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Saturday,06-September-2025
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डोमिनिका एचसी से जमानत के बाद, चोकसी इलाज के लिए एंटीगुआ लौटा

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13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित भारतीय भगोड़ा व्यवसायी महुल चोकसी चिकित्सा आधार पर जमानत मिलने के दो दिन बाद डोमिनिका से एंटीगुआ के बरबुडा लौट आया है। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, “मेरे मुवक्किल चोकसी एंटीगुआ में अपने घर सुरक्षित लौट आए हैं। एंटीगुआ में वापस प्रवेश करते समय उन्हें कोई समस्या नहीं हुई।”

अग्रवाल ने कहा कि चोकसी का इलाज चल रहा है और उसका परिवार राहत महसूस कर रहा है, लेकिन अपहरण के दौरान प्रताड़ना से उसे काफी मानसिक और शारीरिक नुकसान हुआ है।

अग्रवाल ने कहा, “अंत भला तो सब भला, डोमिनिका में सफलता का स्वाद चखने के बाद अब कानूनी टीम एंटीगुआ में लंबी लड़ाई के लिए कमर कस रही है।”

डोमिनिका हाई कोर्ट ने सोमवार को चोकसी को मेडिकल आधार पर जमानत दे दी थी।

अदालत ने चोकसी को जमानत के लिए पूर्वी कैरेबियाई डॉलर 10,000 (करीब 2.75 लाख रुपये) जमानत के तौर पर जमा करने को कहा है।

उनकी कानूनी टीम ने पिछले हफ्ते डोमिनिका उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इस आधार पर राहत मांगी कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है।

नवीनतम अदालती आदेश भारतीय एजेंसियों के लिए एक झटके के रूप में है जिन्होंने चोकसी को भारत वापस लाने के लिए डोमिनिका में अदालत का रुख किया था।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, “चोकसी को चिकित्सकीय आधार पर जमानत दी गई है।”

उन्होंने कहा, “डोमिनिका अदालतों ने आखिरकार कानून के शासन और मानव के अपनी पसंद की चिकित्सा सुविधाओं में इलाज के अधिकारों को बरकरार रखा। विभिन्न एजेंसियों के सभी प्रयास सफल नहीं हुए।”

जस्टिस अब्रॉड के निदेशक और लंदन स्थित अंतरराष्ट्रीय बैरिस्टर माइकल पोलाक चोकसी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कानूनी टीम ने कहा, “डोमिनिका के उच्च न्यायालय ने चोकसी को जमानत दे दी ताकि वह चिकित्सा उपचार के लिए एंटीगुआ लौट सके।”

उन्होंने कहा कि चोकसी सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और ब्लड डिस्क्रेसिया सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। वह एक सबड्यूरल हेमेटोमा से भी पीड़ित है।

पोलाक ने कहा, “डोमिनिकन डॉक्टरों ने चिंता व्यक्त की कि चोकसी की वर्तमान स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर हैं और उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जिकल सलाहकार की तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है और डोमिनिका में यह देखभाल उपलब्ध नहीं है।”

पोलाक ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि डोमिनिकन कोर्ट ने चोकसी को रिहा करने का सैद्धांतिक और मानवीय निर्णय लिया है ताकि वह एंटीगुआ में विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल तक पहुंच सकें।

उन्होंने कहा कि चोकसी कुछ हफ्तों से बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और एक ऐसी परीक्षा का सामना कर रहा है जिसका शारीरिक रूप से उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

चोकसी की जमानत याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई होनी थी लेकिन मेडिकल आधार पर 12 जुलाई को सुनवाई हुई है। उनके वकीलों ने यह दलील देते हुए अदालत का रुख किया था कि वह एक तंत्रिका संबंधी विकार से पीड़ित हैं जिसके लिए उन्हें एंटीगुआ में इलाज की जरूरत है।

चोकसी पर भारत के अनुरोध पर एंटीगुआ में प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है।

चोकसी 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। बाद में उन्हें डोमिनिका में पकड़ा गया, जहां उन्हें अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोपों का सामना करना पड़ा।

चोकसी ने डोमिनिका के उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था, जिसमें उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

चोकसी ने दलील दी कि अवैध प्रवेश के लिए उन पर आरोप लगाने का निर्णय कानून का उल्लंघन है।

चोकसी के वकील ने आरोप लगाया था कि उनके मुवक्किल का अपहरण कर जबरन डोमिनिका ले जाया गया था।

चोकसी भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वांछित है।

अपराध

मुंबई अपराध: फर्जी नौकरी रैकेट चलाने और सरकारी पदों का वादा कर 18 उम्मीदवारों को ठगने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने एक नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पुलिस कांस्टेबल और एक राजनेता के बॉडीगार्ड बनकर रेलवे, आयकर विभाग और मंत्रालय में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके कई लोगों को ठगते थे। आरोपियों की पहचान विशाल कांबले (38) और साहिल गायकवाड़ (20) के रूप में हुई है, जो दोनों चेंबूर के माहुल गाँव के निवासी हैं।

