अपराध
गुजरात सरकार को बड़ा झटका: SC ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा रद्द की; बलात्कारियों की जेल में वापसी
गुजरात सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की सजा में छूट के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, जिसे गुजरात सरकार ने मंजूरी दे दी थी और रिहा कर दिया था। फैसले का अर्थ यह होगा कि 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के दोषी सभी 11 व्यक्तियों को जेल लौटना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 13 मई, 2022 का फैसला (जिसने गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था) अदालत के साथ “धोखाधड़ी करके” और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषियों ने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है।
‘गुजरात छूट आदेश पारित करने में सक्षम नहीं था’
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर फैसला करने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुजरात राज्य दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सक्षम है।
बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के डर से भागते समय उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनकी तीन साल की बेटी दंगों में मारे गए परिवार के सात सदस्यों में से एक थी।
यहां बिलकिस बानो मामले में घटनाओं का क्रम दिया गया है|
2002: गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान बानो के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के 14 सदस्यों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब दंगाइयों ने वडोदरा में उनके परिवार पर हमला किया तब वह पांच महीने की गर्भवती थीं। मामले की सुनवाई गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दी गई और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच की।
2008: मुंबई की एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई|
2017: 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस फैसले को बरकरार रखा।
2022: सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा में छूट दी और रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या दोषियों के पास माफी मांगने का मौलिक अधिकार है।
2023: शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए केंद्र और गुजरात सरकार को अक्टूबर 2023 तक 11 दोषियों की सजा माफी से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था|
अपराध
मुंबई पुलिस ने पवई स्थित एक्टिंग स्टूडियो में बंधक बनाए गए 20 बच्चों को बचाया; आरोपी हिरासत में

मुंबई: मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा, “सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।”
यह बयान गुरुवार को मरोल में एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने पवई के मरोल इलाके में एक एक्टिंग क्लास स्टूडियो में लगभग 20 बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। कथित तौर पर बच्चे मदद मांगते और शीशे की खिड़कियों से बाहर झांकते देखे गए।
पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सभी बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई है।
सूत्रों ने बताया कि ये बच्चे स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए अलग-अलग जगहों से आए थे। इस बीच, बंधक बनाए जाने के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्टूडियो के बाहर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।
अपराध
दिल्ली पुलिस ने वांछित अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया

CRIME
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी लंबे समय से फरार था और दिल्ली में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी कि अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया है।
क्राइम ब्रांच की ओर से जारी गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 33 वर्षीय घोषित अपराधी का नाम मोहम्मद करीम है, जो दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है। यह कई आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया से बच रहा था। फिलहाल, उसकी गिरफ्तारी घोषित अपराधियों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए क्राइम ब्रांच के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
क्राइम ब्रांच के अनुसार, पिछले साल 29 अप्रैल को मोहम्मद करीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के विकासपुरी पुलिस कॉलोनी निवासी जगदीप सिंह पर हमला किया था और उसकी स्कूटी लूटने की कोशिश की थी। जगदीप सिंह दूध खरीदने के लिए उत्तम नगर के हस्तसाल गांव गया था। इसी दौरान, करीम ने अपने साथियों से साथ धावा बोला। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने 30 अप्रैल को मोहम्मद करीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद से मोहम्मद करीम गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। इस बीच, 19 सितंबर 2025 को अदालत ने वर्तमान मामले में उसे भगोड़ा घोषित किया। इसके अलावा, वह चार अन्य आपराधिक मामलों में वांछित है।
क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह अपराधी पुलिस को गुमराह करने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक टीम गठित की गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को इनपुट मिले कि मोहम्मद करीम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छिपा हुआ है।
इसके बाद, टीम उसे पकड़ने के लिए सिलीगुड़ी रवाना हुई। वहां स्थानीय स्रोतों के साथ समन्वय में गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस सफल ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने 27 अक्टूबर को अपराधी को दबोच लिया।
पूछताछ के दौरान अपराधी ने अपनी पहचान मोहम्मद करीम पुत्र मोहम्मद वाहिद निवासी हस्तसाल, उत्तम नगर, दिल्ली के रूप में बताई। उसकी पहचान उसके डोजियर और पिछले रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित की गई। इसके बाद उसे धारा 41(1)(सी) सीआरपीसी (अब धारा 35(3)(डी) बीएनएसएस) के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।
अपराध
मुंबई: रात्रि गश्त के दौरान चेंबूर पुलिस कांस्टेबल को कुचला, ड्राइवर गिरफ्तार

MUMBAI POLICE
मुंबई: चेंबूर पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल मंगलवार देर रात नियमित गश्त के दौरान एक कार की चपेट में आने से घायल हो गया। घायल कांस्टेबल सचिन पाटिल (40) पुलिस बीट मार्शल टीम का हिस्सा हैं और पिछले दो सालों से चेंबूर डिवीजन में कार्यरत हैं। यह घटना रात करीब 10:30 बजे गांधी मैदान के पास रोड नंबर 4 पर हुई, जो देर रात के समय अवैध गतिविधियों के लिए अक्सर निगरानी में रहने वाला इलाका है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पाटिल और उनकी टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तभी उन्होंने सड़क किनारे एक सफेद वैगनआर कार खड़ी देखी, जिसके अंदर दो आदमी बैठे थे। मिड-डे के हवाले से चेंबूर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, “जब पाटिल ने पास जाकर कार की खिड़की खटखटाई और यह देखने की कोशिश की कि क्या उसमें बैठे लोग शराब या ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो वे संदिग्ध व्यवहार करने लगे। अचानक, भागने की कोशिश में, ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ कर दी और पाटिल पर गाड़ी चढ़ा दी।
इस घटना में पाटिल के पैर में चोट लग गई और उन्हें तुरंत राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज किया गया और देर रात उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्हें चोटों से पूरी तरह उबरने के लिए चिकित्सा अवकाश दिया गया है।
हमले के बाद, पुलिस ने संदिग्धों की तलाश में सघन तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय मुखबिरों के ज़रिए कई घंटों तक गाड़ी का पता लगाने के बाद, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान चेंबूर के सिद्धार्थ कॉलोनी निवासी मंगेश दिवते (35) के रूप में हुई है। जाँच के तहत, सफ़ेद वैगनआर गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया है।
चेंबूर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश केवले ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि दिवटे की मेडिकल जांच कराई गई है, जिसके परिणाम का इंतजार है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय वह शराब के नशे में था या नहीं।
दिवते पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी की जान को जानबूझकर खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, घटना के दौरान कार में मौजूद उसका साथी अभी भी फरार है। रिपोर्ट के अनुसार, केवले ने कहा, “दूसरे आरोपी का जल्द से जल्द पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान जारी है।”
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