महाराष्ट्र
सीजेआई ने शिंदे से पूछा – चुने जाने पर राजनीतिक दलों की अनदेखी, लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वकील से सवाल किया कि ‘चुने जाने के बाद अगर राजनीतिक दलों की पूरी तरह अनदेखी की जाए तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है?’ शिंदे के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने एक राजनीतिक दल के भीतर असंतोष के पहलू पर जोर दिया।
शिंदे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तभी होती है, जब अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी सदस्य ने पार्टी के रुख के खिलाफ मतदान किया है। साल्वे ने कहा कि अगर किसी विधानसभा के अध्यक्ष को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में एक या दो महीने लगते हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेना बंद कर दें? उन्होंने आगे कहा, “जब तक अयोग्यता का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब तक कोई भी अवैधता सिद्धांतपूर्ण नहीं है।”
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ ही प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “फिर व्हिप का क्या उपयोग है? क्या दलबदल विरोधी केवल उन्हीं चीजों पर लागू होता है?”
साल्वे ने जवाब दिया कि दलबदल विरोधी कानून असंतोष विरोधी कानून नहीं हो सकता।
प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया कि निर्वाचित होने के बाद राजनीतिक दलों की पूरी तरह से अनदेखी करना क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? न्यायमूर्ति रमना ने आगे पूछा, “आप कहते हैं कि इस अदालत और उच्च न्यायालय को यह नहीं सुनना चाहिए और यह तब है जब आपने हमसे पहले संपर्क किया था।”
साल्वे ने कहा कि इस मामले के तथ्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने साल्वे से कहा, “आज आप कहते हैं कि अदालत इस मुद्दे पर नहीं जा सकती, क्योंकि अध्यक्ष के पास शक्ति है।” साल्वे ने शिंदे गुट की ओर से कहा, “मैं अयोग्य नहीं हूं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है।”
उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रधान न्यायाधीश ने एक प्रश्न किया, मान लीजिए कि दो समूह हैं, जो कह रहे हैं कि हम वास्तविक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के सामान्य सदस्य यह पहचानने का दावा नहीं कर सकते कि मूल राजनीतिक दल कौन है। सिब्बल ने तर्क दिया कि एक समूह कह सकता है कि उनके पास 50 में से 40 विधायकों का समर्थन है, इसलिए वे असली राजनीतिक दल हैं। उन्होंने कहा, अगर 40 अयोग्य हैं तो? चुनाव आयोग कोई न कोई फैसला करे तो इस दलबदल का क्या होगा?
ठाकरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि जब तक यह अदालत फैसला नहीं करती, तब तक चुनाव आयोग इस मुद्दे को कैसे तय कर सकता है और बाद में वे कहेंगे कि ये कार्यवाही निष्फल हैं?
चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दतार ने कहा कि बागी विधायक की अयोग्यता का मतलब सदन से उनकी अयोग्यता है, न कि राजनीतिक दल से। दातार ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और दसवीं अनुसूची इस पर रोक नहीं लगा सकती है। दातार ने कहा, “मैं केवल यह तय कर सकता हूं कि सबूत पेश करने के बाद किसके पास सिंबल (चिन्ह) हो सकता है।”
दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से भारत के चुनाव आयोग से शिंदे समूह द्वारा उन्हें असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए उठाए गए दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने और ठाकरे गुट को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सोमवार तक फैसला करेगी कि महाराष्ट्र के राजनीतिक परि²श्य से उत्पन्न विधायकों की अयोग्यता में शामिल संवैधानिक सवालों के संबंध में एक बड़ी पीठ को भेजा जाए या नहीं।
महाराष्ट्र
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, CBI ने बंद किया पुलिस स्टेशन केस, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली और धमकी के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लीन चिट दे दी है। सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई के मुताबिक, 2016-17 में हुए इस मामले में दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही यह कोई विवादास्पद मामला है।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता अग्रवाल अपने वित्तीय लेन-देन में बेईमान रहे हैं और झूठे दीवानी और आपराधिक मामलों के जरिए लोगों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि अग्रवाल और बिल्डर संजय पनमिया के बीच समझौता बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के हुआ था।
परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और ठाणे नगर पुलिस थानों में कुल पाँच मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सीबीआई ने कोपरी थाने में छह माह पुरानी वसूली मामले की जांच बंद कर दी है, लेकिन अन्य चार मामलों की जांच अभी जारी है।
महाराष्ट्र
मुंबई के ड्रग डीलरों पर एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, दो ड्रग डीलर गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त

DRUG
मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई उपनगर के अंधेरी लोखंडवाला इलाके से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एएनसी आजाद मैदान इकाई को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लोखंडवाला में ड्रग्स बेचने आ रहा है। इस पर एएनसी ने व्यक्ति के कब्जे से 18 लाख रुपये नकद, 703 ग्राम हशीश और 104 ग्राम मेफेडोन एमडी बरामद किया। इसके बाद दूसरी कार्रवाई में एएनसी ने 8 जुलाई को अंधेरी वर्सोवा इलाके में अवैध हेरोइन बेचने के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 306 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके साथ ही पता चला कि आरोपी अंधेरी और आसपास के इलाकों में ड्रग्स बेचता है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा है कि उनके कब्जे से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है दोनों से पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के नेतृत्व में की गई और डीसीपीएएनसी नुनाथ ढोले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
आयकर विभाग का संजय शिरसाट को नोटिस, चुनाव में हलफनामे में निम्नलिखित संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश

मुंबई के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मिले आयकर नोटिस को लेकर शिंदे सेना के भाई संजय शिरसाट ने स्पष्ट किया है कि मुझे मेरे बारे में समाचार चैनल पर प्रसारित की जा रही खबर की जानकारी नहीं है कि श्रीकांत शिंदे को आयकर विभाग से नोटिस मिला है, लेकिन मुझे नोटिस मिला है और यह नोटिस मुझे मेरे 2024 के चुनावी हलफनामे में संपत्ति से संबंधित विवरण जमा करने के लिए दिया गया है और इसमें संपत्ति का विवरण भी मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है या नहीं। मुझसे पूछा गया था कि क्या श्रीकांत शिंदे और संजय शिरसाट को मिला आयकर नोटिस राजनीतिक दबाव का नतीजा नहीं है। मैंने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हालांकि, मेरे नाम से भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि मैंने बताया है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है। यह पूरी तरह से गलत है। मुझे जो नोटिस मिला है, मैं उसका जवाब कुछ दिनों में भेज दूंगा। आयकर विभाग अपना काम कर रहा है और मैं काम करूंगा।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र1 week ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय11 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
राष्ट्रीय समाचार5 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा