अपराध
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में मीट बैन पर मांगी जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा के 22 नगरपालिका वाडरें में मांस और अन्य मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के वकील को जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर सूचना देने में विफल रहने पर अंतरिम राहत के अनुरोध पर सुनवाई की अगली तिथि 9 मार्च को विचार किया जाएगा। पिछले साल 10 सितंबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव (धार्मिक बंदोबस्ती) ने 22 नगरपालिका वाडरें को नामित करने का आदेश पारित किया था।
अगले दिन, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी (डीएफएसओ), मथुरा ने उक्त क्षेत्रों में मांस की दुकानों और रेस्तरां के पंजीकरण लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश पारित किया।
मुजाहिद और आठ अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च का समय दिया था।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से राज्य सरकार के अधिकारियों को 10 सितंबर, 2021 की अधिसूचना के अनुसरण में मटन/चिकन और अन्य वस्तुओं की बिक्री में उनकी मांसाहारी दुकानों से उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ताओं ने आगे अदालत से डीफएसओ, मथुरा द्वारा पारित 11 सितंबर, के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने अदालत से राज्य सरकार के अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को मांसाहारी खाद्य पदार्थों और मांस उत्पादों की बिक्री के लिए अपने संबंधित रेस्तरां / होटल चलाने की अनुमति देने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया।
अंतरिम राहत के रूप में याचिकाकर्ता ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मथुरा द्वारा जारी अधिसूचना के संचालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है, अन्यथा याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति होगी।
रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने अपने मांसाहारी होटलों को बंद करने के लिए मजबूर करने वाले उक्त आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी है कि इससे याचिकाकर्ता आजीविका के अधिकार से वंचित हो गए हैं और इसलिए यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) (व्यापार और पेशे को चलाने का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने मांस और अन्य मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेशों को चुनौती दी है।
अपराध
बंगाल पुलिस की छापेमारी में 28 करोड़ रुपये और 15 किलो सोना जब्त, तुलु मंडल का रिश्तेदार गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में लगभग 24 घंटे तक चली छापेमारी, तलाशी अभियान और पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को जिले के पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल के रिश्तेदार मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार दोपहर शुरू हुए इस अभियान के दौरान पुलिस ने मीनार मंडल के घर से भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया। बरामद नकदी की गिनती के लिए पुलिस को स्थानीय बैंक शाखा से करेंसी काउंटिंग मशीनें लानी पड़ी।
गुरुवार सुबह नकदी की गिनती और दोबारा गिनती पूरी होने के बाद जांच दल के एक सदस्य ने बताया कि बरामद नकदी की कुल राशि 28 करोड़ रुपये से कुछ अधिक पाई गई।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा मीनार मंडल के घर से 15 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 21 करोड़ रुपये से अधिक है।
उन्होंने कहा, “बरामद नकदी और सोने की कुल अनुमानित कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये है।”
गुरुवार सुबह मीनार मंडल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर पहले स्थानीय पुलिस थाने ले जाया गया। वहीं, पुलिस उसके घर से नकदी और सोने से भरे दो ट्रंक भी अपने साथ ले गई।
मीनार मंडल को दिन में बाद में सूरी स्थित जिला अदालत में पेश किया जाएगा, जहां सरकारी वकील उसकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे।
शुरुआत में मीनार मंडल ने इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोने के स्रोत को लेकर पुलिस के बार-बार पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि, बाद में उसने स्वीकार किया कि बरामद नकदी और सोना एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। इसकी पुष्टि बीरभूम के पुलिस अधीक्षक बिदित राज बुंदेश ने की।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले मंगलवार को बीरभूम के मोहम्मद बाजार थाना पुलिस ने सात डकैतों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं डकैतों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ताओं को मीनार मंडल के घर में नकदी और सोने के इस बड़े जखीरे का पता चला। इसके बाद बुधवार दोपहर उसके घर पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो गुरुवार सुबह तक जारी रहा।
बताया जाता है कि मीनार मंडल राज्य परिवहन निगम में बस चालक था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वह तुलु मंडल के पत्थर खदान कारोबार में बड़े स्तर पर शामिल था। तुलु मंडल को बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल का करीबी माना जाता है।
मीनार मंडल के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद होने से उसके पड़ोसी भी हैरान रह गए हैं। इससे पहले भी पत्थर खदान कारोबारी तुलु मंडल पर अवैध पत्थर खनन के आरोप लग चुके हैं।
अपराध
मुंबई में आतंक! जुल्फिकार गैंग पर बिल्डर से हफ्ता मांगने और उसकी हत्या करने का आरोप, मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, 12 गुंडे गिरफ्तार

मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बिल्डर से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गैंगस्टर जुल्फिकार बेहलीम और उसके भाई मोहसिन बेहलीम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन दोनों ने बिल्डर से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में बिल्डर ने गैंगस्टर जुल्फिकार और उसके भाई समेत 12 गैंगस्टरों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने जाल बिछाकर इन 12 आरोपियों को फिरौती लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 31 जुलाई तक रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। जुल्फिकार और मोहसिन ने मुंबई शहर और उपनगरों में आतंक मचाया था और कई बिल्डरों से फिरौती मांगने की कोशिश भी की थी। इसलिए पुलिस ने अपील की है कि अगर इस गैंग ने किसी से फिरौती मांगी है तो वे उनके खिलाफ पुलिस और क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती, जॉइंट पुलिस कमिश्नर अनिल ने की। जांच कंभारे डीसीपी नुनाथ धोले और क्राइम यूनिट इंचार्ज सचिन प्रणक ने की।
अपराध
एएनसी की कार्रवाई : 3.5 मिलियन के साथ एमडी जब्त, एक गिरफ्तार

ARREST
मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 35 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत की एमडी मेफेडोन बरामद हुई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। जब उसकी तलाशी ली गई, तो पुलिस को उसके पास से 142 ग्राम एमडी मिला, जिसकी कीमत 35 लाख रुपये बताई जा रही है। उसके खिलाफ खेरवाड़ी पुलिस में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एएनसी वर्ली यूनिट ने की।
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