अपराध
साइबराबाद पुलिस ने केएसबीएल के खिलाफ नए मामले की जांच के लिए विशेष टीम बनाई
साइबराबाद पुलिस ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल), उसके अध्यक्ष सी. पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक के साथ कथित तौर पर 563 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। पार्थसारथी पहले से ही इंडसइंड बैंक द्वारा दायर एक शिकायत पर हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज 137 करोड़ रुपये के ऋण चूक मामले में न्यायिक हिरासत में है।
साइबराबाद पुलिस ने आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर की शिकायत पर सोमवार को केएसबीएल, सी. पार्थसारथी, एम. युगंधरा राव और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया।
साइबराबाद के पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार के अनुसार, मामला आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया है और जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि केएसबीएल ने धोखाधड़ी, बेईमान और कपटपूर्ण इरादे से, आपराधिक साजिश की योजना बनाकर, अन्य अज्ञात बेईमान व्यक्तियों के साथ मिलीभगत से, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वित्तीय सहायता का दुरुपयोग किया।
केएसबीएल अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर विभिन्न बैंकों के ऋणों में चूक के आरोपों का सामना कर रहा है।
साइबराबाद पुलिस ने कहा कि केएसबीएल द्वारा अपने छह बैंकरों से शेयर गिरवी रखकर जुटाए गए फंड को केएसबीएल के अपने बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया, जो सेबी के दिशानिदेशरें का उल्लंघन है।
इसके अलावा, प्रतिभूतियों पर सभी प्रतिज्ञाओं को केएसबीएल के अंतिम ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे आईसीआईसीआई बैंक सहित सभी ऋणदाताओं की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई।
केएसबीएल, सी. पार्थसारथी, एम. युगांधरा राव और एम.एस. रामकृष्ण, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमएसईआई) के सदस्य थे और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ पंजीकृत एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट थे।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र में निर्देश दिया था कि ट्रेडिंग सदस्यों और समाशोधन सदस्यों के पास पड़ी ग्राहकों की प्रतिभूतियों को धन जुटाने के लिए बैंकों और एनबीएफसी को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। सेबी ने यह भी निर्दिष्ट किया कि ब्रोकर को ग्राहक लाभार्थी खाते और अपने स्वयं के लाभार्थी खाते का स्पष्ट अलगाव बनाए रखना होगा।
2019 में, सेबी ने केएसबीएल को शेयरों के बदले ऋण जुटाने के लिए अवैध रूप से ग्राहक प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
हैदराबाद पुलिस ने पार्थसारथी को 19 अगस्त को इंडसइंड बैंक से लिए गए ऋण को कथित रूप से डिफॉल्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसी दिन, शहर की एक अदालत ने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अपराध
मुंबई: विले पार्ले पुलिस ने संगीतकार सचिन सांघवी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, मारपीट और गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की

मुंबई: विले पार्ले पुलिस ने 45 वर्षीय संगीतकार सचिन सांघवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 74 और 89 के तहत कथित धोखाधड़ी, मारपीट और बिना सहमति के गर्भपात कराने के आरोप में जीरो एफआईआर दर्ज की है। मामला सांताक्रूज़ पुलिस को सौंप दिया गया है और 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए सांघवी को ज़मानत मिल गई है।
एफआईआर के अनुसार, विले पार्ले पूर्व की 29 वर्षीय गायिका पीड़िता की मुलाकात फरवरी 2024 में इंस्टाग्राम के ज़रिए सांघवी से हुई थी, जहाँ सांघवी ने उसकी आवाज़ की तारीफ़ की और अपने एल्बम रंग में काम का प्रस्ताव दिया। दोनों ने एक-दूसरे के नंबर बदले और काम पर बातचीत शुरू की। विले पार्ले पश्चिम के मुल्तानी हाइट्स निवासी सांघवी ने पीड़िता को अपने सांताक्रूज़ पश्चिम स्टूडियो में बुलाया, जहाँ वे अक्सर मिलते थे। उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियों का दावा करते हुए अपनी पत्नी को तलाक देकर पीड़िता से शादी करने का वादा किया, लेकिन बाद में शादी से जुड़े उसके सवालों को टाल दिया।
अप्रैल 2024 में, सांघवी ने कथित तौर पर सांताक्रूज़ के एक अन्य स्टूडियो में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपने प्यार और शादी के वादे को दोहराया। 28 मई, 2024 को, जब उसका परिवार विदेश में था, उसने अपने घर पर और भी शारीरिक संबंध बनाए। 15 जून से 20 जून, 2024 के बीच बुडापेस्ट और अन्य यूरोपीय स्थानों की यात्रा के दौरान, और बाद में स्टूडियो में और विले पार्ले ईस्ट में एक कार में, उनका रिश्ता जारी रहा।
19 जुलाई, 2025 को, पीड़िता को सांघवी के फ़ोन पर किसी अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें और चैट मिलीं, जिससे दोनों में बहस हुई। दुबई में काम के सिलसिले में यात्रा के बावजूद, उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध जारी रखा। 4 अगस्त, 2025 को, पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है। सांघवी ने सांताक्रूज़ के एक कैफ़े में उससे और अपनी पत्नी से मुलाकात की और उस पर गर्भपात का दबाव डाला, उसकी तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी दी। गोलियों का असर न होने पर, उसने गर्भपात की सर्जरी करवाई। गर्भपात के बाद, सांघवी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, जिससे वह उदास हो गई और इलाज करवा रही थी।
10 अक्टूबर 2025 को वे एक क्लिनिक में मिले, जहां उन्होंने उससे कहा कि वह उन्हें “परेशान” न करे और उससे दोबारा मिलने से इनकार कर दिया।
अपराध
