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Wednesday,17-December-2025
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मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी 2,565.90 करोड़ रुपये की जब्त संपत्तियों को भुनाएगा: विशेष पीएमएलए अदालत का निर्देश

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मुंबई: मुंबई में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा जारी आदेश के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में कुर्क या जब्त की गई 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा, एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक सहित वित्तीय संस्थानों को धन की वसूली और परिसंपत्तियों का उत्पादक उपयोग करने में सहायता करना है।

अदालत का यह फैसला पीड़ित बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर एक आवेदन के बाद आया है, जिसे ईडी ने भी समर्थन दिया है। इसके परिणामस्वरूप, संपत्तियों का हस्तांतरण शुरू हो गया है, जिसमें 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि मुंबई में स्थित उच्च-मूल्य वाले फ्लैट और अंधेरी (पूर्व) के सीप्ज़ ​​में स्थित दो कारखाने और गोदाम परिसर, जिन्हें अब चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दिया गया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त संपत्तियों की वापसी जारी है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच से पता चला है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। इस घोटाले के कारण पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा, चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए लोन को भी नहीं चुकाया।

अपनी जांच के तहत ईडी ने भारत भर में 136 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली, जिसके बाद चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी 597.75 करोड़ रुपये की क़ीमत की क़ीमती चीज़ें और आभूषण ज़ब्त किए गए। भारत और विदेश में मौजूद संपत्तियों, वाहनों, बैंक खातों, फ़ैक्ट्रियों, कंपनी के शेयरों और आभूषणों समेत 1968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी ज़ब्त की गई।

मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 14,000 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हैं, जिस पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चोकसी पर भारत, दुबई और अमेरिका में ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया है। सह-आरोपी नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह प्रत्यर्पण की कार्यवाही से गुजर रहा है।

चोकसी ने 2017 में एक निवेश कार्यक्रम के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की, जिससे उसे गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने में मदद मिली। 2018 में, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर पीएनबी धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

चोकसी ने विशेष अदालत की सुनवाई में दावा किया कि वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण भारत वापस नहीं आ सकता। उसने अभियोजन से बचने के लिए भागने से इनकार किया, और कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिससे वह आरोपों का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकता। उसका मामला जटिल है, क्योंकि वह प्रत्यर्पण के संबंध में विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। जबकि एंटीगुआ ने उसे कुछ सुरक्षा प्रदान की है, चोकसी की कानूनी टीम उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, इस दावे के आधार पर कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, उसकी स्थिति अभी भी एक भगोड़े की है, जो चल रही कानूनी जांच के तहत एंटीगुआ में रह रहा है।

पीड़ित बैंकों के लिए धन की वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी और बैंकों ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट में सहमति आवेदन दायर किया। 10 सितंबर, 2024 के अपने आदेश में, अदालत ने ईडी को गीतांजलि समूह की कंपनियों के परिसमापकों के साथ समन्वय में संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। इन नीलामियों से प्राप्त आय का उपयोग कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के लिए किया जाएगा। उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री की आय पीएनबी/आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।

पुनर्स्थापन प्रक्रिया के तहत, मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट में खेनी टॉवर स्थित फ्लैटों सहित छह संपत्तियों को बहाल किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 27 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, SEEPZ में दो महत्वपूर्ण संपत्तियां, जिनमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिनका मूल्य 98.03 करोड़ रुपये है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आदेश के अनुसार शेष संपत्तियां परिसमापक और बैंकों को हस्तांतरित की जा रही हैं।

अपराध

महाराष्ट्र: बारामती की एक महिला को नौकरी का लालच देकर बीड में तीन पुरुषों ने बलात्कार किया

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CRIME

बीड (महाराष्ट्र): पुलिस ने बताया कि पुणे जिले के बारामती की एक महिला को नौकरी दिलाने का लालच देकर महाराष्ट्र के बीड जिले में तीन पुरुषों ने कथित तौर पर बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि कथित घटना छह महीने पहले हुई थी और इस संबंध में कुछ दिन पहले एक महिला सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी महिला ने बीड जिले के अंबाजोगाई स्थित एक कला केंद्र में नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया।

