अपराध
जैसे ही सीबीआई ने दस्तक दी, बेचैन हो गया केरल सीपीआई-एम

केरल के मुख्यमंत्री के पिनाराई विजयन के प्रोजेक्ट ‘लाइफ मिशन’ में अनियमितताओं की जांच के लिए जब से सीबीआई केरल आई है, यहां की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआई-एम बेचैन हो गई है।
जो लोग एजेंसी से आरोपों की जांच कराने के लिए केन्द्र को पत्र लिखने का श्रेय लेते थे, वे अब मुश्किल में दिख रहे हैं।
दरअसल, जब से जुलाई में सोने की तस्करी वाला मामला सामने आया है और कस्टम्स ने यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी पी.एस.सारिथ को गिरफ्तार किया है और एनआईए ने स्व्पना सुरेश को दबोचा है तब से चीजें गड़बड़ा गई हैं।
शुक्रवार को खबर आई कि सीबीआई ने त्रिशूर के वाडक्कांचेरी में ‘लाइफ मिशन’ परियोजना की जांच का जिम्मा संभाला है। तुरंत सीपीआई-एम एक बयान जारी कर कहा कि यह कुछ भी नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित और सत्ता का दुरुपयोग था।
सीबीआई ने शुक्रवार को न केवल केरल सरकार की विवादास्पद लाइफ मिशन हाउसिंग परियोजना पर यहां विशेष अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की, बल्कि एनार्कुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में एक मुकदमा भी दायर किया ।
प्राथमिकी में कंपनी के प्रमुख संतोष ऐपन नाम का नाम दिया गया है, जिसने हाउसिंग प्रोजेक्ट और फर्म के अन्य कर्मचारियों के निर्माण का ठेका लिया था। इस मामले में सीबीआई ने आपराधिक साजिश और विदेशी मुद्रा नियमों का गंभीर उल्लंघन करने का हवाला दिया है।
इसे विजयन के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में विजिलेंस जांच कराने का आदेश देने का फैसला किया है।
केरल बीजेपी के अध्यक्ष के.सुरेंद्रन ने शनिवार को मीडिया से कहा, “इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सीबीआई यह सुनिश्चित करेगी कि जांच उचित तरीके से हो।”
2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेसी नेता ओमन चांडी ने सवाल उठाते हुए कहा, “इस आवास परियोजना में 4.50 करोड़ रुपये कमीशन के तौर पर दिया गया था। इसलिए अब सीपीआई-एम कैसे कह सकता है कि यह जांच राजनीति से प्रेरित है।”
सत्तारूढ़ दल को तब और झटका लगा जब शनिवार को सीपीआई-एम केरल के राज्य सचिव कोडियरी बालाकृष्णन के बेटे बिनीश कोडियरी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोटिस दिया। साथ ही उससे संपत्तियों की सूची भी मांगी गई है। इसके अलावा राज्य पंजीकरण विभाग को भी संपत्तियों की एक सूची बनाने के लिए कहा है ताकि पता चल सके कि विभाग की जानकारी के बिना किसी संपत्ति (संपत्ति) का कोई हस्तांतरण या बिक्री तो नहीं हुई है।
इस पर नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला ने बालाकृष्णन से कहा है कि वे घटनाओं को लेकर स्पष्टीकरण दें। साथ ही कहा, “वह चुप नहीं रह सकते।”
अपराध
मुंबई : पीएमओ अधिकारी बनकर 74 लाख की ठगी, ठेकेदार गिरफ्तार

