राजनीति
नये कानून से बेअसर रहेगा एपीएमसी का काम-काज, समाप्त होगा एकाधिकार
केंद्र सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए नए कानून से भले ही राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानून के तहत चलने वाली मंडियों के वजूद पर कोई असर न हो लेकिन इससे एपीएमसी का अधिकार क्षेत्र जरूर सीमित हो जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कहते हैं कि नये कानून से एपीएमसी के कामकाज पर असर नहीं होगा।
केंद्रीय मंत्री रूपाला ने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान एपीएमसी के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, “एपीएमसी एक्ट ऐसे ही रहेगा और एपीएमसी का कामकाज भी ऐसी ही चलता रहेगा। कृषि सुधार के नये कानून से एपीएमसी का सिर्फ अधिकार क्षेत्र सीमित होगा। मतलब कृषि उत्पाद बाजार में एपीएमसी का जो एकाधिकार है वह समाप्त हो जाएगा।”
कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि नए कानून से न तो एपीएमसी एक्ट समाप्त होगा और न ही इससे संघीय व्यवस्था को कोई खतरा होगा।
उन्होंने कहा कि एमपीएमसी कानून के तहत जहां मंडी शुल्क लगता है वहां एपीएमसी के अधिकार क्षेत्र में मंडी शुल्क जारी रहेगा और वहां उसी प्रकार कृषि उत्पादों का व्यापार होगा जिस प्रकार अब तक होता रहा है। केंद्रीय मंत्री ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ के संदर्भ में बोल रहे थे।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ और ‘मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा अध्यादेश 2020’ को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद बीते सप्ताह इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
किसानों को उनकी उपज का वाजिब और लाभकारी दाम दिलाने के मकसद से लाए गए इस नये कानून में किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी व वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें किसानों का एपीएमसी की मंडियों के बाहर अपने उत्पाद बेचने की आजादी दी गई है। नये कानून में एक देश – एक कृषि उत्पाद बाजार की संकल्पना को अमलीजामा पहनाते हुए किसानों को किसी राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों में निर्बाध तरीके से अपने उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता है। कृषि बाजार कानून के जानकार बताते हैं कि इससे किसानों को एक वैकल्पिक बाजार मिलेगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे उनको कृषि उत्पादों का बेहतर दाम मिलेगा।
रूपाला ने कहा, “देश में 80 फीसदी किसान छोटे जोत वाले हैं जो अपनी उपज मंडियों तक नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन अब वे एपीएमसी के बाहर अपने उत्पाद बेच पाएंगे और इसके लिए उनको कानूनी अधिकार मिल गया है।”
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए दोनों अध्यादेश छोटे किसानों के लिए भी लाए गए हैं।
कंट्रैक्ट फामिर्ंग के मसले पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “यह तो पहले से ही चल रही है लेकिन अब इसे कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की गई है। साथ ही इस बात पर ध्यान दिया गया है कि इससे किसानों के हितों की रक्षा हो।” उन्होंने कहा कि इस कानून में थर्ड पार्टी को भी शामिल किया गया है। मसलन अगर कोई बीज या कृषि प्रौद्योगिकी का जानकार है और निवेश करना चाहता है तो वह इस कानून के तहत करार करके शामिल हो सकता है।
महाराष्ट्र
स्वयंभू एनआईए अधिकारी ने डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर 50 लाख रुपये ठगे, दो गिरफ्तार

मुंबई: साइबर क्राइम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसने एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर उसके खाते से 50 लाख रुपये निकाल लिए थे। विवरण के अनुसार, शिकायतकर्ता, एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को 11 सितंबर से 24 सितंबर तक एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (एनआईए) का अधिकारी होने का दावा किया गया। इसमें स्वयंभू एनआईए अधिकारी ने शिकायतकर्ता को बताया कि वह एनआईए का एक आईपीएस अधिकारी है, उसके खाते से अवैध लेनदेन किया गया है और उसे अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करनी है। उसने व्हाट्सएप पर अपना पहचान पत्र भी भेजा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने की धमकी दी। उसने शिकायतकर्ता के बैंक खाते और एफडी जमा का विवरण प्राप्त किया और 50 लाख, 50 हजार, 900 रुपये निकालकर बैंक खाते को धोखा दिया। पुलिस ने बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों की जाँच के दौरान आरोपियों की पहचान रवि आनंद अंबोरे (35) के रूप में की, जबकि विशाल चंद्रकांत जाधव (37) को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी रवि आनंद का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। अपराध में इस्तेमाल किए गए बैंक खाते की जाँच की गई तो पता चला कि इस बैंक खाते का इस्तेमाल देशभर में साइबर अपराधों के लिए किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने यह कार्रवाई की।
आपदा
भारत की आर्थिक उन्नति देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती पर निर्भर : नीति आयोग के सीईओ

