अपराध
अवैध कब्जे पर बीएमसी का साबुसिद्दीक हॉस्पिटल को नोटिस, चेरिटेबल अस्पताल के नाम पर प्राइवेट अस्पताल जैसी बिल
मुंबई का साबू सिद्दिक हॉस्पिटल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ। हालांकि यह हॉस्पिटल चैरिटेबल कहलाता है लेकिन यहां की फीस किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। मुस्लिम एंबुलेंस सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाला ये हॉस्पिटल इससे पहले भी कई बार विवादों का शिकार होता रहा है। यहां पर भर्ती होने वाले मरीजों को चैरिटी हॉस्पिटल के नाम पर भारी रकम देनी पड़ती है। मिली जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में कई अवैध काम हुए हैं और अब इसे लेकर इन दिनों बीएमसी सक्रिय हो गई है बीएमसी ने इस अस्पताल को शो कॉज नोटिस जारी किया है। सूत्रों की माने तो MRI और पैथोलॉजी लैब जहां बनाया गया है वो दरअसल कार पार्किंग की जगह है जिसे अस्पताल प्रशाशन ने कब्जा कर लैब मैं बदल दिया है और प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है जो मनमाने तरीके से मरीजों से MRI और खून तपास के नाम से पैसे वसूलती है। इसके साथ ही इस अस्पताल के ऊपरी मंजिल को अवैध तरीके से जनरल वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इसी सिलसिल में मुंबई महानगरपालिका की एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दक्षा शाह ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक बी वार्ड के हेल्थ विभाग के कई अधिकारी भी इस पूरे मामले में शामिल रहे है। हालांकि अस्पताल की माने तो उन्होंने पार्किंग में बनाए गए अवैध कामों को बीएमसी से पास करवाया था लेकिन वह उस के दस्तावेज दिखने मैं नाकाम रहे हैं। जिस पर अब बीएमसी ने अस्पताल से वह सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं जिसके आधार पर इस अवैध निर्माण को लीगल बनाकर इस पर पैथालॉजी और MRI सैंटर बनाए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एमआरआई सेंटर और पैथोलॉजी लैब में लोगों से मोटी रकम वसूल की जाती है। मरीजों की माने तो एमआरआई करने के लिए उन्हें साढे तीन हजार से लेकर पंद्रह हजार तक का चार्ज देना पड़ता है।
वही पैथोलॉजी लैब में सीबीसी के लिए 1500 और अन्य टेस्ट करने के लिए मोटी रकम लोगों से वसूला जाता है। चैरिटेबल के नाम पर लूट का यह धंधा कई सालों से चल रहा है। जो अब बीएमसी की नजर में आया है। जनरल वार्ड की आड़ में उपरी मंजिल पर कब्जा करके लोगों से मोटी रकम वसूला जा रहा है। इसके अलावा पूरी बिल्डिंग में फायर सिस्टम और सीढियों पर स्टोरेज के सामन रखे गए हैं जो कि सरकारी नॉर्म्स के खिलाफ है। अस्पताल के पास भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर का लाइसेंस भी नहीं है जो कि एक्स-रे के लिए जरूरी बताया गया है। अब देखना यह होगा के कई सालों से चल रही यह लूट की कहानी पर बीएमसी किस तरह लगाम लगाती है।
अपराध
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में बड़ा एक्शन, 15 लोग गिरफ्तार

