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ईडी ने आईएमए घोटाले में कर्नाटक के पूर्व मंत्रियों बेग और खान के परिसरों पर छापेमारी की

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 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गुरुवार को चामराजपेट से कांग्रेस विधायक बी.जेड. जमीर अहमद खान और पूर्व मंत्री आर. रोशन बेग के घरों और कार्यालयों पर करोड़ों रुपये के आईएमए पोंजी घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में बेंगलुरु में छापे मारे। ईडी के लगभग 100 अधिकारियों ने खान और बेग के स्वामित्व वाले कई स्थानों पर छापे मारे।

खान 2006-2008 में जद (एस)-भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री थे और अब राज्य में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के कट्टर समर्थक हैं। जबकि बेग कांग्रेस-जद (एस) सरकार में मंत्री थे लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।

ईडी अधिकारियों द्वारा चामराजपेट से चार बार के विधायक जमीर अहमद खान के परिसर में जुलाई 2019 में घोटाले में उनका नाम सामने आने के बाद यह पहली छापेमारी है और यहां तक कि उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपे गए संपत्ति घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया था कि उन्होंने आईएमए और इसके संस्थापक से ऋण लिया था।

जबकि बेग के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, गिरफ्तार किया गया था और यहां तक कि सीबीआई द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई है। खान से ईडी सहित कई एजेंसियों द्वारा आईएमए के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान के साथ एक संपत्ति लेनदेन के लिए पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उन पर किसी भी एजेंसी द्वारा अभी तक आरोप नहीं लगाया गया था।

आईएमए और कर्नाटक के अन्य घोटालों में सक्षम प्राधिकारी ने 6 जुलाई को बेग से संबंधित लगभग 20 चल और अचल संपत्तियों को पहले ही कुर्क कर लिया है, जिनकी कीमत 15 करोड़ रुपये से अधिक है।

बेग से जुड़े विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चल रहा है, जिसमें शिवाजीनगर में उनके दो आवास और खान के चामराजपेट निवास के अलावा नेशनल ट्रैवल्स के कार्यालय, एक फर्म, और उनसे जुड़ी अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

सूत्रों ने खुलासा किया कि सभी स्थानों पर अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को छापेमारी की सूचना दी जिसके बाद इन इलाकों में सुरक्षाबल तैनात किया गया ।

अधिकारी संपत्ति के दस्तावेजों, नेशनल ट्रैवल्स में व्यावसायिक लेनदेन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों का सत्यापन कर रहे हैं।

खान ने रिचमंड टाउन के सर्पेन्टाइन रोड पर अपनी एक संपत्ति आईएमए के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान को 9.38 करोड़ रुपये में बेची थी और इस लेनदेन की घोषणा उनके 2018 के चुनावी हलफनामे में की गई थी।

हालांकि विवाद शुरू होने के बाद से उन्होंने आईएमए और इसके संस्थापक के साथ किसी भी अन्य लिंक से लगातार इनकार किया था और मामले के संबंध में कर्नाटक के विशेष जांच दल (एसआईटी), सीबीआई और ईडी ने उनसे पूछताछ की थी।

बेंगलुरू मुख्यालय आईएमए, मोहम्मद मंसूर खान द्वारा स्थापित एक निवेश कंपनी, जो आईएमए समूह की छत्रछाया में पोंजी घोटाले में मुख्य आरोपी है।

जुलाई 2019 में नई दिल्ली में ईडी के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले पोस्ट किए गए अपने वीडियो संदेश में, उन्होंने विशेष रूप से खान और बेग का नाम लेते हुए आरोप लगाया था कि वे इतने बड़े घोटाले को करने के लिए उनके साथ मिलीभगत कर रहे थे।

इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी से पहले, कंपनी और उसके संस्थापक के खिलाफ 25,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें उनके पैसे वापस करने की मांग की गई थी।

अपराध

दिल्ली: रिश्तेदार के घर से ज्वेलरी चुराने वाला चोर गिरफ्तार, आभूषण बरामद

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नई दिल्ली, 24 नवंबर: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसने अपने ही रिश्तेदार के घर से गहने चुरा लिए थे। द्वारका जिले के बिंदापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तारी के बाद चोरी के गहने बरामद कर लिए।

द्वारका पुलिस के एक बयान के मुताबिक, टीम ने आरोपी की निशानदेही पर एक लॉकेट वाली सोने की चेन, एक और सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की चेन, एक जोड़ी सोने की बालियां, दो सोने की अंगूठियां और 20 ग्राम का सोने का बिस्किट बरामद किया।

बिंदापुर पुलिस स्टेशन को 9 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 के तहत एक ऑनलाइन ई-एफआईआर मिली। इसके बाद, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता मनजिंदर कौर से मिली, जो असलम सलीम की पत्नी हैं और आर्य समाज रोड, उत्तम नगर, दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि अनजान लोगों ने उनके घर से गहने चुरा लिए हैं। उनकी शिकायत के आधार पर, ऊपर बताई गई ई-एफआईआर दर्ज की गई।

द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के कहने पर जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, केस को सुलझाने और दोषी को पकड़ने के लिए बिंदापुर पुलिस स्टेशन से एक टीम बनाई गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल नीरज, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल राजेश डागर और कांस्टेबल आशीष शामिल थे, जिनका सुपरविजन इंस्पेक्टर नरेश सांगवान, स्टेशन हाउस ऑफिसर और ओवरऑल सुपरविजन राजकुमार, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डाबरी का था।

