राजनीति
अमरिंदर सिंह ने दिया मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को एक दिन के ‘राजनीतिक ड्रामा’ के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि उन्होंने खुद को अपमानित महसूस करते हुए इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा, “भविष्य की राजनीति का विकल्प हमेशा होता है और मैं उस विकल्प का इस्तेमाल करूंगा।” 52 साल से राजनीति में सक्रिय मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से कहा, “मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। भविष्य की राजनीति का विकल्प हमेशा होता है और मैं उस विकल्प का इस्तेमाल करूंगा।”
बिना ज्यादा कुछ बोले उन्होंने स्पष्ट किया, “मैंने अपने आप इस्तीफा नहीं दिया है।”
उन्होंने कहा, “मैं कांग्रेस में हूं, अपने सहयोगियों से चर्चा करूंगा और फिर आगे की कार्रवाई तय करूंगा।”
राज्य में चुनाव होने में छह महीने से भी कम समय रह गया है, ऐसे में अपने इस्तीफे को सही ठहराते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा, “पिछले दो महीनों में आलाकमान ने तीन बार विधायकों को तलब किया।”
अमरिंदर सिंह ने कहा, “मैंने सुबह फैसला लिया। मैंने सुबह कांग्रेस अध्यक्ष से बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं।”
मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की एक महत्वपूर्ण बैठक से कुछ ही मिनट पहले आया है।
समझा जाता है कि पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए कहा, ताकि नए पदाधिकारी का चयन संभव हो सके।
पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, आलाकमान ने अमरिंदर सिंह को साफ तौर पर पद छोड़ने को कहा था।
मिनट-दर-मिनट बदलती राजनीतिक खींचतान शुक्रवार रात करीब 11.42 बजे शुरू हुई, जब पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने शनिवार को तत्काल सीएलपी की बैठक करने के फैसले के बारे में ट्वीट किया।
करीब 10 मिनट बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सभी विधायकों को सीएलपी की बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
रावत की घोषणा को हाईकमान की ओर से नए पदाधिकारी को नियुक्त करने के संकेत के रूप में देखा गया, जिसके नेतृत्व में पार्टी मार्च 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जाएगी।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, “श्री राहुल गांधी को गॉर्डियन नोट के इस पंजाबी संस्करण के लिए अलेक्जेंड्रिया समाधान अपनाने पर बधाई।”
उन्होंने आगे कहा, “पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद को आश्चर्यजनक रूप से हल करने के इस साहसिक निर्णय ने न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है, बल्कि अकालियों की रीढ़ को सिकोड़ दिया है।”
सीएलपी की बैठक बुलाने का निर्णय बहुमत के विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित नए पत्र के मद्देनजर लिया गया। इन विधायकों ने अमरिंदर सिंह के प्रति असंतोष व्यक्त किया और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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