अपराध
कोर्ट ने लगाई मुंबई के यूट्यूबर पर रोक, अडानी के खिलाफ पोस्ट करना पड़ा मंहगा

adani
यूट्यूब पर न्यूज पोस्ट करने वालों के लिए काफी जरूरी है जो किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ गलत पोस्ट जाने-अनजाने में करते हैं। ताजा मामला मुंबई के विनय दुबे का है। जिन्होंने यूट्यूब पर अडानी समूह से जुड़ी एक कंपनी एग्री लॉजिस्टिक (पानीपत) प्राइवेट लिमिटेड (AALL) के खिलाफ एक पोस्ट किया था। कंपनी ने अदालत में याचिका दायर कर विनय दुबे से 5 करोड़ रुपये हर्जाने की डिमांड की है।
अडानी समूह की कंपनी ने विनय दुबे के खिलाफ अहमदाबाद के कोर्ट में डिफेमेशन (मानहानि) का मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि यूट्यूब पर लोकतंत्र टीवी चलाने वाले विनय दुबे ने कंपनी से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था। याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने विनय दुबे पर अडानी कंपनी से संबंधित किसी भी विषय पर वीडियो या न्यूज़ अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जानकारी के मुताबिक यह मामला पिछले साल का है जब दिसंबर के महीने में अदानी समूह की पानीपत यूनिट (AALL) ने दिसंबर माह में शहर के सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। कंपनी ने मानहानि के इस मुकदमे में विनय दुबे से 5 करोड़ रुपये बतौर हर्जाने की मांग भी की थी। इस मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने 28 दिसंबर को यह कहा था कि विनय दुबे और उनके लोगों पर इस तरह के वीडियो और लेख को पब्लिश करने पर रोक लगाने की जरूरत है।
यह फैसला सुनाते हुए अदालत ने भी कहा था कि उनकी नजर में वीडियो की भाषा ठीक नहीं है और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होनी है। मुंबई के रहने वाले विनय दुबे के खिलाफ देश भर में तकरीबन 22 शिकायतें दर्ज हैं। विनय दुबे तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को अपने एक कार्यक्रम में बतौर गेस्ट बुलाया था। बता दें कि पिछले साल शहर में जब लॉकडाउन लगाया गया था। तब मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ को उकसा कर इकट्ठा करवाने का आरोप दुबे पर लगा था। इस मामले में विनय को 14 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। यह मामला बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन का था।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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