वडाला (पश्चिम) में स्काई 31 परियोजना से जुड़े बड़े पैमाने पर आवास धोखाधड़ी के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि डेवलपर्स ने फ्लैट खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 100 करोड़ रुपये का गबन किया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

यह शिकायत कांदिवली (पश्चिम) निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल मोहनलाल द्रोण (62) ने दर्ज कराई है। आरोपियों की पहचान सुब्बारामन आनंद विलयनुर, उमा सुब्बारामन, बीपी गंगर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के रूप में हुई है।

एफआईआर के अनुसार, कथित धोखाधड़ी 2018 से अब तक हुई है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने आपस में मिलीभगत करके वडाला (पश्चिम) के कटरक रोड स्थित स्काई 31 परियोजना में फ्लैट बनाने के नाम पर 102 घर खरीदारों से लगभग ₹100 करोड़ वसूले।

हालांकि, निर्माण के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, आरोपियों ने कथित तौर पर धन का एक बड़ा हिस्सा अपने निजी लाभ के लिए और अपनी संबद्ध कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया।

जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि परियोजना में एक ही फ्लैट दो अलग-अलग खरीददारों को बेचा गया था, तथा दोनों से अलग-अलग भुगतान लिया गया था, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी हुई।

इस मामले की जांच वर्तमान में आर्थिक अपराध शाखा की बैंकिंग यूनिट-3, सेल 11 द्वारा की जा रही है।

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दिल्ली : चार साइबर आपराधिक गिरोहों का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार

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CRIME

नई दिल्ली, 6 नवंबर: दिल्ली पुलिस की साइबर पश्चिम इकाई ने सप्ताह भर चले विशेष अभियान में चार अंतरराज्यीय साइबर आपराधिक गिरोहों का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।

इस कार्रवाई में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे कुल 34 लाख रुपए से अधिक की ठगी की राशि बरामद करने के सुराग मिले। अभियान के दौरान 7 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 2 चेक बुक, 1 पासबुक और 2 सिम कार्ड बरामद हुए।

यह कार्रवाई इंस्पेक्टर विकास कुमार (थाना प्रभारी, साइबर वेस्ट) और एसीपी ऑप्स विजय सिंह के नेतृत्व में डीसीपी पश्चिम शरद भास्कर दाराडे (आईपीएस) के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई।

शिवा (19 वर्ष, बेरोजगार, 8वीं पास) और पुनीत कुमार उर्फ साहिल (22 वर्ष, बेरोजगार, 12वीं पास) को गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई 2024 को एक शिकायत में पीड़ित ने बताया कि फर्जी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ‘मनी लॉन्ड्रिंग जांच’ के बहाने 11,75,228 रुपए की ठगी की गई। एसआई अरविंद सिंह, हेड कांस्टेबल नरेश और कांस्टेबल कपिल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण से हरिजन बस्ती, बल्लभगढ़ से दोनों को पकड़ा। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी खच्चर बैंक खातों का संचालन कर ठगी की राशि ट्रांसफर करते थे।

अंकित सोनकरिया (19 वर्ष, फूल विक्रेता, 8वीं पास) को उदयपुरिया गांव से गिरफ्तार किया। पीड़ित से गूगल मैप्स रिव्यू के नाम पर 2,74,520 रुपए ठगे गए। एसआई तरुण राणा, हेड कांस्टेबल अमर और कांस्टेबल दीपेंद्र की टीम ने छापेमारी की। आरोपी कमीशन आधारित बैंक खाते चलाता था।

लवलेश कुमार (22 वर्ष, फार्मेसी डिप्लोमा, दवा पैकिंग फैक्ट्री कर्मी) और हरभजन (24 वर्ष, बीएससी स्नातक, निजी अस्पताल सहायक) को पकड़ा गया। शिकायतकर्ता गुरजीत सिंह से मीटर सत्यापन की फर्जी एपीके इंस्टॉल कर 16,52,000 रुपए ठगे, जिसमें 6 लाख रुपए नकली खातों से ट्रांसफर हुए।

एसआई अंकुर ओहलान, हेड कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल भूपेंद्र की टीम ने गुड़गांव, नोएडा व अलीगढ़ में छापे मारे। आरोपी कई बैंकों में कमीशन आधारित खाते संचालित करते थे।

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