मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
ब्रेकिंग न्यूज़: अहमदाबाद में एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर टेकऑफ के कुछ मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त

अहमदाबाद, 12 जून 2025: एयर इंडिया की लंदन गेटविक जाने वाली फ्लाइट AI 171 आज दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद मेघाणी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, जिसमें लगभग 230 से 242 यात्री और 10 से 12 क्रू मेंबर सवार थे।
दोपहर 1:38 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, लेकिन मात्र 5 मिनट में यह संपर्क खो बैठा और ज़मीन से लगभग 1800 फीट की ऊँचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान में तेज विस्फोट हुआ और आसमान में काले धुएं के गुबार छा गए। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई।
तत्काल राहत और बचाव कार्य
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, एंबुलेंस और NDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
एयर इंडिया का बयान
एयर इंडिया ने एक आधिकारिक बयान में कहा:
“हम इस समय स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और समय-समय पर जानकारी साझा करेंगे।”
यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला बड़ा हादसा बताया जा रहा है, जिससे विमानन क्षेत्र में भी हलचल मच गई है।
सरकारी प्रतिक्रिया
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किन्जरापु ने इसे “बहुत दुखद” बताते हुए सभी राहत एजेंसियों को सक्रिय किया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अब तक की जानकारी:
- फ्लाइट नंबर: AI 171
- रूट: अहमदाबाद → लंदन गेटविक
- विमान: बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर (VT-ANB)
- सवार लोग: लगभग 242
- समय: 1:38 बजे टेकऑफ, ~5 मिनट में क्रैश
- स्थान: मेघाणी नगर, अहमदाबाद
- मृतक/घायल: पुष्टि नहीं, पर प्रारंभिक आंकड़े में कम से कम 50 मौतें बताई जा रही हैं
- जांच: DGCA और बोइंग की संयुक्त टीम जांच में जुटी निष्कर्ष
यह हादसा भारत के विमानन इतिहास का एक गंभीर अध्याय बन गया है। जांच एजेंसियां कारणों की पड़ताल में जुटी हैं और सरकार पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता देने की बात कर रही है।
महाराष्ट्र
जमील मर्चेंट ने ईशनिंदा के लिए घृणित यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, मुंबई पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की

मुंबई: सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने देश में ईशनिंदा और इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी लिखित शिकायत में जमील मर्चेंट ने कहा है कि पाँच यूट्यूबर और सोशल मीडिया कार्यकर्ता सस्ती प्रसिद्धि पाकर विवादास्पद और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करके दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की साजिश में शामिल हैं। साथ ही, इन वीडियो से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है और ईशनिंदा की गई है। ऐसे में इन पाँचों यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने नफ़रत भरे भाषणों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक ठाकुर, दास चौधरी, डॉ. प्रकाश सिंह, गुरु और अमित सिंह राठौर सोशल मीडिया पर इस्लाम विरोधी और पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार और भड़काऊ बयान देकर समाज में नफ़रत फैला रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर यूट्यूबर हैं जो ख़ुद को एक ख़ास समुदाय का नेता बताकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं।
जमील मर्चेंट ने उन लोगों की इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर की है जो ऐसे भाषणों के ज़रिए दो समुदायों के बीच नफ़रत फैला रहे हैं। शिकायत में मांग की गई है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तुरंत एफ़आईआर दर्ज की जाए। मर्चेंट ने पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार संगठनों से भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने वाली मेटा को भी इस संबंध में लिखित शिकायत देकर उनकी आईडी बंद करने को कहा गया है। जमील मर्चेंट ने इससे पहले नफ़रत भरे भाषणों के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और भड़काऊ भाषणों के मामले में जमील मर्चेंट ने याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख़्त आदेश जारी किए थे और संस्थाओं व सरकारों को भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने और ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए थे जो नफ़रत दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और एक वर्ग को निशाना बनाते हैं। जमील मर्चेंट उन पाँच याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अभी फ़ैसला आना बाकी है।
महाराष्ट्र
मालेगांव बम धमाका एक इस्लामी आतंकवादी है और रहेगा… महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज़हरीला हमला, भागवत को फंसाने की साज़िश का पर्दाफ़ाश

