राजनीति
पंजाब चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को जेल से मिली 21 दिनों की फरलो
दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे स्वयंभू बाबा और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा सरकार के जेल प्रशासन ने 21 दिन की फरलो (छुट्टी) प्रदान की है।
अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे सिंह को पंजाब चुनाव से ठीक पहले सोमवार को भाजपा नीत हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए 21 दिनों के लिए फरलो प्रदान की।
दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है।
दुष्कर्म और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद वह 2017 से ही हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है। पंजाब में उसके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, जहां 20 फरवरी को मतदान होना है।
इससे पहले वह बीमार मां से मिलने की उसकी अर्जी समेत विभिन्न कारणों से तीन बार जेल से रिहा हो चुका है।
फैसले को सही ठहराते हुए, हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने संवाददाताओं से कहा, राम रहीम को जेल मैनुअल के अनुसार पैरोल दी गई थी। राज्य सरकार का जेल के एक कैदी को पैरोल या फरलो देने से कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने कहा, यह दोषी का कानूनी अधिकार है, जो तीन साल की सजा पूरी करने के बाद पैरोल या फरलो लेने के योग्य हो जाता है। अन्य कैदियों की तरह, गुरमीत राम रहीम के अनुरोध आवेदन की भी आवश्यक समिति द्वारा जांच की गई जो ऐसे मामलों से निपटती है और उनके अनुरोध को अनुमति दी गई।
अब उसे कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुग्राम ले जाने की संभावना है।
उसकी छुट्टी पर प्रतिक्रिया देते हुए, गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने हरियाणा सरकार से जेल से कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार अपराधी को रिहा करने से परहेज करने को कहा।
इससे पहले, राम रहीम को उसकी पत्नी हरजीत कौर की इस दलील पर पैरोल दी गई थी कि हृदय रोग से पीड़ित उसकी 85 वर्षीय मां नसीब कौर गंभीर रूप से बीमार हैं।
राम रहीम (52) वर्तमान में राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है।
जून 2019 में, राम रहीम सिंह ने अपनी पैरोल याचिका वापस ले ली थी, जब राज्य की भाजपा सरकार पर स्वयंभू धर्मगुरु का कथित तौर पर पक्ष लेने के लिए विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया था। तब सिंह ने 42 दिनों के लिए पैरोल मांगी थी।
साथ ही, उच्च न्यायालय ने उसकी दत्तक बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए उसकी पैरोल याचिका खारिज कर दी थी।
अगस्त 2017 में दो महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप में राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
इस जनवरी 2019 में पंचकुला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भी राम रहीम और तीन अन्य को 16 साल पहले पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
25 अगस्त, 2017 को उसकी सजा के कारण पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 260 से अधिक घायल हो गए थे।
राम रहीम को अपने अनुयायियों के वोटों को प्रभावित करने की क्षमता के कारण लगभग दो दशकों तक पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक नेताओं और पार्टियों द्वारा संरक्षण दिया गया था।
2014 के लोकसभा चुनावों और उसके बाद के हरियाणा विधानसभा चुनावों में, बठिंडा के सलाबतपुरा में पंजाब के प्रमुख संप्रदाय के साथ डेरा सच्चा सौदा ने लोगों से भाजपा को वोट देने के लिए एक सार्वजनिक अपील जारी की थी।
2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में उनका पंथ, जो पूरे भारत में छह करोड़ अनुयायी होने का दावा करता है, जिसमें से 40 लाख अकेले पंजाब में हैं, ने शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन का समर्थन किया था, लेकिन पार्टी कांग्रेस से हार गई थी। हालांकि, संप्रदाय ने 2012 और 2007 में पिछले पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया था।
पूरे पंजाब में सत्संग घर नाम के 84 परिसरों के साथ, डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय का कहना है कि यह एक धर्म नहीं बल्कि एक मानवीय संगठन है।
डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी, अगर वे एक खास आदेश का पालन करते हैं, तो राज्य के 117 में से 69 सीटों के साथ पंजाब के सबसे बड़े राजनीतिक क्षेत्र मालवा में 35-40 सीटों पर काफी प्रभाव डाला जा सकता है।
राजनीति
भारत-अमेरिका ट्रेड डील: डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषणा पर विपक्ष ने जताई आपत्ति, सरकार से पूछे सवाल

