अपराध
आर्यन खान रिश्वत मामला: सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह समीर वानखेड़े को गिरफ्तार कर सकती है
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में संकेत दिया कि वह कोर्डेलिया ड्रग्स भंडाफोड़ रिश्वत मामले में उसके द्वारा दर्ज मामले में समीर वानखेड़े को गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने यह बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल निदेशक को गिरफ्तारी से किसी भी व्यापक सुरक्षा का विरोध करते हुए दिया। इसके बाद, अदालत ने वानखेड़े को 8 जून तक कठोर कार्रवाई से अंतरिम, सशर्त राहत दी और उन्हें मीडिया से बातचीत करने से भी रोक दिया, खासकर उनके और अभिनेता शाहरुख खान के बीच व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक होने के बाद। नाराजगी जताते हुए जस्टिस अभय आहूजा ने पूछा, ‘जब मामला कोर्ट में था तो चैट्स को सर्कुलेट करने की क्या जरूरत थी? जब आपने खुद को इस अदालत के अधीन कर लिया है, तो आप मीडिया के पास क्यों गए?” वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने हालांकि अदालत को आश्वासन दिया कि अधिकारी ने कोई चैट प्रसारित नहीं की है। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो कुछ था वह केवल याचिका के साथ संलग्न चैट थी।
“मैं मीडिया के पास नहीं गया हूं। मैंने साझा नहीं किया। यह [चैट] याचिका तक ही सीमित है। याचिका से परे क्या है मीडिया में नहीं है। अब हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, वानखेड़े को याचिका या जांच में इस विषय पर व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से कोई सामग्री प्रकाशित नहीं करनी है, प्रेस बयान नहीं देना है, या किसी भी मामले में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। पीठ ने उनसे एक हलफनामा देने और उस पर हलफनामा दिन के अंत तक जमा करने को कहा। उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने वानखेड़े को जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर सीबीआई कार्यालय में उपस्थित होने के लिए भी कहा। पीठ ने उनसे दिन के अंत तक हलफनामा दायर करने को कहा कि वह शर्तों का पालन करेंगे। याचिकाकर्ता का दावा है कि गोरेगांव में एक फ्लैट पर 82,87,399 रुपये खर्च किए गए, जिसकी कीमत 2,45,49,918 रुपये है। इस संपत्ति की घोषणा उनके बयानों और प्रस्तुत दस्तावेजों में अलग है। इस लेन-देन के स्रोत और राशि की विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के दो वित्तीय वर्षों – 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 के आयकर रिटर्न के अनुसार, उनकी आय 31,55,883 रुपये और उनकी पत्नी की आय 14,05,577 रुपये थी। उनकी कुल आय 45,61,460 रुपये थी, जबकि दो असूचित लेनदेन – मालदीव यात्रा (7,25,000 रुपये) और रोलेक्स खरीद (22,05,000 रुपये) पर खर्च – 29,30,000 रुपये है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसकी पत्नी ने शादी से पहले उनके एक फ्लैट में 1.25 करोड़ रुपये का निवेश किया था। उनकी शादी की तारीख 8 फरवरी, 2017 है। उन्होंने 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न नहीं दिया है। इस प्रकार 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए उपयोग किए गए धन का स्रोत स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता ने क्रेडिट पर केवल 17,40,000 रुपये में अधिकतम 22,05,000 रुपये के खुदरा मूल्य वाली रोलेक्स गोल्ड घड़ी खरीदी। रोलेक्स के लिए कई इनवॉइस/कोट हैं।
अपराध
उन्नाव रेप केस: सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 29 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सोमवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने उन्नाव रेप केस में भाजपा से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें सेंगर की अपील पेंडिंग रहने तक सजा सस्पेंड करने की अर्जी मंजूर की गई थी।
इससे पहले, यह जानकारी सामने आई थी कि सीबीआई और पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया था।
पीड़िता के परिजनों ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सेंगर की सजा निलंबित किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जमानत के आदेश ने लोगों का भरोसा हिला दिया है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में गलत संदेश भेजा है।
दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने अपराध की गंभीरता और इसमें शामिल संभावित जोखिमों को बताते हुए सेंगर की याचिका का जोरदार विरोध किया था।
बता दें कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें कड़ी शर्तों के साथ सशर्त जमानत दे दी थी।
उन्नाव रेप केस ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही, 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था और निर्देश दिया था कि ट्रायल रोजाना के आधार पर किया जाए।
अपराध
दिल्ली: ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन पुलिस ने ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 10,000 रुपए और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद किया गया है।
दोनों बदमाश महिलाओं को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों की पहचान हर्ष विहार दिल्ली निवासी विनोद प्रसाद साह और नंद नगरी निवासी मोहम्मद सत्तार के रूप में हुई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 17 दिसंबर 2025 को सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। महिला शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे गहने पॉलिश करने का ऑफर दिया। उन्होंने महिला से एक सोने का पेंडेंट और एक अंगूठी ली और फिर उसे गर्म पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही महिला ने पानी लाने के लिए रसोई में कदम रखा, आरोपी गहने लेकर भाग गए।
इंस्पेक्टर अतुल त्यागी और एसीपी मेल्विन वर्गीस की देखरेख में मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और फोटोग्राफिक रेकग्निशन सिस्टम का उपयोग करके लगातार जांच की। इसके बाद दोनों आरोपियों का पता लगाया गया और 21 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अच्छे और सभ्य कपड़े पहनकर रिहायशी इलाकों में महिलाओं को गहने पॉलिश करने का झांसा देते थे। गहने लेने के बाद वे महिला से गर्म पानी लाने को कहते थे और फिर गहने लेकर फरार हो जाते थे। उन्होंने यह भी कबूल किया कि गहनों को बेच दिया गया था और कुछ पैसे जुए में खो दिए थे।
विनोद प्रसाद साह और मोहम्मद सत्तार पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल थे और कहां-कहां इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने लोगों की सलाह दी है कि इस तरह लोगों के बहकावे में आकर अपने गहने न दें।
अपराध
मुंबई: फर्जी दस्तावेज के जरिए फ्लैट बेचने और बैंक धोखाधड़ी में आरोपी गिरफ्तार

crime
मुंबई, 26 दिसंबर: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के मामले में आरोपी अख्तर शेख (60) को गिरफ्तार किया है। मामला बांद्रा स्थित एक महंगे फ्लैट से जुड़ा हुआ है, जहां फ्लैट मालिक की फर्जी पहचान से संपत्ति की अवैध बिक्री की गई। इस धोखाधड़ी के आधार पर 11.35 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी प्राप्त किया गया था।
ईओडब्ल्यू ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नीचे से गिरफ्तार किया। जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने मई 2023 में बांद्रा वेस्ट स्थित आइकोनिक टॉवर में 6.25 करोड़ रुपए में एक लग्जरी फ्लैट खरीदा था। जब हाउसिंग सोसायटी द्वारा दस्तावेज की जांच की गई तो पता चला कि फ्लैट की बिक्री फर्जी दस्तावेजों के जरिए की गई थी। इसके बाद मामले की सूचना ईओडब्ल्यू को दी गई।
ईओडब्ल्यू ने तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया।
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि जांच में कई खुलासे होने के बाद ही आरोपी अख्तर शेख को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस धोखाधड़ी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, यह जांच की जा रही है। पुलिस को यह भी संदेह है कि यह एक संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जिसमें दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैंक लोन तक की साजिश रची गई थी।
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता जैन से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके।
फिलहाल, मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसको रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। मुंबई पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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