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Monday,27-October-2025
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राजनीति

दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली नगर निगम में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट।

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 ‘एल्डरमैन’ नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एलजी से वैधानिक आदेश के अनुसार काम करने की उम्मीद है, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार।

चूंकि यह एक वैधानिक शक्ति थी, न कि कार्यकारी शक्ति, इसलिए एलजी से वैधानिक आदेश के अनुसार काम करने की उम्मीद थी, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार।

शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, “दिल्ली के एलजी से वैधानिक आदेश के अनुसार काम करने की उम्मीद है, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार।”

द वर्डिक्ट के बारे में

दिल्ली नगर निगम में एलजी द्वारा 10 ‘एल्डरमैन’ के नामांकन को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया। मई 2023 में, शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

AAP सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि नामांकन एमसीडी की उन वार्ड समितियों में किए गए थे, जहां भाजपा कमजोर थी।

एलजी की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया था कि प्रशासक को विशेष रूप से प्रदान की गई वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते समय दिल्ली सरकार की “सहायता और सलाह” आवश्यक नहीं थी।

आप के नगर निगम चुनाव जीतने के बाद, एलजी ने 10 ‘एल्डरमैन’ नियुक्त किए, जिनका दिल्ली सरकार ने विरोध किया।

याचिका के बारे में

दिल्ली सरकार की याचिका में 3 और 4 जनवरी, 2023 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत एलजी ने 10 लोगों को एमसीडी के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया था।

याचिका में कहा गया था कि उपराज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नहीं, बल्कि अपनी पहल पर दिल्ली नगर निगम में 10 मनोनीत सदस्यों को “अवैध रूप से” नियुक्त किया है।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कहा था कि 1991 में अनुच्छेद 239AA के लागू होने के बाद यह पहली बार है कि एलजी द्वारा निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ऐसा मनोनयन किया गया है, जिससे एक अनिर्वाचित पद को वह शक्ति मिल गई है, जो विधिवत निर्वाचित सरकार की है।

इसने “मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3(3)(बी)(आई) के तहत दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को मनोनीत करने का निर्देश देने की मांग की थी।”

याचिका में कहा गया है, “यह ध्यान देने योग्य है कि न तो धारा और न ही कानून का कोई अन्य प्रावधान कहीं भी यह कहता है कि इस तरह का नामांकन प्रशासक द्वारा अपने विवेक से किया जाना है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 239एए की योजना के तहत, “प्रशासक” शब्द को अनिवार्य रूप से प्रशासक/उपराज्यपाल के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, और उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर नामांकन करने के लिए बाध्य है।”

आम आदमी पार्टी ने कहा कि वर्तमान मामले में उपराज्यपाल को किसी संवैधानिक प्रावधान या किसी वैधानिक प्रावधान के तहत एमसीडी में नामांकन करने का कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं दिया गया है।

याचिका में कहा गया है, “इसके अनुसार, उनके पास कार्रवाई के केवल दो ही रास्ते हैं, या तो वे निर्वाचित सरकार द्वारा एमसीडी में नामांकन के लिए उनके समक्ष अनुशंसित प्रस्तावित नामों को स्वीकार कर लें, या प्रस्ताव से असहमत हों और उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें। निर्वाचित सरकार को पूरी तरह दरकिनार करते हुए अपनी पहल पर नामांकन करना उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस प्रकार, उपराज्यपाल द्वारा किए गए नामांकन अधिकार क्षेत्र से बाहर और अवैध हैं, और परिणामस्वरूप उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।”

राष्ट्रीय समाचार

कांग्रेस ने चारा घोटाला जांच को प्र भावित करने की कोशिश की थी : शाहनवाज हुसैन

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नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को पूर्व सीबीआई अधिकारी यूएन विश्वास के उस बयान को सही ठहराया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि कांग्रेस की तरफ से चारा घोटाला जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी।

भाजपा प्रवक्ता ने मिडिया से बातचीत में कहा कि सीबीआई के पूर्व अधिकारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निसंदेह कांग्रेस ने चारा घोटाले से संबंधित जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस घोटाले में संलिप्त आरोपियों को बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से भरसक प्रयास किए गए थे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस मामले में कई सबूत थे। इस वजह से कांग्रेस का एक भी पैंतरा सफल नहीं हो पाया, हालांकि उस वक्त यूएन विश्वास पर शीर्ष स्तर की तरफ से कई तरह के दबाव बनाए गए थे, लेकिन कोई भी दबाव सफल नहीं हो पाया।

भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मतदाता पुनरीक्षण का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम एसआईआर का पिछले लंबे समय से समर्थन करते हुए आ रहे हैं। हम लगातार इस बात पर जोर देते हुए आ रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए। इसे जमीन पर उतारा जाना चाहिए ताकि मौजूदा वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी साफ हो सके।

उन्होंने कहा, “वोट का वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह बहुत ही जरूरी प्रक्रिया बन गई थी, जिसे संपन्न करना चुनाव आयोग के लिए जरूरी हो चुका था।”

उन्होंने कहा कि हम लोग वैसे भी शुरू से ही बिहार में एसआईआर की पैरवी करते हुए आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदेश में फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा सकेगा, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है।

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महाराष्ट्र

मुंबई में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में 6 अफगानी गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में अवैध रूप से रह रहे 6 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को सूचना मिली थी कि अफगान नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, जिस पर यूनिट 1 और यूनिट 5 ने एक संयुक्त टीम बनाकर मुंबई के फोर्ट, धारावी-कुलाबा इलाके में छापेमारी की और 6 गैर-अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), मोहम्मद जाफर नबीउल्लाह (47), मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), अख्तर मोहम्मद जमालुद्दीन (47), जियाउल हक गौसिया खान (47), अब्दुल मनन खान (36) और असद शमशुद्दीन खान (36) के रूप में हुई है।

यूनिट 1 और 5 ने तकनीकी आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इन अफगान नागरिकों ने 2015, 2016, 2017 में वीजा प्राप्त किया था और भारत में बस गए थे उन्होंने फर्जी नामों से अपनी पहचान भी छिपाई थी। उनके असली नाम अब्दुल समद कंधार, मुहम्मद रसूल कमरुद्दीन कंधार, अमीलुल्लाह झाबुल, जिया-उल-हक अहमद काबुल, मुहम्मद इब्राहिम गजनवी काबुल, असद खान काबुल थे। इन सभी ने भारतीय दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और फिर उन्होंने भारतीय दस्तावेज तैयार किए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई की है और अफगान अवैध निवासियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लक्ष्मी गौतम और डीसीपी राज तिलक रोशन ने की है। उनके खिलाफ आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया गया है और पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

आज से तीन दिवसीय भारत दौरे पर रहेगा यूरोपीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के सात सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल

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नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 27 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचेगा। आईएनटीए सदस्यों का यह दौरा 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधों पर चर्चा होगी।

वहीं, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के लिए आईएनटीए की स्थायी प्रतिवेदक क्रिस्टीना मैस्ट्रे और एसएंडडी आईएनटीए समन्वयक ब्रैंडो बेनिफी करेंगे।

बता दें, इस मिशन के दौरान, आईएनटीए सदस्य अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापार वार्ता में क्या-क्या अवसर और चुनौतियां हैं। आईएनटीए सदस्य मंत्रिस्तरीय और संसदीय दोनों स्तरों पर अलग-अलग बैठकें आयोजित करेंगे।

आईएनटीए सदस्य यूरोपीय व्यापार महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक करेंगे, और इसके अलावा सिविल सोसायटी के साथ विशिष्ट बैठकें आयोजित की जाएंगी।

दो सह-अध्यक्षों क्रिस्टीना मैस्ट्रे (एस एंड डी, स्पेन) और ब्रैंडो बेनिफेई (एस एंड डी, इटली) के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में जुआन इग्नासियो जोइदो (ईपीपी, स्पेन), वाल्डेमर बुडा (ईसीआर, पोलैंड), बैरी कोवेन (रिन्यू, आयरलैंड), विसेंट मार्जा इबानेज (स्पेन, ग्रीन्स/ईएफए), और भारत के साथ संबंधों के लिए ईपी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्ष एंजेलिका नीबलर (ईपीपी, जर्मनी) शामिल हैं।

इससे पहले 18 से 20 दिसंबर 2023 में एमईपी के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय संसद की दो समितियों, भारत के साथ संबंधों हेतु प्रतिनिधिमंडल (डी-आईएन) और सुरक्षा और रक्षा संबंधी उप-समिति (एसईडीई) के एमईपी सम्मिलित थे।

दोनों प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र, कानून के शासन का पालन, बहुपक्षवाद, नियमों पर आधारित व्यापार और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि जैसे साझा मूल्यों पर आधारित भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डिजिटल संवेद्यता, एआई और सामुद्रिक सुरक्षा पर सार्थक चर्चाएं की थीं।

यूरोपीय संसद के सदस्यों के इस दौरे ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों, हमारे साझा संसदीय मूल्यों और आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को गहन बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।

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