नई दिल्ली, 3 फरवरी : भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन समझौते की घोषणा किए जाने पर आपत्ति जताई और सरकार से सवाल पूछे हैं।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पूछा, “सरकार बताए कि क्या देश की राजधानी दिल्ली से वाशिंगटन शिफ्ट हो गई है।” उन्होंने कहा, “‘ऑपरेशन सिंदूर’ रोकने की घोषणा वाशिंगटन करता है, अभी डील की घोषणा भी वाशिंगटन से हो रही है। भारत तेल कहां से खरीदेगा, यह घोषणा भी वाशिंगटन से हो रही है।”
टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं, वह कहते हैं, लेकिन हमारी सरकार से आवाज नहीं आती है। जब ट्रंप ने 100 प्रतिशत टैरिफ किया था, तब खड़े होकर किसी ने नहीं बोला। जब इसे 50 प्रतिशत किया, तब भी किसी ने नहीं बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने से इनकार किया और वेनेजुएला से खरीदने को कहा, तब भी सरकार ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीजफायर कराने की घोषणा भी की थी, तब भी सरकार ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अमेरिकी टैरिफ को 18 प्रतिशत किया गया, तो सरकार में बैठे लोग बड़े खुश हो रहे हैं।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि भारत का टैरिफ अब शून्य है। लेकिन क्या यह सही है कि अमेरिका को होने वाले भारतीय एक्सपोर्ट पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जबकि भारत को होने वाले अमेरिकी एक्सपोर्ट पर शून्य टैरिफ लगेगा? ये वे अहम मुद्दे हैं, जिन पर हम स्पष्ट जवाब चाहते हैं।”
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, “अभी अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत करने पर सहमति बनी है, लेकिन इससे पहले यह टैरिफ कई गुना कम था। अभी 18 प्रतिशत टैरिफ अपने आप में सवाल खड़े करता है। इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से भी नहीं की गई है।”
डिंपल यादव ने कहा कि यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। जिस तरह से अमेरिका भारत के साथ बर्ताव कर रहा है, उससे पता चलता है कि भारत सरकार उस तरह से डील नहीं कर पा रही है, जैसा अमेरिका को करना चाहिए।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माने की घोषणा की: थूकने पर ₹250, कूड़ा फैलाने पर ₹500 और बिना लाइसेंस के कचरा ले जाने पर ₹25,000 का जुर्माना।

मुंबई: मुंबई नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाकर पूरे शहर में स्वच्छता और सफाई में सुधार के प्रयास तेज कर दिए हैं। यह कदम आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छ सार्वजनिक स्थानों और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है।
नगर निगम अपशिष्ट उत्पादकों, प्रतिष्ठानों, अपशिष्ट सेवा प्रदाताओं और ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण से संबंधित नियमों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। ये नियम अपशिष्ट के भंडारण, पृथक्करण, परिवहन और निपटान को नियंत्रित करते हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वाले नागरिकों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
संशोधित नियमों के तहत, सामान्य उल्लंघनों के लिए जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग न करने पर 200 रुपये का जुर्माना होगा। वैध लाइसेंस के बिना कचरा परिवहन करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
नगर आयुक्त भूषण गगरानी के निर्देशों के अनुसार, नगर निगम की सीमा के भीतर स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी जोशी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपायुक्त किरण दिघावकर के मार्गदर्शन में बताया कि शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इन उपायों को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर विशेष स्वच्छता अभियान और गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। ये नियम सभी अपशिष्ट उत्पादकों और सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर लागू होंगे। इनमें आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, पेशेवर एवं औद्योगिक परिसर, सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, मनोरंजन स्थल और सार्वजनिक उपयोग के अन्य सभी क्षेत्र शामिल हैं।
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कूड़ा-करकट और उपद्रव को रोकना, परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करना और ठोस कचरे को स्रोत पर ही अनिवार्य रूप से अलग करना है। इन विनियमों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के भंडारण और संग्रहण से संबंधित विस्तृत जिम्मेदारियां, उत्पादकों, नगरपालिका अधिकारियों, प्रतिनिधियों और ठेकेदारों के कर्तव्य तथा सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं के संचालन का विवरण दिया गया है। इनमें जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस मलबा तथा प्लास्टिक अपशिष्ट भी शामिल हैं।
कुछ विशेष अपराधों के लिए अतिरिक्त जुर्माने की घोषणा की गई है। सड़कों, फुटपाथों, बगीचों या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर स्नान करने पर 300 रुपये का जुर्माना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब या शौच करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
आंगन या परिसर को साफ न रखने पर 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। डॉ. अश्विनी जोशी ने नागरिकों और प्रतिष्ठानों से अपील की कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें और मुंबई को स्वच्छ और अधिक सुंदर बनाए रखने में नगर निगम के साथ सहयोग करें।
राजनीति
पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद पर बुधवार को सुप्रीम सुनवाई, ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल

नई दिल्ली, 3 फरवरी : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होगी। प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दाखिल याचिका पर भी शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। सीएम ममता बनर्जी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका है। याचिका में इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया गया है और कहा गया है कि इसका सीधा असर निष्पक्ष चुनाव पर पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसे बिना पर्याप्त परामर्श व स्पष्ट दिशा-निर्देशों के लागू किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह की प्रक्रिया से आम नागरिकों में भ्रम और भय का माहौल बन रहा है। अपनी याचिका में सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस संवैधानिक संस्था से निष्पक्षता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है, वही संस्था अब ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि चुनाव आयोग का यह रवैया संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संतुलन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ममता ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में सीधी दखल देने और समुचित निर्देश जारी करने की मांग की है।
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