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Sunday,17-August-2025
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चेन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी, हत्या और 100 से ज्यादा अपराध करने वाला आरोपी को खड़कपाडा पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया

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मोक्का अधिनियम के तहत चार अपराधों, जबरन चोरी (चेन स्नैचिंग), मोटरसाइकिल चोरी और हत्या के प्रयास में वांछित एक ईरानी आरोपी को कर्नाटक के धारवाड़ से जेल भेजा गया था। जब ठाणे शहर, मुंबई शहर, नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में चेन स्नैचिंग, जबरन चोरी और वाहन चोरी के अपराध हो रहे थे, तो वरिष्ठों द्वारा उक्त अपराधों का पर्दाफाश करने के आदेश दिए गए था।खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन केस रिकॉर्ड नं. 359/2022 धारा 307, 141, 143, 147, 148, 149 आईपीसी सहित म.प्र. क्यों महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 की धारा 37 (1), 135 सहपठित धारा 3 (1) (ii), 3(2), 3 (4) के अनुसार इस अपराध में आरोपी कासिम मुख्तार ईरानी उर्फ तल्लफ उम्र 24 वर्ष, रेस. बेदा, स्टार बेकरी, पाटिलनगर, अंबिवली, मोहने, कल्याण जिला, ठाणे इलाके में चेन स्नैचिंग, जबरन चोरी और वाहन चोरी के अपराध को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया था। चूंकि उक्त आरोपी हमेशा अपना स्थान बदलता रहता था, इसलिए उसके ठिकाने के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। पुलिस के सामने उक्त आरोपी को पकड़ने की चुनौती थी..

उक्त आरोपी के कर्नाटक के धारवाड़ में होने की जानकारी जैसे ही खडकपाड़ा थाना पुलिस को मिली. वरिष्ठों की अनुमति से खडकपाड़ा पुलिस स्टेशन की एक टीम को धारवाड़, कर्नाटक भेजा गया। इंदिरानगर, आज़ाद रोड, अलनवार, जिला । दिनांक 07/07/2023 को सुबह करीब 4 बजे एक मकान में आरोपी कासिम मुख्तार ईरानी होने की जानकारी मिलने पर सपोनि अनिल गायकवाड और उनकी टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी के घर के आसपास जाल बिछाया। कर्नाटक के धारवाड़ में आरोपी घर के कोने पर चढ़ गया और पड़ोसी इमारत की छत से कूद गया। जब उसने भागने की कोशिश की तो टीम ने आरोपी का पीछा किया और शिताफी ने उसे हिरासत में ले लिया। उस वक्त मची भगदड़ में तीन पुलिस अधिकारी मामूली रूप से घायल हो गए. उक्त आरोपी खडकपाड़ा थाना जी. आर. नं. 17/2021, आईपीसी की धारा 392, 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है और 11/07/2023 को पोवेटो पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

इसाम गिरफ्तार:-
कासिम मुख्तार ईरानी उर्फ तल्लाफ, उम्र 24 वर्ष, निवासी बेदा, स्टार बेकरी के पीछे, पाटिलनगर, अंबिवली, मोहने, कल्याण पी., ठाणे पुलिस हिरासत के दौरान उक्त आरोपी से आगे की पूछताछ के दौरान खडकपाड़ा थाना पुलिस ने उक्त आरोपी के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें और एक बन्दूक पकड़ने में सफलता हासिल की है. आरोपी कासिम मुख्तार ईरानी उर्फ तल्लाफ एक कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही अभियुक्त मोक्का एक्ट के तहत चार अपराधों में वांछित अभियुक्त है तथा अन्य 25 से 30 अपराधों में वांछित अभियुक्त है. यह सराहनीय प्रदर्शन मा. पुलिस उपायुक्त, ठाणे शहर, माननीय संयुक्त पुलिस आयुक्त, ठाणे शहर, माननीय । अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी क्षेत्रीय प्रभाग, कल्याण पी. श्री दत्तात्रय शिंदे, माननीय पुलिस उपायुक्त, सर्कल – 3, कल्याण, श्री सचिन गुंजल और माननीय। छह । कल्याण विभाग के पुलिस आयुक्त सोरे के निर्देश और मार्गदर्शन में, खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री कल्याणजी घेटे । सरजेराव पाटिल, पुलिस निरीक्षक (अपराध) श्री. शरद झीने, पुलिस निरीक्षक (प्रशासन) श्री. नंद कुमार केंचे, जांच दल अधिकारी सपोनि अनिल गायकवाड, और जांच दल अधिकारी छह. पो.उप निरि. मधुकर दाभाड़े, अशोक पवार, जीतेंद्र ठोके, संजय चव्हाण, पोहवा / 1546 नवनाथ डोंगरे, पोहवा / 4053 जितेंद्र सरदार, पोहवा / 441 संजय चव्हाण, पोहवा/ 3533 राजू लोखंडे, पोहवा / 5181 संदीप भोईर, पोहवा / 413 योगेश बुधकर, पोहवा / 3441 सुधीर पाटिल, पोशी/ 7653 राहुल शिंदे, पोशी/ 6897 नवनाथ बोडके, पोशी / 8381 अनंत देसले, पोशी/ 6505 कुन्दन भाम्बरे, पोशी / 8163 अविनाश पाटिल द्वारा।

