अपराध
हाथरस के बाद उप्र में एक और महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या

पूरे देश में हाथरस की घटना को लेकर जमकर आक्रोश फैला है और उप्र से एक और ऐसी ही घटना की खबर आई है। यहां के बलरामपुर जिले में एक दलित युवती का गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। खबरों के मुताबिक, मंगलवार को बलरामपुर के गेसारी गांव में एक 22 वर्षीय दलित कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया।
मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बीकॉम द्वितीय वर्ष की यह छात्रा मंगलवार को अपनी फीस देने के लिए पास के शहर के एक कॉलेज में गई थी। परिवार ने बताया कि वह एक निजी फर्म में काम भी करती थी। लड़की जब देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसे कई बार फोन किए लेकिन संपर्क नहीं हो सका। बाद में युवती बेहोशी की हालत में रिक्शे से घर पहुंची। उसके हाथ पर कैनुअला लगा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उसका कहीं इलाज चल रहा था। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
परिवार ने आरोप लगाया है कि दुष्कर्म से पहले युवती को कोई घातक इंजेक्शन लगाया गया था।
बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने कहा, “परिवार ने बताया है कि युवती समय पर घर नहीं पहुंची थी। जब देर से वह आई तो उसके हाथ में ग्लूकोज ड्रिप लगी थी और वह बहुत बुरी हालत में थी। अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई है।
पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी बेटी बोली कि “मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं जीवित नहीं रहूंगी।”
मां ने पत्रकारों को बताया, “उसके सुबह कॉलेज जाकर फीस जमा करने की रसीदें हमारे पास हैं। वापस आते समय उसे 3-4 लोगों ने जबरन कार में बिठाया, उसे इंजेक्शन लगाया और फिर दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसकी कमर और पैर तोड़ दिए, जिससे वह चल नहीं पा रही थी। फिर उसे रिक्शे में भेज दिया।”
बलरामपुर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि उसके अंगों के टूटने की खबरें सच नहीं हैं और शव परीक्षण में इन चोटों की पुष्टि नहीं हुई है।
पीड़िता के भाई की शिकायत के आधार पर बलरामपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों शाहिद और साहिल को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म गेसारी गांव की एक किराने की दुकान के पीछे के कमरे में किया गया, वहां से लड़की की चप्पलें भी मिली हैं। कथित तौर पर दुकान का मालिक ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। यह भी पता चला है कि आरोपी ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता का इलाज कराने की कोशिश की थी। उन्होंने पास के डॉक्टर को बुलाया लेकिन उसने युवती की संदिग्ध स्थिति और अभिभावकों की मौजूदगी न होने के कारण इलाज करने से मना कर दिया।
डॉक्टर ने पत्रकारों को बताया, “साहिल नाम का लड़का करीब शाम 5 बजे मुझे अपने चाचा शाहिद की किराने की दुकान पर ले गया। उन्होंने मुझे उनके परिवार की एक मरीज को देखने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया कि वह एक सरकारी सचिव की बेटी है। मैंने कहा कि मैं तब तक उसका इलाज नहीं करूंगा, जब तक कि वहां कोई महिला या बुजुर्ग मौजूद नहीं होगा। उन्होंने मुझे वापस जाने के लिए कहा और बोले कि सचिव को बुलाकर पीड़िता को लेकर क्लीनिक ही आ जाएंगे। मैं नहीं जानता कि इसके बाद वे कहां गए।”
डॉक्टर ने बताया कि जब उसने पीड़िता को देखा था तब आईवी ड्रिप नहीं लगी थी।
हाथरस की घटना की तरह पुलिस ने मंगलवार देर रात को पोस्टमार्टम के तुरंत बाद ही बलरामपुर पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा कि परिवार की अनुमति से ही अंतिम संस्कार किया गया था।
इस घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, “हाथरस के बाद, बलरामपुर में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी मौत हो गई है। भाजपा सरकार हाथरस की घटना की तरह यहां भी लापरवाही और लीपापोती न करे और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे।”
अपराध
महाराष्ट्र : सपा नेता फहद आजमी पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