पुलिस के मुताबिक, दोनों ने सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके लगभग 18 लोगों से मोटी रकम ठगी की। उन्होंने पदों के लिए तय दरें तय कर रखी थीं—आयकर विभाग की नौकरी के लिए 17 लाख रुपये, रेलवे की नौकरी के लिए 10 लाख रुपये, और राज्य मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए अलग से दरें।

मामला तब सामने आया जब माहुल निवासी राजश्री लाजरस (42) ने शिकायत दर्ज कराई कि कांबले ने आयकर विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ₹8 लाख लिए। इसमें से उसने ₹3.25 लाख लौटा दिए, लेकिन वादा की गई नौकरी नहीं दिलाई और ₹4.75 लाख की ठगी की।

कांबले ने बड़ी सावधानी से अपनी फर्जी पहचान बनाई थी। वह अक्सर पुलिस कांस्टेबल बनकर किसी वरिष्ठ नेता का अंगरक्षक होने का दावा करता था। उसके पास उस नेता के साथ तस्वीरें, एक फर्जी पहचान पत्र और उस नेता के नाम वाले लेटरहेड भी थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया।

छापे के दौरान, पुलिस ने आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए, जिनमें राजनेता आदित्य ठाकरे के साथ कांबले की एक तस्वीर की फोटोकॉपी, मुंबई आयकर आयुक्त के नाम की मुहर लगे दस्तावेज, रोशन लाजरस के नाम वाली एक फर्जी रीज्वाइनिंग सूची और मुंबई के आयकर उपायुक्त की मुहर वाले अन्य जाली कागजात शामिल थे।

दोनों आरोपियों को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे नौकरी रैकेट से सावधान रहने और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सरकारी नौकरी के सभी प्रस्तावों की जांच करने का आग्रह किया है।

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अपराध

ठाणे अपराध: आबकारी विभाग ने 1.56 करोड़ रुपये की शराब जब्त की, चालक गिरफ्तार

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ठाणे: ठाणे में राज्य आबकारी विभाग ने बुधवार को गोवा में निर्मित 1,400 पेटी भारतीय विदेशी शराब और ₹1.56 करोड़ मूल्य की एक गाड़ी जब्त की और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पेशे से ड्राइवर मोहम्मद समशाद सलमानी के रूप में हुई है।

एक गुप्त सूचना के आधार पर, आबकारी दस्ते ने एक संदिग्ध टेंपो को रोका और जाँच के दौरान शराब के कार्टन बरामद किए। वाहन सहित ज़ब्त की गई खेप की कुल कीमत ₹1,56,63,800 आंकी गई है।

सलमानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कमिश्नर डॉ. राजेश देशमुख की देखरेख में इंस्पेक्टर महेश प्रकाश धनशेट्टी और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। टेम्पो और शराब की पेटियाँ दोनों जब्त कर ली गई हैं और अधीक्षक प्रवीण तांबे के मार्गदर्शन में आगे की जाँच जारी है।

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झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद भारत से फरार हुआ नाइजीरिया का साइबर क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

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रांची/नई दिल्ली, 3 सितंबर। झारखंड में साइबर फ्रॉड की बड़ी वारदात का आरोपी एक नाइजीरियाई नागरिक हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भारत छोड़कर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि भारत में आपराधिक वारदात अंजाम देने वाले विदेशी नागरिक अक्सर अदालत से बेल मिलने के बाद देश छोड़कर भाग जाते हैं।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी। हालांकि नाइजीरिया के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने की वजह से भारत सरकार ने उसे फिलहाल वापस लाने में असमर्थता जताई है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निष्पादित करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह ऐसे कदम उठाए कि भारत में अपराध के आरोपी विदेशी नागरिक बेल मिलने के बाद भागकर मुकदमे से बच न सकें।

न्यायालय ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। नाइजीरियाई नागरिक को झारखंड पुलिस ने 2019 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत गिरफ्तार किया था। उसपर गिरिडीह निवासी कारोबारी निर्मल झुनझुनवाला से साइबर फ्रॉड के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप था।

गिरफ्तारी के बाद दो साल से अधिक समय तक वह झारखंड की जेल में रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मई, 2022 को उसे जमानत दी थी, लेकिन वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर नाइजीरिया भाग गया। इसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल रद्द करने का आवेदन किया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर पहले भी नवंबर 2024 में चिंता जताई थी कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में विदेशी नागरिक जमानत मिलने के बाद देश छोड़ देते हैं। न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया या नीति के अभाव में भारतीय प्राधिकरण असहाय रहते हैं, खासकर उन देशों में जहां भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

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