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Wednesday,12-March-2025
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महाराष्ट्र

भिवंडी प्रसूति एवं शिशु अस्पताल के निर्माण में देरी, स्वास्थ्य मंत्री ने रईस शेख को सरकारी अधिकारियों के साथ अस्पताल का दौरा करने का आदेश दिया

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मुंबई: भिवंडी में प्रसूति अस्पताल के निर्माण में देरी और अनियमितताओं का मामला विधानसभा में उठाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर ने घोषणा की कि स्थानीय विधायक रईस शेख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से अस्पताल का दौरा करेंगे और उनकी रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अबितकर ने घोषणा की कि वह अस्पताल को जल्द से जल्द चालू करने के लिए सुसज्जित करने और वहां कर्मियों की व्यवस्था करने का काम करेंगे।

अबितकर ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। भिवंडी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 1.8 मिलियन है, फिर भी वहां केवल एक आईजीएम अस्पताल है। विधायक रईस शेख ने कहा कि यह अस्पताल क्षेत्र की केवल 27 प्रतिशत महिलाओं को ही सेवा प्रदान कर पाता है, जबकि शेष 73 प्रतिशत महिलाओं को इलाज के लिए मुंबई व अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है।

मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण में हो रही देरी और अनियमितताओं को उजागर करते हुए विधायक रईस शेख ने कहा कि इस परियोजना की समय सीमा 400 दिन है। आज कार्य आदेश जारी हुए 376 दिन बीत चुके हैं, लेकिन केवल 36 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है। क्या सरकार के लिए शेष 74 प्रतिशत कार्य मात्र 24 दिन में पूरा करना संभव है? विधायक रईस शेख ने कहा कि भारी देरी के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों या ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

क्या सरकार देरी और खराब गुणवत्ता वाले काम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस परियोजना को पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे? अस्पताल के लिए आवश्यक उपकरण और मानवशक्ति का क्या होगा? विधायक रईस शेख ने मांग की कि एक समानांतर प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि अस्पताल जल्द से जल्द काम करना शुरू कर सके।

शेख द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर ने सुझाव दिया कि विधायक रईस शेख को एक महीने के भीतर उप निदेशक और अधीक्षण अभियंता के साथ अस्पताल का दौरा करना चाहिए। इस यात्रा की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा अस्पताल को यथाशीघ्र शुरू करने के लिए आपके सुझावों पर अमल किया जाएगा। मातृ एवं शिशु अस्पताल का काम नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। अबितकर ने कहा कि हम जल्द ही आवश्यक उपकरण और मानव संसाधन के लिए आवश्यक ऑर्डर दे देंगे।

महाराष्ट्र

मुंबई सेशंस कोर्ट ने विधायक अबू आसिम आज़मी को हेट स्पीच के मामलों में अग्रिम जमानत दी

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मुंबई, 12 मार्च 2025: मुंबई सेशंस कोर्ट ने विधायक अबू आसिम आज़मी को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज दो कथित हेट स्पीच (घृणा भाषण) के मामलों में अग्रिम जमानत दे दी है।

यह मामला उस आरोप के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि श्री आज़मी ने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की प्रशंसा की थी, जिससे एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

वकील की दलील: कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था
श्री आज़मी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुबीन सोलकर ने अदालत में तर्क दिया कि एफआईआर में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उनके मुवक्किल ने जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से कोई बयान दिया, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थीं।

सोलकर ने कहा कि यह बयान किसी पूर्व-निर्धारित साक्षात्कार या मीडिया सत्र के दौरान नहीं दिया गया था, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा से बाहर निकलते समय पत्रकारों द्वारा अचानक पूछे गए सवालों के जवाब में आया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि बयान पूर्वनियोजित नहीं था, बल्कि यह सहज प्रतिक्रिया थी।

अपूर्ण साक्ष्य और जल्दबाजी में दर्ज एफआईआर
वकील ने यह भी दलील दी कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को न तो पूरी बातचीत की लिखित प्रति सौंपी और न ही ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की। इसके बजाय, कुछ चुनिंदा वाक्यों को संदर्भ से बाहर निकालकर एफआईआर में शामिल किया गया।

सोलकर ने अदालत को बताया कि पुलिस ने बिना उचित जांच के, सिर्फ शिकायत के आधार पर जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज कर ली, यह आकलन किए बिना कि क्या बयान वास्तव में कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं।

अदालत का फैसला और जमानत की शर्तें
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री आज़मी को ₹20,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की ज़मानत पर अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि श्री आज़मी तीन दिनों तक मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उपस्थित होकर जांच में सहयोग करें।

