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Saturday,20-September-2025
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दिशा मामला : सुप्रीम कोर्ट पैनल मुठभेड़ हत्या मामले में 21 अगस्त से फिर सुनवाई करेगा

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हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जांच कर रहे उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच आयोग ने तेलंगाना सरकार को 21 अगस्त को सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार को तेलंगाना उच्च न्यायालय में आयोग के परिसर में अपने सबूत पेश करने के लिए कहा गया है, जहां शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वी.एस. सिरपुरकर वर्चुअली वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे।

आयोग ने कहा कि वह 26, 27 और 28 अगस्त को इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए 18 गवाहों से पूछताछ करेगा।

पैनल को इस महीने की शुरुआत में और छह महीने का विस्तार मिला है। पैनल ने हाइब्रिड रूप में सुनवाई शुरू करने का फैसला किया, जिसमें कुछ गवाहों की भौतिक उपस्थिति में और कुछ की आयोग की आभासी उपस्थिति में जांच की जाएगी।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8बी के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए सभी गवाहों, आयोग के अधिवक्ताओं, राज्य सरकार के अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं और सुनवाई में भाग लेने के लिए अनुमत अन्य सभी व्यक्तियों और अधिवक्ताओं को आयोग के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा।

आयोग के सचिव ने एक बयान में कहा कि जहां सुनवाई जनता के लिए खुली है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों और कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, सीमित संख्या में पास धारकों को एक बार में देखने के क्षेत्र में अनुमति दी जाएगी।

सचिव ने कहा कि आयोग ने अभिलेखों का संग्रह पूरा कर लिया है और यह साक्ष्य रिकॉर्डिग चरण में आगे बढ़ रहा है।

आम जनता से कुल 1,333 हलफनामे, और पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, गवाहों और डॉक्टरों से 103 हलफनामे प्राप्त हुए। एसआईटी, सीडीआर, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट द्वारा जांच के बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड एकत्र किए गए थे।

आयोग ने घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर 24 आवेदनों में 16 आभासी सुनवाई की और आदेश पारित किए।

जांच के तहत मामले की गंभीरता और आयोग के साक्ष्य की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए यह राय है कि गवाहों की भौतिक उपस्थिति में जांच की जानी चाहिए। हालांकि, कोविड -19 महामारी ने हैदराबाद में शारीरिक सुनवाई करना मुश्किल बना दिया है।

पैनल का गठन 12 दिसंबर, 2019 को मुठभेड़ की परिस्थितियों की जांच करने के लिए किया गया था और छह महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

अपराध

दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, गैंगरेप केस में फरार घोषित अपराधी गिरफ्तार

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CRIME

नई दिल्ली, 19 सितंबर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (डब्ल्यूआर-2) ने संगीन अपराधों में फरार घोषित अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने तिमारपुर के रहने वाले भरत को गिरफ्तार किया है। गैंगरेप के मामले में वह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर (पीओ) घोषित था।

आरोपी के खिलाफ साल 2017 में थाना सुल्तानपुरी में एफआईआर संख्या 471/2017 दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 323/376D/506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे।

डब्ल्यूआर-2 क्राइम ब्रांच की टीम लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में फरार और संगीन मामलों में लिप्त अपराधियों की तलाश कर रही थी। हेड कांस्टेबल अजय को एक पुख्ता सूचना मिली कि फरार अपराधी भारत अपने साथियों से मिलने राजपुरा रोड, एपीएल गेट के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में एसीपी राजपाल दबस की निगरानी में एक टीम गठित की गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल अजय, संदीप और संदीप कादयान शामिल थे। मौके पर जाल बिछाया गया और आरोपी को घेरकर दबोच लिया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपी भरत ने बताया कि वह तिमारपुर का रहने वाला है। वर्ष 2017 में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और शारीरिक हमला भी किया। मामले के दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई।

सुनवाई के दौरान सजा के डर से आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। इसके बाद वर्ष 2023 में अदालत ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, आरोपी भरत के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ईआर-2 टीम ने 9 सितंबर को डेबिट कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड में शामिल एक फरार अपराधी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान कादिर उर्फ कादिर पुत्र नूर मोहम्मद के रूप में हुई थी, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। आरोपी 2017 से फरार चल रहा था और 10 अप्रैल 2019 को अदालत द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया था।

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अपराध

बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल, बम स्क्वायड की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

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COURT

मुंबई, 19 सितंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट को शुक्रवार को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि अदालत परिसर में बम लगाया गया है और उसे उड़ाया जाएगा। इस ईमेल से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।

धमकी की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस और बम स्क्वायड की टीम हाईकोर्ट परिसर पहुंची। पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अदालत परिसर और आसपास के इलाकों में बारीकी से जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ।

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमें धमकी भरा ईमेल मिला था। सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई और बम स्क्वायड ने जांच की। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हम ईमेल भेजने वाले शख्स को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं।

