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Wednesday,26-November-2025
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राजनीति

सुशांत आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस ‘दोराहे’ पर!

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Sushant Singh Rajput

John Cena pays tribute to Sushant Singh Rajput.

पटना के रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच भले ही अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुरू कर दी हो, लेकिन इस मामले को लेकर बिहार व महाराष्ट्र से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में खूब सियासी बयानबाजी चली।

इस बयानबाजी के बीच जहां कई दल स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच के पक्ष में थे और कई दलों ने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया था, लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस दोराहे पर खड़ी दिखी।

बिहार के कांग्रेस नेता सुशांत को न्याय देने की बात करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली के नेता तो सीबीआई जांच की आलोचना करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संविधान पढ़ने की नसीहत तक दे डाली। इधर, विरोधी अब कांग्रेस के दोहरे चरित्र को लेकर अब निशाना साध रही है।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा की साझा सरकार के गृहमंत्री ने शुरुआत में ही यह कहकर सरकार की नीयत स्पष्ट कर दी थी कि सुशांत मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सबको भरोसा रखना चाहिए।

इसके इतर, जब सुशांत के पिता क़े क़े सिंह द्वारा पटना में दर्ज मामले की जांच करने बिहार पुलिस मुंबई पहुंची तो उसके साथ सहयोग नहीं करने का आरोप बिहार पुलिस द्वारा लगातार लगाया गया।

इस बीच, कांग्रेस के नेता और विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा और युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।

ललन कुमार कहते भी हैं कि कांग्रेस शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़ी है। कांग्रेस के दोहरे चरित्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुशांत बिहार का कलाकार था और उसे न्याय मिलना चाहिए।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हालांकि बिहार सरकार द्वारा इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने पर कहा था कि संविधान के मुताबिक, प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश की गठबंधन सरकार की है, जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने कहा था, “नीतीश कुमार को संविधान दोबारा पढ़ना चाहिए। बिहार सरकार पुलिस भेजकर परिधि के अंदर दखलअंदाजी नहीं कर सकती।”

इधर, भाजपा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, “कांग्रेस की आज जो स्थिति है, वह उसके दोहरे चरित्र के कारण ही है।” उन्होंने दावा करते हुए कहा कि गुरुवार को कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में भी राहुल गांधी ने सुशांत मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया।

आनंद ने कहा, “राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस का समर्थन किया तथा सुरजेवाला और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इस मामले में सीबीआई जांच नहीं कराने के बयान का समर्थन किया तथा बिहार सरकार के फैसले का विरोध किया।”

उन्होंने कहा, “बैठक में कांग्रेसियों ने सुशांत मामले में बिहार सरकार और बिहार पुलिस की निंदा की है।”

महाराष्ट्र

कल्याण कॉलेज नमाज़ विवाद: SIO ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

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SIO ने मुंबई के कल्याण कॉलेज में नमाज़ पढ़ने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर, SIO के स्टेट सेक्रेटरी अज़ीज़ अहमद ने कहा कि कल्याण के आइडियल कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी एंड रिसर्च में हुई घटना बहुत निंदनीय और अस्वीकार्य है, जहाँ बजरंग दल से जुड़े गुंडों ने कॉलेज कैंपस में घुसकर, नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स को धमकाया और परेशान किया और यहाँ तक कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने बैठाने की कोशिश की। यह घटना धार्मिक आज़ादी और एकेडमिक कैंपस की पवित्रता पर सीधा हमला है।

SIO इस घटना की कड़ी निंदा करता है और प्रभावित स्टूडेंट्स के साथ पूरी एकजुटता दिखाता है। हम महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से मांग करते हैं कि वे जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। हम पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी से अपील करते हैं कि वे धार्मिक सद्भाव बनाए रखें और ऐसे सांप्रदायिक रवैये के खिलाफ एकजुट रहें और मजबूत एकजुटता दिखाएं।

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राष्ट्रीय समाचार

सीबीआई की बड़ी कार्रवाई: ईएसआईसी के दो अधिकारियों को 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

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CRIME

विजयवाड़ा, 26 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) विजयवाड़ा के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर (आरआरओ) और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (एसएसओ) का नाम शामिल है। दोनों ने एक शख्स से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई के मुताबिक, मामला 2020 का है। शिकायतकर्ता ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के टेंडर में हिस्सा लेने के लिए एक प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू की थी और उसे ईएसआईसी में रजिस्टर भी कराया था। तकनीकी वजहों से एफसीआई ने उसकी फर्म को तीन साल के लिए डिबार कर दिया, जिससे वह कोई ठेका नहीं ले सका।

20 नवंबर 2025 को दोनों ईएसआईसी अधिकारी शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और उसका घर कुर्क करने का नोटिस थमा दिया। साथ ही कहा कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक कुर्की और नीलामी की कार्रवाई रोकनी है, तो 50 हजार रुपये देने होंगे, जिसमें 30 हजार आरआरओ के लिए और 20 हजार एसएसओ खुद के लिए मांगे।

शिकायत मिलते ही सीबीआई ने 25 नवंबर को केस दर्ज किया और अगले ही दिन जाल बिछाया। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को जैसे ही शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते देखा गया, सीबीआई की टीम ने उसे धर दबोचा। इसके बाद रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

दोनों को आज विजयवाड़ा में सीबीआई के स्पेशल जज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी अभी जारी है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। आम लोगों को परेशान कर रिश्वत मांगने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है।

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राष्ट्रीय समाचार

केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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SUPRIM COURT

नई दिल्ली, 26 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है।

केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि केरल में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को टालने की मांग पर बिना आयोग को सुने कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। राज्य की ओर से पेश वकील कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक दबाव के कारण अब तक 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यों के मामलों में चुनाव आयोग की राय सुने बिना कोई रोक लगाने जैसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि यह मामला पहले मद्रास हाईकोर्ट में भी गया था, जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उन्हें एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि 99 फीसदी वोटरों को फॉर्म मिल चुके हैं और 50 फीसदी से अधिक डेटा डिजिटाइज हो चुका है। राकेश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लोगों में अनावश्यक भय पैदा कर रहे हैं।

इधर, याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में चलाई जा रही है और बीएलओ पर अत्यधिक दबाव है। उन्होंने दावा किया कि असम में लागू फॉर्म की पद्धति की पूरे देश में कोई आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट अब सभी राज्यों और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बाद अगली सुनवाई में आगे की दिशा तय करेगा।

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