अपराध
बीएमसी टेंडर घोटाला: ट्रस्ट ने एमबीबीएस की जगह बीएएमएस, बीएचएमएस डॉक्टरों को काम पर रखा, वेतन का अंतर अपनी जेब में डाला
जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट को बीएमसी परिधीय अस्पतालों के आईसीसीयू/टीआईसीयू और ईएमएस को आउटसोर्स करने से लाभ हुआ, क्योंकि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने काम पर नहीं आने वाले डॉक्टरों के लिए प्रति दिन केवल 100 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि ट्रस्ट को रुपये मिले। 2,200 प्रति बिस्तर प्रति दिन। इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट ने एमबीबीएस डॉक्टरों के आधे वेतन पर बीएएमएस और बीएचएमएस डॉक्टरों को काम पर रखा, जिससे वे शेष धनराशि अपने पास रख सकें। इससे बीएमसी द्वारा आयोजित टेंडर प्रक्रिया को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे अधिकारियों और बाहरी ताकतों की संभावित संलिप्तता का संकेत मिलता है। बीएमसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार, जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट को तीन नागरिक संचालित परिधीय अस्पतालों में आईसीयू इकाइयों के लिए गहन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता के रूप में चुना गया था: गोवंडी में एमएम मालवीय अस्पताल (एमआईसीयू और टीआईसीयू – 20 बिस्तर), के.एम.जे फुले अस्पताल विक्रोली में (एमआईसीयू – 10 बिस्तर), और मुलुंड में एम टी अग्रवाल अस्पताल (ईएमएस और आईसीसीयू – 25 बिस्तर)। यह अनुबंध, जिसका मूल्य R8.83 करोड़ है, 17 मई, 2018 से 16 मई, 2020 तक प्रभावी था। हालांकि, ट्रस्ट ने गैर-एलोपैथिक डॉक्टरों (बीएचएमएस/बीएएमएस) को काम पर रखकर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया, जो पंजीकृत नहीं थे। आवश्यकतानुसार योग्य एमडी (मेडिसिन)/एमबीबीएस डॉक्टरों के बजाय महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के साथ। मरीजों के रिश्तेदारों की कई शिकायतों के बावजूद, ट्रस्ट अक्टूबर 2022 तक विस्तार हासिल करने में कामयाब रहा।
डॉक्टर विहीन एमआइसीयू
वीएन देसाई अस्पताल के तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने 24 सितंबर, 2022 को अपने पत्र में वीएन देसाई अस्पताल में एमआईसीयू में डॉक्टरों की कमी के बारे में एक घटना पर प्रकाश डाला, जहां दो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (आरएमओ) सुबह 8 बजे बिना अस्पताल छोड़ कर चले गए। रिलीवर, गंभीर रोगियों को लावारिस छोड़ रहा है। टेंडर में प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम एक एमबीबीएस और एक एमडी डॉक्टर होना जरूरी था।
जीत की स्थिति
निविदा में निर्दिष्ट किया गया कि प्रत्येक पाली में दो डॉक्टर होने चाहिए: एक एमबीबीएस और एक एमडी। ट्रस्ट को प्रति दिन प्रति बिस्तर 2,200 रुपये का भुगतान मिला, जो वी एन देसाई एमआईसीयू में 10 बिस्तरों के लिए प्रति दिन कुल 22,000 रुपये था। यदि ट्रस्ट ने एक एलोपैथिक एमडी डॉक्टर को काम पर रखा है, तो उन्हें 1.5-R2 लाख रुपये मासिक का भुगतान करना होगा, और एक एमबीबीएस डॉक्टर को 60,000 रुपये से 90,000 रुपये प्रति माह के बीच भुगतान करना होगा। हालांकि, बीएमसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा, ट्रस्ट ने लागत बचाने के लक्ष्य के साथ गैर-एलोपैथिक डॉक्टरों को आधी दर पर नियुक्त करने का विकल्प चुना।
टेंडर क्लॉज के मुताबिक, डॉक्टर की अनुपस्थिति पर जुर्माना केवल 100 रुपये प्रति बेड था। यहां तक कि अगर ट्रस्ट ने एक भी डॉक्टर नहीं भेजा, तो जुर्माना केवल 6,000 रुपये प्रति दिन (100 रुपये x 2 डॉक्टर x 10 बेड x 3 शिफ्ट) होगा। इसलिए, डॉक्टरों की अनुपस्थिति में भी, दो साल के लिए 8.30 करोड़ रुपये के टेंडर अनुबंध के बावजूद, बीएमसी ट्रस्ट को प्रति दिन 16,000 रुपये का भुगतान करेगी। बीएमसी के एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने ऐसी अनियमितताओं को उजागर करने के लिए बाहरी जांच की मांग करते हुए कहा, “यह वरिष्ठ बीएमसी अधिकारियों और बाहरी ताकतों द्वारा निविदा शर्तों पर संभावित प्रभाव का सुझाव देता है।” वॉचडॉग फाउंडेशन के ट्रस्टी एडवोकेट गॉडफ्रे पिमेंटा ने बीएमसी के भीतर भ्रष्ट आचरण की आलोचना की और भ्रष्ट राजनेताओं और अधिकारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, “बीएमसी, हाल के वर्षों में, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए नकदी गाय बन गई है।”
कानूनी विशेषज्ञ बोलते हैं
