महाराष्ट्र
मुंबई में अब 12 की जगह 15 जोनल डीसीपी हैं, पांच नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद नोटिफिकेशन जारी
मुंबई; मुंबई शहर में बढ़ती आबादी की वजह से पांच पुलिस स्टेशन बढ़ने के बाद अब मुंबई शहर और उपनगरों में नई हदबंदी की गई है। शहर में 15 ज़ोन में 15 डीसीपी तैनात किए गए हैं। पहले 12 ज़ोन थे, अब 15 ज़ोन हैं। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पांच नए पुलिस स्टेशनों में असल्फा, महाराष्ट्र नगर, गोलीबार, मलाड मिध, अरला शामिल हैं। इसमें तीन नए एसीपी भी तैनात किए जाएंगे। इन पुलिस स्टेशनों के बढ़ने के साथ ही अब शहर में 100 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन हो जाएंगे। पांच एडिशनल कमिश्नर और 15 डीसीपी की नियुक्ति से शहर में व्यवस्था बनाने में और मदद मिलेगी। क्राइम कंट्रोल करने और व्यवस्था बनाने के लिए मुंबई शहर को आबादी के हिसाब से नए ज़ोन और नए पुलिस स्टेशनों की ज़रूरत थी। जब से मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने कमिश्नर का पद संभाला है, इस प्रोसेस में तरक्की हुई है और अब इसे अमल में लाया गया है। जल्द ही नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम हो जाएगा। कई पुलिस स्टेशनों की सीमाएं भी बदली गई हैं। मुंबई शहर और उपनगरों के कई पुलिस स्टेशनों को आबादी के आधार पर नए पुलिस स्टेशनों से जोड़ा गया है। इस सीमा से पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम होगा और इलाकों में बेहतर सुपरविज़न और एडमिनिस्ट्रेशन भी पक्का होगा।
महाराष्ट्र
मुंबई: देवनार और बांद्रा में फर्जी झूला छाप डॉक्टरों पर बीएमसी और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, दवाइयां और दूसरा सामान जब्त, पांच डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई क्राइम ब्रांच और बीएमसी ने मुंबई शहर में नकली और दिखावटी डॉक्टरों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने मुंबई के देवनार और बांद्रा इलाकों में कार्रवाई की और पाया कि वे बिना किसी सर्टिफिकेट के प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने इन क्लीनिकों से एक लाख से ज़्यादा इंजेक्शन दवाएं भी ज़ब्त कीं। ये डॉक्टर बिना सर्टिफिकेट के क्लीनिक चला रहे थे और मरीज़ों की जान के लिए खतरा थे। इसलिए, मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर कार्रवाई की है और डीसीपी नानोथ धोले ने यहां ऑपरेशन को लीड किया है। देवनार और बांद्रा में, डॉ. सगीर क्लिनिक के 39 साल के डॉ. सगीर अहमद अब्दुल मजीद हाशमी, गायत्री क्लिनिक के 47 साल के अखिलेश कुमार दुबे, मुहम्मद आलम मुहम्मद शरीफ शेख आयशा क्लिनिक, केशव प्रसाद पटेल क्लिनिक और आफताब खान आफताब क्लिनिक के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन डॉक्टरों के खिलाफ देवनार और निर्मल नगर पुलिस में केस दर्ज किया गया है। इन बोगस और नकली डॉक्टरों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाया गया कि उनके पास कोई असली दस्तावेज नहीं थे।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य, न मानने पर लाइसेंस होगा निलंबित

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 जारी करते हुए यह बड़ा फैसला लिया है।
नए नियमों के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर से चलने वाली टैक्सियों के अधिकृत चालकों और परमिट धारकों दोनों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना जरूरी होगा।
सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स नियम, 1989 में संशोधन किया है। नियम 4 में ‘पूर्ववृत्त’ शब्द के बाद ‘और मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान’ जोड़ा गया है। नियम 22 का हाशिया बदलकर ‘इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगी मोटर कैब के चालकों के लिए अतिरिक्त नियम’ कर दिया गया है।
सबसे अहम बदलाव नियम 24 में किया गया है। इसके तहत अब हर अधिकृत टैक्सी चालक को मराठी का कार्यसाधक ज्ञान होना अनिवार्य है।