मुंबई: मुंबई मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने और इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश का बचाव करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अदालत ने इस तथ्य पर मुहर लगा दी है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है और गैर-हिंदू कार्यकर्ताओं को सत्तारूढ़ यूपीए सरकार के इशारे पर एटीएस द्वारा फंसाया गया था ताकि इस्लामी आतंकवाद की अवधारणा को खत्म किया जा सके और इससे ध्यान हटाकर हिंदू आतंकवादियों और भगवा आतंकवादियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि इस्लामी आतंकवाद है और रहेगा। इस्लामी आतंकवाद बढ़ रहा था और 9/11 के हमलों के बाद, भगवा आतंकवाद का एजेंडा सार्वजनिक किया गया ताकि कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद की साजिश अब उजागर हो गई है और परत दर परत पर्दा उठ रहा है। उन्होंने कहा कि मालेगांव बम विस्फोटों में निर्दोष लोगों को फंसाया गया था और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। फडणवीस ने इस मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने हिंदुओं को माफी मांगने की सलाह दी है।
महाराष्ट्र
मुंबई मालेगांव बम विस्फोट: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने का आदेश, पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का सनसनीखेज सारांश

मुंबई 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम धमाका हुआ था, जिसमें 17 साल बाद एक विशेष एनआईए अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद एक पूर्व एटीएस अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पूर्व अधिकारी ने खुलासा किया है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश मिले थे। इस पूर्व एटीएस पुलिस अधिकारी के दावे के मुताबिक, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। सेवानिवृत्त और इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने कहा, भगवा आतंकवाद का सिद्धांत गलत था, मुझे मोहन भागवत को फंसाने का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था ताकि इस विस्फोट को “भगवा आतंकवाद” साबित किया जा सके।
महबूब मुजावर ने किए बड़े खुलासे पूर्व पुलिस अधिकारी महबूब मुजावर ने कहा, “मुझे इस मामले में ‘भगवा आतंकवाद’ साबित करने के लिए शामिल किया गया था। मुझे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने के सीधे निर्देश दिए गए थे और यह आदेश तत्कालीन मालेगांव विस्फोट के मुख्य जाँच अधिकारी परमबीर सिंह और उनके वरिष्ठों ने दिया था।” उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार और एजेंसियों का उद्देश्य इस मामले में अन्य लोगों को फंसाना और मोहन भागवत को फंसाना था। भगवा आतंकवाद की पूरी अवधारणा ही गलत थी।
ज़िंदा लोगों को मृत बताकर उनके नाम चार्जशीट में शामिल कर दिए गए। मुजावर ने यह भी दावा किया कि मारे गए आरोपियों संदीप डांगे और रामजी कलसांगरा को जानबूझकर चार्जशीट में ज़िंदा दिखाया गया। हालाँकि वे मर चुके थे, फिर भी मुझे उनका पता लगाने का आदेश दिया गया। जब मैंने इन बातों पर आपत्ति जताई और किसी भी गलत काम से इनकार किया, तो मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर दिए गए। महबूब मुजावर ने कहा कि झूठे मामले दर्ज किए गए लेकिन मैं निर्दोष साबित हुआ। इतना ही नहीं, मुजावर ने पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर भी निशाना साधा। “क्या वाकई हिंदू आतंकवाद जैसी कोई विचारधारा थी?”
मुजावर ने बरी होने पर क्या कहा? मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को कल बरी कर दिया गया। मुजावर ने कहा कि मुझे खुशी है कि सभी निर्दोष बरी हो गए हैं और मैंने भी इसमें एक छोटी सी भूमिका निभाई है। मामले में कल अदालत का फैसला आने के बाद, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर मुजावर ने कुछ अहम खुलासे किए। उन्होंने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले ने एटीएस द्वारा किए गए “फर्जी काम” को निष्प्रभावी कर दिया है। दरअसल, मालेगांव विस्फोट मामले की जांच पहले एटीएस के पास थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेते हुए, मुजावर ने आगे कहा कि इस फैसले ने एक फर्जी अधिकारी द्वारा की गई फर्जी जांच का पर्दाफाश किया है। मुजावर ने कहा कि वह 29 सितंबर, 2008 को हुए मालेगांव विस्फोट की जांच करने वाली एटीएस टीम का हिस्सा थे, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा घायल हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि उस समय एटीएस ने क्या और क्यों जांच की थी। लेकिन, मेरे पास राम कलसांगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसी हस्तियों के बारे में दिए गए कुछ गुप्त आदेश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि कोई उनका पालन करे।
पड़ोसी ने कहा कि उसने भी इन आदेशों का पालन नहीं किया क्योंकि ये (आदेश) “भयानक” थे और वह इन आदेशों के परिणामों को जानता था। मोहन भागवत जैसी शख्सियत को पकड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि मैंने आदेशों का पालन नहीं किया, इसीलिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और इस वजह से मेरा 40 साल का करियर बर्बाद हो गया।
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