मुंबई, 29 अक्टूबर: नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत की आर्थिक उन्नति देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती पर निर्भर करती है, लेकिन क्रमिक परिवर्तन काफी नहीं होंगे।
नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने ‘रिइमेजनिंग मैन्युफैक्चरिंग : इंडियाज रोडमैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग’ रोडमैप की पेशकश रखी।
इस अवसर पर अपने संबोधन में सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि यह रोडमैप 2035 तक एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनने के लिए निर्णायक और समयबद्ध मार्ग निर्धारित करता है।”
उन्होंने आगे कहा कि यह रोडमैप हमारे मैन्युफैक्चरिंग डीएनए में सटीकता, मजबूती और सस्टेनेबिलिटी के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी ‘मेड इन इंडिया’ पहचान का निर्माण करता है।”
इस अवसर पर मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर देश को तीव्र वृद्धि हासिल करनी है, तो यह सामान्य व्यवसाय से संभव नहीं है।
उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, “फ्रंटियर टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संगम है। इस संगम के मैन्युफैक्चरिंग में प्रवेश से ऑटोमेशन, दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।”
इस रोडमैप में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का 25 प्रतिशत से अधिक योगदान, 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन और 2035 तक भारत को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के टॉप तीन ग्लोबल हब में स्थान दिलाने की परिकल्पना की गई है, जो कि देश के 2047 तक विकसित बनने की यात्रा में मील का पत्थर हैं।
नीति आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रोडमैप में चेतावनी दी गई है कि अगर भारत उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रमुख फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता है तो देश अवसरों से चूक जाएगा, जिससे 2035 तक 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि होने की संभावना है।
नीति फ्रंटियर टेक हब, विकसित भारत के लिए एक एक्शन टैंक है। यह एक्शन टैंक सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के 100 से अधिक विशेषज्ञों के सहयोग से 20 से अधिक प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी विकास और सामाजिक विकास के लिए 10-वर्षीय रोडमैप तैयार कर रहा है। यह हब 2047 तक एक समृद्ध, मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत भारत की नींव रख रहा है।
राजनीति
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला भुगतेगा परिणाम : मोहन यादव

भोपाल, 29 अक्टूबर: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हुई भाजपा नेता की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जो कानून-व्यवस्था को चुनौती देगा, उसे उसके कृत्य का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा।
मंगलवार को कटनी जिले में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीलेश रजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
इस हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ”कटनी में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैं दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक-संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।”
सीएम मोहन यादव ने अपराधियों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जो कानून-व्यवस्था को चुनौती देगा, उसे उसके कृत्य का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। घटना की जानकारी मिलते ही मैंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने एक आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है।
उन्होंने इस हत्याकांड के बाद दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि हाल ही में जबलपुर में संभागीय बैठक में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा।
प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को कटनी जाकर शोक-संतप्त परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त करने के निर्देश दिए हैं।
कटनी जिले में भाजपा नेता नीलेश रजक की हत्या की बड़ी वजह छेड़छाड़ का विरोध करना बताया जा रहा है। हत्या के आरोपी कॉलेज और स्कूल जाने वाली बालिकाओं से छेड़छाड़ किया करते थे, जिसका नीलेश रजक ने विरोध किया था।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने छेड़छाड़ और छात्राओं को परेशान करने का विरोध करने पर पुलिस अधिकारी के सामने जान से मारने की धमकी तक दी थी, उसके बाद भी पुलिस ने धमकी देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी।
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