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मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी 2,565.90 करोड़ रुपये की जब्त संपत्तियों को भुनाएगा: विशेष पीएमएलए अदालत का निर्देश

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मुंबई: मुंबई में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा जारी आदेश के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में कुर्क या जब्त की गई 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा, एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक सहित वित्तीय संस्थानों को धन की वसूली और परिसंपत्तियों का उत्पादक उपयोग करने में सहायता करना है।

अदालत का यह फैसला पीड़ित बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर एक आवेदन के बाद आया है, जिसे ईडी ने भी समर्थन दिया है। इसके परिणामस्वरूप, संपत्तियों का हस्तांतरण शुरू हो गया है, जिसमें 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि मुंबई में स्थित उच्च-मूल्य वाले फ्लैट और अंधेरी (पूर्व) के सीप्ज़ ​​में स्थित दो कारखाने और गोदाम परिसर, जिन्हें अब चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दिया गया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त संपत्तियों की वापसी जारी है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच से पता चला है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। इस घोटाले के कारण पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा, चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए लोन को भी नहीं चुकाया।

अपनी जांच के तहत ईडी ने भारत भर में 136 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली, जिसके बाद चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी 597.75 करोड़ रुपये की क़ीमत की क़ीमती चीज़ें और आभूषण ज़ब्त किए गए। भारत और विदेश में मौजूद संपत्तियों, वाहनों, बैंक खातों, फ़ैक्ट्रियों, कंपनी के शेयरों और आभूषणों समेत 1968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी ज़ब्त की गई।

मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 14,000 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हैं, जिस पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चोकसी पर भारत, दुबई और अमेरिका में ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया है। सह-आरोपी नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह प्रत्यर्पण की कार्यवाही से गुजर रहा है।

चोकसी ने 2017 में एक निवेश कार्यक्रम के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की, जिससे उसे गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने में मदद मिली। 2018 में, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर पीएनबी धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

चोकसी ने विशेष अदालत की सुनवाई में दावा किया कि वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण भारत वापस नहीं आ सकता। उसने अभियोजन से बचने के लिए भागने से इनकार किया, और कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिससे वह आरोपों का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकता। उसका मामला जटिल है, क्योंकि वह प्रत्यर्पण के संबंध में विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। जबकि एंटीगुआ ने उसे कुछ सुरक्षा प्रदान की है, चोकसी की कानूनी टीम उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, इस दावे के आधार पर कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, उसकी स्थिति अभी भी एक भगोड़े की है, जो चल रही कानूनी जांच के तहत एंटीगुआ में रह रहा है।

पीड़ित बैंकों के लिए धन की वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी और बैंकों ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट में सहमति आवेदन दायर किया। 10 सितंबर, 2024 के अपने आदेश में, अदालत ने ईडी को गीतांजलि समूह की कंपनियों के परिसमापकों के साथ समन्वय में संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। इन नीलामियों से प्राप्त आय का उपयोग कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के लिए किया जाएगा। उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री की आय पीएनबी/आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।

पुनर्स्थापन प्रक्रिया के तहत, मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट में खेनी टॉवर स्थित फ्लैटों सहित छह संपत्तियों को बहाल किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 27 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, SEEPZ में दो महत्वपूर्ण संपत्तियां, जिनमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिनका मूल्य 98.03 करोड़ रुपये है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आदेश के अनुसार शेष संपत्तियां परिसमापक और बैंकों को हस्तांतरित की जा रही हैं।

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मुंबई: झाड़ियों में मिला शिशु का शव, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

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मुंबई, 2 जनवरी: मुंबई के चेंबूर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरसीएफ पुलिस ने मैसूर कॉलोनी इलाके में एक शिशु का शव लावारिस हालत में मिलने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, मैसूर कॉलोनी स्थित साईं अर्पण सोसायटी की सड़क के पास एक शिशु अचेत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक शिशु झाड़ियों के पास पड़ा है। आनन-फानन में पुलिसकर्मियों ने शिशु को इलाज के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस संबंध में आरसीएफ पुलिस की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस नोट के अनुसार, पुलिसकर्मी इलाके में नियमित गश्त पर थे, तभी मुख्य नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि मैसूर कॉलोनी स्थित साईं अर्पण सोसायटी की आंतरिक सड़क के पास एक बगीचे के नजदीक एक शिशु अचेत अवस्था में पड़ा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि झाड़ियों के पास एक नवजात शिशु लाल कपड़े में लिपटा पड़ा है।

प्रेस नोट में आगे कहा गया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि शिशु लड़का था, जिसकी उम्र लगभग सात महीने बताई जा रही है। इसके बाद शिशु को चिकित्सकीय जांच के लिए राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरसीएफ पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 94 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है।

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मुंबई शहर में नए साल के जश्न में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन… पुलिस नाकाबंदी के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 211 वाहन मालिकों के खिलाफ केस दर्ज

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मुंबई शहर और उपनगरों में नए साल का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुंबई पुलिस ने महत्वपूर्ण और मनोरंजक स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी और इसलिए नए साल पर महत्वपूर्ण राजमार्गों पर नाकाबंदी भी की गई थी, जिसके कारण शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 211 वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने, सिग्नल तोड़ने, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने, ट्रिपल सीट सहित यातायात उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है और 13752 चालान ऑनलाइन जारी किए हैं और 14750 1.31 जुर्माना वसूल किया है। पुलिस ने इकतीसवीं की रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही शहर में अलर्ट जारी किया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने भी इसकी समीक्षा की। मुंबई पुलिस यह पक्का करने के लिए तैयार थी कि मुंबई में नए साल की शाम को किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, और थर्टी-फर्स्ट नाइट शांति से खत्म हो गई।

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हैदराबाद: नए साल की पार्टी के बाद एक की मौत, 15 लोग बीमार

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हैदराबाद, 1 जनवरी: हैदराबाद में नए साल का जश्न उस वक्त दुखद हो गया, जब देर रात पार्टी के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य बीमार पड़ गए।

यह घटना मेडचल-मलकाजगिरी जिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के जगदगिरिगुट्टा पुलिस स्टेशन के तहत भवानी नगर में हुई।

दरअसल, 17 दोस्तों के एक ग्रुप ने भवानी नगर वेलफेयर एसोसिएशन में पार्टी करके नए साल का जश्न मनाया, जहां उन्होंने बिरयानी खाई और शराब पी। आधी रात के बाद घर लौटने पर उनकी तबीयत खराब हो गई। उनमें से एक की अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पांडु (53) के रूप में हुई है। वहीं, 15 लोगों को इलाज के लिए नारायणा मल्ला रेड्डी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

माना जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बचे हुए खाने और शराब के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया है।

नए साल के अवसर पर, वनस्थलीपुरम में एक और घटना में, पुलिस द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच के लिए चलाए गए स्पेशल ड्राइव के दौरान एक आदमी ने हंगामा किया।

ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट का विरोध करते हुए वह आदमी सड़क पर लेट गया। उसने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बदतमीजी की। इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जाम हटाने के लिए पुलिसकर्मियों को उसे वहां से हटाना पड़ा।

31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा के तीनों कमिश्नरेट में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए 2 हजार से ज्यादा मोटर चालकों को पकड़ा गया।

ग्रेटर हैदराबाद के अलग-अलग हिस्सों से शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के दौरान मोटर चालकों और पुलिस के बीच बहस की कुछ और घटनाएं भी सामने आईं।

नए साल के जश्न के दौरान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने तीनों कमिश्नरेट की सीमाओं में ट्रैफिक पर पाबंदियां लगाई थीं। नए साल का जश्न मनाने वालों द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया।

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