FIR
महाराष्ट्र, 15 अक्टूबर: मुंबई के गोवंडी इलाके में बैगनवाड़ी डंपिंग ग्राउंड पर बने एक ओपन जिम के उद्घाटन समारोह में उस समय तनाव पैदा हो गया, जब समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता फहद आजमी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उस वक्त पार्टी विधायक तथा महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी मौके पर मौजूद थे।
मामला तब शुरू हुआ जब अब्दुल करीम बादशाह खान नामक एक युवक विधायक अबू आजमी के साथ फोटो खिंचवाने गया था। उसी समय वहां पर मौजूद करीम ने आरोप लगाया कि सपा नेता फहद आजमी और उनके साथियों ने उसे धक्का दिया और हमला कर भी किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। फिर देखते ही देखते यह घटना दो समूहों के बीच हिंसक झड़प में बदल गई।
इस मामले में मुंबई की शिवाजीनगर पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं और जांच शुरू कर दी है।
पहली एफआईआर करीम की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता फहद आजमी और दो अज्ञात लोगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।
करीम ने तहरीर में बताया कि 13 अक्टूबर की शाम जब वह अबू आजमी के साथ फोटो खिंचवाने आगे बढ़ा, तो फहद आजमी ने उसे धक्का दिया और कान पर थप्पड़ जड़ा था। इसके बाद फहद के साथ मौजूद दो अज्ञात व्यक्तियों ने भी उसकी पिटाई कर दी।
वहीं, दूसरी एफआईआर सपा कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज कराई गई है, जिसमें करीम और उसके तीन साथियों पर मारपीट और डकैती का आरोप लगाया गया है। शेख ने बताया कि उद्घाटन समारोह के बाद, बुर्का पहने एक महिला ने विधायक को इलाके में हो रही बदमाशी की शिकायत की थी।
पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना विधायक की पुलिस सुरक्षा में चूक को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा करती है, क्योंकि हिंसा उनके काफिले के ठीक बीच में भड़की थी।
अपराध
मुंबई : 48 साल से फरार हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, 1977 में दर्ज हुआ था मामला

मुंबई, 15 अक्टूबर: मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 48 सालों से फरार था। कोलाबा पुलिस ने 71 वर्षीय चंद्रशेखर मधुकर कालेकर को लालबाग से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 1977 में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, 1977 में, जब वह 23 वर्ष का था, कालेकर को अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का शक हुआ और उसने कथित तौर पर कोलाबा में उसे चाकू मार दिया। उस समय उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई।
हालांकि, जमानत पर रिहा होने के बाद वह किसी भी अदालती तारीख पर हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और पुलिस कई सालों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन चॉल के पुनर्विकास के कारण वह कई बार ठिकाना बदल चुका था, जिससे पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली।
छह महीने पहले कोलाबा पुलिस ने इस पुराने मामले को फिर से खोला। टीम ने लालबाग स्थित उसके पुराने घर का दौरा किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पुलिस ने मुंबई के कई इलाकों में उसकी खोज की, मतदाता सूची की जांच की, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं मिला।
जांच के दौरान, पुलिस ने आरटीओ और अदालती मामलों की जानकारी के लिए आवेदनों की जांच की, जिसमें रत्नागिरी जिले के दापोली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज 2015 के एक आपराधिक मामले का रिकॉर्ड मिला, जिसमें गाड़ी चलाते समय एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
दापोली पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के आधार पर, कोलाबा पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। 48 साल बाद पुलिस को अपने दरवाजे पर देखकर 71 वर्षीय कालेकर हैरान रह गया और लगभग उस मामले को भूल चुका था।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुरानी तस्वीरों से उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अपराध
सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने घर खरीदारों को लौटाई संपत्ति

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) धोखाधड़ी मामले में जब्त की गई ‘रॉयल राजविलास’ परियोजना की संपत्तियों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 10 अक्टूबर को दिए गए आदेश के बाद उठाया गया है।
यह मामला 2011 से 2016 के बीच सिंडिकेट बैंक से मुख्य आरोपी भरत बंब और अन्य द्वारा की गई 1267.79 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी से संबंधित है। सीबीआई ने इस संबंध में प्राथमिकी और आरोपपत्र दायर किए थे। ईडी ने इस धोखाधड़ी की आय को ‘रॉयल राजविलास’ परियोजना के अधिग्रहण और विकास में लगाने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान, ईडी ने 2 अप्रैल 2019 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जिसके तहत 365 बिना बिके फ्लैट, 17 वाणिज्यिक इकाइयां और 2 प्लॉट कुर्क किए गए थे। इस कुर्की की पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी की थी।
इसके बाद, याचिकाकर्ता कंपनी को कॉर्पोरेट देनदार के रूप में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में लाया गया। सीआईआरपी के तहत, मुंबई स्थित एनसीएलटी ने 24 फरवरी 2022 को न केवल समाधान योजना को मंजूरी दी, बल्कि ईडी के कुर्की आदेश को भी रद्द कर दिया।
ईडी ने एनसीएटी के इस आदेश को यह कहते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में चुनौती दी कि एनसीएलटी के पास पीएमएलए के तहत पारित कुर्की आदेश को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह कानूनी लड़ाई उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों में चली। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 28 मार्च 2025 को अपने निर्णय में एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया।
इसके बाद मामला मेसर्स उदयपुर वर्ल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर एक एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ईडी को निर्दोष घर खरीदारों को संपत्ति वापस करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर के अपने आदेश में निदेशालय के इस प्रयास की सराहना करते हुए निपटारा कर दिया। हालांकि, ईडी ने यह स्पष्ट किया है कि पीएमएलए के तहत सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में उसकी जांच अभी भी जारी है और यदि किसी घर खरीदार द्वारा किए गए भुगतान की राशि भविष्य की जांच में अपराध की आय से जुड़ी पाई जाती है, तो निदेशालय कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का हकदार होगा।
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