सुप्रीम कोर्ट के वकील फ़्लॉइड ग्रेसियस ने टिप्पणी की, “यह पढ़कर आश्चर्य होता है कि बीएमसी ने एक विक्रेता-ट्रस्ट के टेंडर को स्वीकार/विस्तारित कर दिया है, जो एक नगरपालिका अस्पताल के आईसीयू वार्ड से संचालित हो रहा है। यह चिंताजनक है कि दंड का प्रावधान, जैसा कि आपके लेख में बताया गया है, प्रति दिन के पारिश्रमिक से बहुत कम है, जिससे डॉक्टरों को न भेजना अधिक आकर्षक हो जाता है। यह पता लगाने के लिए एक बाहरी जांच शुरू की जानी चाहिए कि बीएमसी संपत्ति पर ऐसी निजी गतिविधि कैसे की जा सकती है।
8.83 करोड़ रुपये
अनुबंध की कुल लागत
22,000 रुपये
प्रति दिन प्राप्त ट्रस्ट की राशि
अपराध
दिल्ली: नबी करीम थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी, आजीवन कारावास की सजा पाए फरार दोषी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 5 जनवरी: सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना नबी करीम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आजीवन कारावास की सजा पाए एक फरार दोषी (बेल जंपर) को गिरफ्तार किया है। साल 1999 में अपने ही भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए भीम महतो को कई महीनों से फरार रहने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम से दबोचा गया।
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, बिहार का रहने वाला भीम महतो को थाना नबी करीम में दर्ज एफआईआर संख्या 120/1999 के तहत अपने भाई किशन महतो की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में साल 2002 में तीस हजारी कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में अपील लंबित रहने के दौरान उसे जमानत मिल गई थी। हालांकि, 30 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और उसे 5 नवंबर 2025 तक आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे। लेकिन, आरोपी फरार रहा। इसके बाद, कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया।
प्रेस नोट में कहा गया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना नबी करीम में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में एसआई नीरज राठी, हेड कांस्टेबल महेश और हेड कांस्टेबल जगसोरन शामिल थे। पूरी कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक ईश्वर सिंह ने किया, जबकि ऑपरेशन की समग्र निगरानी पहाड़गंज के एसीपी सौरभ ए नरेंद्र द्वारा की गई।
पुलिस टीम ने आरोपी के बिहार स्थित पैतृक गांव और दिल्ली-एनसीआर में उसके संभावित ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी। तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल डेटा विश्लेषण, लोकेशन बेस्ड सर्विस (एलबीएस) ट्रैकिंग और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। लंबे तकनीकी और खुफिया इनपुट के बाद पुलिस को उसकी मौजूदगी के पुख्ता सुराग मिले।
2 जनवरी को विश्वसनीय सूचना और तकनीकी पुष्टि के आधार पर पुलिस टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर-17 के पूजा कॉलोनी, सुखराली एन्क्लेव में देर रात विशेष अभियान चलाया। स्थानीय खुफिया सहयोग से की गई इस कार्रवाई में फरार दोषी भीम महतो को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया।
अपराध
दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता: वरिष्ठ नागरिक के घर से करोड़ों की चोरी के मामले में तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली, 3 जनवरी: दिल्ली पुलिस के साउथ डिस्ट्रिक्ट ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वरिष्ठ नागरिक महिला के घर हुई करोड़ों की चोरी के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो आरोपी थाना अंबेडकर नगर के सक्रिय बदमाश (बीसी) हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सोना-चांदी का आभूषण, नकदी और चोरी की स्कूटी बरामद की।
दिल्ली पुलिस की ओर से शनिवार को जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 1 जनवरी को एक वरिष्ठ नागरिक महिला ने थाना अंबेडकर नगर में शिकायत दर्ज कराई कि जब वह सुबह अपने घर लौटीं तो उन्होंने देखा कि मुख्य गेट का हैंडल टूटा हुआ है और घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर पता चला कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी के रूप में रखे गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो चुकी है। इस संबंध में थाना अंबेडकर नगर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एएटीएस साउथ डिस्ट्रिक्ट की एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर उमेश यादव, प्रभारी एएटीएस साउथ डिस्ट्रिक्ट ने किया, जो एसीपी ऑपरेशंस साउथ डिस्ट्रिक्ट अरविंद कुमार की कड़ी निगरानी में काम कर रही थी। टीम में एसआई नवदीप, एचसी अरविंद, एचसी नरेंद्र, एचसी ईश्वर, महिला हेड कांस्टेबल सीमा मलिक, एचसी देवेंद्र, कांस्टेबल काना राम, अरविंद कुमार और कृष्णन शामिल थे। जांच के दौरान आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें तीन संदिग्ध रात करीब 3 बजे चेहरे ढके हुए घर में दाखिल होते नजर आए।
