अपराध
पुलिस हिरासत में यातना रोकने को सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग

तमिलनाडु में पिता-पुत्र जयराज और बेनिक्स की हिरासत में कथित मौत की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हिरासत में यातना, मौत या दुष्कर्म की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग की गई है। पीपुल्स चेरिएटीर ऑगेर्नाइजेशन (पीसीओ) ने अपने सचिव, लीगल सेल, वकील देवेश सक्सेना के माध्यम से याचिका दायर की है कि विरोधाभासी रूप से भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत भारतीय पुलिस प्रणाली में औपनिवेशिक मशीनरी है, जो आयरिश औपनिवेशिक अर्धसैनिक पुलिस पर बनी थी।
याचिका में मौलिक अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि हम अभी तक अपनी पुलिस के औपनिवेशिक रवैये को खत्म करने में विफल रहे हैं।
दलील में कहा गया कि हिरासत में हुई हिंसा पुलिस पदानुक्रम की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है और नैतिकता, संस्कृति एवं मानवाधिकार न्यायशास्त्र की मूल बातों के खिलाफ जाती है।
याचिका में दलील दी गई, “कस्टोडियल मौतें न केवल लोकतांत्रिक ताने-बाने और मानवाधिकारों का हनन करती हैं, बल्कि कानून और संवैधानिकता के नियम को भी कमजोर करती हैं।”
साथ ही यह दलील भी दी गई है कि एक अनियंत्रित भारतीय पुलिस प्रणाली ने भी खुद को राजनीतिक जोड़-तोड़ के लिए उत्तरदायी दिखाया है और पुलिस सत्ता के हाथों में एक उपकरण बन जाती है, जो विशेष रूप से उनके प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ राजनीतिक तौर पर काम में लाई जाती है।
याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह केंद्र को निर्देश दे कि वह सभी संबंधित विभागों/मंत्रालयों के सदस्यों से मिलकर एक स्वतंत्र समिति बनाए, जो पूरे कानूनी ढांचे की समीक्षा कर सके और मौजूदा कानूनी ढांचे में गड़बड़ियों पर अंकुश लगा सके। यह अपील इसलिए की गई है कि हिरासत में यातना/मौत/दुष्कर्म जैसी घटनाएं न हो सकें।
सीबीआई ने अब तूतीकोरिन कस्टोडियल डेथ (हिरासत में मौत) मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की है। पी. जयराज (59) और उनके बेटे जे. बेनिक्स (31) को 19 जून को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कोविलपट्टी उप-जेल में बंद कर दिया गया था। इन पिता-पुत्र को लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान अपनी मोबाइल फोन की दुकान को सतखुलम शहर के मुख्य बाजार में खुला रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पिता और पुत्र को पुलिस हिरासत में कथित रूप से प्रताड़ित किया गया और फिर इन्हें 22 जून को कोविलपट्टी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस रात उन्हें भर्ती कराया गया, उसी रात बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता का 23 जून को निधन हो गया था।
अपराध
मुंबई: गायक विपुल छेड़ा को जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया

मुंबई: मलाड पुलिस ने 37 वर्षीय गायक विपुल छेड़ा को एक जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक महीने से फरार विपुल को 25 सितंबर को पकड़ा गया।
धर्मा एसोसिएट्स चलाने वाले गायक ने मार्केटिंग असिस्टेंट रीमा छेड़ा के ज़रिए बोरीवली पश्चिम स्थित साईसिद्धि ज्वैलर्स से एक हीरे का ब्रेसलेट खरीदा था, जो ग्राहकों को रेफ़र करके कमीशन कमाती हैं। 22 अप्रैल को, विपुल ने रीमा से ब्रेसलेट मलाड के बाटा शोरूम के पास लाने को कहा। उन्होंने एक ब्रेसलेट खरीदा और एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। उन्होंने न तो भुगतान किया और न ही ब्रेसलेट वापस किया।
अपराध
मुंबई: संपत्ति विवाद को लेकर जोगेश्वरी के 46 वर्षीय व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों पर मामला दर्ज

मुंबई: अंधेरी रेलवे पुलिस ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 46 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पटरियों पर लेटकर आत्महत्या कर ली, जहां एक लोकल ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। घटना 19 सितंबर की है। परिवार को बाद में उसकी बेटी की नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला, जिससे पता चला कि व्यक्ति ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी जान दे दी। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 1 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया।
रेलवे पुलिस के अनुसार, मृतक रमेश गुप्ता एक कैटरर थे जो जोगेश्वरी पश्चिम में रहते थे। 19 सितंबर को रात करीब 8 बजे, वह कथित तौर पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर लेट गए, जहां एक लोकल ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उस समय, उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला
कुछ दिनों बाद, गुप्ता की 12 साल की बेटी को उसकी नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला और उसने अपनी माँ को इसकी जानकारी दी। पत्र में लिखा था कि एक दंपत्ति के साथ संपत्ति विवाद के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। नालासोपारा में उनका एक कमरा था, जिसे मेट्रो निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाना था। उन्हें मेट्रो अधिकारियों से अच्छी-खासी रकम मिली थी। इस बीच, दंपत्ति बार-बार खुद को कमरे का असली मालिक बताते रहे और गुप्ता से बार-बार पैसे मांगते रहे। नोट में उन्होंने लिखा था कि दंपत्ति की लगातार मांगों ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
इसके बाद, गुप्ता की पत्नी ने रेलवे पुलिस से संपर्क किया। 1 अक्टूबर को, पुलिस ने दंपति और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने कथित तौर पर दंपति की ओर से गुप्ता को परेशान किया था, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (सामान्य स्पष्टीकरण) के तहत मामला दर्ज किया।
अपराध
मुंबई क्राइम: कांदिवली के डेवलपर पर ₹4.07 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मुंबई: कांदिवली पुलिस ने एक स्थानीय डेवलपर के खिलाफ 4.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। डेवलपर की पहचान जयंत मेहता के रूप में हुई है, जो समाजदीप बिल्डिंग, बाटा शोरूम लेन, कांदिवली (पश्चिम) में रहता है।
रियल एस्टेट एजेंट दिनेश दयालाल वडोदरिया (74) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी ने शिवमहल बिल्डिंग, दानविभवन चॉल, मथुरादास रोड, कांदिवली (पश्चिम) स्थित 11 कमरों के पुनर्विकास के दस्तावेज़ दिखाकर कथित तौर पर उनके साथ धोखाधड़ी की। आरोपी ने शिकायतकर्ता को परियोजना के लिए धन मुहैया कराने पर लाभदायक रिटर्न का आश्वासन दिया।
इन आश्वासनों पर विश्वास करके, वडोदरिया ने ₹2.89 करोड़ नकद और ₹1.18 करोड़ चेक के माध्यम से, कुल मिलाकर ₹4.07 करोड़ का निवेश किया। हालाँकि, न तो पुनर्विकास परियोजना पूरी हुई और न ही शिकायतकर्ता को कोई रिटर्न मिला, जिसके कारण मामला दर्ज किया गया।
कथित धोखाधड़ी मथुरादास रोड, व्हाइट आर्च बिल्डिंग, कांदिवली (पश्चिम) में हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जाँच जारी है।
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