अपराध
चीनी लोन ऐप मामले में ईडी ने पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री पर मारा छापा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने चीनी ऋण ऐप धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में बेंगलुरु में छह अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।
सूत्रों के अनुसार, वित्तीय जांच एजेंसी ने पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री से जुड़े परिसरों पर छापा मारा, सभी भुगतान गेटवे, जो कथित तौर पर चीनी स्वामित्व वाली फर्मो द्वारा अनधिकृत रूप से चलाए जा रहे ऋण ऐप पर लेनदेन की सुविधा प्रदान करते थे।
ईडी अधिकारी ने बताया, “तलाशी अभियान के दौरान, यह देखा गया कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे/बैंकों के पास रखे गए विभिन्न मर्चेट आईडी/खातों के माध्यम से अपराध की आय अर्जित कर रही थीं। वे एमसीए की वेबसाइट/पंजीकृत पते पर दिए गए पतों से भी काम नहीं कर रही थीं। इन चीनी स्वामित्व वाली संस्थाओं के मर्चेट आईडी और बैंक खातों में 17 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है।”
अधिकारी ने कहा कि यह ईडी के संज्ञान में आया है कि उक्त संस्थाएं विभिन्न मर्चेट आईडी/पेमेंट गेटवे/बैंकों के साथ रखे गए खातों के माध्यम से कारोबार कर रही थीं।
इस बीच, रेजरपे के प्रवक्ता ने कहा, “हमारे कुछ व्यापारियों की करीब डेढ़ साल पहले कानून प्रवर्तन द्वारा जांच की जा रही थी। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने जांच में मदद करने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया। हमने पूरी तरह से सहयोग किया है और केवाईसी और अन्य विवरण साझा किए हैं। अधिकारी हमारी उचित परिश्रम प्रक्रिया से संतुष्ट थे।”
यह मामला बेंगलुरू में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें उन संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लेने वाले जनता के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल होने के संबंध में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान, यह सामने आया कि इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया गया था। इन संस्थाओं के तौर-तरीके भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग कर रहे थे और उन्हें उन संस्थाओं के नकली निदेशक बना रहे थे।”
सूत्रों ने बताया कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है।
अपराध
मुंबई: लोकल ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और बिना सहमति के वीडियो बनाने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति पर मामला दर्ज

LOCAL TRAIN
मुंबई: चर्चगेट रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ करने और उसकी सहमति के बिना उसका वीडियो बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
आरोपी की पहचान मलाड पूर्व निवासी 40 वर्षीय हेमांशु गांधी के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में कर्मचारी है। पीड़ित 30 वर्षीय वकील है और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। रेलवे पुलिस के अनुसार, यह घटना 9 नवंबर की रात करीब 8.20 बजे चर्चगेट-बोरीवली फास्ट लोकल ट्रेन के जनरल डिब्बे में हुई।
बांद्रा पश्चिम निवासी पीड़िता काम से घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर बिना उसकी अनुमति के उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता ने इस हरकत पर आपत्ति जताई और बाद में ट्रेन से उतरने के बाद बोरीवली रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
बोरीवली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला चर्चगेट रेलवे पुलिस को सौंप दिया है। 10 नवंबर को बीएनएस की धारा 77 (दृश्यरतिकता), 78 (पीछा करना) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जीआरपी ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।
अपराध
दिल्ली विस्फोट: जांच में नया खुलासा, फरीदाबाद के सेकेंड-हैंड डीलर से खरीदी गई थी संदिग्ध कार

नई दिल्ली, 11 नवंबर: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच में नया खुलासा हुआ है। विस्फोट में इस्तेमाल की गई हुंडई आई-20 कार फरीदाबाद के सेक्टर-37 स्थित एक सेकेंड-हैंड कार डीलर से खरीदी गई थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हुंडई आई-20 कार शुरू में मोहम्मद सलमान के पास थी, जिसे सोमवार रात गिरफ्तार किया गया था। कार का मालिकाना हक कई बार बदला गया। इसे पहले नदीम को बेचा गया, फिर फरीदाबाद के एक सेकेंड-हैंड कार डीलर को। बाद में यह गाड़ी आमिर ने खरीदी, उसके बाद तारिक ने, जिस पर भी फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है। इसके बाद मोहम्मद उमर ने इसे खरीद लिया था।
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां आमिर और तारिक दोनों के बारे में और पुख्ता जानकारी जुटा रही हैं।
वहीं, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद यह सामने आया कि सफेद आई-20 कार दोपहर लगभग 3.19 बजे लाल किला पार्किंग क्षेत्र के पास खड़ी थी और लगभग तीन घंटे तक वहीं रही। उसके बाद शाम लगभग 6.48 बजे पार्किंग से बाहर निकली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार को उस समय पार्किंग क्षेत्र से निकलते देखा गया जब आसपास भारी भीड़ थी।
आसपास के अन्य सीसीटीवी की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वाहन को पार्किंग क्षेत्र में कौन लाया, कार में कौन आया या बाहर निकला और बाद में उसे कौन चलाकर ले गया। जांच टीमें पूरे रूट का भी पता लगाने में जुटी हैं, जैसे वह कहां से आया, वह लाल किला पार्किंग तक कैसे पहुंचा और बाद में स्मारक के ठीक सामने स्थित ट्रैफिक सिग्नल की ओर कैसे बढ़ा?
पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कार के रूट का पता लगाने और संदिग्ध की पहचान करने के लिए आसपास की सड़कों और पार्किंग टोल प्लाजा के फुटेज समेत 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा, “फुटेज में संदिग्ध अकेला दिखाई दे रहा है।” उन्होंने आगे बताया कि दरियागंज जाने वाले रास्ते पर भी जांच की जा रही है।
यह विस्फोट सोमवार शाम को हुआ जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी हुंडई आई-20 कार में विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई।
यह घटना पुलिस की ओर से फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद जब्त करने के कुछ घंटों बाद हुई।
पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के दो डॉक्टरों, आदिल अहमद राथर और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है, जो इन आतंकी संगठनों से जुड़े थे। सूत्रों के अनुसार, इन्हीं वजहों से मॉड्यूल में दहशत फैल गई और विस्फोट हुआ।
इस कार ब्लास्ट को लेकर यूएपीए की धारा 16 और 18 के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अपराध
मुंबई क्राइम न्यूज़: घाटकोपर में उज्जैन का एक व्यक्ति दो पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार; पुलिस हिरासत में भेजा गया

मुंबई : पंतनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी अजय कैलाश कायत (24) को कथित तौर पर दो पिस्तौल और ज़िंदा कारतूस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 9 अक्टूबर को घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोड के पास हुई।
एफआईआर के अनुसार, पंतनगर पुलिस के गुंडा निरोधक दस्ते के एपीआई राजेंद्र गायकवाड़ को गुप्त सूचना मिली थी कि कायत घाटकोपर बस डिपो के सामने एक पान की दुकान के पास मौजूद होगा। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान, पुलिस ने उसकी जींस की जेब से चार ज़िंदा कारतूस और बैग से दो देसी 0.32 एमएम पिस्तौल बरामद कीं। उसके पास से एक ओप्पो मोबाइल भी ज़ब्त किया गया।
प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि पेशे से मज़दूर कायत बिना लाइसेंस के अवैध रूप से हथियार और गोला-बारूद बेचने के लिए लाया था। उस पर आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25 और 37(1)(ए) के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि अदालत ने कायत को 12 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने बताया कि हथियारों के स्रोत और अन्य अपराधियों से संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
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