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Saturday,07-June-2025
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अपराध

कोपरखैरणे में नशे में धुत आदमी मादा कुत्ते से बलात्कार करता कैमरे में कैद; केस दर्ज

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कथित तौर पर नवी मुंबई के कोपरखैरणे का एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति को मादा कुत्ते के साथ बलात्कार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो को एक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उस व्यक्ति को पहले भी इसी तरह की भयानक हरकतें करते हुए पकड़ा गया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। “यह बीमार आदमी कोपरखैरणे में मादा कुत्तों के साथ बलात्कार करता है। पिछली बार कुछ लड़कों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और पुलिस के पास ले गए थे। वह आदमी नशे में था। लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने मदद नहीं की,” एक्स पर अकाउंट ने तस्वीर संलग्न करते हुए लिखा घिनौना कृत्य करते हुए व्यक्ति और उसका वीडियो। विवरण के अनुसार, उस व्यक्ति को पहले भी स्थानीय लड़कों ने इसी तरह की स्थिति में पकड़ा था, लेकिन वह छिपने में कामयाब रहा था। हाल ही में, वह फिर से सामने आया और एक कुत्ते के साथ उसी तरह की दरिंदगी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय लड़कों को एक बार फिर कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने पुलिस को स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए तुरंत आपातकालीन 100 नंबर डायल किया, जैसा कि सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया गया है।

मुंबई पुलिस ने एक्स पर पोस्ट के जवाब में नवी मुंबई पुलिस को टैग किया। आरोपी के खिलाफ कोपरखैरणे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उन पर धारा 377 आईपीसी 11(1) (ए) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस के अधिकारी सुधीर कुडालकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर की एक तस्वीर साझा की। जानवरों के ख़िलाफ़ अमानवीय कृत्यों की संभावना, अक्सर बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के, असीमित लगती है। भारत में पशु क्रूरता की बढ़ती घटनाएं चिंता का कारण बन गई हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 और 2020 के बीच, भारत में जानवरों के यौन शोषण से जुड़े 82 मामले सामने आए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि जानवरों के खिलाफ अपराधों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं किया गया है। व्यापक डेटा की कमी के कारण ऐसे मामलों की वार्षिक घटनाओं के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

जानवरों के खिलाफ क्रूरता के विभिन्न रूपों में से, पाशविकता को विशेष रूप से जघन्य अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से प्राकृतिक व्यवस्था से हटकर शारीरिक संबंध बनाता है, जिसमें कोई पुरुष, महिला या जानवर शामिल है, दंड के अधीन है जिसमें आजीवन कारावास या एक अवधि के लिए कारावास शामिल है जिसे बढ़ाया जा सकता है। दस साल तक की सज़ा, जुर्माने के अलावा। 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार के कानून मंत्रालय के मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास हुआ, जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जो पाशविकता को अपराध मानती है, इस कानून का एक अलग घटक है। शीर्ष अदालत ने पुष्टि की कि जानवरों के खिलाफ पाशविकता जैसे अप्राकृतिक यौन अपराधों को संबोधित करने के लिए यह कानून लागू रहेगा। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों में कानून के इस विशेष पहलू के बारे में जागरूकता या समझ की कमी हो सकती है।

अपराध

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 30 मई। अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और राजधानी दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अभियान को सफलता भी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है।

दरअसल, दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इकाई ने एक विशेष अभियान के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों से 38 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह सभी घुसपैठिए बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में गिरफ्तार हुए घुसपैठिए दिल्ली में रहने से पहले हरियाणा के नूंह में भी रहे और वहां काम कर काफी समय गुजारा। इसके बाद ये लोग दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये लोग अवैध रूप से शहर में रह रहे थे और इनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर इन लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान और उनके ठिकानों की जांच की जा रही है। पकड़े गए 38 बांग्लादेशियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। पिछले छह महीनों में, भारत सरकार की चल रही “पुश-बैक” रणनीति के तहत दिल्ली में लगभग 700 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आंकड़ों के अनुसार, निर्वासित व्यक्तियों की संख्या के मामले में दिल्ली सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद, उन्हें निर्वासित करने के लिए सौंप दिया गया है।