हालांकि, पीड़िता के यहां पहुंचने के बाद, महिला और दो अन्य व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और उसे जबरन कस्बे के एक लॉज में ले गए, जहां कथित तौर पर तीन पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया, अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के भी प्रयास किए गए थे।

पीड़िता हाल ही में अपनी मां से संपर्क करने में कामयाब रही, जो तुरंत अंबाजोगाई पहुंची, अपनी बेटी को बचाया और उसे वापस बारामती ले आई।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बारामती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच के लिए मंगलवार को इसे अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस ने आगे बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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अपराध

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 साल से फरार रोहित बलारा को किया गिरफ्तार, पैरोल पर आने के बाद से था फरार

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पैरोल पर 5 साल से फरार रोहित बलारा को द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी को नेब सराय थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह 2021 से फरार था।

पुलिस के अनुसार, रोहित बलारा को कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में 90 दिनों की इमरजेंसी पैरोल दी गई थी, लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। जेल प्रशासन की तरफ से बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार फरार चल रहा था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार इसके घर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पुलिस के आने की सूचना उसे पहले ही मिल जाती थी और वो फरार हो जाता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर गौतम मलिक ने किया। टीम ने मुखबिर की सूचना और एडवांस्ड मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से फरार आरोपी बलारा को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। बलारा पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था। आखिरकार टीम को पुख्ता सूचना मिली कि रोहित बलारा द्वारका में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर टीम ने इलाके को घेरकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि रोहित बलारा नेब सराय का ही निवासी है और उसने स्थानीय सरकारी स्कूल से सातवीं तक पढ़ाई की है। वर्ष 2019 में लंबी जांच और ट्रायल के बाद उसे दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। गिरफ्तारी के साथ ही वर्षों से फरार आरोपी को भगाने में कई लोग शामिल थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहित बलारा से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे सभी लोगों का नाम जल्द से जल्द सामने आ सके।

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अपराध

कर्नाटक के लोकप्रिय यूट्यूब लोक गायक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज

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बागलकोट (कर्नाटक), 16 दिसंबर: कर्नाटक पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मशहूर यूट्यूब लोक गायक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही, उन पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) भी लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता बेलगावी की रहने वाली है और एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में डांस करने आई थी। यह घटना 24 अक्टूबर को हुई थी। आरोपी एक धार्मिक कार्यक्रम के मौके पर एक गांव में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में गाने आया था।

शिकायत में पीड़िता का आरोप है कि इवेंट के दौरान, आरोपी सिंगर और दूसरे लोग उसे एक लॉज में ले गए और यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने आगे कहा कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया और घटना का वीडियो भी बनाया। लड़की ने इस अपराध के लिए एक सिंगर समेत कुल सात लोगों पर आरोप लगाया है।

पीड़िता के बयान के आधार पर शिकायत शुरू में 14 दिसंबर को चिक्कोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसके बाद, घटना की जगह के आधार पर, 15 दिसंबर को केस बागलकोट जिले के महालिंगपुरा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया।

फिलहाल, महालिंगपुरा स्टेशन में आरोपी सिंगर और छह अन्य लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि वे तथ्यों की जांच कर रहे हैं।

मालूम हो कि 11 दिसंबर को शिवमोग्गा की एक फास्ट-ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने 2023 में भद्रावती शहर में एक 17 साल की लड़की के साथ रेप और मारपीट के मामले में 21 साल के एक बदमाश को 30 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही, दोषी पर 1.8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

आरोपी को पीड़िता की मां की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसके खिलाफ लड़की से शादी का वादा करके रेप करने का आरोप पत्र दायर किया गया था। इससे पहले, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था और रिहाई के बाद वह तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल था। पॉस्को मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दूसरे मामलों के बारे में सबूत पेश किए थे।

11 अक्टूबर को कुंबलगोडु पुलिस ने एक 25 साल के प्राइवेट फर्म के कर्मचारी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने अपने अपार्टमेंट में एक 10 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया। यह घटना तब सामने आई जब लड़की ने अपनी मां को आरोपी द्वारा की गई हरकत के बारे में बताया।

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