अगर किसी चालक के पास मराठी का ज्ञान नहीं है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक महीने का नोटिस देगी। इस एक महीने में चालक को मराठी सीखनी होगी। अगर तय समय में चालक नियम का पालन नहीं करता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लिखित कारण दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।
इसके तहत पहले ड्राइविंग लाइसेंस पर अधिकृतता तीन महीने तक निलंबित की जा सकती है। इसके बाद भी अनुपालन न होने पर उचित सुनवाई के बाद चालक का अधिकृत परमिट रद्द भी किया जा सकता है।
सरकार ने नियम 78 और नियम 85 में भी बदलाव किए हैं। नए प्रावधान के अनुसार अब टैक्सी परमिट के नवीनीकरण के लिए भी मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य होगा। प्राधिकरण के संतुष्ट होने पर ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली टैक्सी का परमिट रिन्यू किया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच संवाद को आसान बनाना है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग मराठी बोलते हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों का स्थानीय भाषा जानना जरूरी है ताकि यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सके और उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम के ‘एफ-साउथ’ और ‘एच-ईस्ट’ वार्ड ने कार्रवाई करते हुए दादर और सांताक्रूज इलाकों में 15 दुकानें हटाईं

मुंबई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन के तहत सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसका मकसद फुटपाथ से रुकावटें हटाकर उन्हें पैदल चलने वालों के लिए चलने लायक बनाना है। इस पहल के तहत, दादर इलाके (‘एफ-साउथ’ वार्ड से) और सांताक्रूज़ इलाके (‘एच-ईस्ट’ वार्ड से) में फुटपाथ में रुकावट डाल रही 15 बिना इजाज़त वाली दुकानों और 15 बिना इजाज़त वाले फेरीवालों को आज (13 अगस्त, 2026) हटा दिया गया।
हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे के मार्गदर्शन में। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मालावांगिरे के नेतृत्व में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिना इजाज़त वाले फेरीवालों और कब्ज़ों को तुरंत हटाने के लिए ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन चला रहा है, जिससे फुटपाथ बिना रुकावट के बन सकें।
डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-2) प्रशांत सपकाले के मार्गदर्शन में और असिस्टेंट कमिश्नर (एफ-साउथ वार्ड) के नेतृत्व में, ‘F-साउथ’ वार्ड द्वारा दादर (ईस्ट) इलाके में यह ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव के दौरान, दादर (ईस्ट) में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर रोड के किनारे फुटपाथ पर रुकावट डाल रही 04 बिना इजाज़त की दुकानें, 12 टेम्परेरी तिरपाल शेड, 06 बिना इजाज़त के प्लेटफॉर्म (कट*) और 15 फेरीवालों को हटाया गया।
डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-3) विश्वास मोटे के गाइडेंस और असिस्टेंट कमिश्नर (एच-ईस्ट), मृदुला एंडे की लीडरशिप में, ‘एच-ईस्ट’ वार्ड ने आज सांताक्रूज़ (ईस्ट) इलाके में अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चलाई। इस ड्राइव में टीपीएस-3 इलाके में रोड 6, 7 और 11 के किनारे बनी छह बिना इजाज़त की दुकानों के साथ-साथ नानासाहेब धर्माधिकारी मार्ग के किनारे फुटपाथ पर बनी पांच बिना इजाज़त की दुकानों को गिराना शामिल था। इस ऑपरेशन में एक फूड वैन भी शामिल थी। इस ड्राइव से लगभग 500 मीटर फुटपाथ की जगह खाली हो गई है, जिससे पैदल चलने वालों के लिए चलना आसान हो गया है। इस बीच, नगर निगम पैदल चलने वालों के लिए साफ और आसानी से पहुंचने लायक फुटपाथ पक्का करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने फुटपाथ पर बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा मटीरियल रखने के खिलाफ चेतावनी दी है जो उन्हें रुकावट डालता हो। अगर ऐसा उल्लंघन देखा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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