अपराध
‘क्राइम सीन में बदलाव, पीड़िता के परिवार को गुमराह किया गया, एफआईआर दर्ज करने में देरी’: सीबीआई ने कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी।
कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि अपराध स्थल को बदला गया और पीड़ित परिवार को उनकी बेटी की मौत के बारे में गुमराह किया गया। परिवार को बताया गया कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या के कारण हुई।
सुनवाई के दौरान सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एफआईआर दर्ज करने में देरी पर चिंता जताई।
मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रधुड की अगुवाई वाली पीठ से कहा, “सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पहली एफआईआर दाह संस्कार के बाद रात 11:45 बजे दर्ज की गई थी। माता-पिता को बताया गया कि यह आत्महत्या है, फिर मौत हुई और फिर अस्पताल के डॉक्टर के दोस्तों ने वीडियोग्राफी पर जोर दिया। उन्हें भी संदेह था कि कुछ गड़बड़ है।”
अपराध स्थल बदला गया: तुषार मेहता
मेहता ने आगे कहा, “जब हम जांच के पांचवें दिन में पहुंचे तो अपराध स्थल सहित सब कुछ बदल दिया गया था।”
जांच एजेंसी ने कहा कि उसे आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधिकारियों की ओर से मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने में खामियां मिली हैं।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि ऐसे मामलों में सभी प्रोटोकॉल जानने के बावजूद अस्पताल के अधिकारियों ने डॉ. संदीप घोष को प्रिंसिपल पद से हटा दिया और अपराध स्थल की पूरी तरह से सुरक्षा करने में विफल रहे।
इस बीच, सीबीआई के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल के अधिकारियों, खासकर पूर्व और विवादास्पद आर.जी. प्रिंसिपल संदीप घोष ने शव मिलने के बाद पुलिस को सूचित करने में इतना समय क्यों लगाया।
पिछले शुक्रवार से ही सीबीआई डॉ. घोष से मामले की जांच कर रही है। लगभग हर दिन 12 से 14 घंटे तक पूछताछ चल रही है।
गुरुवार को भी डॉ. घोष कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में सीबीआई के साल्ट लेक कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। यह उनकी लगातार सातवीं उपस्थिति थी। सीबीआई ने गुरुवार को घोष के ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।
जांच अधिकारी का मानना है कि शव को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति तक पहुंचने के बाद मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 9 अगस्त को अस्पताल परिसर में रहस्यमयी परिस्थितियों में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर शहर और बाद में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए।
अपराध
ओडिशा से रायपुर लाया जा रहा 23.5 किलो गांजा जब्त, चार तस्कर गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर बड़ी सफलता हासिल की है।
पुलिस ने एक कार से 23.500 किलोग्राम गांजा बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में करीब 19.95 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि किआ कैरेंस कार (ओडी 02 सीटी 3301) में अवैध गांजा लेकर कुछ तस्कर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने एनएच-53 स्थित अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर नाकेबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी जांच की गई।
कार में सवार चारों व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान उनके जवाब संदिग्ध पाए गए। पूछताछ करने पर उन्होंने कार में गांजा होने की बात स्वीकार की। तलाशी लेने पर वाहन की पिछली सीट के पीछे रखी सफेद रंग की बोरी से 23.500 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 11.75 लाख रुपए बताई गई है।
आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे गांजा ओडिशा के बौध जिले से लेकर रायपुर (छत्तीसगढ़) पहुंचाने जा रहे थे।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे के अलावा तस्करी में प्रयुक्त किआ कैरेंस कार (कीमत 8 लाख रुपए) और चार मोबाइल फोन (कीमत 20,500 रुपए) भी जब्त कर लिए। कुल जब्त संपत्ति की कीमत 19,95,500 रुपए आंकी गई है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान केशव गाई गौउरिया (32), स्वागत महाकुल (26), मनतोष पौड (28) और रविन्द्र बस्तिया (26) के रूप में हुई है। सभी आरोपी ओडिशा के बौध जिले के निवासी हैं।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सिंघोडा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) II(बी) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब गांजे की सप्लाई चेन, सोर्स प्वाइंट, डेस्टिनेशन प्वाइंट और आर्थिक लेन-देन की भी जांच कर रही है।
अपराध
डीआरआई ने विशाखापत्तनम के पास 8.98 करोड़ रुपए का सोना किया जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने विशाखापत्तनम के पास 8.98 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है। एजेंसी ने रविवार को बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
एजेंसी के अनुसार, विशाखापत्तनम के पास तेज रफ्तार से पीछा करने के बाद एक कार से 5.8 किलोग्राम से अधिक वजन का सोना जब्त किया गया। सोना कार की सीट के नीचे छिपाकर रखा गया। इसे कोलकाता से हैदराबाद ले जाया जा रहा था।
डीआरआई ने आधिकारिक तौर पर एक बयान में कहा कि 8-9 अक्टूबर की रात को पीछा करने और तलाशी लेने के बाद कोलकाता से हैदराबाद जा रही एक कार से 8.98 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य का 5,832.90 ग्राम सोना जब्त किया गया।