लगातार कई कैमरों की फुटेज का विश्लेषण करने पर आरोपियों की पहचान हुई। तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान इशाक उर्फ कालूआ, पवन और भारत उर्फ विक्की के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि पवन और भारत उर्फ विक्की थाना अंबेडकर नगर के सक्रिय बदमाश हैं। पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नाला रोड, पुष्प विहार और साकेत इलाके से तीनों आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे चोरी की स्कूटी पर सवार होकर चोरी किए गए आभूषण और नकदी लेकर जा रहे थे। पुलिस ने मौके से पूरा चोरी का सामान बरामद कर लिया।
पुलिस ने कुल 228.83 ग्राम सोने के आभूषण, 708 ग्राम चांदी के आभूषण, 1.15 लाख नकद और एक चोरी की स्कूटी बरामद की है। बरामद आभूषणों में सोने का हार, 14 सोने की चूड़ियां, कानों के झुमके, मांग टीका, अंगूठी, चांदी की पायलें, कमरबंद, चुटकी और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चांदी के सिक्के शामिल हैं।
आरोपियों की पहचान इशाक उर्फ कालूआ (24), पवन (26) और भारत उर्फ विक्की (23) के रूप में हुई। इशाक उर्फ कालूआ पहले से 2 मामलों में, पवन 8 मामलों में और भारत उर्फ विक्की 14 मामलों में शामिल रहा है। पूछताछ में आरोपियों की संलिप्तता अन्य मामलों में भी सामने आई है, जिनमें थाना मालवीय नगर का एक ई-एमवीटी मामला भी शामिल है।
दिल्ली पुलिस ने इस सफल कार्रवाई के लिए टीम की सराहना की है और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को उचित पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
अपराध
आईजीआई एयरपोर्ट पर एक साल में 130 से ज्यादा लोग फर्जी पासपोर्ट और वीजा के साथ गिरफ्तार

नई दिल्ली, 3 जनवरी: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) पर साल 2025 में वीजा और पासपोर्ट धोखाधड़ी के मामलों में 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रैवल एजेंटों और अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क से जुड़े थे।
पहली बार 2025 में केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहते हुए मामलों की फाइनेंशियल जांच भी शुरू की गई। जांच अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि धोखाधड़ी से जुड़े पैसों के लेनदेन का मनी ट्रेल तलाशा जाए। हालांकि अधिकतर मामलों में भुगतान नकद में किया गया था, फिर भी गहन जांच के जरिए संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े 100 से अधिक बैंक खातों की पहचान कर उन्हें डेबिट से फ्रीज कर दिया गया है।
इसके साथ ही, एजेंटों द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्तियों की पहचान की जा रही है। एक मामले में पहली बार सक्षम अदालत में संपत्ति अटैच करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, अन्य मामलों में भी इसी तरह की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि अवैध कमाई पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसके लिए विशेष टीम का भी गठन किया गया है, जो हर पहलू की जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट तत्काल उच्च अधिकारियों को दे रही है।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यूनिट ने साल 2025 में फरार आरोपियों के खिलाफ 140 लुकआउट सर्कुलर भी जारी किए, जिससे विदेश भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों को रोका जा सके। इसके साथ ही कई लोगों को चिह्नित किया गया है जो इस काम में शामिल थे।
एयरपोर्ट पर दलाली और चोरी के मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की गई। दलाली से जुड़े 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, यात्रियों के सामान और कार्गो से चोरी के मामलों में 60 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इन मामलों में संबंधित एयरलाइंस के ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ से भी पूछताछ की गई।
दिल्ली पुलिस की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यूनिट का स्पष्ट कहना है कि एयरपोर्ट पर अवैध इमिग्रेशन, धोखाधड़ी, दलाली और चोरी जैसी किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।
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