अपराध
किरायेदारी नियमों की अवहेलना: मीरा रोड में 1.20 करोड़ रुपये के कोकीन के साथ गिरफ्तार नाइजीरियाई नागरिकों को शरण देने के आरोप में मकान मालिक पर मामला दर्ज

मीरा-भायंदर: मीरा रोड में दो नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किए जाने के दो दिन बाद, उनके पास से 1.20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का कोकीन बरामद किया गया था। मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ आरोपी जोड़ी को अपना फ्लैट किराए पर देते समय जानकारी न देने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
एमबीवीवी पुलिस से जुड़ी एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने 1 दिसंबर को माइक ओकोचा (40) और जेकवु सैमुअल (45) को प्रतिबंधित पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों देश में रहने के लिए वैध दस्तावेज भी पेश करने में विफल रहे।
आगे की जांच से पता चला कि नाइजीरियाई नागरिक वर्तमान में मीरा रोड स्थित करीमी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के फ्लैट में रह रहे थे, जिसके मालिक आदिवेप्पा देवीदत्त संतन हैं।
सत्यापन के बाद पुलिस ने पाया कि संतन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (1) (2) के तहत पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया था, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा सत्यापन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए संपत्ति के मालिकों को अपने किरायेदारों का विवरण वेबसाइटों www.mahapolice.gov.in या mbvv.mahapolice.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य है।
नाइजीरियाई लोगों को आवास देने के बावजूद, मालिक ने फॉर्म सी भी जमा नहीं किया था – यह विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग विदेशी नागरिकों के आवास की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता था, ताकि सुरक्षा और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के अलावा, विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के तहत मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन में संतन के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
जुर्माना भरने के अलावा, ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है। मकान मालिकों के अलावा, होटलों, लॉज, क्लबों और गेस्ट हाउसों सहित प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने विदेशी किरायेदारों/मेहमानों का विवरण निर्धारित प्रारूप में 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करें।
अपराध
महाराष्ट्र : शिरडी साईं बाबा संस्थान में 76 लाख का विद्युत घोटाला, 47 अधिकारियों-कर्मचारियों पर एफआईआर

