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Tuesday,14-October-2025
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दक्षिणी दिल्ली के हिट एंड रन मामले में आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार

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Delhi police

दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली हिट एंड रन मामले में एक 27 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक व्यक्ति कार की चपेट में आने से घायल हो गया था और अस्पताल में भर्ती था। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान 27 वर्षीय कानून के छात्र राज सुंदरम के रूप में हुई है, जिसे हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी दिल्ली) बेनिता मैरी जैकर ने बताया कि 8 फरवरी बुधवार को ग्रेटर कैलाश के पास हिट एंड रन की घटना की सूचना मिली थी।

मस्टर्ड रंग की फॉक्सवैगन कार को तेज रफ्तार से चला रहे आरोपी ने 37 वर्षीय आनंद विजय मंडेलिया नाम के शख्स को टक्कर मार दी और कुछ देर कार के बोनट पर घसीटा, इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

घायल को तुरंत इलाज के लिए मैक्स अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

जांच के दौरान पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन को बरामद कर जब्त कर लिया और आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की।

ऐसी ही एक छापेमारी के दौरान आज हरियाणा के गुरुग्राम स्थित ली मेरिडियन होटल के बाहर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

इससे पहले आरोपी सुंदरम की गिरफ्तारी से पहले, पुलिस ने उसके खिलाफ थाना ग्रेटर कैलाश में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (सार्वजनिक तरीके से वाहन चलाना या सवारी करना), 338 (किसी के जीवन को खतरे में डालने या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया।

हालांकि, बाद में धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 307 (हत्या का प्रयास) और 212 (अपराधी को शरण देने) को प्राथमिकी में जोड़ा गया।

इस बीच डीसीपी ने बताया कि आरोपी के पिता पर आईपीसी की धारा 212 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अपराध

सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने घर खरीदारों को लौटाई संपत्ति

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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) धोखाधड़ी मामले में जब्त की गई ‘रॉयल राजविलास’ परियोजना की संपत्तियों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 10 अक्टूबर को दिए गए आदेश के बाद उठाया गया है।

यह मामला 2011 से 2016 के बीच सिंडिकेट बैंक से मुख्य आरोपी भरत बंब और अन्य द्वारा की गई 1267.79 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी से संबंधित है। सीबीआई ने इस संबंध में प्राथमिकी और आरोपपत्र दायर किए थे। ईडी ने इस धोखाधड़ी की आय को ‘रॉयल राजविलास’ परियोजना के अधिग्रहण और विकास में लगाने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान, ईडी ने 2 अप्रैल 2019 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जिसके तहत 365 बिना बिके फ्लैट, 17 वाणिज्यिक इकाइयां और 2 प्लॉट कुर्क किए गए थे। इस कुर्की की पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी की थी।

इसके बाद, याचिकाकर्ता कंपनी को कॉर्पोरेट देनदार के रूप में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में लाया गया। सीआईआरपी के तहत, मुंबई स्थित एनसीएलटी ने 24 फरवरी 2022 को न केवल समाधान योजना को मंजूरी दी, बल्कि ईडी के कुर्की आदेश को भी रद्द कर दिया।

ईडी ने एनसीएटी के इस आदेश को यह कहते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में चुनौती दी कि एनसीएलटी के पास पीएमएलए के तहत पारित कुर्की आदेश को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह कानूनी लड़ाई उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों में चली। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 28 मार्च 2025 को अपने निर्णय में एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया।

इसके बाद मामला मेसर्स उदयपुर वर्ल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर एक एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ईडी को निर्दोष घर खरीदारों को संपत्ति वापस करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर के अपने आदेश में निदेशालय के इस प्रयास की सराहना करते हुए निपटारा कर दिया। हालांकि, ईडी ने यह स्पष्ट किया है कि पीएमएलए के तहत सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में उसकी जांच अभी भी जारी है और यदि किसी घर खरीदार द्वारा किए गए भुगतान की राशि भविष्य की जांच में अपराध की आय से जुड़ी पाई जाती है, तो निदेशालय कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का हकदार होगा।

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अपराध

मुंबई: ऑनलाइन स्टॉक घोटाले में धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार गिरफ्तार

