महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे ने बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की; विवादित क्षेत्र पर केंद्र की निष्क्रियता की आलोचना की

शिवसेना (यूबीटी) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने मांग की है कि बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यह बात तब सामने आई जब वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे ने कर्नाटक के बेलगावी शहर में मराठी भाषी लोगों के साथ कथित अन्याय को उजागर करने वाली विधानसभा बैठकों में शामिल होने से इनकार कर दिया।
आदित्य ठाकरे ने बेलगाम मामले को हल न करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की निंदा की। वर्ली विधायक ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे हस्तक्षेप करें और क्षेत्र में मराठी समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करें। उन्होंने विधानसभा सभाओं को अस्वीकार करते हुए बेलगाम विवाद के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
हाल ही में आदित्य ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कर्नाटक के बेलगाम में मराठी भाषी लोगों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सालों से चल रहे विवाद को संबोधित किया और केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने की आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री से अन्याय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने एएनआई को दिए इंटरव्यू में बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की भी मांग की।
इससे पहले, शिवसेना (यूबीटी) ने कर्नाटक सरकार से बेलगाम की महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) को एक सार्वजनिक सभा आयोजित करने और महाराष्ट्र के नेताओं को भाग लेने की अनुमति देने के लिए कहा था। लगातार तीन वर्षों से, कर्नाटक सरकार ने कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए एमईएस को बेलगाम में अपना सम्मेलन आयोजित करने का अवसर देने से इनकार कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र के नेताओं को एमईएस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देने की अपील की गई है। शिवसेना (यूबीटी) नेताओं ने कर्नाटक पर सीमा चौकियों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने का भी आरोप लगाया है ताकि उन्हें प्रवेश करने से रोका जा सके।
कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों की मराठी भाषी आबादी का संगठन एमईएस, पड़ोसी राज्य की द्वितीयक राजधानी बेलगावी के विधान सौध में शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान अपनी चिरकालिक मांग को बढ़ावा देने के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करता है।
बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र-कर्नाटक विवाद
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगाम, बेलगाम का आधिकारिक नाम, सीमा विवाद ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और भाषाई पहचानों पर केंद्रित है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गठित महाजन आयोग ने 1966 में सिफारिशें कीं, जो शासन और क्षेत्रीय दावों पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने में विफल रहीं।
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
महाराष्ट्र
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपियों की संपत्ति जब्त

मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में मुंबई आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि गबन की रकम से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने के बाद उसे कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 21 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिन्हें कुर्क करने की अनुमति दी गई है।
मुंबई शहर में 107 बीएनएसएस के तहत यह पहली कार्रवाई है जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई एओडब्ल्यू ने कहा कि जब्त संपत्तियों से बरामद राशि का भी अनुमान लगाया जाएगा। मुंबई में हुए बैंक घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।
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