शिरडी, 18 अक्टूबर: देशभर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट में एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। संस्थान के विद्युत विभाग में 76 लाख रुपए के विद्युत सामान के गबन का खुलासा लेखा परीक्षण (ऑडिट) के दौरान हुआ है। इस मामले में शिरडी पुलिस ने संस्थान के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया है।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जांच में खुलासा हुआ कि यह बात एक साल पहले हुए ऑडिट में सामने आई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय बाबुताई काले ने न्याय के लिए औरंगाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, दिनांक 15 अक्टूबर को शिरडी पुलिस को सभी 47 आरोपियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद ही शिर्डी पुलिस ने मामला दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की।
एक रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर साजिश रची। उन्होंने अपने अधीनस्थ विद्युत सामग्री का सही पंजीकरण नहीं किया। कई कीमती वस्तुओं को जानबूझकर ‘डेड स्टॉक रजिस्टर’ में फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया, जबकि हकीकत में वे सामग्री संस्थान से गायब थीं। इस तरह, अधिकारियों-कर्मचारियों ने संस्थान को करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि 39 आरोपियों ने अपनी जिम्मेदारी की राशि संस्थान को चुका दी है, लेकिन 8 आरोपी पर अभी भी बकाया हैं।
फरियादी संजय काले ने इस पूरे घोटाले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत हासिल किए थे। उनकी गहन छानबीन ने विद्युत विभाग में चल रही गैरव्यवस्था, फर्जी प्रविष्टियां और सामग्री की हेराफेरी का पूरा ब्यौरा सामने ला दिया। स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्हें अंततः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिरडी पुलिस ने दस्तावेजों, ऑडिट रिपोर्टों और जवाबदेही की समीक्षा के लिए एक टीम का गठन किया है।
इस घटना ने ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी निगरानी प्रणाली के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है कि अब उन्हें आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कड़ाई से लेखापरीक्षण लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
अपराध
मुंबई अपराध: फर्जी BARC पहचान पत्र रखने के आरोप में वर्सोवा में 60 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई अपराध शाखा ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) से जुड़े फर्जी पहचान दस्तावेज रखने के आरोप में मुंबई के वर्सोवा इलाके से एक 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
अख्तर हुसैनी नामक इस व्यक्ति के पास से BARC के पहचान पत्र, जाली दस्तावेज और कई संदिग्ध कागजात मिले।
तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने हुसैनी के कब्जे से नकली BARC पहचान पत्र, जाली दस्तावेज और कई संदिग्ध कागजात बरामद किए।
मुंबई अपराध शाखा के अनुसार, जालसाज फिलहाल हिरासत में है और फर्जी दस्तावेज बनाने के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।
यह पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है कि क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क या आपराधिक गतिविधि शामिल है।
एक दिन पहले एक अन्य मामले में, दिल्ली अपराध शाखा के साइबर सेल ने एक लक्षित ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और कई राज्यों में संचालित सुव्यवस्थित साइबर घोटाला सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया।
यह ऑपरेशन एसीपी अनिल शर्मा की देखरेख में किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर संदीप सिंह, इंस्पेक्टर अशोक कुमार, इंस्पेक्टर शिवराम और इंस्पेक्टर सुभाष के नेतृत्व वाली टीमें शामिल थीं।
पुलिस ने बताया कि पहले ऑपरेशन में, दिल्ली की अपराध शाखा की साइबर सेल ने तीन आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से संचालित एक डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी मॉड्यूल को ध्वस्त किया।
5 जुलाई को धारा 308/318(4)/319/340 बीएनएस, पीएस साइबर साउथ, दिल्ली के तहत मामला एफआईआर, एक विस्तृत डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के माध्यम से 42.49 लाख रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज किया गया था।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि जालसाजों ने पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्ग पीड़ित पर धन शोधन के मामले में संलिप्त होने का झूठा आरोप लगाया और भय तथा मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से उसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित कई खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया।
अपराध
मुंबई: फर्जी पुलिस बनकर दीपावली पर गरीबों के नाम पर ठगी, दो गिरफ्तार

CRIME
मुंबई, 18 अक्टूबर: मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को ठगने के आरोप में दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों दीपावली के दौरान गरीबों को उपहार और खाना बांटने का दावा कर रहे थे और इसके लिए फर्जी तरीके से चंदा जमा कर रहे थे।
सांताक्रूज इलाके में रहने वाले 67 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता आनंद जोशी ने पुलिस को सूचना दी कि उसके घर कुछ लोग नकली पुलिसकर्मी बनकर आए और चंदा लेकर गए थे।
उन्होंने अपनी पहचान एक पुलिस स्टेशन में होने की दी और कहा कि ये लोग दीपावली पर गरीब लोगों के लिए कपड़े और खाना बांटने के लिए पैसा ले रहे हैं। जो भी सहायता करना चाहे वह कर सकता है।
इसके साथ ही उन्होंने एक रजिस्टर भी दिखाया जिसमें पहले से कुछ लोगों के पैसे देने की बात लिखी थी। रजिस्टर देखकर सामाजिक कार्यकर्ता आनंद जोशी ने भी दो हजार रुपए दे दिए, जिसके बाद उन्हें उनकी हरकतों पर शक हुआ और मामले की जानकारी पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही वरिष्ठ निरीक्षक योगेश शिंदे के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और मौके पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जालसाजों की पहचान की और कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश निवासी दशरथ दीपनाथ व्यास (24) और राधेश्याम चौहान (38) के रूप में हुई है।
जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी व्यास पर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से ठगी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और कपड़े भी जब्त कर लिए हैं।
पुलिस इन जालसाजों से पूछताछ कर इनके गिरोह का पता लगाने में लगी है कि अभी इनके साथ के कितने लोग शहर में घूम-घूम कर इस तरह का काम कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस एक टीम का भी गठन कर रही है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर इस तरह के कोई भी लोग किसी के पास आएं या दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, जिससे इनको पकड़ा जा सके।
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