अपराध

बिहार : लखनऊ से पकड़कर लाया गया अपराधी भागने की फिराक में था, पुलिस कार्रवाई में घायल

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पटना, 16 अगस्त। बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। पटना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात हत्या के आरोप में लखनऊ से पकड़कर पटना लाए गए एक अपराधी को भागने की कोशिश करने के दौरान पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया।

बताया गया कि बालू कारोबारी रमाकांत यादव हत्या के मामले में आरोपी अंशु उर्फ दिव्यांशु भागने की फिराक में था। उसने पुलिस की गिरफ्त में ही बड़ी चालाकी से पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।

पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 10 अगस्त को रानीतालाब थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों बिट्टू और मंटू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इनके बयान के आधार पर शेष संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी।

इसी क्रम में 15 अगस्त को पुलिस टीम द्वारा अंशु को लखनऊ से हिरासत में लेकर रानीतालाब थाना लाया गया। उसे साथ लेकर पुलिस टीम रात लगभग 11:05 बजे रानीतालाब क्षेत्र के नहर रोड स्थित शनि मंदिर के पास हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी, तभी उसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया।

चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर पुलिस ने नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक डोंगल बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि रमाकांत यादव की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

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अपराध

मुंबई: नाबालिग के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 50 वर्षीय व्यवसायी को 20 साल की सजा सुनाई

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मुंबई: डिंडोशी की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 50 वर्षीय मलाड व्यवसायी, जो एक नकली आभूषण कारखाने का मालिक है, को शादी का वादा करके अप्रैल 2021 से फरवरी 2023 तक एक नाबालिग लड़की का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी

डिंडोशी अदालत ने व्यवसायी को दोषी ठहराते हुए कहा, “यह पचाने में मुश्किल है कि एक विवाहित व्यक्ति, जो संबंधित समय, यानी 2021 से 2023 तक, चार बच्चों का पिता था, फिर भी पीड़िता को शादी की इच्छा जताते हुए उसे बहका रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी की न केवल मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, बल्कि उसने बलात्कार का अपराध एक बार नहीं, बल्कि बार-बार किया।”

अदालत ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की अल्पसंख्यकता और उसके परिवार की किरायेदारी का फायदा उठाया, जबकि उसकी माँ उसकी फैक्ट्री में काम करती थी। अदालत ने पीड़िता की परिपक्वता और वास्तविकता की समझ की कमी को देखते हुए कहा, “आरोपी ने पीड़िता को बालिग होने पर उससे शादी करने के लिए उकसाया था। पीड़िता की मासूमियत उसकी इस समझ से झलकती है कि उसे इसके परिणामों का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आरोपी उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है, वह पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं।”

एक अलग मामले में, ठाणे सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में अपनी 10 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए 35 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत एक साल की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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अपराध

26 साल से फरार हत्या का आरोपी सीबीआई के हत्थे चढ़ा, सऊदी अरब में किया था कत्ल

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नई दिल्ली, 16 अगस्त। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी मोहम्मद दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है। दिलशाद पर आरोप है कि उसने अक्टूबर 1999 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।

सीबीआई को यह मामला अप्रैल 2022 में सऊदी अरब के प्राधिकारियों के अनुरोध पर सौंपा गया था। आरोपों के अनुसार, मोहम्मद दिलशाद उस समय रियाद में हेवी मोटर मैकेनिक सह सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहा था और उसने अपने ही कार्यस्थल पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वह भारत भाग आया और तब से उसकी तलाश जारी थी।

सीबीआई ने दिलशाद के मूल गांव जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में उसकी तलाश शुरू की और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया। लेकिन, आरोपी बार-बार अपना पहचान पत्र और पासपोर्ट बदलकर बच निकलता रहा। सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ कि उसने धोखाधड़ी से अलग पहचान हासिल की और पिछले कई सालों में कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों की यात्राएं कीं।

तकनीकी साक्ष्यों और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई ने आरोपी के नए पासपोर्ट का पता लगाया और उसके खिलाफ दूसरा लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इसके बाद आखिरकार, 11 अगस्त 2025 को वह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई एयरपोर्ट) पर पकड़ा गया, जब वह मदीना से जेद्दा होते हुए नई दिल्ली आ रहा था। गिरफ्तारी के समय वह एक अलग पासपोर्ट के सहारे यात्रा कर रहा था।

52 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद फिलहाल मदीना की एक कंपनी में हेवी व्हीकल मैकेनिक के रूप में कार्यरत था। उसे गुरुवार (14 अगस्त 2025) को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले की जांच अभी जारी है।

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