राजनीति
कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार के शैक्षणिक संस्थान पर सीबीआई ने की छापेमारी

बेंगलुरु, 19 दिसंबर : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने सोमवार को बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के शैक्षणिक संस्थान पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बेंगलुरु के राजाराजेश्वरनगर में स्थित नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन पर छापा मारा और दस्तावेजों का सत्यापन किया। शिवकुमार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और उनकी बेटी ईश्वर्या सचिव हैं। शिवकुमार ने कहा कि सीबीआई ने उनके शिक्षण संस्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई हमारी जमीन और कारोबार की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां के द्वारा हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। डीके शिवकुमार ने कहा कि सभी जांच एजेंसियों ने शिकायतें दर्ज की हैं और जांच की है। सीबीआई अधिकारियों ने मेरे सहयोगियों और रिश्तेदारों को नोटिस जारी करके जानकारी हासिल की है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है इसलिए मुझे कोई डर नहीं है।
उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। शिवकुमार ने समझाया कि मुख्य उद्देश्य प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित करना है। शिवकुमार ने गुस्से में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं न्यायपालिका और भगवान पर भरोसा रखता हूं। बीजेपी सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद ने बीजेपी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन लोटस के दौरान पैसों के लेन-देन की बात कही है।
श्रीनिवास प्रसाद ने कहा था कि बीजेपी एमएलसी एच विश्वनाथ को पैसे दिए गए थे। राज्यपाल पद के लिए 5 से 6 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने की खबरें आ रही हैं। मैसूर-कोडगु के सांसद प्रताप सिम्हा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। जांच एजेंसियों ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया है। पैसों के बड़े लेन-देन की चर्चा होने पर भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ठगने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मोबाइल गिफ्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया था।
महाराष्ट्र
मुंबई की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पुलिस के दबाव के चलते भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मस्जिदों को नोटिस जारी किया है।

मुंबई: मुंबई में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने लाउडस्पीकर मुक्त मुंबई अभियान के जरिए अब शहर और उपनगरों की मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाना शुरू कर दिया है, जिससे मुसलमानों में नाराजगी है। किरीट सोमैया ने आज अंधेरी और कुर्ला वीबी नगर पुलिस स्टेशनों का दौरा किया और राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए मस्जिदों के लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस बीच, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अगले 10 दिनों में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लाउडस्पीकर हटा दिए जाएंगे। इसी तरह घाटकोपर और मुंबई के उत्तरी उपनगर विक्रोली में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इधर, पुलिस ने घाटकोपर में हिल नंबर 4 मदरसा अंजुमन रिसालत हक को एक नोटिस दिया है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए यहां से लाउडस्पीकर हटाने को कहा गया है। इसके साथ ही दो बॉक्सनुमा स्पीकर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि लाउडस्पीकर नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लाउडस्पीकर जब्त कर लिया जाएगा।
मुंबई शहर और उपनगरों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किरीट सोमैया ने अपना अभियान तेज कर दिया है और आज वीबी नगर और अंधेरी पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए उन्होंने पुलिस को लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश भी दिया है। मुंबई पुलिस ने अब मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है। इसके बावजूद किरीट सोमैया मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर अड़ी हैं। ऐसे में नवनिर्वाचित पुलिस कमिश्नर देविन भारती के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। इससे पहले किरीट सोमैया के उत्पात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किरीट सोमैया के मुस्लिम बहुल इलाके भांडुप में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद किरीट सोमैया यहां आया। अब नफरत का माहौल इतना बढ़ गया है कि इस अभियान से सांप्रदायिक तनाव का खतरा भी पैदा हो गया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की भारतीय बंदगाहों में ‘नो एंट्री’, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, 3 मई। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए नवीनतम आदेश इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।
मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, “अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।”
सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के समुद्री हितों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा।
आदेश के मुताबिक, “पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।”
इसमें यह भी कहा गया कि आदेश से किसी भी छूट की “जांच की जाएगी और मामले-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।”
इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।
वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।”
अधिसूचना में कहा गया, “यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।”
2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि ‘पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।’
अपराध
ग्रेटर नोएडा में धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा, 3 मई। गौतमबुद्ध नगर के बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुजाना गांव में एक युवक के सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक ग्रंथ को जलाने का मामला सामने आया है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसकी पहचान दुजाना गांव निवासी देव गुर्जर के रूप में हुई है।
आरोपी युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह एक धर्म विशेष के पवित्र ग्रंथ का नाम कागज पर लिखकर उसे जलाता हुआ नजर आया। यही नहीं, वीडियो में वह धर्म विशेष और उसके अनुयायियों के खिलाफ अशोभनीय और भड़काऊ भाषा का भी प्रयोग कर रहा है।
वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना बादलपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
पुलिस ने देव गुर्जर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने, शांति भंग करने और सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की भड़काऊ गतिविधियां करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से बचें और यदि ऐसी कोई जानकारी सामने आए तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।
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