दिल्ली: संपत्ति विवाद में पोते ने दादा को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर: दिल्ली की मध्य जिला पुलिस की चांदनी महल थाना टीम ने हत्या के प्रयास के मामले को सुलझाते हुए 24 वर्षीय पोते को अपने ही दादा पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, हत्या के प्रयास की यह वारदात लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद का नतीजा है।
यह घटना 21 अक्टूबर की है, जब चांदनी महल पुलिस स्टेशन को एलएनजेपी अस्पताल से एक व्यक्ति के गोली लगने से घायल होने की सूचना मिली। पुलिस टीम जब अस्पताल पहुंची, तो पाया कि घायल व्यक्ति बयान देने की स्थिति में नहीं था।
इसके बाद पुलिस ने बड़ी मस्जिद के पीछे वाली गली में जांच शुरू की। वहां से पुलिस को खून के धब्बे, दो खाली गोलियों के खोल, एक सीसे का टुकड़ा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अपराध दल और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। चूँकि कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, एसएचओ के नेतृत्व और एसीपी के पर्यवेक्षण में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। एसआई परमेंद्र कुमार के नेतृत्व वाली इस टीम ने इलाके में लगे 55 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन फुटेज अस्पष्ट होने के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो सकी।
इसके बाद, टीम ने तकनीकी निगरानी और मैन्युअल इनपुट का सहारा लिया। मध्य जिला की एसीपी अपूर्व वर्मा के समग्र पर्यवेक्षण में, टीम ने संदिग्ध की गतिविधियों को ट्रैक किया। 22 अक्टूबर को एक विश्वसनीय गुप्त सूचना के आधार पर, टीम ने दरियागंज की महावीर वाटिका से आरोपी समीर मलिक को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी की पहचान तुर्कमान गेट निवासी समीर मलिक के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान, समीर ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि पीड़ित व्यक्ति उसका दादा है और संपत्ति विवाद के कारण उसने अपने एक साथी जय के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया था। जय अभी भी फरार है; पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समीर के बयान के आधार पर जय की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अपराध
बेंगलुरु: प्रेमी ने शादी के लिए युवती पर डाला धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस में शिकायत दर्ज

बेंगलुरु, 23 अक्टूबर : एक लड़की ने गुरुवार को अपने प्रेमी और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिन पर कथित तौर पर शादी के लिए उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया।
बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और मोहम्मद इशाक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर पीड़िता और मोहम्मद इशाक 17 अक्टूबर, 2024 को इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आए। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद, वे एक रिश्ते में बंध गए। 30 अक्टूबर, 2024 को बेंगलुरु के थानिसांद्रा इलाके के एक मॉल में उनकी मुलाकात हुई। आरोपी ने पीड़िता से वादा किया कि वह उसके माता-पिता से बात करेगा और उससे शादी करेगा।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि इशाक ने दशरहल्ली में एक कमरा बुक किया और कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया।
उसने कहा कि इशाक ने शादी का झांसा देकर बार-बार उसका शारीरिक शोषण किया। इस बीच, उसे उसके व्यवहार पर शक हुआ और उसे पता चला कि उसके कई अन्य लड़कियों से संबंध हैं। जब पीड़िता ने शादी के लिए जोर दिया, तो वह बहाने बनाकर टालता रहा।
यह भी पता चला कि आरोपी ने 14 सितंबर, 2025 को एक मुस्लिम लड़की से सगाई कर ली थी। इस बारे में पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने उससे दोबारा संपर्क किया, तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता ने आगे बताया कि उसके साथ गाली-गलौज भी की गई।
दर्ज शिकायत के मुताबिक पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद इशाक के परिवार ने पीड़िता से संपर्क किया और कहा कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। हालांकि, इशाक के बड़े भाई और बहनोई ने कथित तौर पर लड़की से कहा कि अगर वह आरोपी से शादी करना चाहती है, तो उसे इस्लाम धर्म अपनाना होगा।
उन्होंने कथित तौर पर उसे 40 दिनों के भीतर नमाज पढ़ना सीखने का निर्देश दिया और कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद ही शादी की बातचीत आगे बढ़ेगी।
यह मामला विवादास्पद हो गया है, हिंदू संगठन पीड़िता के परिवार से संपर्क कर रहे हैं और इसे “लव जिहाद” का मामला बता रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच जारी रखे हुए है।
भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की “तुष्टिकरण की राजनीति” के कारण कर्नाटक में “लव जिहाद” के मामले बढ़ रहे हैं।
पूर्व मंत्री और भाजपा विधान पार्षद सी.टी. रवि ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से लव जिहाद, भूमि जिहाद और वोट जिहाद के सभी मामलों की व्यापक जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आग्रह किया था।
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने भी कहा था कि सिद्दारमैया की “अल्पसंख्यक तुष्टिकरण” की राजनीति के कारण राज्य में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, जो इस मामले में केरल मॉडल की तरह हो रहा है।
विजयेंद्र ने कहा, “महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों और असामाजिक तत्वों को लगता है कि राज्य सरकार उनका समर्थन करेगी, क्योंकि सरकार विधान सौध परिसर में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने जैसे मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तार करने से हिचकिचाती है। यह नीति कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ रही है और हिंदू परिवारों और महिलाओं में भय पैदा कर रही है।”
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