महाराष्ट्र
बलि के लिए पशु बाजार खुले रहेंगे; भारत सरकार ने विवादास्पद आदेश वापस लिया

मुंबई: मुंबई गौ सेवा आयोग ने ईद-उल-अजहा तक 3 जून से 8 जून तक मवेशी बाजार बंद रखने के अपने विवादित आदेश को वापस ले लिया है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कुर्बानी के दौरान प्रतिबंधित पशुओं का वध न हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुस्लिम प्रतिनिधियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सर्कुलर वापस लेने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद गौ सेवा आयोग ने अपने विवादित सर्कुलर और आदेश को वापस ले लिया है। इस सर्कुलर में कहा गया था कि ईद-उल-अजहा पर गौहत्या पर रोक लगाने के लिए राज्य के सभी जिलों में पशु बाजार 8 जून तक बंद रखे जाएं। मुसलमानों ने इसका विरोध किया और मुस्लिम प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस आदेश को वापस लेने की घोषणा की थी। इसलिए गौ सेवा आयोग ने आधिकारिक तौर पर सर्कुलर वापस ले लिया है और इसके बजाय एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें पशु बाजारों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।
साथ ही गौहत्या कानून को सख्ती से लागू करने की भी मांग की गई है। गौहत्या कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और पुलिस व प्रशासन इसके लिए तैयार है, लेकिन गौ सेवा आयोग द्वारा इस तरह का विवादित सर्कुलर जारी किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता व विधायक रईस शेख ने इसे अवैध करार देते हुए कहा था कि जारी किया गया सर्कुलर पूरी तरह से अवैध व विवादित है, जबकि आयोग को आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, वह सिर्फ सिफारिशें कर सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब कुर्बानी के दौरान पशु बाजार लगते रहेंगे और बकरे समेत भैंसों के बाजार पर भी रोक नहीं है, इसलिए मुसलमानों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।
देवनार स्लॉटर हाउस के महाप्रबंधक कलीम पठान ने भी कहा कि देवनार बकरा बाजार लगता रहेगा और गौ सेवा आयोग द्वारा जारी आदेश वापस ले लिया गया है, इसलिए जनता को देवनार बकरा बाजार को लेकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवनार में बकरा बाजार में सुविधाओं के साथ ही खरीदारों की सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है। यहां स्टॉल के साथ ही अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि देवनार बकरी मंडी में डेढ़ लाख से अधिक बकरियां आ चुकी हैं और इसके साथ ही 80 हजार से अधिक बकरियां अभी भी बची हुई हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई: बैंकॉक से लाई जा रही 8 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, 8 करोड़ का नशा जब्त

मुंबई एयर कस्टम्स (एयरपोर्ट कमिश्नरेट) ने 29 और 30 जुलाई की ड्यूटी के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए करीब 8.012 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (Hydroponic Marijuana) जब्त की है, जिसकी अवैध बाजार कीमत लगभग ₹8 करोड़ बताई जा रही है। यह कार्रवाई कुल चार मामलों में की गई, जिसमें चार यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है।
मामला 1: तीन यात्री, दो करोड़ का नशा
प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMI), मुंबई पर कस्टम अधिकारियों ने विएटजेट फ्लाइट नंबर VZ760 से बैंकॉक से आए तीन यात्रियों को रोका।
जांच के दौरान उनके ट्रॉली बैग्स से कुल 1.990 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग ₹2 करोड़ आंकी गई है।
नशे की यह खेप काले और पारदर्शी प्लास्टिक पैकेट्स में वैक्यूम सील करके छुपाई गई थी।
तीनों यात्रियों को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
मामला 2: एक यात्री, छह करोड़ की बरामदगी
प्रोफाइलिंग के आधार पर एक अन्य कार्रवाई में, कस्टम अधिकारियों ने इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E1060 से बैंकॉक से आए एक यात्री को रोका।
जांच में यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग से 6.022 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब ₹6 करोड़ बताई गई है।
इस खेप को भी बहुत ही चालाकी से बैग में छुपाया गया था।
यात्री को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।
महाराष्ट्र
मुंबई ट्रेन बम विस्फोट में 58 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया: मुहम्मद अली का गंभीर आरोप

मुंबई: मुंबई 7/11 ट्रेन बम विस्फोटों के मामले में बरी हुए मुहम्मद अली शेख ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अन्याय और नशे के खिलाफ आंदोलन चला रहा था, इसीलिए पुलिस ने उस पर नज़र रखी और उसे बम विस्फोट मामले में फंसाकर 58 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर ने परिवार को परेशान किया और परिवार को बार-बार कहा गया कि उसे रिहा कर दिया जाएगा। मुहम्मद अली ने कहा कि ट्रेन बम विस्फोट के आरोप में गिरफ्तारी से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसे बिना किए पापों के लिए 19 साल जेल की यातनाएँ सहनी पड़ीं। उसने कहा कि एटीएस ने उस पर एक ही घर में 7 प्रेशर कुकर में बम रखने का आरोप लगाया था, इतना ही नहीं, उसे प्रताड़ित करके उसका कबूलनामा दर्ज किया गया।
उसने कहा कि 100 दिनों के बाद गवाह ने गवाही दी और जो पैनल शामिल था, वह पेशेवर था। हाईकोर्ट ने सही फैसला सुनाया है और हमें निर्दोष करार दिया है, जबकि हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं। मुहम्मद अली ने कहा कि एटीएस अदालत में हमारे संपर्क और टेलीफोन रिकॉर्ड पेश करने में भी विफल रही। एटीएस ने आरोप लगाया था कि बम विस्फोटों के अपराधी एक-दूसरे के संपर्क में थे, जबकि हम एक-दूसरे को जानते तक नहीं थे और हमारी मुलाकात जेल में हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने हमें निर्दोष मानते हुए आदेश जारी किया है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा। मुहम्मद अली ने कहा कि पुलिस ने मुझे इस बम विस्फोट में सुनियोजित तरीके से फंसाया था, यह अदालत में साबित हो चुका है।
महाराष्ट्र
मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी के दलाल हैं, डिंपल यादव के खिलाफ टिप्पणी से आज़मी नाराज़

मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम ने सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की विवादित टिप्पणी की निंदा की और कहा कि मौलाना भाजपा के दलाल हैं और इसी तरह वह टेलीविजन चैनलों पर भी भाजपा का समर्थन करते हैं। वह अक्सर बहस में विवादित बयान देते हैं। मस्जिद में सभी को जाने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव को संसद की मस्जिद में आमंत्रित किया गया था लेकिन मौलाना साजिद ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की। मुसलमान कभी किसी महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करते। वे महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मौलाना साजिद ने जो टिप्पणी की है वह इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मौलाना को मस्जिद में डिंपल यादव की मौजूदगी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक सम्मानित महिला के लिए अपमानजनक बयान जारी किया है। आजमी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
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