राष्ट्रीय समाचार
बंगाल ट्रेन दुर्घटना को क्या रोका जा सकता था? ‘कवच’ प्रणाली के बारे में आपको जो कुछ पता होना चाहिए

17 जून को गुवाहाटी-दिल्ली रूट पर एक भयानक हादसा हुआ जब एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता की ओर जा रही थी। कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक घायल हो गए। 2023 में बालासोर दुर्घटना के साथ, इस घटना के कारण कवच-टकराव रोधी प्रणाली ने एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया है। लक्ष्य यह प्रणाली देश के प्रत्येक रेलमार्ग पर स्थापित करना है। विशेष रूप से रेलमार्गों के लिए, देशी कवच टकराव बचाव प्रणाली विकसित की गई थी। आइए कवच-विरोधी टक्कर प्रणाली के कार्यों और परिभाषा की जांच करें।
भारतीय रेलवे के लिए अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा विकसित कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली, एक तकनीकी चमत्कार है जिसे सुरक्षा अखंडता स्तर 4 (एसआईएल -4) के लिए प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस) परियोजना के रूप में 2012 में शुरू की गई कवच का उद्देश्य भारतीय रेलवे पर दुर्घटना दर को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है। इस प्रणाली को 2022 में प्रयोग में लाया गया।
कवच प्रणाली की उल्लेखनीय विशेषताएं
आपातकालीन स्थिति में, यदि ट्रेन एक ही रेल मार्ग पर ट्रैक करती है तो गति बनाए रखने के लिए ट्रेन स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देगी। कवच ट्रेन के डिब्बे के अंदर लाइन को सिग्नल देने में मदद करता है और कोहरे और तेज गति की स्थिति में लेवल क्रॉसिंग पर स्वचालित रूप से सीटी बजाने में मदद करता है यदि ड्राइवर ऐसा करने में विफल रहता है। कवच रेलवे अथॉरिटी को ट्रेन की आवाजाही के बारे में भी बार-बार अपडेट करता है। टकराव से बचने के लिए सिस्टम के माध्यम से इंजनों के बीच सीधा संचार उपलब्ध है। सिस्टम की प्रभावशाली चीजों में से एक यह है कि यह दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसओएस के उपयोग को सक्रिय कर सकता है।
कवच प्रणाली का कार्य
रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली, ट्रैक, लोकोमोटिव और व्यक्तिगत स्टेशन सभी एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित मल्टीपल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। वर्तमान प्रणाली अल्ट्रा-उच्च रेडियो आवृत्तियों का उपयोग करके अपने घटकों के साथ संचार करती है, लेकिन एक 4जी एलटीई-आधारित प्रणाली विकसित की जा रही है। यदि कोई ट्रेन चालक सिग्नल (जिसे सिग्नल पास्ड एट डेंजर या एसपीएडी भी कहा जाता है) की उपेक्षा करता है, तो कवच चेतावनी जारी करता है, जो ट्रेन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। यदि सिस्टम पूर्व निर्धारित दूरी के भीतर उसी ट्रैक पर किसी अन्य ट्रेन का पता लगाता है तो ट्रेन ऑपरेटर को तुरंत सूचित कर सकता है और ब्रेक पर नियंत्रण ले सकता है।
यह उपकरण लगातार ट्रेन की स्थिति को ट्रैक करता है और कोहरे जैसे खराब मौसम में आगे के इंजन को संकेत देता है। यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली और भारतीय टक्कर रोधी उपकरण के प्रमुख घटक कवच में संयुक्त हैं।
कवच प्रणाली के घटक
रेलवे नेटवर्क की पटरियों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक लगाई गई है। दृष्टि की सीधी रेखा या भौतिक संपर्क के बिना, यह तकनीक दूरी पर वायरलेस डिवाइस से डेटा का स्वचालित रूप से पता लगाने और पुनर्प्राप्त करने के लिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों का उपयोग करती है।
इसके अलावा, ड्राइवर का केबिन (लोकोमोटिव) आरएफआईडी रीडर, एक कंप्यूटर और ब्रेक इंटरफ़ेस उपकरण से सुसज्जित है।
अंत में, रेलवे स्टेशनों पर रेडियो अवसंरचना स्थापित की गई है। इस बुनियादी ढांचे में टावर और मॉडेम शामिल हैं।
कवच प्रणाली स्थापित करने की लागत
कवच प्रणाली का कार्यान्वयन महंगा है। एक लोकोमोटिव को कवच तकनीक से लैस करने की लागत लगभग 70 लाख रुपये प्रति यूनिट है, वहीं ट्रैकसाइड और स्टेशन उपकरण स्थापित करने की लागत लगभग 50 लाख रुपये प्रति किलोमीटर है। कवच को वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 710 करोड़ रुपये का बजट आवंटन प्राप्त हुआ, जबकि 2025 के अंतरिम बजट के लिए अनुमानित आवंटन 560 करोड़ रुपये था।
कितने कवच सिस्टम स्थापित हैं?
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फरवरी में राज्यसभा की बैठक के दौरान कवच कार्यान्वयन पर अपडेट दिया। उनके अनुसार, कवच को मुख्य रूप से दक्षिण मध्य रेलवे नेटवर्क पर तैनात किया गया है, जो 1,465 रूट किलोमीटर को कवर करता है और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) रेक सहित 139 लोकोमोटिव को नियोजित करता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा कॉरिडोर बनाने वाले 3,000 रूट किलोमीटर पर कवच की स्थापना के लिए निविदाएं प्रदान की गई हैं।
वैष्णव द्वारा आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति भी नोट की गई, जिसमें 269 दूरसंचार टावरों और 3,040 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल स्थापना का पूरा होना शामिल है। इसके अलावा, 170 इकाइयाँ लोकोमोटिव पर लगाई गई हैं, और 186 उपकरण स्टेशनों पर रखे गए हैं। 827 रूट किलोमीटर में ट्रैक-साइड उपकरणों की तैनाती देखी गई है।
राष्ट्रीय समाचार
वक्फ परिषद के गठन में हिंदू सदस्यों की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा, गुरुवार को फिर सुनवाई

