राजनीति
दिल्ली: ऑनलाइन शिक्षण को लेकर शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए एक सकरुलर जारी किया है। यह सर्कुलर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों के संचालन और क्रियान्वयन को लेकर है।
उपमुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि महामारी की स्थिति सामान्य होने तक स्कूल बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन और सेमी-ऑनलाइन विधियों का उपयोग करते हुए शिक्षकों और छात्रों के बीच जुड़ाव जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, महामारी की शुरूआत के साथ, विद्यार्थियों के पढ़ाई का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस वर्ष, हमें न केवल बच्चों के लनिर्ंग गैप को कम करने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें इमोशनल सपोर्ट देने की जरूरत भी है। साथ ही विद्यार्थियों को टीचिंग लनिर्ंग प्रोसेस के लिए दोबारा मानसिक रूप से तैयार करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, इस साल विद्यार्थियों के आंकलन के लिए टीचिंग स्ट्रैटिजी और असेसमेंट के बीच बेहतर तालमेल बनाकर ऐसी मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाएगा जो साल के अंत में मूल्यांकन एक बार होने वाली परीक्षा पर से हमारी निर्भरता को कम करेगा।
शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बनाए गए एक्शन प्लान में छात्रों के टीचिंग-लनिर्ंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक प्रभावशाली एप्रोच को अपनाया गया है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है।
पहला चरण 28 जून से शुरू होगा। इस दौरान शिक्षक और स्कूल प्रमुख छात्रों और उनके अभिभावकों से संपर्क करेंगे। उनके कांटेक्ट डिटेल्स अपडेट करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और स्मार्ट फोन, सामान्य फोन या बिना फोन वाले छात्रों की सूची तैयार करेंगे।
5 जुलाई से शुरू होने वाले दूसरे चरण में, शिक्षक अपने छात्रों से उनके वेल-बीइंग, छात्रों की वर्तमान स्थिति को समझने और उन्हें मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देने का काम करेंगे। नर्सरी से आठवीं कक्षा तक की कक्षाओं में वर्कशीट के माध्यम से पढ़ने, लिखने और अंकगणित के सामान्य गतिविधियों को शुरू करेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं में, बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाने के साथ-साथ उनके इमोशनल वेल-बीइंग पर ध्यान दिया जाएगा। यह चरण जुलाई के अंत तक रहेगा।
अंतिम चरण अगस्त में शुरू होगा। लनिर्ंग गैप को खत्म करने के लिए क्लास स्पेसिफिक एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नर्सरी से आठवीं कक्षा को सामान्य और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट दिए जाएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए संबंधित विषय के शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी।
सकरुलर इस बात पर जोर देता है कि नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का फोकस छात्रों को सीखने के तरीके पर गाइड करना होगा। जिन छात्रों तक डिजिटल डिवाइस तक पहुंच नहीं है, उन्हें उनकी ऑनलाइन कक्षाओं को कैप्चर करने वाले नोट्स दिए जाएंगे। ये नोट्स माता-पिता द्वारा साप्ताहिक आधार पर स्कूल से प्राप्त कर सकते है। इसी तरह, जिन अभिभावकों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, वे अपने बच्चे के स्कूल से साप्ताहिक आधार पर वर्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।
इस बार मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया गया है। छात्रों के आकलन के संदर्भ में, छात्रों की भागीदारी स्तर और सीखने के स्तर को समझने के लिए नए तरीकों का उपयोग करते हुए नियमित मासिक मूल्यांकन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट वर्क, एक्टिविटीज, असाइनमेंट पर आधारित होगी। स्कूल द्वारा इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में इंटरनल और एक्सटर्नल एसेसमेंट के रूप में प्रयोग में लाए जाएंगे और इन्हें छात्रों के मॉड्यूल पर अपलोड किया जाएगा।
महाराष्ट्र
दिशा सालियान मामला: आदित्य ठाकरे ने टिप्पणी करने से किया इनकार, तथ्य अभी लंबित: भाजपा नेता नितेश राणे

मुंबई: मॉडल दिशा सालियान मामले में मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को राहत मिली है। इस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या है, यानी आकस्मिक है। इस मामले में पुलिस ने पहले एडीआर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था। दिशा सालियान के पिता और उनके वकील ने आदित्य ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और इसे हत्या करार दिया था। पुलिस रिपोर्ट पेश होने के बाद आदित्य ठाकरे ने विधान भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दिशा सालियान मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जो विफल हो गई है, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। दूसरी ओर, मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तथ्य अभी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान मामले में दायर रिपोर्ट अंतिम नहीं है। इस मामले में सरकार ने समय मांगा है। उन्होंने कहा कि पुलिस रिपोर्ट उन्हें सौंप दी जाएगी। पिता और वकील ने चुनौती दी है कि मैंने आदित्य ठाकरे पर आरोप नहीं लगाया है, उनके पिता ने कहा है। उन्होंने कहा कि यह दिशा सालियान की गरिमा का मामला है, इसलिए इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील और सरकार ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तथ्य सामने आना बाकी है, इसलिए उन्होंने पत्रकारों से तथ्यपरक पत्रकारिता करने का अनुरोध किया है।
महाराष्ट्र
ऐरोली में आवासीय इमारत की दीवार गिरी; कोई हताहत नहीं

