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Tuesday,09-September-2025
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अपराध

कोपरखैरणे में नशे में धुत आदमी मादा कुत्ते से बलात्कार करता कैमरे में कैद; केस दर्ज

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कथित तौर पर नवी मुंबई के कोपरखैरणे का एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति को मादा कुत्ते के साथ बलात्कार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो को एक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उस व्यक्ति को पहले भी इसी तरह की भयानक हरकतें करते हुए पकड़ा गया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। “यह बीमार आदमी कोपरखैरणे में मादा कुत्तों के साथ बलात्कार करता है। पिछली बार कुछ लड़कों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और पुलिस के पास ले गए थे। वह आदमी नशे में था। लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने मदद नहीं की,” एक्स पर अकाउंट ने तस्वीर संलग्न करते हुए लिखा घिनौना कृत्य करते हुए व्यक्ति और उसका वीडियो। विवरण के अनुसार, उस व्यक्ति को पहले भी स्थानीय लड़कों ने इसी तरह की स्थिति में पकड़ा था, लेकिन वह छिपने में कामयाब रहा था। हाल ही में, वह फिर से सामने आया और एक कुत्ते के साथ उसी तरह की दरिंदगी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय लड़कों को एक बार फिर कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने पुलिस को स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए तुरंत आपातकालीन 100 नंबर डायल किया, जैसा कि सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया गया है।

मुंबई पुलिस ने एक्स पर पोस्ट के जवाब में नवी मुंबई पुलिस को टैग किया। आरोपी के खिलाफ कोपरखैरणे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उन पर धारा 377 आईपीसी 11(1) (ए) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस के अधिकारी सुधीर कुडालकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर की एक तस्वीर साझा की। जानवरों के ख़िलाफ़ अमानवीय कृत्यों की संभावना, अक्सर बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के, असीमित लगती है। भारत में पशु क्रूरता की बढ़ती घटनाएं चिंता का कारण बन गई हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 और 2020 के बीच, भारत में जानवरों के यौन शोषण से जुड़े 82 मामले सामने आए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि जानवरों के खिलाफ अपराधों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं किया गया है। व्यापक डेटा की कमी के कारण ऐसे मामलों की वार्षिक घटनाओं के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

जानवरों के खिलाफ क्रूरता के विभिन्न रूपों में से, पाशविकता को विशेष रूप से जघन्य अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से प्राकृतिक व्यवस्था से हटकर शारीरिक संबंध बनाता है, जिसमें कोई पुरुष, महिला या जानवर शामिल है, दंड के अधीन है जिसमें आजीवन कारावास या एक अवधि के लिए कारावास शामिल है जिसे बढ़ाया जा सकता है। दस साल तक की सज़ा, जुर्माने के अलावा। 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार के कानून मंत्रालय के मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास हुआ, जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जो पाशविकता को अपराध मानती है, इस कानून का एक अलग घटक है। शीर्ष अदालत ने पुष्टि की कि जानवरों के खिलाफ पाशविकता जैसे अप्राकृतिक यौन अपराधों को संबोधित करने के लिए यह कानून लागू रहेगा। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों में कानून के इस विशेष पहलू के बारे में जागरूकता या समझ की कमी हो सकती है।

अपराध

दिल्ली: शाहदरा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, अवैध शराब जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 9 सितंबर। शाहदरा जिला पुलिस की एएसबी सेल ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5840 क्वार्टर अवैध देसी शराब और एक कार को जब्त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई आगामी त्यौहारी सीजन में कानून व्यवस्था को सुचारू रखने और संगठित अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से की गई।

दरअसल, 6-7 सितंबर की रात शाहदरा एएसबी सेल को सूचना मिली थी कि आनंद विहार इलाके के सूरजमल विहार अथॉरिटी के पास अवैध शराब की खेप लाई जा रही है। सूचना के बाद एसआई अजय तोमर, शाहदरा एएसबी सेल के इंचार्ज के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। इस कार्रवाई की देखरेख एसीपी ऑपरेशन मोहिंदर सिंह ने की, जबकि शाहदरा डीसीपी ने इसकी निगरानी की। टीम में एएसआई राजकुमार, हेड कांस्टेबल सचिन, नवदीप, कुमार दिव्य वत्स, रोहित, सोनू, मनीष और कांस्टेबल सौरव शामिल थे।

इसी दौरान आबकारी विभाग की टीम भी वाहन को ट्रैक कर रही थी। आबकारी इंस्पेक्टर इंदरपाल, हेड कांस्टेबल अमृत और महिला हेड कांस्टेबल नीलम मौके पर पहुंचे और संयुक्त प्रयासों से पुलिस ने आरोपी कमल (26), निवासी जेलोर वाला बाग, अशोक विहार, दिल्ली को पकड़ लिया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब और वाहन बरामद किया गया। इस संबंध में आनंद विहार थाने में एफआईआर संख्या 407/25 दर्ज की गई है।

पूछताछ में कमल ने कबूल किया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है। बेरोजगारी के चलते वह करीब 2-3 महीने पहले वजीरपुर में जॉनी और किशन उर्फ सुदामा से मिला था। उन्होंने उसे 20 हजार मासिक वेतन पर अवैध शराब सप्लाई करने का काम दिया। जॉनी हरियाणा से शराब लाता था और कमल व किशन उर्फ सुदामा के जरिए दिल्ली में सप्लाई कराता था।