जानकारी के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़ी निगरानी रखी। काफी देर तक पीछा करने के बाद उन्होंने कार को रोक लिया, जिसमें दो लोग सवार थे। लगातार पूछताछ और गाड़ी की तलाशी के बाद अधिकारियों को सामने वाली सह-यात्री सीट के पास पैरों की जगह के नीचे एक खास तौर पर बनाई गई जगह मिली। उन्होंने छिपे हुए खाने से तीन पैकेट बरामद किए, जिनमें 999 शुद्धता वाला 5,832.90 ग्राम 24-कैरेट सोना था।
अधिकारियों के अनुसार, यह सोना भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए भारत में तस्करी करके लाया गया था और इसे हैदराबाद ले जाया जा रहा था। अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत बरामद सोने को जब्त कर लिया। उन्होंने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
डीआरआई ने रविवार को एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसने बांग्लादेश से सीमा पार सोने की तस्करी पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और पूर्वी क्षेत्र में 8-9 अक्टूबर को खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियानों में लगभग 7.8 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 11.50 करोड़ रुपए से अधिक है।
डीआरआई ने बताया कि इस अभियान से सीमावर्ती क्षेत्रों से कोलकाता की ओर तस्करी किए गए सोने के परिवहन के लिए सड़क और रेलवे नेटवर्क के उपयोग का खुलासा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।
अधिकारियों ने डंकुनी टोल प्लाजा पर एक चार पहिया वाहन से लगभग 6.8 किलोग्राम वजन की 50 सोने की ईंटें जब्त कीं, जिनकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। वाहन में चार लोग सवार थे और यह बांग्लादेश सीमा के पास स्थित बनपुर से कोलकाता की ओर जा रहा था।
उसी दिन, पश्चिम बंगाल में DRI की टीमों ने दो रेलवे स्टेशनों – मालदा टाउन रेलवे स्टेशन और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन – पर ट्रेनों में यात्रियों को रोका और उनके पास से लगभग 1 किलोग्राम विदेशी सोना ज़ब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये थी।
उसी दिन, पश्चिम बंगाल में डीआरआई की टीमों ने दो रेलवे स्टेशनों (मालदा टाउन और न्यू जलपाईगुड़ी) पर ट्रेनों में सवार यात्रियों को रोका और उनके पास से लगभग 1 किलोग्राम सोना जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है।
अपराध
असम राइफल्स और कस्टम विभाग ने त्रिपुरा में 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया

असम राइफल्स ने कस्टम विभाग के समन्वय से त्रिपुरा के खोवाई जिले में लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।
रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए असम राइफल्स ने कस्टम विभाग के सहयोग से गुरुवार शाम को त्रिपुरा के खोवाई जिले में एक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।
यह अभियान खुफिया जानकारी और निरंतर निगरानी के आधार पर चलाया गया था।
संयुक्त टीम ने पश्चिम सोनातला से संदिग्ध वाहन का पीछा शुरू किया। पीछा पश्चिम त्रिपुरा और खोवाई जिले की सीमा पर स्थित हेजामारा ब्लॉक से 18 किलोमीटर पहले बैखुंतपुर गांव में समाप्त हुआ।
हालांकि, अभियान के दौरान वाहन का चालक मौके से भागने में सफल रहा।
इस जब्ती के संबंध में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी पूर्वोत्तर में सक्रिय नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को बाधित करने के लिए असम राइफल्स और सहयोगी एजेंसियों के निरंतर प्रयासों को उजागर करती है।
बरामद प्रतिबंधित सामग्री को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
इस बीच, असम राइफल्स ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर 6 अक्टूबर को खोवाई जिले में लगभग 1.74 करोड़ रुपए मूल्य का 340 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्य पुलिस, असम राइफल्स, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) और अन्य सुरक्षा बल संयुक्त अभियानों में राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर बांग्लादेश से सटे सेपाहिजाला जिले में अवैध गांजे की खेती को अक्सर नष्ट कर देते हैं।
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, त्रिपुरा में उत्पादित सूखा गांजा स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल नहीं होता और बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में तस्करी करके भेजा जाता है, जहां इसकी ऊंची कीमत मिलती है।
परिवहन के दौरान, सूखे गांजे की खेप अक्सर ट्रकों, छोटे वाहनों और यहां तक कि यात्री ट्रेनों से भी जब्त की जाती है।
महिलाओं सहित निवासियों ने दावा किया है कि वे अपनी आजीविका के लिए पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में गांजे की खेती करते हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई बार यह पाया गया है कि वन भूमि और अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से गांजे की खेती की जा रही है।
उन्होंने आगे कहा कि मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक और मनोरोगी पदार्थों की खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद या सेवन करना अवैध है, और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और 20 साल तक की कैद हो सकती है।
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