श्री आज़मी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुबीन सोलकर के साथ अधिवक्ता ताहिर हुसैन, अनस शेख, उबैद घवटे, हेमल शाह और सुमैया खान की कानूनी टीम ने पैरवी की।

यह फैसला श्री आज़मी के लिए अस्थायी राहत लेकर आया है, जबकि मामले की जांच अभी जारी है। इस प्रकरण ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनप्रतिनिधियों की सार्वजनिक जिम्मेदारियों को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

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महाराष्ट्र

मुंबईकरों ध्यान दें! होली के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; जानिए क्या अनुमति है और क्या नहीं

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मुंबई: होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी के त्यौहारों के नजदीक आने के साथ ही मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है।

पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी आदेश 12 मार्च से 18 मार्च तक प्रभावी रहेगा और कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा जो जनता को असुविधा या कानून व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं।

होली समारोह के लिए प्रमुख प्रतिबंध:

1. अश्लील भाषा और गानों पर प्रतिबंध – सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द, नारे या गाने का उच्चारण करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।एफपीजे शॉर्ट्स

2. आपत्तिजनक हाव-भाव और प्रतीकों पर प्रतिबंध – नागरिकों को अनुचित हाव-भाव, आपत्तिजनक कार्यों की नकल करने, या ऐसे चित्र, तख्तियां या अन्य वस्तुएं प्रदर्शित करने से मना किया जाता है जिन्हें अशिष्ट, अनैतिक या सार्वजनिक गरिमा के लिए अपमानजनक माना जा सकता है।

3. पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी फेंकना या छिड़कना मना है – उत्पीड़न और असुविधा को रोकने के लिए, बिना सहमति के लोगों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर फेंकना या छिड़कना सख्त वर्जित है।

4. पानी के गुब्बारे पर प्रतिबंध – त्यौहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पानी से भरे गुब्बारे, चाहे सादे हों या रंगीन, तैयार करना, ले जाना और फेंकना प्रतिबंधित है।

मुंबई पुलिस ने कहा है कि ये उपाय शांतिपूर्ण और सम्मानजनक समारोह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

निवासियों से जिम्मेदारी से जश्न मनाने, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह किया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और किसी भी व्यवधान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

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अपराध

मुंबई वनराई बच्चे के अपहरण का रहस्य सुलझा, 4 गिरफ्तार, आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी की खातिर बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने डेढ़ महीने के बच्चे के अपहरण की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मुंबई की विनराई पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तारी मालोनी इलाके से हुई, जिसमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। डेढ़ महीने के बच्चे का अपहरण कर उसे पांच लाख रुपये में बेचने की योजना थी। 2 मार्च को सुबह 4 बजे मुंबई के गोरेगांव इलाके के विनराई पुलिस स्टेशन की सीमा में एक बस स्टॉप पर खेलते समय डेढ़ महीने का बच्चा अचानक गायब हो गया।

विनराई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और डीसीपी जोन 12 स्मिता पाटिल के नेतृत्व में पुलिस की छह टीमें बनाई गईं। पुलिस ने करीब 11 हजार ऑटो रिक्शा की तलाशी ली, जिसमें एक पीले रंग का रिक्शा संदिग्ध मिला, जो मालोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस ने जब ऑटो रिक्शा की जांच की तो पता चला कि रिक्शा चालक के घर एक छोटा बच्चा आया था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी राजू मोरे था।

उसकी दो पत्नियाँ हैं, जिनमें से पहली का नाम मंगल मोरे है और दूसरी का नाम फातिमा शेख है। मंगल मोरे के कोई संतान नहीं है और यहाँ उसका कोई बच्चा भी नहीं था। उसकी पत्नी एक बच्चा गोद लेना चाहती थी। बच्चा गोद लेने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए राजू ने सड़क पर बच्चा चुराने की योजना बनाई। आरोपी राजू मोरे की पत्नी फातिमा शेख ने चोरी हुए बच्चे को 5 लाख रुपये में देने का वादा किया था, जिसके बाद आरोपी राजू मोरे ने चोरी करने से पहले 3 दिनों तक विनराई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बच्चे का निरीक्षण किया। फिर बच्चा चोरी हो गया। आराम कर रहे परिवार ने ऑटोरिक्शा से बच्चे को चुरा लिया और आरोपी फरार हो गया।

पीड़ित परिवार गुजरात का है और रमजान के दौरान खिलौने और गुब्बारे बेचने के लिए मुंबई आया था और चोरी की घटना के वक्त ढाई महीने का बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था।

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