CRIME
नई दिल्ली/गुवाहाटी, 13 नवंबर: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद असम में बड़ा एक्शन हुआ है। पिछले कुछ घंटों में असम पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि दिल्ली विस्फोटों के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में अब तक पूरे राज्य में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को 6 गिरफ्तारियां की गई थीं। इसके बाद रातभर चलाए गए अभियान के दौरान 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
रात में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बोंगाईगांव के रहने वाले रफीजुल अली, हैलाकांडी निवासी फोरिद उद्दीन लस्कर, लखीमपुर के इनामुल इस्लाम और फिरुज अहमद उर्फ पोपन, बारपेटा निवासी शाहिल शोमन सिकदर और रकीबुल सुल्तान, होजाई के नसीम अकरम, कामरूप के तस्लीम अहमद और दक्षिण सलमारा के अब्दुर रोहिम उर्फ बप्पी हुसैन के रूप में हुई।
इससे पहले, असम पुलिस ने दरांग के मतिउर रहमान, गोलपाड़ा के हसम अली, चिरांग के अब्दुल लतीफ, कामरूप के वझुल कमाल और बोंगाईगांव के नूर अमीन अहमद को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने दिल्ली धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट किए।
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने साफ कहा कि असम पुलिस हिंसा का महिमामंडन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि असम पुलिस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके नफरत फैलाने या आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तेजी और सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी।
मंगलवार को एक बयान में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि दिल्ली बम विस्फोट की खबर जब सोशल मीडिया पर आई, तो एक विशेष समुदाय के कुछ लोग इस पर मजाक बनाने लगे और ‘हा, हा’ इमोजी डालने लगे। ये लोग आतंकी समर्थक हैं और हमारी पुलिस इन्हें हर हाल में पकड़ने में जुटी है।
अपराध
महाराष्ट्र : मुंबई रेलवे पुलिस ने अवैध धरना को लेकर सीएसएमटी के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

मुंबई, 13 नवंबर: मुंबई रेलवे पुलिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर 6 नवंबर को हुए अवैध विरोध प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (सीआरएमएस) के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
रेलवे पुलिस ने एस.के. दुबे और विवेक सिसोदिया के खिलाफ सीएसएमटी रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। यह प्रदर्शन मुंब्रा स्टेशन पर हुई दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों के मामले में दो इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग को लेकर किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “बिना पूर्व अनुमति के सीएसएमटी परिसर में धरना देना गैरकानूनी है। इससे रेलवे परिचालन बाधित हुआ और यात्री परेशान हुए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189(2), 190, 127(2), 221, 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा का भी उल्लंघन हुआ।”
घटना की शुरुआत शाम 4 बजे हुई, जब सीआरएमएस अध्यक्ष प्रवीण वाजपेयी के नेतृत्व में 100-200 रेल कर्मचारी मिलन हॉल में एकत्र हुए। इसके बाद वे शांतिपूर्वक डीआरएम कार्यालय की ओर मार्च करने लगे। आधिकारिक प्रदर्शन समाप्त होने के बाद शाम 5:30 बजे अचानक एस.के. दुबे और विवेक सिसोदिया के नेतृत्व में 30-40 कर्मचारी मोटरमैन लॉबी में घुस गए। उन्होंने लोहे की बेंचों से मोटरमैन, गार्ड और स्टेशन मैनेजर कार्यालय का प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया। इससे कर्मचारी अंदर फंस गए और शाम 5:41 बजे से लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं।
इसके बाद प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी मच गई। करीब एक घंटे तक परिचालन बाधित रहा। डीआरएम के आश्वासन के बाद शाम 6:38 बजे धरना समाप्त हुआ और सेवाएं धीरे-धीरे बहाल हुईं।
पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी, जो रेलवे पुलिस आयुक्तालय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि आंदोलन को उकसाने और समर्थन देने वाले अन्य लोग कौन हैं। दोनों आरोपियों को जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
अपराध
मुंबई: लोकल ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और बिना सहमति के वीडियो बनाने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति पर मामला दर्ज

LOCAL TRAIN
मुंबई: चर्चगेट रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ करने और उसकी सहमति के बिना उसका वीडियो बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
आरोपी की पहचान मलाड पूर्व निवासी 40 वर्षीय हेमांशु गांधी के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में कर्मचारी है। पीड़ित 30 वर्षीय वकील है और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। रेलवे पुलिस के अनुसार, यह घटना 9 नवंबर की रात करीब 8.20 बजे चर्चगेट-बोरीवली फास्ट लोकल ट्रेन के जनरल डिब्बे में हुई।
बांद्रा पश्चिम निवासी पीड़िता काम से घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर बिना उसकी अनुमति के उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता ने इस हरकत पर आपत्ति जताई और बाद में ट्रेन से उतरने के बाद बोरीवली रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
बोरीवली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला चर्चगेट रेलवे पुलिस को सौंप दिया है। 10 नवंबर को बीएनएस की धारा 77 (दृश्यरतिकता), 78 (पीछा करना) और 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जीआरपी ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।
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