मुंबई, 4 अक्टूबर : मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए 38 वर्षीय ठेकेदार रवि नरोत्तम शर्मा को गिरफ्तार किया। शर्मा पर आरोप है कि उसने एक शहर के ज्योतिषी को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अपने उच्च पदस्थ संबंध होने का झांसा देकर 74 लाख रुपए की ठगी की।
पुलिस के अनुसार, शर्मा ने पीड़ित को एमएचएडीए की दो दुकानें दिलाने का झांसा दिया था। उसने दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी पहुंच के चलते वह यह काम आसानी से करवा सकता है। भरोसा जताने के लिए आरोपी ने सरकारी दफ्तरों की नकली मुहरें भी दिखाई, जो अब पुलिस ने बरामद कर ली हैं।
शर्मा को पुलिस ने जल्द ही एस्पलैंड कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उसकी हिरासत मांगी ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के पास कई सरकारी विभागों की नकली मुहरें मिली हैं। इससे शक हो रहा है कि उसने कई अन्य लोगों को भी इसी तरह के घोटाले में फंसा रखा है।
पुलिस अब शर्मा के बैंक खातों की जांच कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि कहीं उसके कुछ साथी या सरकारी अधिकारी भी इस ठगी के मामले में शामिल तो नहीं हैं। इस पूरे मामले का दायरा पुलिस की जांच से कहीं बड़ा प्रतीत हो रहा है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान इस घोटाले के और भी चौंकाने वाले पहलू सामने आ सकते हैं।
आरोपी ने पीड़ित को भरोसा दिलाने के लिए नकली स्टाम्प पेश किया, जो आम व्यक्ति को धोखा देने के लिए काफी था।
पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें इस तरह के किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी हो तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।
मुंबई क्राइम ब्रांच की यह गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जो आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और तथ्य उजागर कर सकती है। पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में और अहम खुलासे होने की संभावना है।
अपराध
मुंबई: गायक विपुल छेड़ा को जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया

मुंबई: मलाड पुलिस ने 37 वर्षीय गायक विपुल छेड़ा को एक जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक महीने से फरार विपुल को 25 सितंबर को पकड़ा गया।
धर्मा एसोसिएट्स चलाने वाले गायक ने मार्केटिंग असिस्टेंट रीमा छेड़ा के ज़रिए बोरीवली पश्चिम स्थित साईसिद्धि ज्वैलर्स से एक हीरे का ब्रेसलेट खरीदा था, जो ग्राहकों को रेफ़र करके कमीशन कमाती हैं। 22 अप्रैल को, विपुल ने रीमा से ब्रेसलेट मलाड के बाटा शोरूम के पास लाने को कहा। उन्होंने एक ब्रेसलेट खरीदा और एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। उन्होंने न तो भुगतान किया और न ही ब्रेसलेट वापस किया।
अपराध
मुंबई: संपत्ति विवाद को लेकर जोगेश्वरी के 46 वर्षीय व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों पर मामला दर्ज

मुंबई: अंधेरी रेलवे पुलिस ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 46 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पटरियों पर लेटकर आत्महत्या कर ली, जहां एक लोकल ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। घटना 19 सितंबर की है। परिवार को बाद में उसकी बेटी की नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला, जिससे पता चला कि व्यक्ति ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी जान दे दी। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 1 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया।
रेलवे पुलिस के अनुसार, मृतक रमेश गुप्ता एक कैटरर थे जो जोगेश्वरी पश्चिम में रहते थे। 19 सितंबर को रात करीब 8 बजे, वह कथित तौर पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर लेट गए, जहां एक लोकल ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उस समय, उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला
कुछ दिनों बाद, गुप्ता की 12 साल की बेटी को उसकी नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला और उसने अपनी माँ को इसकी जानकारी दी। पत्र में लिखा था कि एक दंपत्ति के साथ संपत्ति विवाद के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। नालासोपारा में उनका एक कमरा था, जिसे मेट्रो निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाना था। उन्हें मेट्रो अधिकारियों से अच्छी-खासी रकम मिली थी। इस बीच, दंपत्ति बार-बार खुद को कमरे का असली मालिक बताते रहे और गुप्ता से बार-बार पैसे मांगते रहे। नोट में उन्होंने लिखा था कि दंपत्ति की लगातार मांगों ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
इसके बाद, गुप्ता की पत्नी ने रेलवे पुलिस से संपर्क किया। 1 अक्टूबर को, पुलिस ने दंपति और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने कथित तौर पर दंपति की ओर से गुप्ता को परेशान किया था, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (सामान्य स्पष्टीकरण) के तहत मामला दर्ज किया।
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