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Saturday,23-August-2025
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क्या अर्नब को ये बातें पहले से पता थीं? आर्टिकल 370, बालाकोट एयर स्ट्राइक, वायरल चैट से उठे सवाल

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Arnab-Goswami

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की कथित चैट सामने आने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने पिछले सप्ताह फर्जी टीआरपी केस की चार्जशीट में कोर्ट में जमा किए। इन कथित चैट्स से यह पता चलता है कि अर्नब को दो साल पहले बालाकोट में किए गए हमले की पहले से ही जानकारी भी थी। अर्नब ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व CEO पार्थ दासगुप्ता के साथ बातचीत में बोला था कि कुछ बड़ा होने वाला है।

जब दासगुप्ता ने अर्नब से सवाल किया कि क्या उनका मतलब दाऊद से है, तो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ ने BARC के पूर्व CEO से कहा कि ‘…नहीं सर, पाकिस्तान। इस बार… यह सामान्य हमले से बड़ा होगा। दासगुप्ता इस पर जवाब देते हैं कि यह अच्छा है।’ ये वॉट्सऐप चैट्स 23 फरवरी, 2019 की हैं।

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था। अर्नब और पार्थ दासगुप्ता की वॉट्सऐप से साफ संकेत मिलता है किअर्नब को इस बारे में पहले से पता था। 2 अगस्त, 2019 को दासगुप्ता गोस्वामी को चैट करते हैं कि ‘क्या आर्टिकल 370 सच में हटाया जा रहा है?’ जवाब में अर्नब कहते हैं कि मैंने ब्रेकिंग में प्लैटिनम मानक सेट किए हैं, यह स्टोरी हमारी है। 5 अगस्त, 2019 को अर्नब एक चैट में दासगुप्ता से कहते हैं कि ‘…रिपब्लिक नेटवर्क ने साल की सबसे बड़ी स्टोरी ब्रेक की है।’ एक चैट में अर्नब यह तक कहते हैं कि ‘अजित डोभाल तक जानना चाहते थे कि उन्हें खबर कैसे मिली।’

25 मार्च, 2019 का भी एक चैट बहुत चर्चा में है। इससे पता चलता है कि बतौर BARC चीफ पार्थ दासगुप्ता ने BARC का एक बहुत ही गोपनीय कागजात अर्नब को भेजा और कहा कि उन्होंने नैशनल ब्रॉडकास्ट असोसिएशन (NBA) को जाम कर दिया है। रजत शर्मा NBA के अध्यक्ष हैं। दासगुप्ता कहते हैं कि जब फुरसत मिले, तो लेटर पढ़ लीजिएगा। अर्नब जवाब देते हैं कि रजत की एंट्री नहीं होगी। दासगुप्ता उस चैट में कहते हैं कि किसी से कहिए कि रजत, NBA और TRAI हमें परेशान न करें।

4 अप्रैल, 2019 की एक अन्य चैट में दासगुप्ता कोअर्नब बताते हैं कि BARC को सीधे तौर पर AS की नजर में नहीं लाया जा सकता है। अर्नब की इसके आगे की लाइन से स्पष्ट है कि AS का मतलब यहां किसी बड़े राजनेता से है, क्योंकि अर्नब आगे कहते हैं कि राजनेताओं का ऐसे मामलों में हस्तक्षेप का एक तरीका होता है। 7 जुलाई, 2017 की एक चैट में पार्थ दासगुप्ता अर्नब को बताते हैं कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक शिकायत आई है। जवाब में अर्नब कहते हैं कि ‘फ्री टू एयर डिश के बारे में राठौर ने मुझे बताया और कहा कि यह शिकायत हाशिए पर कर दी गई है।’ माना जा रहा है कि यहां राठौर का मतलब तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री से है।

अर्नब गोस्वामी और BARC के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता की मीडिया में सामने आई कथित वॉट्सऐप चैट के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। इन चैट्स की जानकारी हैरान करने वाली है। इन्हें सही माना जाए तो बालाकोट स्ट्राइक से तीन दिन पहले ही अर्नब को इस हमले की जानकारी थी। विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। सरकार पर अर्नब के साथ साठगांठ के आरोप भी लग रहे हैं।

अपराध

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

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मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।

कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।

जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।

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ठाणे अपराध: रेलवे स्टेशन के पास जुर्माना वसूलने पर 30 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक ने ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर हमला किया; मामला दर्ज

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ठाणे: शुक्रवार दोपहर ठाणे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के बाद 30 वर्षीय एक गुस्साए ऑटो रिक्शा चालक ने एक यातायात पुलिस उपनिरीक्षक पर कथित तौर पर हमला कर दिया।

आरोपी की पहचान ठाणे के राबोडी निवासी सदरुद्दीन काज़ी के रूप में हुई है। ठाणे यातायात पुलिस में तैनात पुलिस उप-निरीक्षक विजय बाबूराव कांबले (55) घटना के समय ठाणे रेलवे स्टेशन के पास यातायात प्रबंधन की ड्यूटी पर थे।

यह विवाद शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जब काज़ी को निर्धारित ऑटो-रिक्शा स्टैंड के बाहर एक यात्री को उठाते हुए देखा गया। यह उल्लंघन देखकर, पुलिस उपनिरीक्षक कांबले ने काज़ी से संपर्क किया और ऑनलाइन जुर्माना लगाया, जिसके बाद तीखी बहस हुई। बात जल्द ही मारपीट में बदल गई।

घटनास्थल पर मौजूद अन्य यातायात पुलिस कर्मी कांबले की मदद के लिए दौड़े और आरोपी को रोका। इसके बाद काजी को ठाणे नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद काजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

ठाणे नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भरत चौधरी ने कहा, “हमने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि आरोपी के ऑटो रिक्शा पर पहले भी कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है। आगे की जाँच जारी है।”

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बैंक धोखाधड़ी मामला : सीबीआई ने फरार आरोपी दिनेश गहलोत को किया गिरफ्तार

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CRIME

नई दिल्ली, 23 अगस्त। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में फरार घोषित आरोपी दिनेश डी. गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है।

सीबीआई के अनुसार, यह मामला 31 मई 2004 को दर्ज किया गया था, जिसमें दिनेश डी. गहलोत पर बैंक ऑफ बड़ौदा से जाली दस्तावेजों के जरिए हाउसिंग लोन लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप था। जांच पूरी होने के बाद 30 अप्रैल 2007 को उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। हालांकि, दिनेश ने कोर्ट में पेश होने या समन/वारंट का जवाब देने से इनकार कर दिया और 2024 से फरार था। इसके बाद गहलोत के खिलाफ कई गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। 9 दिसंबर 2024 को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन वारंट जारी किया था।

सीबीआई ने बताया कि दिनेश बार-बार अपना ठिकाना बदलता था और स्थानीय लोगों से अपनी असली पहचान छिपाकर कम संपर्क रखता था, जिससे उसकी तलाश मुश्किल हो रही थी।

सीबीआई ने आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग डेटाबेस का इस्तेमाल कर उसकी लोकेशन का पता लगाया। गहन जांच और स्थानीय पूछताछ के बाद सीबीआई ने दिनेश को नोएडा से 20 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया। उसे मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

यह मामला दर्शाता है कि कैसे तकनीक-आधारित खुफिया प्लेटफार्मों का एकीकरण और जांच अधिकारियों के लगातार तथा समन्वित प्रयासों से लंबे समय से फरार अपराधियों को खोजने और पकड़ने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की परिचालन क्षमता को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है।

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