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अपराध

दिल्ली के जनकपुरी में कार्यालय में चोरी मामले में 19 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

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ARREST

नई दिल्ली, 30 मई। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स में स्थित “प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन” के कार्यालय में 13 मई को हुई चोरी की घटना में शामिल 19 वर्षीय चोर को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है।

कार्यालय के मालिक ने बताया कि जब वह उस दिन (13 मई) अपने कार्यालय पहुंचे थे, तो उन्होंने पाया कि स्लाइडिंग खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर ने 3 मोबाइल फोन, 12 टैबलेट और एक लैपटॉप चार्जर चुरा लिया। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।

जनकपुरी थाने के प्रभारी (एसएचओ) के.के. तिवारी के नेतृत्व में और राजौरी गार्डन की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सुश्री नीरज टोकस के मार्गदर्शन में एक विशेष जांच टीम गठित की गई।

इस टीम में हेड कांस्टेबल संदीप, रामकिशन, अंकित, महिला हेड कांस्टेबल वंदना और कांस्टेबल समरजीत शामिल थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी का सहारा लिया, जिसके जरिए चोरी हुए एक मोबाइल फोन का स्थान दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में ट्रैक किया गया।

पुलिस ने तुरंत महावीर एन्क्लेव में छापेमारी की और वहां 19 वर्षीय रोहन उर्फ खनका को गिरफ्तार कर लिया, जो राकेश का बेटा है और महावीर एन्क्लेव का निवासी है। उसके कब्जे से चोरी हुआ एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। आगे की तलाशी में उसके घर से चोरी की गई 11 टैबलेट भी बरामद की गईं।

पुलिस ने बताया कि शेष चोरी की संपत्ति, जिसमें दो अन्य मोबाइल फोन और एक लैपटॉप चार्जर शामिल हैं, बरामद की गई है।

आरोपी रोहन से पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर जांच और तेज की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश कर रही है और जल्द ही बाकी चोरी का सामान भी बरामद करने की उम्मीद है।

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अपराध

सीबीआई ने पासपोर्ट सेवा केंद्र लोअर परेल के जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट और एजेंट को भ्रष्टाचार के मामले में किया गिरफ्तार

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नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के मामले में कार्रवाई, पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK), लोअर परेल, मुंबई में तैनात एक ऑफिस असिस्टेंट/वेरिफिकेशन ऑफिसर और एक निजी व्यक्ति (एजेंट) को गिरफ्तार किया है। यह मामला नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी कराने और इसके बदले रिश्वत लेने से जुड़ा है।

सीबीआई ने इस संबंध में ऑफिस असिस्टेंट/वेरिफिकेशन ऑफिसर और अन्य निजी पासपोर्ट एजेंटों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी (FIR) में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2023-2024 के दौरान उक्त सरकारी कर्मचारी ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और उसके तहत पासपोर्ट संबंधित कार्यों के लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया।

जांच में सामने आया कि आरोपी कर्मचारी ने एजेंट और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर कई अज्ञात आवेदकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करवाए। इन आवेदनों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज लगाए गए थे, जो जांच में नकली पाए गए।

इसके अलावा, आरोपी कर्मचारी और एजेंट के बीच बातचीत के चैट में इन फर्जी पासपोर्ट आवेदकों से संबंधित रिश्वत की लेन-देन की चर्चा भी उजागर हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहे हैं और तत्काल योजना के तहत जारी किए गए इन पासपोर्टों की बाद में हुई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई, क्योंकि दिए गए पते फर्जी थे।

जांच में सहयोग न करने और टालमटोल रवैया अपनाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें विशेष सीबीआई अदालत, मुंबई में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह हिरासत 2 जून 2025 तक जारी रहेगी।

मामले की जांच जारी है।

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