नवी मुंबई: ऐरोली सेक्टर-20 में एक चौंकाने वाली घटना घटी है, जहां एक रिहायशी इमारत की सुरक्षा दीवार अचानक गिर गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दीवार गिरने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, और फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है।
घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो से पता चलता है कि कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था। अचानक दीवार हिलती है और पूरी तरह से गिर जाती है। कुछ ही पलों में मोटरसाइकिलें कंक्रीट के मलबे में गायब हो जाती हैं। एक ऐसा पल आता है जब अगर कोई वहां होता तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था।
यह घटना सुबह हुई। आवासीय परिसर की दीवार कुछ ही पलों में गिर गई। हैरानी की बात यह है कि इस दीवार के पास कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। दीवार के ढहने के बाद, वे सभी गाड़ियाँ सीधे उसके बगल में बने गड्ढे में गिर गईं। सौभाग्य से, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान के बारे में चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं।
घटनास्थल के नज़दीक एक नया ढांचा बनाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस निर्माण कार्य के कारण दीवार के पास की मिट्टी अस्थिर हो गई थी। लगातार खुदाई के कारण दीवार की नींव अस्थिर हो गई और अंततः दीवार गिर गई। कई स्थानीय निवासियों ने पहले भी इस निर्माण के बारे में चिंता जताई थी, फिर भी समुदाय ने दावा किया है कि इसे अनदेखा किया गया था।
यह क्लिप सोशल प्लेटफॉर्म पर खूब ट्रेंड कर रही है। इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। हम इस मुद्दे को केवल सूचना के तौर पर दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं करते हैं।
27 जून को भारी बारिश के कारण बेलापुर के पारसिक हिल पर एक जर्जर इमारत ढह गई, जिससे दो पार्क की गई कारों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि यह खाली थी। बेलापुर फायर ब्रिगेड ने मलबा हटाने के लिए कार्रवाई की। नवी मुंबई नगर निगम ने 501 इमारतों को खतरनाक घोषित किया, जिनमें से 51 को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा गया। नुकसान की जिम्मेदारी मालिकों की है, नगर निगम की नहीं।
राजनीति
महाराष्ट्र सरकार ने वैध परमिट के साथ 24 घंटे तक उत्खनित रेत के परिवहन की अनुमति दी

मुंबई, 3 जुलाई। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को घोषणा की कि वैध परिवहन परमिट लेने के बाद उत्खनित रेत के परिवहन की अनुमति 24 घंटे तक दी जाएगी।
राज्य विधानसभा में अपने बयान में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में रेत उत्खनन की अनुमति सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है और उत्खनित रेत के परिवहन की अनुमति शाम 6 बजे के बाद उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने वैध परिवहन परमिट लिया है। भारी यातायात के मद्देनजर कुछ शहरों में रेत परिवहन की अनुमति नहीं है। विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रेत की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन, शाम 6 बजे के बाद रेत परिवहन पर प्रतिबंध के कारण उत्खनित रेत के परिवहन के लिए उपलब्ध वाहनों का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा था।
उन्होंने विधानसभा को बताया कि अन्य राज्यों से परिवहन की जाने वाली रेत के लिए ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं हैं, क्योंकि उन्हें शून्य रॉयल्टी पास के आधार पर 24 घंटे परिवहन की अनुमति है। उन्होंने कहा, “शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रेत परिवहन की अनुमति नहीं होने के कारण राज्य में रेत का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उत्खनित रेत के स्टॉक का अधिकतम उपयोग करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करते हुए वैध परमिट प्राप्त करके 24 घंटे परिवहन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार वैध परमिट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रही है जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।” मंत्री बावनकुले ने कहा कि उत्खनित रेत और उसके स्टॉक पर जियो-फेंसिंग की जाएगी, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न शर्तों के तहत उत्खनित रेत के परिवहन के लिए तैनात वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस सेवाएं भी लगाई जाएंगी। मंत्री की यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की रेत नीति 2025 में 24 घंटे रेत परिवहन की अनुमति देने या विनियमित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। परिवहन परमिट और ई-पास द्वारा संचालित होता है, जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से कानूनी वितरण के लिए तहसीलदारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। स्थानीय ग्राम पंचायतें और नगर परिषदें निर्माण के लिए रॉयल्टी दरों पर रेत प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन उपलब्ध कराए गए डेटा में चौबीसों घंटे संचालन का कोई संदर्भ मौजूद नहीं है।
इसके अलावा, मंत्री ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हाल ही में घोषित नई रेत नीति पर चर्चा के लिए तैयार है।
यह नीति अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और एक स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेत उत्खनन, वितरण और परिवहन को विनियमित करने पर केंद्रित है। इसमें रेत समूहों के लिए ई-नीलामी, एम-सैंड (कृत्रिम रेत) को बढ़ावा देना और घरकुल योजना के तहत ग्रामीण आवास लाभार्थियों के लिए मुफ्त रेत (5 बैग तक) शामिल है।
मंत्री बावनकुले ने कहा कि नदी की रेत पर निर्भरता कम करने के लिए, नीति एम-सैंड (निर्मित रेत) को बढ़ावा देती है, जिसमें प्रति जिले 50 क्रशर इकाइयाँ अधिकृत हैं और सरकारी परियोजनाओं में अनिवार्य उपयोग (शुरुआत में 20 प्रतिशत, तीन वर्षों में 100 प्रतिशत तक बढ़ाना) है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृत्रिम रेत पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है, जिससे परिवहन रसद में कमी आ सकती है।
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