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मुंबई: लोकल ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाले 20 वर्षीय युवक की मौत के तीन महीने बाद, कुर्ला रेलवे पुलिस ने शनिवार को चार लोगों पर धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। नवीनतम जाँच से पता चला है कि विजय टेटे ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह ऑनलाइन शेयर बाजार में 1.8 लाख रुपये की ठगी के बाद अवसाद में था। गिरफ्तार किए गए लोगों – गोविंद अहिरराव, सुनील कुमार मिश्रा, अमन अब्बास और हरजीत संधू – पर ठगी गई रकम का कुछ हिस्सा अपने खातों में जमा कराने का आरोप है। मुख्य साइबर जालसाजों की तलाश अभी जारी है।

17 जुलाई को, पवई निवासी और मास मीडिया एवं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंतिम वर्ष के छात्र टेटे का घाटकोपर और विक्रोली स्टेशनों के बीच पटरियों पर शव मिला। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था और उस समय आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया था। उनके पिता कस्टम विभाग में कार्यरत हैं।

पुलिस के मुताबिक, 15 जुलाई को टेटे ने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग साइट पर ₹1,000 का निवेश किया और उसे तुरंत ₹1,000 का मुनाफ़ा हुआ। इससे उत्साहित होकर उसने दो बार ₹50,000 और एक बार ₹80,000 का निवेश किया। दो दिन बाद, उसने अपने पिता को फोन करके बताया कि साइट के मैनेजर उस पर ट्रेडिंग जारी रखने और ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए कम से कम ₹4 लाख निवेश करने का दबाव बना रहे हैं।

पिता की इस चेतावनी के बावजूद कि साइट फ़र्ज़ी हो सकती है, टेटे ने ज़ोर देकर कहा कि दूसरे यूज़र्स ने भी निवेश किया है, जिसके बाद पिता ने एक लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक (मध्य प्रदेश शाखा) ने लाभार्थी के खाते में धोखाधड़ी होने का संकेत देते हुए, राशि वापस कर दी।

हालांकि, टेटे ने चेतावनी को नज़रअंदाज़ कर दिया और अपने पिता से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर करने की ज़िद की, पुलिस ने बताया। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, साइट मैनेजर टेलीग्राम पर उसे और पैसे देने या मुनाफ़ा गँवाने की धमकी देते रहे। आखिरकार, उसने 1.8 लाख रुपये गँवा दिए, जो उसने पहले निवेश किए थे।

17 जुलाई की रात लगभग 8 बजे, टेटे अपने माता-पिता को बिना बताए कहीं चला गया। एक घंटे बाद, जब पुलिस ने उसके फ़ोन पर कॉल किया, तो पता चला कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है।

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अपराध

मीरा-भायंदर समाचार: काशीगांव पुलिस ने सीरियल मोबाइल चोर को पकड़ा; ₹1.16 लाख मूल्य के चोरी हुए 20 फोन बरामद

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पालघर, महाराष्ट्र: काशीगांव पुलिस की अपराध जांच इकाई ने मीरा रोड और आसपास के इलाकों में मोबाइल चोरी की कई घटनाओं में शामिल एक आदतन अपराधी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान ताहिर बडू (28) नामक आरोपी को विस्तृत पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग ₹1.16 लाख मूल्य के 20 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

काशीगांव निवासी किराना दुकानदार हफीजुल रहमान आरिफ शेख (20) की शिकायत के बाद यह सफलता मिली। 9 अक्टूबर, 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति रात में खिड़की के रास्ते उनके घर में घुस गया और ₹30,000 मूल्य के मोबाइल फोन और नकदी चुरा ले गया। शिकायत के आधार पर, काशीगांव पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 321(4) के तहत मामला दर्ज किया।

काशीगांव पुलिस की अपराध जांच शाखा की एक समर्पित टीम ने गहन जाँच शुरू की। टीम ने नालासोपारा पूर्व निवासी संदिग्ध अब्दुल बदू को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने चोरी की बात कबूल की और बताया कि उसने मीरा रोड, नवघर और आसपास के इलाकों में भी इसी तरह की चोरियाँ की हैं।

उनके बयान के आधार पर पुलिस ने सैमसंग, ओप्पो, वीवो और आईफोन सहित विभिन्न ब्रांडों के 20 मोबाइल फोन जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 1.16 लाख रुपये है।

सत्यापन के बाद, पुलिस को पता चला कि बदू के खिलाफ काशीगांव, पेल्हार, मांडवी और मीरा रोड सहित विभिन्न पुलिस थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके पिछले अपराधों में भारतीय दंड संहिता और नई भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत चोरी और डकैती के मामले शामिल हैं।

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की जांच की जा रही है।

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