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने मुस्लिम पक्ष और संशोधन समर्थक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान विभिन्न संशोधित धाराओं जैसे कि धारा 3, 9, 14, 36 और 83 पर विशेष चर्चा हुई।
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि इन संशोधनों से उनके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हुआ है। उनका कहना था कि संशोधन उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है।
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल और अधिनियम के समर्थकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन पूरी तरह संविधान सम्मत हैं और इनमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कोई बात नहीं है।
सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने अपने प्रारंभिक अवलोकन में यह कहा कि अधिकांश संशोधन संविधान के अनुरूप प्रतीत होते हैं। हालांकि, न्यायालय ने ‘यूजर’ की परिभाषा पर स्पष्टता मांगी है। इसके अलावा, वक्फ परिषद के गठन में हिंदू सदस्यों की भूमिका को लेकर भी कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है।
कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं से इन दोनों मुद्दों पर विशेष रूप से सहायता और स्पष्टीकरण देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार दोपहर 2 बजे होगी।
इससे पहले मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं।
अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, “हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।”
इसके साथ ही बुधवार को दोनों पक्षों के बीच बहस जारी रही और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो बजे फिर से सुनवाई का समय दिया है।
राष्ट्रीय समाचार
वक्फ पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस, सीजेआई बोले- आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष, यह सभी पर लागू

suprim court
नई दिल्ली, 16 अप्रैल। वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं।
सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया। फिर कहा अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं, अगर में मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है।
वहीं, अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, “हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।”
बहस के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्हें यह तक सुनने में आया है कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या अयोध्या केस में जो फैसले दिए गए, वे इस मामले में लागू नहीं होते? उन्होंने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए।
इस बीच, अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने भी कहा कि अधिनियम की धारा 3(आर) के तीन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर इस बात पर कि ‘इस्लाम का पालन करना’ यदि आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है, तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। अहमदी ने कहा कि यह अस्पष्टता पैदा करता है ।
राजनीति
लोगों को जोड़ने वाली कर्म की राजनीति से ही सभी की भलाई संभव : मायावती

लखनऊ, 16 अप्रैल। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दोनों राज्यों में पार्टी संगठन की समीक्षा की गई।
बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार सर्वसमाज के करोड़ों गरीब बहुजनों के समुचित हित, कल्याण एवं विकास के हिसाब से कार्य न करके, सपा सरकार की तरह ही, केवल कुछ क्षेत्र व समूह विशेष के लोगों के लिए ही समर्पित है और वैसा ही दिखना भी चाहती है, जिससे यूपी का बहु-अपेक्षित व अति-प्रतीक्षित विकास प्रभावित हो रहा है। जबकि, बसपा की सभी चारों सरकारों में सर्वसमाज को न्याय दिलाने और विकास में उचित भागीदार बनाने के साथ-साथ कानून द्वारा कानून का राज सख्ती से स्थापित करके खासकर करोड़ों दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों आदि अन्य उपेक्षितों के हितों की रक्षा, सुरक्षा व उन्हें न्याय दिलाने पर विशेष बल दिया गया था, जिससे यहां हर तरफ अमन चैन का माहौल था। इसलिए यूपी और उत्तराखंड भाजपा सरकार को भी धर्म को कर्म के बजाय कर्म को धर्म मानकर कार्य करने का सही संवैधानिक दायित्व निभाना जरूरी है, जिसमें ही जन व देशहित पूरी तरह से निहित है।
उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुजनों में भी खासकर दलित समाज के वोटों के स्वार्थ की खातिर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती आदि पर याद करने की होड़ सी लगी रही है, किंतु ऐसे समय में भी उनकी प्रतिमाओं का अनादर व उनके अनुयायियों को प्रताड़ित करने और हत्या आदि की वारदातें यह साबित करती हैं कि इन बीएसपी विरोधी पार्टियों में बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के प्रति आदर-सम्मान, निष्ठा व ईमानदारी राजनीति से प्रेरित छलावा है।
बैठक में “ट्रंप टैरिफ गेम” को लेकर पूरी दुनिया में मची आर्थिक खलबली और उथलपुथल का संज्ञान लेते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि दुनिया की सबसे विशाल आबादी वाला विकासशील देश होने के नाते भारत के करोड़ों गरीब व पिछड़े बहुजनों की महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की विशेष समस्याएं व चिंताएं हैं, जिसका सरकार को अपनी नीति बनाते समय जरूर खास ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही, ऐसे अकस्मात आए नए आर्थिक चुनौतियों का सामना करते समय भारत को अपने आत्म-सम्मान पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देना चाहिए, यही सरकार से जन अपेक्षा है।
उन्होंने आगे कहा कि देश व खासकर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में भी द्वेष व विभाजन की संकीर्ण राजनीति खत्म होनी चाहिए तथा लोगों को जोड़ने वाली कर्म की राजनीति के जरिए जन व देशहित में कार्य करना जरूरी है।
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