धमकी के बाद हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने-जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही है और हर गतिविधि पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है।

इससे पहले, 12 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जो बाद में जांच में झूठा पाया गया। इस घटना के कारण हाईकोर्ट में सभी पीठों की सुनवाई रोक दी गई थी और सुरक्षा के लिए तत्काल अदालत परिसर को खाली कराया गया था। बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) को मौके पर बुलाया गया, जिसने हाईकोर्ट के अंदर और बाहर गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस धमकी को झूठा पाए जाने के बाद आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

मुंबई पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर बताया था कि आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले बम धमकी वाले ईमेल के मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(1) और 353(2) के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी थी और इसकी तह तक जाने के लिए प्रयासरत थी।

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अपराध

मलाड स्कूल मामला: मुंबई क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में 3 साल की बच्ची पर यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला, मां के आरोपों से इनकार

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CRIME

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट-11 ने 12 फ़रवरी, 2025 को मलाड पश्चिम के एक हाई-एंड स्कूल में 3.6 साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 11 सितंबर को महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक जाँच रिपोर्ट सौंपी। सबूतों के आधार पर, रिपोर्ट में इस घटना के घटित होने से पुरज़ोर इनकार किया गया है। रिपोर्ट की प्रति एफपीजे के पास है।

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता पूरे दिन स्कूल में सुरक्षित रही। सीसीटीवी फुटेज देखने, स्कूल स्टाफ, मलाड पश्चिम स्थित क्लाउडनाइन अस्पताल के डॉक्टरों, शिकायतकर्ता के एक पड़ोसी के बयान दर्ज करने और कूपर अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट की जाँच करने के बाद, यह पता चला कि लड़की और संदिग्ध संगीत शिक्षक उस दिन एक साथ नहीं देखे गए थे, और किसी भी बिंदु पर यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मचारियों ने कभी भी ‘राक्षस’ शब्द नहीं सुना था और दावा किया कि यह शब्द शिकायतकर्ता और उसकी बेटी से उत्पन्न हुआ था।

पीड़िता की 36 वर्षीय माँ, जो एक विज्ञापन पेशेवर हैं, ने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को शौचालय ले जाने वाली आया और पुरुष संगीत शिक्षक ने उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। उन्होंने शिक्षक को “राक्षस” बताया जिसने उन पर हमला किया।

13 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2) (बलात्कार के लिए सजा) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) की धारा 4 (प्रवेशात्मक यौन हमले के लिए सजा), 8 (यौन हमले के लिए सजा) और 12 (बच्चे का यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जाँच के दौरान, लड़की की माँ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर जाँच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, 9 जुलाई, 2025 को जाँच क्राइम ब्रांच यूनिट-11 को सौंप दी गई।

क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता का इलाज करने वाली क्लाउडनाइन अस्पताल की डॉ. देहुति वच्छानी (31) और मानसी वर्मा (36) के बयान दर्ज किए गए। क्राइम ब्रांच ने नर्सिंग विभाग, आईटी विभाग, प्रशासन विभाग, सहायक स्टाफ विभाग (नैनीज़) और शिक्षकों सहित कुल 22 स्कूल स्टाफ सदस्यों के बयान दर्ज किए।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता की 60 वर्षीय महिला पड़ोसी का भी बयान दर्ज किया गया। पीड़िता का बयान उसकी माँ के सामने दर्ज किया गया, और माँ और बेटी दोनों के बयान मझगांव स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज किए गए।

जुहू स्थित कूपर अस्पताल में मेडिकल जाँच के बाद, रिपोर्ट और पीड़िता के कपड़े कलिना प्रयोगशाला भेजे गए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया कि ‘न तो खून मिला और न ही वीर्य।’

जांच रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता ने हर बार पूछताछ में अलग-अलग बयान दिए। जब ​​पुलिस ने उसे लड़की को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने को कहा, तो उसने ऐसा नहीं किया।

पीड़िता की माँ के अनुसार, यह घटना अस्पताल के शौचालय में हुई। हालाँकि, अपराध शाखा ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और पाया कि उस दिन लड़की अस्पताल में नहीं पहुँची थी। पुलिस ने पूरे दिन की फुटेज देखी और लड़की से जुड़ी कोई भी आपत्तिजनक घटना तब तक नहीं देखी जब तक उसकी माँ उसे लेने नहीं आई।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता एक पुरुष संगीत शिक्षक से रंजिश रखती थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पीड़िता 12 फरवरी को किसी भी समय संगीत शिक्षक के साथ नहीं देखी गई थी। उस दिन शाम 6 बजे, शिकायतकर्ता अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा से सुरक्षित घर ले गई। मामले की जाँच क्राइम ब्रांच यूनिट-11 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर अव्हाड़ ने की।

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