अपराध
अगस्ता वेस्टलैंड मामला : सीबीआई ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, 15 नामजद

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को बहुचर्चित 3,400 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल और राजीव सक्सेना सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष दायर किए गए आरोपपत्र में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा का नाम नहीं है। जबकि 11 सितंबर को जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।
विशेष न्यायाधीश ने अब पूरक चार्जशीट पर विचार के लिए मामले को 21 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस मामले में पहली चार्जशीट सितंबर 2017 में दाखिल की गई थी।
यह मामला इटली की डिफेंस मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी फिनमेकेनिका द्वारा बनाए गए 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की खरीद का है, जिसमें हुए भ्रष्टाचार में कई वीवीआईपी के नाम सामने आए हैं। इस सौदे में कथित तौर पर बिचौलियों ने द्वारा कई लोगों को रिश्वत दी गई थी।
बता दें कि इन हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने मंजूरी दी थी। बाद में 1 जनवरी 2014 को इस सौदे को रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई ने 12 मार्च, 2013 को इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी और पूर्व आईएएफ प्रमुख एस.पी. त्यागी, उनके कुछ रिश्तेदारों और अन्य लोगों पर अनुबंध करने में मदद करने का आरोप लगाया था।
सीबीआई जांच से पता चला है कि त्यागी और उनके रिश्तेदारों को कथित बिचौलिए गाइडो हेश्के, कार्लो गेरोसा और क्रिश्चियन मिशेल द्वारा कई भुगतान किए गए थे।
भारतीय जांच एजेंसियों ने दिसंबर 2018 में ब्रिटिश मूल के निवासी मिशेल को यूएई से गिरफ्तार किया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में है। वहीं दुबई के व्यवसायी सक्सेना को इस मामले में 31 जनवरी, 2019 को भारत में प्रत्यर्पित किया गया था।
अपराध
कारोबारी को ठगने के आरोप में फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार; जाली आधार और कई उपनाम मिले

CRIME
मुंबई: क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी बताकर क्रॉफर्ड मार्केट के एक 24 वर्षीय व्यवसायी से उसका मोबाइल फोन कथित तौर पर ठग लिया। आरोपी की पहचान संदीप नारायण गोसावी उर्फ संदीप कार्णिक उर्फ दिनेश बोदुलाल दीक्षित के रूप में हुई है और उसे 8 जुलाई को आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।
क्रॉफर्ड मार्केट के पास साकेबी कलेक्शन नाम की दुकान के मालिक, शिकायतकर्ता नाज़िम कासिम कच्ची ने बताया कि लगभग एक साल पहले उनकी मुलाक़ात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने खुद को संदीप कार्णिक बताया और खुद को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (आईपीएस) बताया। वह व्यक्ति अक्सर उनकी दुकान पर आता-जाता था और पास के मुंबई पुलिस कमिश्नर मुख्यालय के कई अधिकारी उसे पहचानते भी थे, जिससे शिकायतकर्ता का भरोसा और मज़बूत हो गया।
5 जून को, जालसाज़ कच्छी के पास आया और दावा किया कि वह अपना फ़ोन नागपुर में एक कार में भूल गया है। उसने अस्थायी इस्तेमाल के लिए कच्छी का सैमसंग A35 फ़ोन उधार माँगा। उस पर भरोसा करके, कच्छी ने अपना पुराना फ़ोन दे दिया। हालाँकि, जब उसने बाद में फ़ोन वापस माँगा, तो आरोपी ने टालमटोल की और आखिरकार जवाब देना बंद कर दिया। उसने फ़ोन के लिए ₹14,000 देने का झूठा वादा भी किया, लेकिन कभी नहीं दिया।
धोखाधड़ी का शक होने पर, कच्छी ने पूछताछ की और पता चला कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं था और इसी तरह के बहाने से उसने दूसरों को भी ठगा है। 7 जुलाई की देर रात पुलिस कमिश्नरेट के गेट नंबर 5 के बाहर आरे सरिता स्टॉल के पास आरोपी के होने की सूचना मिलने पर, कच्छी ने अपने परिचित पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। आरोपी को पकड़कर क्राइम ब्रांच लाया गया, जहाँ उसके पास से कच्छी का चोरी हुआ फोन बरामद किया गया।
पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कई पहचानों का इस्तेमाल करने और पुलिस अधिकारी बनकर नागरिकों को धोखा देने की बात स्वीकार की। दिनेश बोदुलाल दीक्षित नाम का एक जाली आधार कार्ड, जिस पर उसकी तस्वीर भी लगी थी, भी ज़ब्त किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 337 के तहत जालसाजी का आरोप भी जोड़ा है।
उसे एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और 11 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, संभावित साथियों की पहचान करने, जाली आधार कार्ड कैसे बनाया गया, और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई और पीड़ित है, आगे की जाँच ज़रूरी है। आरोपी की ओर से वकील अजय दुबे अदालत में पेश हुए।
बीएनएस की धारा 204 (साक्ष्य नष्ट करना), 318(1)(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 319(1) (लोक सेवक का रूप धारण करना), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), और 337 (जालसाजी) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। जाँच जारी है।
अपराध
महाराष्ट्र में 5,001 मामलों में 153 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स जब्त; ई-सिगरेट, गुटखा और जुए पर भी कार्रवाई तेज

महाराष्ट्र: राज्य पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत दर्ज 5001 मामलों में 153.25 करोड़ रुपये मूल्य की 28,302 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसमें 4481 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक लिखित जवाब में दी गई।
नशीले पदार्थों के व्यापार और प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगभग सभी पुलिस स्टेशनों पर नारकोटिक्स नियंत्रण के अलग-अलग अनुभाग स्थापित किए गए हैं। इस साल मार्च में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 346 पदों के साथ एक टास्क फोर्स भी स्थापित की गई है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जवाब में कहा है।
काशीनाथ दाते, प्रशांत ठाकुर व अन्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जून माह में स्कूलों, कॉलेजों, रेलवे स्टेशनों व शहरों के प्रमुख स्थानों पर पोस्टर, बैनर व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया था।
इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच पान की दुकानों और अन्य स्टॉल पर प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पाद बेचने के आरोप में पुलिस ने 37,149 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सीएम ने बताया कि इन मामलों में 44.40 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
पुलिस ऐसे मामलों में सतर्क रही है। उल्हासनगर जैसे शहर में चालू वर्ष के दौरान 183 आरोपियों से 77.60 लाख रुपये मूल्य की ड्रग्स ज़ब्त की गई। मटका और जुए के खिलाफ कार्रवाई में 326 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 6.60 लाख रुपये की राशि जब्त की गई है, ऐसा जवाब में कहा गया है।
इस साल जनवरी से मई के बीच राज्य भर में 247 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4.33 करोड़ रुपये की ई-सिगरेट जब्त की गई है। ई-सिगरेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट रोकथाम अधिनियम 2019 के तहत प्रतिबंध है।
मई महीने में मुंबई, नागपुर, पिंपरी-चिंचवाड़ और ठाणे शहरों में 11 मामले दर्ज किए गए।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
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