अपराध
मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी 2,565.90 करोड़ रुपये की जब्त संपत्तियों को भुनाएगा: विशेष पीएमएलए अदालत का निर्देश

मुंबई: मुंबई में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा जारी आदेश के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में कुर्क या जब्त की गई 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा, एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक सहित वित्तीय संस्थानों को धन की वसूली और परिसंपत्तियों का उत्पादक उपयोग करने में सहायता करना है।
अदालत का यह फैसला पीड़ित बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर एक आवेदन के बाद आया है, जिसे ईडी ने भी समर्थन दिया है। इसके परिणामस्वरूप, संपत्तियों का हस्तांतरण शुरू हो गया है, जिसमें 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि मुंबई में स्थित उच्च-मूल्य वाले फ्लैट और अंधेरी (पूर्व) के सीप्ज़ में स्थित दो कारखाने और गोदाम परिसर, जिन्हें अब चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दिया गया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त संपत्तियों की वापसी जारी है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच से पता चला है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। इस घोटाले के कारण पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा, चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए लोन को भी नहीं चुकाया।
अपनी जांच के तहत ईडी ने भारत भर में 136 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली, जिसके बाद चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी 597.75 करोड़ रुपये की क़ीमत की क़ीमती चीज़ें और आभूषण ज़ब्त किए गए। भारत और विदेश में मौजूद संपत्तियों, वाहनों, बैंक खातों, फ़ैक्ट्रियों, कंपनी के शेयरों और आभूषणों समेत 1968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी ज़ब्त की गई।
मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 14,000 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हैं, जिस पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चोकसी पर भारत, दुबई और अमेरिका में ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया है। सह-आरोपी नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह प्रत्यर्पण की कार्यवाही से गुजर रहा है।
चोकसी ने 2017 में एक निवेश कार्यक्रम के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की, जिससे उसे गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने में मदद मिली। 2018 में, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर पीएनबी धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
चोकसी ने विशेष अदालत की सुनवाई में दावा किया कि वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण भारत वापस नहीं आ सकता। उसने अभियोजन से बचने के लिए भागने से इनकार किया, और कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिससे वह आरोपों का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकता। उसका मामला जटिल है, क्योंकि वह प्रत्यर्पण के संबंध में विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। जबकि एंटीगुआ ने उसे कुछ सुरक्षा प्रदान की है, चोकसी की कानूनी टीम उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, इस दावे के आधार पर कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, उसकी स्थिति अभी भी एक भगोड़े की है, जो चल रही कानूनी जांच के तहत एंटीगुआ में रह रहा है।
पीड़ित बैंकों के लिए धन की वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी और बैंकों ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट में सहमति आवेदन दायर किया। 10 सितंबर, 2024 के अपने आदेश में, अदालत ने ईडी को गीतांजलि समूह की कंपनियों के परिसमापकों के साथ समन्वय में संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। इन नीलामियों से प्राप्त आय का उपयोग कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के लिए किया जाएगा। उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री की आय पीएनबी/आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।
पुनर्स्थापन प्रक्रिया के तहत, मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट में खेनी टॉवर स्थित फ्लैटों सहित छह संपत्तियों को बहाल किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 27 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, SEEPZ में दो महत्वपूर्ण संपत्तियां, जिनमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिनका मूल्य 98.03 करोड़ रुपये है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आदेश के अनुसार शेष संपत्तियां परिसमापक और बैंकों को हस्तांतरित की जा रही हैं।
अपराध
दहिसर पश्चिम में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प में 3 की मौत

मुंबई: रविवार को दहिसर पश्चिम में दो परिवारों के बीच झगड़े के दौरान तीन लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान हामिद शेख (49), राम गुप्ता (50) और अरविंद गुप्ता (23) के रूप में हुई है। घटना दहिसर पश्चिम के गणपत पाटिल नगर में हुई। शेख और गुप्ता परिवार एक ही इलाके में रहते हैं और उनके बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। रविवार को एक बार फिर दोनों परिवारों के बीच हथियारों से मारपीट हुई, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई।
एमएचबी पुलिस क्रॉस-मर्डर केस दर्ज करने की प्रक्रिया में है। मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि वह फिलहाल घायल है।
पुलिस के मुताबिक, गणपत पाटिल नगर एक झुग्गी बस्ती है, जहां शेख और गुप्ता दोनों परिवार रहते हैं। 2022 में अमित शेख और राम गुप्ता ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट का क्रॉस केस दर्ज कराया था। तब से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी चल रही है।
रविवार को शाम करीब साढ़े चार बजे गणपत पाटिल नगर की गली नंबर 14 के पास सड़क पर विवाद हो गया, जहां राम गुप्ता नारियल की दुकान चलाते हैं। कथित तौर पर शराब के नशे में धुत हामिद शेख मौके पर पहुंचा और राम से बहस करने लगा। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने बेटों को बुला लिया।
गुप्ता अपने बेटों अमर गुप्ता, अरविंद गुप्ता और अमित गुप्ता के साथ तथा हामिद नसीरुद्दीन शेख अपने बेटों अरमान हामिद शेख और हसन हामिद शेख के साथ मिलकर हाथापाई और धारदार हथियारों से हिंसक झड़प में शामिल हो गए। झड़प में राम गुप्ता और अरविंद गुप्ता की मौत हो गई, जबकि अमर गुप्ता और अमित गुप्ता घायल हो गए। हामिद शेख की भी मौत हो गई और उनके बेटे अरमान और हसन शेख घायल हो गए।
शवों को कांदिवली पश्चिम के शताब्दी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस क्रॉस-मर्डर केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। घायल होने के कारण आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
अपराध
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूपी का व्यापारी गिरफ्तार

