महाराष्ट्र
गढ़-किलों पर अतिक्रमण हटाया जाएगा आशिष शेलार की घोषणा – 1 फरवरी से 31 मई तक चलेगा अभियान

मुंबई प्रतिनिधि : महाराष्ट्र के ऐतिहासिक गढ़-किलों पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। विशाळगढ़ पर अतिक्रमण के विवाद ने इस समस्या को गंभीर रूप दिया था। इसके बाद गढ़-किलों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार ने घोषणा की है कि 1 फरवरी से 31 मई के बीच गढ़-किलों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जाएगा।
गढ़-किलों के संरक्षण के लिए जिलास्तरीय समिति का गठन
गढ़-किलों के संरक्षण और अतिक्रमण रोकने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में संबंधित पुलिस अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विभाग के उप वन संरक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे।
महाराष्ट्र के गढ़-किलों की स्थिति
महाराष्ट्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अंतर्गत 47 केंद्र संरक्षित किले हैं, जबकि राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय के अंतर्गत 62 राज्य संरक्षित किले हैं। इसके अलावा, लगभग 300 असंरक्षित गढ़-किले भी हैं। गढ़-किलों पर हो रहे अतिक्रमण के कारण उनका सांस्कृतिक महत्व कम हो रहा है और कानून-व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है।
कार्यवाही के लिए समय सीमा
समिति को 31 जनवरी 2025 तक सभी गढ़-किलों पर अतिक्रमण की सूची तैयार करने और इसे राज्य सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। 1 फरवरी से 31 मई के बीच अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।
उद्देश्य और कार्ययोजना
- गढ़-किलों पर से अतिक्रमण हटाना।
- ऐतिहासिक धरोहरों का सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना।
- नए अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त उपाय अपनाना।
- केंद्र और राज्य संरक्षित किलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना।
जिम्मेदार संस्थाएं और विभाग
- जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
- पुलिस आयुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक
- जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- संबंधित वन विभाग के अधिकारी
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
- राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय
सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में अतिक्रमण हटाने के अभियान को तेज किया जाएगा। समिति को समय-समय पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।
गढ़-किलों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र के ऐतिहासिक गढ़-किलों का संरक्षण होगा और उनकी सांस्कृतिक विरासत संरक्षित रहेगी। राज्य की जनता को भी इस अभियान में सहयोग देने की अपील की गई है।
महाराष्ट्र
प्रस्तावित कोलाबा जेट्टी परियोजना में कार पार्किंग को लेकर पर्यावरणविदों ने मैरीटाइम बोर्ड और बीएमसी में शिकायत दर्ज कराई

मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया के निकट प्रस्तावित जेटी परियोजना के खिलाफ नागरिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के सिलसिले में एक और घटनाक्रम में, एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने जेटी पर प्रस्तावित कार पार्किंग स्थल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
पर्यावरणविद ज़ोरू भथेना ने महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी), महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को लिखे अपने पत्र में अधिकारियों को याद दिलाया है कि प्रस्तावित जेटी समुद्र के पानी के अंदर बनाई जा रही है, जो तटीय विनियमन क्षेत्र-4 है। शिकायत पत्र में कहा गया है, “यह नावों के लिए जेटी है। कारों के लिए नहीं।”
राज्य सरकार ने गेटवे ऑफ इंडिया और रेडियो क्लब के बीच अपोलो बंदर पर प्रस्तावित जेटी के लिए 229 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पिछले महीने बंदरगाह और मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने इसका भूमिपूजन किया था, हालांकि कोलाबा के निवासी इस परियोजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं।
क्लीन हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) यातायात संबंधी समस्याओं, पर्यावरणीय क्षति, हेरिटेज क्षेत्र को होने वाले नुकसान तथा जेटी परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं की ओर ध्यान दिला रहा है।
भथेना द्वारा शिकायत पत्र में एक मीडिया का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जेटी पर 1.58 एकड़ की बड़ी कार पार्किंग प्रस्तावित है। “इस प्रस्तावित जेटी पर वाहनों की आवाजाही/पार्किंग की अनुमति नहीं है, जिसका खुलासा 25 अगस्त, 2014 को MCZMA की 93वीं बैठक में की गई अनुशंसा में पहले ही हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि जेटी के आसपास पार्किंग की जगह की कमी के कारण समुद्र के अंदर कुछ सौ कार पार्किंग जोड़ने की योजना बनाई गई है।”
पत्र में यह भी कहा गया है कि ताज महल होटल, जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कारों का संचालन करता है, ने अपनी पार्किंग को बंद करके रखा है, जिससे आस-पास की सड़कों पर पहले से ही भीड़भाड़ वाली पार्किंग और यातायात की समस्या और बढ़ गई है। इसमें बीएमसी से बंद पार्किंग स्थलों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
भथेना ने कहा, “एमएमबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावित जेटी का उद्देश्य जल परिवहन ही हो, अन्य कोई उद्देश्य नहीं। हम एमसीजेडएमए से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि सीआरजेड विनियमन का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नियोजित या क्रियान्वित न किया जाए। वहीं बीएमसी को आसपास के क्षेत्र में मौजूदा कार पार्किंग स्थलों को खोलना चाहिए।”
इस बीच, सीएचसीआरए ने कोलाबा जेटी परियोजना के बारे में सभी स्वीकृतियों, व्यवहार्यता अध्ययन आदि सहित 27 दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन अभी भी अधिकारियों से उक्त दस्तावेज मिलने का इंतजार है। एसोसिएशन ने कहा कि 19 अप्रैल को स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के साथ उनकी बैठक हुई थी और उन्हें वादा किया गया है कि 22 अप्रैल तक उन्हें मांगे गए सभी दस्तावेज दे दिए जाएंगे।
जेटी का काम तब तक रुका हुआ है जब तक निवासियों को मांगे गए सभी दस्तावेज नहीं मिल जाते और उनके सभी सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता। कोलाबा के नाराज निवासियों और विधायक नार्वेकर ने राणे के साथ बैठक कर अपनी आपत्ति जताने के बाद 29 मार्च को मंत्री राणे ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
महाराष्ट्र
विले पार्ले में जैन मंदिर को गिराना अन्यायपूर्ण है: अबू आसिम आज़मी

मुंबई: मुंबई के विले पार्ले में जैन मंदिर तोड़े जाने के बाद महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और मजदूर सभा के सदस्य ने इसे बीएमसी द्वारा अन्याय करार देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत है क्योंकि ऐसी स्थिति में पर्यावरण के बिगड़ने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई करने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 90 साल पुराने जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया।
जैन मंदिर पर कार्रवाई से पहले इस चरण पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन बीएमसी ने जल्दबाजी में यह कार्रवाई की है। जिस जैन मंदिर को तोड़ा गया, उससे पहले मंदिर से जुड़े दस्तावेज और फैसला आने तक भी बीएमसी ने धैर्य नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के बजाय बीएमसी धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने पर अधिक तेजी से कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि 1995 से पहले बने ढांचों और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई न करने का आदेश मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने दिया था। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को बढ़ावा देने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है और उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने पर उनसे जुर्माना भी वसूला जाना चाहिए।
महाराष्ट्र
मुस्लिम थिंक टैंक ने बोहरा प्रतिनिधिमंडल के ‘कठोर’ वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन की निंदा की

मुंबई: मुस्लिम थिंक टैंक मिल्ली शूरा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रति समर्थन व्यक्त करने वाले दाऊदी बोहरा प्रतिनिधिमंडल की निंदा की है।
समूह ने इस कानून को एक ‘कठोर अधिनियम’ बताया, जिसका पूरे देश में मुस्लिम तंजीमों या संगठनों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, जिसमें संसद में विपक्षी पार्टी के सांसद और हिंदू तथा अन्य समुदायों के सदस्य भी शामिल थे।
संगठन ने कहा कि इस विधेयक का संसद के दोनों सदनों में और बाहर भी जोरदार विरोध किया गया। मिल्ली शूरा, मुंबई के संयोजक एडवोकेट जुबैर आज़मी और प्रोफेसर मेहवश शेख ने कहा कि बोहरा समुदाय द्वारा कानून का समर्थन मुस्लिम सामूहिक सहमति और मुस्लिम इज्मा से उनकी दूरी और विद्रोह को दर्शाता है, जो मुस्लिम उम्मा के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है।
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