पुलिस ने आगे की जांच में किशन कुमार उर्फ सुदामा (24), निवासी बुराड़ी और मूल निवासी मुंगेर, बिहार को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने बताया कि 6 सितम्बर को जॉनी ने 122 कार्टन शराब कुंडली में भेजी थी, जिसे टाटा ऐस में डालकर दिल्ली लाया गया। इस खेप में से 6 कार्टन राजीव उर्फ़ मोनू को शक्ति नगर की गुड़ मंडी में पहुंचाई गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने राजीव उर्फ मोनू (38), निवासी शक्ति नगर, दिल्ली को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 40 क्वार्टर ‘रेस 7 – फॉर सेल इन हरियाणा ओनली’ शराब बरामद हुई।

छापेमारी के दौरान कुल 5,000 क्वार्टर (100 पेटी) देशी शराब ‘संतरा’, 440 क्वार्टर (8 पेटी) ‘रेस-7’, 400 क्वार्टर (8 पेटी) ‘नाइट ब्लू’ और सप्लाई के लिए उपयोग की जाने वाली कार बरामद की गई।

आरोपी कमल 10वीं तक पढ़ा है और लेबर का काम करता था, लेकिन आसान पैसे कमाने के लालच में शराब तस्करी में शामिल हो गया। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं, किशन कुमार उर्फ सुदामा पहले भी दो बार आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ा जा चुका है। राजीव उर्फ मोनू के खिलाफ पहले से तीन केस दर्ज हैं।

पुलिस ने बताया कि इस मामले का मास्टरमाइंड जॉनी फिलहाल फरार है। हरियाणा के सोनीपत जिले के असावरपुर स्थित उसके घर पर छापा मारा गया, लेकिन वह वहां नहीं मिला। उसकी तलाश और बाकी खेप की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। शाहदरा पुलिस ने कहा कि त्योहारों से पहले अवैध शराब और संगठित अपराधों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा बनी रहे।

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अपराध

मुंबई में फर्जी विधायक का पर्दाफाश: शासकीय सुविधा लेने का आरोप, केस दर्ज

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मुंबई, 9 सितंबर। मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपनी निजी गाड़ियों पर विधानसभा सदस्य और महाराष्ट्र शासन का स्टिकर लगाकर न केवल नकली विधायक बनकर घूम रहा था, बल्कि टोल छूट समेत कई सरकारी सुविधाओं का अनुचित लाभ भी ले रहा था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

शिकायत मिलने के बाद वडाला टीटी पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान मानव व्यंकटेश मुन्नास्वामी के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव गंगाराम सुलम (59) ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता में बताया कि आरोपी ने अपनी निजी कारों पर हरे रंग का गोल ‘विधानसभा सदस्य’ लोगो लगाया था, जिसके बीच में भारत सरकार का अशोक स्तंभ भी बना हुआ था। इतना ही नहीं, उसने अपनी गाड़ियों पर ‘महाराष्ट्र शासन’ लिखी विशेष नामपट्टी भी लगाई हुई थी, जो केवल अधिकृत सरकारी वाहनों को ही दी जाती है।

शिकायतकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि मानव व्यंकटेश किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि नहीं है, न ही वह किसी शासकीय पद पर है। बावजूद इसके, वह जनता और प्रशासन के बीच खुद को लोकप्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करता है। यह कदम न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि शासकीय पदों और अधिकारों का दुरुपयोग कर सरकारी तंत्र को गुमराह करने की साजिश भी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने इस फर्जीवाड़े का इस्तेमाल टोल छूट और अन्य शासकीय सुविधाएं हासिल करने के लिए किया।

वडाला टीटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शासकीय प्रतीक अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाया जा रहा है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।

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अपराध

मुंबई: कांदिवली में 65 वर्षीय व्यक्ति की मारपीट से मौत के बाद संपत्ति विवाद में दो गिरफ्तार

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कांदिवली पुलिस ने 65 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अवधेश चौहान और संजय चौहान के रूप में हुई है। कथित तौर पर, उन्होंने 4 सितंबर को मृतक रामलखन यादव के घर में जबरन घुसकर संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया और उनके साथ मारपीट की। इलाज के दौरान, यादव ने 6 सितंबर को कांदिवली पश्चिम स्थित शताब्दी अस्पताल में दम तोड़ दिया।

पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर को, आरोपी कांदिवली पश्चिम के लालजीपाड़ा स्थित यादव के घर में जबरन घुस आए और दावा किया कि यह घर उनका है, और यादव और उनके परिवार के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने उन पर लाठियों, बांस, स्टंप और पत्थरों से हमला किया, जिससे यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके परिवार वाले उन्हें शताब्दी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी। अगले दिन, उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और शाम लगभग 5:30 बजे उन्हें वापस शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। आईसीयू में इलाज के दौरान, डॉक्टरों ने शाम लगभग 7:45 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यादव तीन भाई थे और उनके बीच लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था। कथित तौर पर, दीपक चव्हाण नाम के एक भाई ने रामलखन समेत अपने तीन अन्य भाइयों को बताए बिना ही घर बेच दिया था। 4 सितंबर को, चव्हाण परिवार अपने 10-15 साथियों के साथ यादव के घर पहुँचा और दावा किया कि यह संपत्ति उनकी है। इस विवाद के बाद यादव और उनके परिवार पर हिंसक हमला हुआ। आखिरकार, इस हमले में यादव की मौत हो गई।

शुरुआत में, कांदिवली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यादव की मौत के बाद, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) (हत्या) भी जोड़ दी। अदालत ने आरोपी को 12 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी जोगेश्वरी में रहते हैं। 

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