लखनऊ, 19 मई। जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई हरियाणा की यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के लिए जासूसी करने के आरोप में रामपुर से एक व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी की पहचान शहजाद के रूप में हुई है। उसे एसटीएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए सीमा पार तस्करी और जासूसी गतिविधियों में शामिल होने की खुफिया जानकारी के आधार पर मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार, शहजाद पाकिस्तान में अपने आकाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दे रहा था।
एसटीएफ ने एक बयान में कहा कि शहजाद हाल के वर्षों में व्यापार के बहाने कई बार पाकिस्तान गया था। वह कथित तौर पर सीमा पार से कॉस्मेटिक का सामान, कपड़े, मसाले और अन्य सामान की तस्करी में लिप्त था। एजेंसी ने खुलासा किया कि शहजाद अवैध व्यापार की आड़ में आईएसआई के गुप्त अभियानों के लिए काम करता था।
आगे की जांच से पता चला कि शहजाद ने न केवल पाकिस्तानी एजेंटों के साथ रणनीतिक जानकारी साझा की, बल्कि भारत में उनके संचालन को सुविधाजनक बनाने में भी भूमिका निभाई। एसटीएफ के अनुसार, वह भारत में सक्रिय आईएसआई एजेंटों को भारतीय सिम कार्ड और पैसा मुहैया कराता था।
अधिकारियों को यह भी पता चला कि शहजाद रामपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से लोगों को आईएसआई के लिए काम करने के लिए पाकिस्तान भेजने का काम करता था। इन लोगों के लिए वीजा की व्यवस्था आईएसआई एजेंटों द्वारा की जाती थी।
शहजाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 148 और 152 के तहत पुलिस स्टेशन एटीएस, लखनऊ में एक एफआईआर (संख्या 04/25) दर्ज की गई।
बता दें कि शहजाद से पहले हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरियाणा पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में ज्योति को हिरासत में लिया था। 2023 में दो बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकीं मल्होत्रा को हरियाणा और पंजाब में फैले जासूसी नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े होने के बाद पांच दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया।
अपराध
अमृतसर में 14 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत, मुख्य आरोपी प्रभजीत सिंह गिरफ्तार

अमृतसर, 13 मई। पंजाब के अमृतसर के मजीठा में कम से कम 14 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। इस मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रभजीत सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
मजीठा में नकली शराब मामले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी प्रभजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा, कुलबीर सिंह उर्फ जग्गू (मुख्य आरोपी प्रभजीत का भाई), साहिब सिंह उर्फ सराय, निवासी मारड़ी कलां, गुर्जंत सिंह और निंदर कौर पत्नी जीता, निवासी थीरेंवाल को गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी ने इन गिरफ्तारियों की पुष्टि की है।
अवैध शराब मामले पर एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा कि सोमवार देर रात सूचना मिली थी कि कई गांवों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ के बाद पता चला कि मुख्य आरोपी प्रभजीत सिंह शराब को सप्लाई करने का काम करता है।
उन्होंने आगे कहा कि हमने मुख्य सप्लायर प्रभजीत सिंह को गिरफ्तार किया। हमने उससे पूछताछ की और किंगपिन सप्लायर साहब सिंह के बारे में पता लगाया। हमने उसे भी हिरासत में ले लिया है। हम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि उसने किन-किन कंपनियों से यह शराब खरीदी है। हमें पंजाब सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नकली शराब के सप्लायरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसके चलते छापेमारी जारी है।
साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 और 61ए एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस पूरे नकली शराब नेटवर्क की जांच कर रही है।
इस बीच, पंजाब सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पंजाब सरकार ने पुलिस को आदेश दिया है कि शराब माफियाओं का बख्शा नहीं जाए।
बता दें कि डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने अमृतसर के उन गांवों का दौरा किया है, जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित कर रहे हैं।
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