अपराध
मध्य रेलवे ने एसी लोकल टास्क फोर्स के तहत 82,776 बिना टिकट यात्रियों से 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला

मुंबई : सेंट्रल रेलवे ने बुधवार को घोषणा की कि उसने मुंबई में एसी लोकल ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले 82,776 से अधिक यात्रियों से 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। यह घोषणा एक्स के माध्यम से की गई। यह पहल एसी लोकल टास्क फोर्स नामक एक विशेष अभियान का हिस्सा है।
मध्य रेलवे वैध टिकट धारकों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अक्सर टिकट-जांच अभियान चलाता है। मध्य रेलवे की एसी लोकल टास्क फोर्स 25 मई, 2024 से 10 मार्च, 2025 तक चलाई गई।
सेंट्रल रेलवे ने कहा, “सेंट्रल रेलवे की एसी लोकल टास्क फोर्स: वैध टिकट धारकों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना। 25 मई, 2024 से 10 मार्च, 2025 तक गहन जांच में 82,776 बिना टिकट यात्रियों का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। हम निष्पक्ष यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं – हर सीट वैध टिकट धारक की है।”
सेंट्रल रेलवे की पोस्ट पर कई यूजर्स ने अपने विचार साझा किए। एक यूजर ने टीम पर गर्व जताते हुए कहा, “मुझे आपकी टीम पर गर्व है। कृपया सभी कोचों के लिए हर दिन टिकट चेकिंग जारी रखें। जब तक बिना टिकट वाले यात्री हैं, तब तक रेलवे राजस्व घाटे को आसानी से कवर कर सकता है। इसके अलावा, कृपया रेलवे कर्मचारियों को उनके बेहतरीन काम के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें, साथ ही आरपीएफ को भी।”
वहीं, एक अन्य यूजर ने मुंबई में एसी लोकल सुविधाओं की आलोचना करते हुए कहा, “पहले इन ट्रेनों को शेड्यूल के अनुसार चलाने की कोशिश करें। एक भी एसी ट्रेन समय पर नहीं चलती। आप एक पूरी तरह से अक्षम संगठन हैं, जिसका नेतृत्व एक शिक्षित केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं जो अप्रभावी हैं। एसी हो या नॉन एसी, सेंट्रल रेलवे सबसे खराब है।”
अपराध
भोपाल में मेफेड्रोन ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश

मुंबई/भोपाल, 18 अगस्त। निदेशालय राजस्व खुफिया (डीआरआई) मुंबई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल जिले के जगदीशपुर क्षेत्र में चल रही मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री न केवल भोपाल और ठाणे से जुड़ी थी, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा भी थी, जिसे कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला संचालित कर रहा था।
डीआरआई ने इस ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार, ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल ठाणे के भिवंडी से सलीम डोला के इशारे पर भेजा जाता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि मार्च से जुलाई तक भोपाल की इस फैक्ट्री को करीब 400 किलो कच्चा माल सप्लाई किया गया था, जिसका उपयोग मेफेड्रोन तैयार करने में किया गया।
यह ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।
इससे पहले, जनवरी में नारकोटिक्स विभाग ने मंदसौर जिले के एक संतरे के खेत में ड्रग फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ किया था। इस फैक्ट्री में बड़ी तादाद में एमडीएमए पाउडर बनाया जा रहा था। इस दौरान ड्रग्स बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, टेस्ट ट्यूब, बीजिंग स्केल, वैक्यूम ओवन बरामद किया गया था। यह फैक्ट्री गरोठ तहसील के खारखेड़ा गांव में चल रही थी। यह स्थान संतरे के बगीचे के बीच में पूरी तरह निर्जन है।
ज्ञात हो कि इससे पहले राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री बागरोदा इलाके में पकड़ी गई थी। यहां नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की थी और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।
राज्य के कई हिस्सों में ड्रग का कारोबार चलने की शिकायतें मिलती रहती हैं और इस कारोबार से जुड़े लोग पकड़े भी जाते हैं, मगर अब राज्य में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री के खुलासे ने शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ाने का काम किया है।
अपराध
बिहार : लखनऊ से पकड़कर लाया गया अपराधी भागने की फिराक में था, पुलिस कार्रवाई में घायल

पटना, 16 अगस्त। बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। पटना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात हत्या के आरोप में लखनऊ से पकड़कर पटना लाए गए एक अपराधी को भागने की कोशिश करने के दौरान पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया।
बताया गया कि बालू कारोबारी रमाकांत यादव हत्या के मामले में आरोपी अंशु उर्फ दिव्यांशु भागने की फिराक में था। उसने पुलिस की गिरफ्त में ही बड़ी चालाकी से पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।
पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 10 अगस्त को रानीतालाब थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों बिट्टू और मंटू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इनके बयान के आधार पर शेष संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी।
इसी क्रम में 15 अगस्त को पुलिस टीम द्वारा अंशु को लखनऊ से हिरासत में लेकर रानीतालाब थाना लाया गया। उसे साथ लेकर पुलिस टीम रात लगभग 11:05 बजे रानीतालाब क्षेत्र के नहर रोड स्थित शनि मंदिर के पास हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी, तभी उसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया।
चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर पुलिस ने नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक डोंगल बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि रमाकांत यादव की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
अपराध
मुंबई: नाबालिग के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 50 वर्षीय व्यवसायी को 20 साल की सजा सुनाई

CRIME
मुंबई: डिंडोशी की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 50 वर्षीय मलाड व्यवसायी, जो एक नकली आभूषण कारखाने का मालिक है, को शादी का वादा करके अप्रैल 2021 से फरवरी 2023 तक एक नाबालिग लड़की का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी
डिंडोशी अदालत ने व्यवसायी को दोषी ठहराते हुए कहा, “यह पचाने में मुश्किल है कि एक विवाहित व्यक्ति, जो संबंधित समय, यानी 2021 से 2023 तक, चार बच्चों का पिता था, फिर भी पीड़िता को शादी की इच्छा जताते हुए उसे बहका रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी की न केवल मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, बल्कि उसने बलात्कार का अपराध एक बार नहीं, बल्कि बार-बार किया।”
अदालत ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की अल्पसंख्यकता और उसके परिवार की किरायेदारी का फायदा उठाया, जबकि उसकी माँ उसकी फैक्ट्री में काम करती थी। अदालत ने पीड़िता की परिपक्वता और वास्तविकता की समझ की कमी को देखते हुए कहा, “आरोपी ने पीड़िता को बालिग होने पर उससे शादी करने के लिए उकसाया था। पीड़िता की मासूमियत उसकी इस समझ से झलकती है कि उसे इसके परिणामों का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आरोपी उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है, वह पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं।”
एक अलग मामले में, ठाणे सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में अपनी 10 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए 35 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत एक साल की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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