मामले की जांच के लिए टीम क्राइम स्पॉट पर गई और घर और आस-पास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज चेक की। खास बात यह थी कि जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई ताला या दरवाजा नहीं तोड़ा गया था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि इसमें घर से जान-पहचान वाले या उसी बिल्डिंग में रहने वाले किसी व्यक्ति का हाथ है।

पूछताछ के दौरान पता चला कि शिकायत करने वाले का एक कजन घर आया था और तीन दिन तक वहीं रुका था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसकी पहचान परमजीत सिंह के तौर पर हुई। पूछताछ के दौरान परमजीत ने शुरू में अपना परिचय सब-इंस्पेक्टर परमवीर सिंह के तौर पर दिया, लेकिन वह कोई पहचान पत्र नहीं दिखा सका और अपनी कथित पोस्टिंग के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

शक होने पर पुलिस ने और गहराई से पूछताछ की। इस दौरान परमजीत ने माना कि वह पुरानी कारों का कमीशन एजेंट का काम करता है और आखिर में उसने शिकायत करने वाली के घर पर चोरी करना कबूल कर लिया, जो उसकी मौसी की बेटी है।

उसने आगे बताया कि उसने चोरी की ज्वेलरी हिमाचल प्रदेश के अंबोटा में अपने नाना के घर पर एक बिस्तर के अंदर छिपा दी थी।

पुलिस ने परमजीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस की एक टीम उसके साथ हिमाचल प्रदेश गई, जहां से चोरी का सामान सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

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सुप्रीम कोर्ट आज 2020 दिल्ली दंगा मामले में जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनेगा

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नई दिल्ली, 24 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत आरोपित छात्र नेताओं (शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान) की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। सभी आरोपी यूएपीए के कठोर प्रावधानों के तहत गिरफ्तार हैं।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कॉजलिस्ट के अनुसार, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत विरोध में पेश की जा रही दलीलों को आगे सुनेगी।

पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (जो दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे हैं) ने कहा था कि 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई सांप्रदायिक झड़प नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करने के लिए सुविचारित, सुनियोजित और योजनाबद्ध षड्यंत्र था।

उन्होंने कहा, “हमारे सामने यह कहानी रखी गई कि एक विरोध प्रदर्शन हुआ और उससे दंगे भड़क गए। मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूं। यह स्वतःस्फूर्त दंगा नहीं था, बल्कि पहले से रचा गया, जो सबूतों से सामने आएगा।”

एसजी मेहता ने दावा किया कि जुटाए गए सबूत (जैसे भाषण और व्हाट्सएप चैट) दिखाते हैं कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की स्पष्ट कोशिश की गई।

उन्होंने विशेष रूप से शरजील इमाम के कथित भाषण का जिक्र करते हुए कहा, “इमाम कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि हर उस शहर में चक्का जाम हो जहां मुसलमान रहते हैं।”

गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम के भाषणों के वीडियो और दंगों के दृश्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि जांच में जो सामग्री सामने आई है, वह सोची-समझी और समन्वित साजिश को साबित करती है।

दिल्ली पुलिस ने अपने जवाबी हलफनामे में उमर खालिद को ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया। पुलिस ने आरोप लगाया कि यह साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान ध्यान आकर्षित करने के लिए रची गई थी।

हलफनामे में कहा गया, “इसका मकसद सीएए को भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सामूहिक अत्याचार के रूप में पेश करके इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। ये मुद्दा जानबूझकर चुना गया था, ताकि इसे ‘शांतिपूर्ण विरोध’ के नाम पर छुपाकर, लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक उत्प्रेरक (यानी, भड़काने वाली वजह) के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।”

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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चारकोप गोलीबारी मामला: रियल एस्टेट एजेंट फ्रेडी डी’लीमा पर हमले के प्रयास में चार और गिरफ्तार; कुल आरोपी अब पाँच

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मुंबई: चारकोप गोलीबारी मामले में, जिसमें 42 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रेडी डी’लीमा को निशाना बनाया गया था, मुंबई अपराध शाखा ने शुक्रवार को चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार लोगों की पहचान कांदिवली निवासी राजेश चौहान (42), विरार निवासी सुभाष मोहिते (44), पुणे निवासी मंगेश चौधरी (40) और ठाणे निवासी कृष्णा सिंह (25) के रूप में हुई है।

इन गिरफ्तारियों के साथ, मामले में आरोपियों की कुल संख्या पाँच हो गई है। गुरुवार को, चारकोप पुलिस ने हमले की योजना बनाने में कथित संलिप्तता के आरोप में 35 वर्षीय मुन्ना शेख उर्फ ​​गुड्डू नामक बार और रेस्टोरेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया था।

जाँच के दौरान, पुलिस को पता चला कि गुड्डू का डी’लीमा के साथ आर्थिक विवाद था। अधिकारियों को शक है कि गुड्डू ने डी’लीमा को खत्म करने के लिए शूटरों को किराए पर लिया होगा।

एक अधिकारी ने खुलासा किया कि गुड्डू और डी’लीमा दोनों एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अलग-अलग बिल्डरों के साथ पुनर्विकास सौदों में शामिल थे। इस परियोजना का मूल्य कथित तौर पर लगभग ₹4 करोड़ आंका गया था, जिसके कारण दोनों के बीच लंबे समय तक तनाव रहा होगा।

आशंका है कि इसी विवाद के चलते गुड्डू ने गोलीबारी की योजना बनाई होगी, हालाँकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस मकसद की पुष्टि नहीं की है। गुड्डू को 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चारकोप पुलिस मामले की जाँच जारी रखे हुए है।

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