राजनीति
मुख्यमंत्री बोले चालू रहेंगी औद्योगिक इकाईयां, एचएएल के सहयोग से एक और बनेगा कोविड अस्पताल

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के कारण शनिवार को रात आठ बजे से राज्य में होंने वाले कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक इकाईया चालू रहने के अलावा अन्य कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को टीम 11 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों को लॉकडाउन के साथ ही 35 घंटे के कर्फ्यू को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं। अलग-अलग स्थानों पर अति शीघ्र 10 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस कार्य में डीआरडीओ का सहयोग मिल रहा है। 10 नवीन ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के संबंध में स्थान का चिन्हांकन कर आज से ही युद्धस्तर पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य इस पूरी कार्यवाही पर सीधी नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित अवध शिल्प ग्राम में एचएएल के सहयोग से एक नया सर्व सुविधायुक्त कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग एचएएल से समन्वय स्थापित कर इस अतिमहत्वपूर्ण कार्य को तत्काल क्रियाशील करें।
रविवार को घोषित साप्ताहिक बन्दी कोविड संक्रमण के प्रसार को न्यूनतम रखने के लिए लागू किया जा रहा है। सभी जनपदों में इसे प्रभावी बनाया जाए। इस अवधि में पूर्व निर्धारित परीक्षाएं हो सकेंगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन आधी क्षमता के साथ संचालित किए जाएं। साप्ताहिक बन्दी के दौरान औद्योगिक इकाइयों को बन्दी से छूट होगी।
सरकारी अस्पतालों में, इमरजेंसी सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, जनरल ओपीडी का संचालन स्थगित किया जाए। टेलीमेडिसिन को प्रोत्साहित किया जाए, ई-संजीवनी एप का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। आवश्यकतानुसार अधिकाधिक लोग टेलीमेडिसिन का लाभ ले सकें, इस हेतु चिकित्सकों के नाम, विशेषज्ञता आदि के सम्बंध में विधिवत प्रचार-प्रसार कराया जाए।
साप्ताहिक बन्दी के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति यथावत जारी रहेगी। इस अवधि में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का वृहद अभियान चलाया जाए। पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य संचालित होता रहेगा।
साप्ताहिक बन्दी के दौरान शादी-विवाह आदि के पूर्व निर्धारित कार्य कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न होंगे। बंद हॉल में अधिकतम 50 एवं खुले मैदान पर होने वाले आयोजनों में अधिकतम 100 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं। इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए।
उन्हांेने कहा कि सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति बनी रहे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन की सुचारु आपूर्ति के संबंध में स्थापित कंट्रोल रूम 24़7 सक्रिय रहे। ऑक्सीजन उपलब्धता की दैनिक समीक्षा करें। प्रत्येक जनपद में चिकित्सा कर्मियों, कोविड बेड, दवाओं, मेडिकल उपकरणों तथा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हमेशा बनी रहे। एम्बुलेंस सेवाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो। किसी प्रकार की आवश्यकता पर शासन को अवगत कराएं।
कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग रेमिडीसीवीर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। सभी अस्पतालों में अगले 36 घंटों के लिए अनुमानित ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। रेमिडीसीवीर सहित किसी भी प्रकार की जीवनरक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। राज्य मंत्री अतुल गर्ग इस कार्य की सतत मॉनिटरिंग करेंगे।
निजी मेडिकल कॉलेजों में जहां ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी के कारण आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। डीजी मेडिकल एजुकेशन इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे।
योगी ने कहा कि कोविड विभीषिका के बीच भी किसान हितों को सुनिश्चित करते हुए अब तक 29 लाख 50 हजार क्विंटल गेहूं क्रय किया जा चुका है। क्रय केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त इसकी सतत मॉनिटरिंग करेंगे। किसानों के भुगतान में विलंब न हो। लखनऊ स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एन्ड कमांड सेंटर अपनी कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह सेंटर जनता के लिए उपयोगी हो, अन्यथा की दशा में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी अधिकृत निजी एवं सरकारी प्रयोगशालाओं में कोविड टेस्ट का कार्य पूरी क्षमता से किया जाए। कल निजी प्रयोगशालाओं में 19 हजार से अधिक टेस्ट किये गए। कोविड टेस्ट के लिए निजी प्रयोगशालाओं का पूरा प्रयोग किया जाए। सरकारी स्तर पर एकत्रित सैम्पल निजी प्रयोगशालाओं को भेजा जाए। जिला प्रशासन क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करें।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी

मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
महाराष्ट्र
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय10 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
महाराष्ट्र3 days ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार4 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा